अपराध
शाहीनबाग धरना : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दूसरों के आने-जाने का हक न छीना जाए

राष्ट्रीय राजधानी के शाहीनबाग में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ सड़क पर धरने पर बैठने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टिप्पणी की कि लोगों के आने-जाने के अधिकार के साथ विरोध के अधिकार को संतुलित होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि विरोध-प्रदर्शन अधिकार है, लेकिन यह किसी दूसरे के अधिकार पर अतिक्रमण करके नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का अधिकार है और विरोध प्रदर्शन करने के लिए सार्वजनिक सड़क को अवरुद्ध करके इस अधिकार को क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, कृष्ण मुरारी और अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने लगभग सात महीने के अंतराल के बाद दिल्ली के शाहीनबाग में सार्वजनिक रास्ते को अवरुद्ध करने वाले सीएए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दलीलें सुनीं।
सुनवाई की शुरुआत में पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि क्या वे याचिका वापस लेने के लिए तैयार हैं। इस पर याचिकाकर्ताओं में से एक ने जवाब दिया कि वे इसके लिए तैयार नहीं हैं।
इस मामले में एक अन्य याचिकाकर्ता वकील अमित साहनी ने दलील दी कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को नहीं दोहराना चाहिए और बड़े जनहित को देखते हुए इस मामले में फैसला किया जाना चाहिए।
हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता महमूद प्राचा ने पीठ के समक्ष दलील दी कि शांतिपूर्वक विरोध करने का अधिकार निरपेक्ष है और यह लोगों का अधिकार है कि वे नागरिकता संशोधन अधिनियम और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का एक अवधारणा के रूप में विरोध कर सकें।
न्यायमूर्ति कौल ने कहा, “हम शांतिपूर्वक विरोध करने के आपके अधिकार पर बहस नहीं कर रहे हैं।”
साहनी ने पीठ से इस मामले को लंबित रखने का आग्रह किया और कहा कि इस पर एक विस्तृत आदेश पारित किया जा सकता है।
प्राचा ने कहा, “कुछ लोग विरोध स्थल पर गए और फिर दंगे हुए। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता।” उन्होंने कहा कि राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करके प्रदर्शनकारियों को गलत नहीं ठहराया जाना चाहिए।
प्राचा ने शांति से विरोध करने के लिए सार्वभौमिक नीति की जरूरत का हवाला देते हुए दलील दी, “ऐसा नहीं है कि राज्य मशीनरी पूरी तरह से सही है। एक राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति उनके पास क्यों गए और फिर दंगे हो गए।”
शीर्ष अदालत ने कहा, “विरोध करने का अधिकार संपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी एक अधिकार है। एक सार्वभौमिक नीति नहीं हो सकती, क्योंकि हर बार स्थितियां और तथ्य अलग-अलग होते हैं। संसदीय लोकतंत्र में हमेशा बहस का एक अवसर होता है। एकमात्र मुद्दा यह है कि इसे कैसे संतुलित किया जाए।”
अपराध
सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी

मुंबई: फिल्म अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं और लॉरेंस गैंग सलमान को जान से मारने की धमकी भी दे चुका है, जिसके बाद से सलमान खान को सोशल मीडिया पर लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को एक व्हाट्सएप संदेश मिला जिसमें सलमान खान को उनके घर में घुसकर जान से मारने और उनकी कार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यह धमकी भरा संदेश मिलने के बाद वर्ली पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धमकी का मामला दर्ज कर लिया है।
मुंबई पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि सलमान खान को धमकी देने वाला शख्स किसी गिरोह से जुड़ा है या फिर किसी ने शरारत में यह धमकी दी है। धमकी भरे संदेश के बाद पुलिस भी अलर्ट पर है। सलमान खान के घर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही सलमान खान को वाई प्लस सुरक्षा भी प्राप्त है। ऐसे में पुलिस ने भी इस धमकी को गंभीरता से लिया है।
मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पंचालकर ने भी पुलिस को धमकी भरे फोन कॉल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर धमकी भरे संदेशों को लेकर सतर्क रहने का आदेश दिया है। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच भी इस मामले की जांच कर रही है। सलमान खान की जान को खतरा है, इसलिए पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती है और पुलिस ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है। सलमान खान को इससे पहले भी कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया है।
अपराध
दिल्ली पुलिस ने ऑटो लिफ्टर को दबोचा, चोरी की मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद

नई दिल्ली, 14 अप्रैल। दिल्ली पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने सोमवार को एक शातिर ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी का नाम शिवा है, जो दिल्ली के निजामपुर इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने इसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद की है। शिवा पहले भी तीन आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। इसकी गिरफ्तारी से बिंदापुर और रनहोला थानों के दो चोरी के मामलों का खुलासा हुआ है।
डीसीपी विचित्र वीर ने बताया कि पुलिस को वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद एसीपी ऑपरेशन अरविंद कुमार की देख रेख में एक विशेष टीम गठित की गई। इस टीम में इंस्पेक्टर मनीष चौधरी, हेड कांस्टेबल रामवीर, कृष्ण और सुनील शामिल थे। टीम ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से संदिग्ध की तलाश शुरू की। कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को पता चला कि शिवा चोरी की वारदातों में शामिल है।
14 अप्रैल 2025 की देर शाम पुलिस ने विकासपुरी इलाके में जल बोर्ड सीवरेज प्लांट के पास जाल बिछाया। जब शिवा चंद्र विहार की ओर से मोटरसाइकिल पर आया, तो पुलिस ने उसे रोक लिया। पूछताछ में उसने मोटरसाइकिल के दस्तावेज दिखाने में आनाकानी की। संदेह होने पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेने की कोशिश की, लेकिन वह मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा करके उसे दबोच लिया।
जब पुलिस ने मोटरसाइकिल की जांच की, तो पता चला कि यह बिंदापुर इलाके से चुराई गई थी। शिवा से सख्ती से पूछताछ करने पर उसने एक और चोरी की बात कबूल की। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने रनहोला इलाके से चुराई गई एक स्कूटी भी बरामद कर ली। डीसीपी ने बताया कि शिवा आदतन अपराधी है और पहले भी चोरी के मामलों में जेल जा चुका है।
पुलिस ने शिवा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि उससे और भी चोरी की वारदातों का खुलासा हो सकता है। इस कार्रवाई से इलाके में वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगने की उम्मीद है।
अपराध
नोएडा : 3.90 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

नोएडा, 12 अप्रैल। नोएडा क्राइम ब्रांच और सेक्टर-58 पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3.90 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में वांछित अभियुक्त वरुण कुमार त्यागी को गिरफ्तार कर लिया।
अभियुक्त पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। उसे दिल्ली के मानसरोवर पार्क थाना क्षेत्र के राम नगर एक्सटेंशन से पकड़ा गया।
यह धोखाधड़ी जुलाई 2023 में सामने आई थी, जब नोएडा विकास प्राधिकरण ने बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर-62 में 200 करोड़ रुपए की एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) कराई थी। एफडी के लिए रकम एचडीएफसी बैंक सेक्टर-18 और इंडियन बैंक सेक्टर-61 से भेजी गई थी। बैंक ऑफ इंडिया ने दो एफडी की मूल प्रतियां भी प्राधिकरण को सौंपी थीं।
हालांकि, जब 3 जुलाई 2023 को प्राधिकरण की ओर से बैंक में जाकर एफडी की पुष्टि की गई, तब पता चला कि वास्तव में कोई एफडी बनाई ही नहीं गई थी। वहीं, 30 जून को खाते से 3.90 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए थे। बैंक ने तत्काल 9 करोड़ रुपए के एक अन्य ट्रांसफर को रोकते हुए खाते को फ्रीज कर दिया था।
इस पूरे मामले की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने जाली दस्तावेजों के जरिए नोएडा प्राधिकरण के नाम पर बैंक ऑफ इंडिया में फर्जी खाता खुलवाया।
इस खाते का संचालन अब्दुल खादर नामक व्यक्ति कर रहा था, जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस गिरोह ने नोएडा प्राधिकरण के फर्जी हस्ताक्षरों वाले दस्तावेजों के आधार पर बैंक को धोखा देकर धनराशि ट्रांसफर कराई थी।
गिरफ्तार आरोपी वरुण कुमार त्यागी ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया था। फर्जी एफडी के माध्यम से 3.90 करोड़ रुपए तीन अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किए गए थे।
आरोपी ने बताया कि इस अपराध के बदले उसे करीब 4 लाख रुपए मिले थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह केवल ‘त्यागी’ नाम का इस्तेमाल करता था। इस केस में पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों में अब्दुल खादर, राजेश पांडेय, सुधीर, मुरारी, राजेश बाबू, मनु भोला (मास्टरमाइंड), त्रिदिब दास, राहुल मिश्रा उर्फ गौरव शर्मा और अजय कुमार पटेल शामिल हैं।
पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच जारी है और अन्य संभावित संलिप्त लोगों की तलाश की जा रही है।
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