अपराध
चारा घोटाला: लालू प्रसाद को मिली जमानत, फिलहाल जेल में ही रहेंगे

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में जमानत दे दी गई, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष अन्य मामलों में शामिल होने के आरोप में जेल में ही रहेंगे।
झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चाईबासा कोषागार धोखाधड़ी मामले में लालू प्रसाद को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति अपरेश सिंह ने उन्हें चाईबासा मामले में जेल की आधी अवधि पूरी करने के बाद जमानत दी। उन्हें मामले में पांच साल की जेल की सजा मिली थी।
लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला के चार मामलों में दोषी ठहराया गया था। साल 2013 में उन्हें पहले मामले में दोषी ठहराया गया था। इसके बाद उन्हें 2017 और 2018 में चारा घोटाले के तीन अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया था।
हालांकि 11 सितंबर को आखिरी सुनवाई के दौरान सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका का विरोध किया था। सीबीआई का कहना था कि लालू ने जेल में 30 महीने (आधी सजा) पूरे नहीं किए हैं, जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि उन्होंने जेल में 29 महीने पूरे कर लिए हैं, जो कि उनकी पांच साल की जेल अवधि का लगभग आधा था।
हालांकि वरिष्ठ नेता को दो मामलों में जमानत मिल गई है, लेकिन वह दुमका कोषागार धोखाधड़ी मामले में शामिल होने को लेकर जेल में ही रहेंगे। इसमें उन्हें सात साल की जेल की सजा मिली है।
वर्तमान में लालू प्रसाद यादव रांची में राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स) के निदेशक के लिए नामित केली बंगलो में रह रहे हैं।
चारा घोटाला के चार मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद लालू प्रसाद खराब स्वास्थ्य के आधार पर बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल की बजाय रिम्स के वार्ड में रह रहे थे।
कोरोनावायरस भय के कारण उन्हें रिम्स निदेशक के बंगले में स्थानांतरित कर दिया गया। राजद प्रमुख दो साल से अधिक समय से रिम्स में हैं। वहीं भाजपा ने उन्हें केली बंगलो में स्थानांतरित करने के कदम पर सवाल उठाया था।
वहीं एक अलग मामले में लालू प्रसाद को रिम्स निदेशक के आवास में स्थानांतरित करने को लेकर हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा है।
अपराध
मुंबई: माटुंगा पुलिस ने एसबीआई मैनेजर की 12 लाख रुपये की महिंद्रा थार एसयूवी चुराने के आरोप में 24 वर्षीय युवक को पकड़ा; वाहन बरामद

CRIME
मुंबई: माटुंगा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एक मैनेजर की महिंद्रा थार एसयूवी चोरी करने के आरोप में 24 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान दत्तात्रेय सरजेराव पवार के रूप में हुई है, जो सतारा जिले के खटाव तालुका के बहेटी अली का रहने वाला है। पुलिस ने उसके कब्जे से 12 लाख रुपये कीमत की चोरी की गई एसयूवी भी बरामद कर ली है।
पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता 46 वर्षीय तृप्ति नंदलाल सुमानी वर्तमान में गोवा के पणजी स्थित एसबीआई में शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। उनका आवास मुंबई के वडाला में शिवड़ी-वडाला रोड पर स्थित है। सुमानी ने 31 दिसंबर, 2021 को निजी इस्तेमाल के लिए काले रंग की महिंद्रा थार (UP-78-GV-2977) खरीदी थी। वह अक्सर अपनी आवासीय इमारत के बाहर गाड़ी खड़ी करती थीं।
7 जुलाई, 2025 को गोवा में अपनी पोस्टिंग के लिए रवाना होने से पहले, सुमनी ने अपने एक सहकर्मी शंकर ऐडोल को हफ़्ते में एक बार गाड़ी साफ़ करने की ज़िम्मेदारी सौंपी थी। 25 जुलाई को मुंबई लौटने पर, ऐडोल ने उन्हें बताया कि 15 जुलाई की सुबह लगभग 9 बजे जब वह अपनी गाड़ी धोने गए थे, तो वह गायब थी। उन्होंने तुरंत सुमनी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उस समय उनसे संपर्क नहीं हो पाया।
लौटने के बाद, सुमानी ने 25 और 26 जुलाई को आसपास के इलाके में तलाश की, लेकिन कार नहीं मिली। फिर उसने माटुंगा पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई। उसके बयान के आधार पर, पुलिस का मानना है कि चोरी 15 और 25 जुलाई के बीच हुई थी।
मामला दर्ज होने के बाद, पुलिस ने तकनीकी निगरानी और अन्य सुरागों के आधार पर जाँच शुरू की। आखिरकार, आरोपी पवार को मानखुर्द से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पुष्टि की है कि उसके पास से लगभग 12 लाख रुपये मूल्य की थार एसयूवी बरामद की गई है।
मामले की आगे की जांच जारी है और पुलिस यह पता लगा रही है कि क्या आरोपी शहर में किसी अन्य वाहन चोरी में शामिल था।
अपराध
घाटकोपर हादसा: नारायण नगर में तेज रफ्तार टेंपो की चपेट में आने से चार साल की बच्ची की मौत

ACCIDENT
घाटकोपर पश्चिम में एक दिल दहला देने वाली घटना में, एनएस रोड स्थित नारायण नगर इलाके में अपने घर के बाहर खेल रही चार साल की बच्ची की तेज रफ्तार टेंपो की चपेट में आने से मौत हो गई। पीड़िता, जिसकी पहचान नूर फातिमा खान के रूप में हुई है, 23 अगस्त की शाम करीब 4 बजे अपने घर के पास खेल रही थी, तभी टेंपो (MH03 DV 9311) सड़क पर तेज़ी से आया और उसे टक्कर मार दी।
घाटकोपर पुलिस के अनुसार, दुर्घटना तब हुई जब टेंपो अचानक नियंत्रण खो बैठा और बच्ची को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि नूर गाड़ी के अगले बाएँ पहिये के नीचे आ गया और उसे गंभीर चोटें आईं।
अपनी बेटी की चीखें सुनकर नूर की माँ हसीना खातून (35) दौड़कर बाहर आईं और उसे टेंपो के नीचे पड़ा पाया। स्थानीय निवासियों की मदद से उन्होंने अपनी बेटी को बाहर निकाला और राजावाड़ी अस्पताल ले गईं, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
नूर की माँ की शिकायत के बाद, पुलिस ने ड्राइवर फहीमुल्लाह शेख (42) को गिरफ्तार कर लिया। उस पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106(1), 125(बी) और 281 तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने पुष्टि की कि ड्राइवर को बाद में नोटिस देकर रिहा कर दिया गया।
नूर के पिता, मोहम्मद मुस्तफा खान (36), जो पीओपी (प्लास्टर ऑफ पेरिस) के व्यापार में काम करते हैं, और स्थानीय समुदाय स्तब्ध हैं। नारायण नगर के निवासियों ने गहरा दुःख व्यक्त किया और ऐसी अपरिहार्य मौतों को रोकने के लिए आवासीय क्षेत्रों में सख्त यातायात नियमों की मांग की।
अपराध
मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, 11 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद, दो यात्री गिरफ्तार

मुंबई, 23 अगस्त। मुंबई कस्टम विभाग के एयरपोर्ट कमीश्नरेट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है। इन यात्रियों के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किया गया है।
कस्टम विभाग के मुताबिक, यह कार्रवाई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआई), मुंबई पर शुक्रवार को की गई। प्रोफाइलिंग के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आए फ्लाइट नंबर वीजेड-760 से उतरने वाले दो यात्रियों को रोका। जब उनके सामान की जांच की गई तो अधिकारियों को उनके ट्रॉली बैग से 11.78 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ।
जब्त किए गए नशीले पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 11.78 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि ड्रग्स को बड़े ही चालाकी से यात्रियों के चेक-इन किए गए ट्रॉली बैग के अंदर छिपाया गया था। दोनों यात्रियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इससे पहले, 11 अगस्त को खुफिया सूचना के आधार पर एक यात्री को रोका गया था, जो बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 के जरिए मुंबई पहुंचा था। जांच के दौरान उसके डार्क ग्रे रंग के ट्रॉली बैग से कई दुर्लभ और संरक्षित जंगली जीव बरामद हुए थे। यात्री को कस्टम एक्ट, 1962 और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
वहीं, 10 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1060 से आए एक यात्री को जांच के दौरान रोका गया। इस यात्री के बैग से 2.339 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी कीमत लगभग 2.33 करोड़ रुपए आंकी गई। यहां भी मादक पदार्थ को बैग में सावधानी से छुपाया गया था। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, 9 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 से मुंबई पहुंचे एक यात्री को कस्टम अधिकारियों ने रोका था। यात्री के चेक-इन ट्रॉली बैग की जांच करने पर 2.873 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.87 करोड़ रुपए बताई गई। आरोपी यात्री को एनडीपीएस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।
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