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Friday,26-June-2026
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योगी सरकार का दावा, भ्रष्टाचार पर बड़े से लेकर छोटे तक हुई कार्रवाई

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का दावा है कि अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में बड़े से लेकर छोटे तक कार्रवाई हुई है। राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि पीसीएस अधिकारियों से लेकर जिले स्तर तक के अधिकारियों और कर्मचारियों पर असर दिख रहा है। इसी के तहत मुरादनगर की घटना में भी ईओडब्ल्यू (आर्थिक अनुसंधान शाखा) की एसआईटी (स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम) से जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। भ्रष्टाचार को लेकर पौने तीन साल में योगी सरकार ने 21 सौ से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की है, बल्कि सलाखों के पीछे भी भेजा है। सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में साल 2017 से 2019 तक अभियोजन विभाग ने 1648 भ्रष्टाचार के मामलों में अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ न्यायालयों में पैरवी कर कार्रवाई कराई है। ट्रैप के 42.85 फीसदी मामलों में सजा भी दिलाई गई। 2017 के शुरूआत में 578 वाद लंबित थे। जबकि 2017 में रंगेहाथ घूस लेते 38, नान ट्रैप में 14 और पांच अन्य अफसरों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे ही वर्ष 2018 में घूस लेते हुए रंगेहाथ 390 और नान ट्रैप में 130 अफसरों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। 2019 में रंगेहाथ घूस लेते 835 और नान ट्रैप में 241 अफसरों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। 2019 में रंगेहाथ घूस लेने पर 26.47 फीसदी और नान ट्रैप पर 25 फीसदी अफसरों और कर्मचारियों को सजा दिलाई गई है।

नियुक्ति विभाग ने एक अप्रैल 2017 से अब तक 50 पीसीएस अधिकारियों पर कठोर दंडात्मक और 44 पीसीएस अफसरों पर लघु दंडात्मक कार्यवाही की है। पुलिस विभाग ने भ्रष्टाचार की शिकायत पर पिछले दो सालों 2019 और 2020 में 480 दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें 45 मामलों में मुकदमे किए गए और तीन पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया गया। इसके अलावा 68 पुलिस कर्मियों को परिनिंदा प्रवृष्टि आदि से दंडित भी किया गया।

पिछले दो सालों में 429 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें 14 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और दो पुलिस कर्मियों को बर्खास्त भी किया गया है। इसके अलावा 106 पुलिस कर्मियों को परिनिंदा प्रवृष्टि आदि से दंडित किया गया।

महाराष्ट्र

देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के विश्वास नागरे पाटिल के आरएसएस कार्यक्रम में शामिल होने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, कांग्रेस ने जांच की मांग की

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कांग्रेस ने मुंबई एंटी-करप्शन ब्यूरो से नागपुर कमिश्नर बनाए गए विश्वास नागरे पाटिल के खिलाफ जांच की मांग की है। उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वे ब्यूरो के फाउंडर डॉ. कृष्ण हेगड़ेवार का प्रवचन पढ़ रहे हैं और आरएसएस को देशभक्त संगठन बता रहे हैं। कांग्रेस ने ट्विटर और फेसबुक पर लिखा है कि एक आईपीएस ऑफिसर भारतीय संविधान की शपथ लेकर और सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करने की जिम्मेदारी मानकर सर्विस में आता है। वह किसी धर्म, जाति, पार्टी या आइडियोलॉजी से अपनी पहचान नहीं रखता। वह सिर्फ संविधान से अपनी पहचान रखता है। हालांकि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्टेज और नांगरे पाटिल के संघ, हिंदुत्व और डॉ. हेडगेवार की तारीफ वाले भाषण को देखने के बाद, एक बुनियादी सवाल उठता है: क्या वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के तौर पर अपॉइंट कर रहे थे? या वह किसी खास आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे थे? अब सवाल सिर्फ नांगरे पाटिल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सीधे महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा है। इसलिए, चीफ मिनिस्टर/होम मिनिस्टर के तौर पर फडणवीस को महाराष्ट्र की जनता के सामने कुछ सवालों के साफ जवाब देने चाहिए। ऑल इंडिया सर्विसेज़ (कंडक्ट) रूल्स, 1968 के रूल 13(2) के मुताबिक, किसी IPS ऑफिसर को प्राइवेट मीडिया वीडियो या ऐसे ही किसी इवेंट में जाने के लिए सरकार से पहले परमिशन लेनी होती है। क्या विश्वास नांगरे पाटिल ने इस इवेंट में जाने के लिए महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट या राज्य सरकार से पहले परमिशन ली थी? अगर हाँ, तो किस रूल के तहत दी गई थी, क्या इसकी कॉपी पब्लिक की जाएगी? अगर परमिशन नहीं ली जाती है, तो क्या सरकार ऑल इंडिया सर्विसेज़ (कंडक्ट) रूल्स, 1968 के वायलेशन के लिए एक्शन लेगी? रूल 3(1) का वायलेशन? ऑल इंडिया सर्विसेज़ (कंडक्ट) रूल्स, 1968 में साफ-साफ लिखा है कि किसी ऑफिसर को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो उसके पोस्ट के हिसाब से ठीक न हो। एक आम नागरिक के लिए यह सही होगा कि वह किसी खास सोच वाले ऑर्गनाइज़ेशन के फोरम में जाए और उस सोच की पब्लिक में तारीफ करे। लेकिन क्या सर्विस में एक आईपीएस ऑफिसर के लिए यह सही है? एक पुलिस ऑफिसर कानून का रखवाला होता है, सोच का प्रोपेगेटर नहीं।

पॉलिटिकल न्यूट्रैलिटी या पॉलिटिकल लॉयल्टी?

नियम 3(1ए)(ii) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सेवा का प्रत्येक सदस्य राजनीतिक तटस्थता बनाए रखेगा। “पॉलिटिकल न्यूट्रैलिटी आईपीएस सर्विस की आत्मा है। तो सवाल यह है कि संघ के फोरम पर जाकर न्यूट्रैलिटी की आइडियोलॉजी की तारीफ़ की जाए या किसी खास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के प्रति पब्लिक लॉयल्टी दिखाई जाए? अगर कल कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे धार्मिक या पॉलिटिकल ऑर्गनाइज़ेशन के फोरम पर जाकर उसी तरह उनकी तारीफ़ करने लगे, तो पब्लिक का एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा कैसे रहेगा? संविधान सबसे ऊपर है या संघ की आइडियोलॉजी?
रूल 3(2B)(ii) हर ऑफिसर को संविधान की सुप्रीमेसी से बांधता है। संविधान किसी एक धर्म, जाति या आइडियोलॉजी का नहीं है। यह सभी भारतीयों का है। तो क्या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर का किसी खास आइडियोलॉजी वाले ऑर्गनाइज़ेशन के फोरम पर जाकर पब्लिकली उसकी तारीफ़ करना कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूट्रैलिटी है? रूल 3(2B)(वीआई): “प्रभावित होने का शक” यह रूल किसी ऑफिसर को किसी ऐसे ऑर्गनाइज़ेशन या व्यक्ति से प्रभावित होने से रोकता है जो उसके ऑफिशियल कामों पर असर डाल सकता है।
आज, महाराष्ट्र के लाखों नागरिक पूछ रहे हैं कि अगर कोई ऑफिसर किसी प्लेटफॉर्म पर खुलेआम किसी खास आइडियोलॉजी वाले ऑर्गनाइज़ेशन की तारीफ़ करता है, तो कौन गारंटी देगा कि कल उसके फैसले उस आइडियोलॉजी से प्रभावित नहीं होंगे? यह सबसे गंभीर सवाल। रूल 5(1): कहता है,
“सर्विस का कोई भी सदस्य पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने वाले किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन से जुड़ा नहीं होगा।” “सर्विस का कोई भी ऑफिसर पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने वाले किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन से जुड़ा नहीं होगा।” यह नियम सिर्फ़ मेंबरशिप तक ही सीमित नहीं है। “साथ” शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया है। तो क्या संघ के मंच पर जाकर खुलेआम उसकी तारीफ़ करना “साथ” नहीं माना जाएगा? आज सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं है।

सवाल भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का है।

सवाल संविधान की सुप्रीमेसी का है।

सवाल खाकी वर्दी की गरिमा बनाए रखने का है। इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए, परमिट पब्लिक किए जाने चाहिए और सरकार को यह साफ़ करना चाहिए कि इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं। क्योंकि संविधान से बड़ा कोई व्यक्ति, संस्था या विचारधारा नहीं है। जब इस मामले पर आईपीएस ऑफिसर और नागपुर कमिश्नर विश्वास नागरे पाटिल से उनका स्टैंड जानने के लिए कॉन्टैक्ट किया गया, तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। इस वायरल वीडियो के बाद आईपीएस ऑफिसर्स में हलचल मच गई है क्योंकि ज़्यादातर आईपीएस ऑफिसर्स समय-समय पर किसी इवेंट का हिस्सा होते हैं, ऐसे में क्या इन आईपीएस ऑफिसर्स पर भी एक्शन लिया जाएगा?

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राष्ट्रीय समाचार

1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा, केंद्र सरकार ने बढ़ाई आवेदन फीस

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नई दिल्ली, 26 जून: केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में संशोधन करते हुए नई फीस संरचना लागू करने का निर्णय लिया है। संशोधित दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी और ताज़ा पासपोर्ट, पुनः जारी (री-इश्यू), तत्काल (तत्काल) सेवा तथा खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के प्रतिस्थापन सहित विभिन्न श्रेणियों पर लागू होंगी।

नई व्यवस्था के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों के लिए 36 पृष्ठों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस बढ़ाकर ₹2,500 कर दी गई है। वहीं, इसी श्रेणी में तत्काल सेवा के लिए शुल्क ₹5,000 निर्धारित किया गया है। 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की फीस में भी बढ़ोतरी की गई है।

सरकार द्वारा जारी संशोधित नियमों में नाबालिगों के पासपोर्ट, खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के पुनः जारी होने तथा पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) जैसी संबंधित सेवाओं के शुल्क में भी बदलाव किया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, वयस्कों के लिए पासपोर्ट की सामान्य वैधता 10 वर्ष रहेगी, जबकि नाबालिगों के पासपोर्ट की वैधता प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी। नई शुल्क व्यवस्था पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के तहत लागू की जा रही है और 1 जुलाई 2026 या उसके बाद किए गए सभी आवेदनों पर प्रभावी होगी।

पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन जमा करने से पहले नवीनतम शुल्क और नियमों की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।

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राष्ट्रीय समाचार

आंध्र प्रदेश में अलग-अलग सड़क हादसों में आठ की मौत, 15 घायल

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आंध्र प्रदेश में तीन अलग-अलग सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई जबकि 15 घायल हुए हैं।

शुक्रवार तड़के पलनाडु जिले में एक मल्टी-यूटिलिटी व्हीकल के एक खड़ी लॉरी से टकराने के बाद चार लोगों की मौत हो गई। वहीं, नौ घायल हुए है।

यह हादसा माचेरला नगरवनम के पास हुआ जब एक वाहन सड़क किनारे खड़ी लॉरी से टकरा गई। हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नौ अन्य घायल हो गए। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को माचेरला स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। बचाव कर्मियों को वाहन के क्षत-विक्षत मलबे से शवों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

ड्राइवर समेत कुल 13 लोग एमयूवी में सवार थे। सभी मृतक हैदराबाद के एक ही परिवार के थे। वे अपने रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पामुरु जा रहे थे। मृतकों की पहचान कादिरी वेंकटेश्वरलू, कादिरी शारदा, पिडुगु शारदा और सत्यनारायण के रूप में हुई है।

मचेरला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या तेज गति के कारण दुर्घटना हुई या चालक को नींद आने की वजह से हुई।

अन्नामय्या जिले में एक अन्य दुर्घटना में, कार और ऑटो-रिक्शा की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के थे और एक उत्सव में शामिल होने के बाद ऑटो-रिक्शा से घर लौट रहे थे। मृतकों की पहचान मुबारक, महरीन बी और वाहिद के रूप में हुई है। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इसी बीच, गुरुवार देर रात अनंतपुर जिले में एक अन्य दुर्घटना में एक लॉरी चालक जिंदा जल गया। यह हादसा उरावकोंडा मंडल के बुडागावी के पास हुआ। ग्रेनाइट से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकराया और पलट गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई।

हादसे में ट्रक चालक केबिन में फंस गया। वह जलकर मर गया, जबकि सफाईकर्मी भागने में सफल रहा।

इसके अलावा, हैदराबाद में एक मोटरसाइकिल और स्कूटी की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना कोंडापुर इलाके में एएमबी फ्लाईओवर पर हुई, जब स्कूटी गलत दिशा से आ रही थी। मृतकों की पहचान श्रीकांत और विठ्ठल के रूप में हुई है।

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