अपराध
मप्र : सिख युवकों की बड़वानी में सरेआम पिटाई, 2 पुलिसकर्मी निलंबित

मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में पुलिस ने सिख युवकों की सरेआम पिटाई कर दी और उनके साथ अमानवीय कृत्य किया। इस मामले के सियासी तौर पर तूल पकड़ने पर सरकार ने दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, बड़वानी जिले के पलसूद में सिख युवक ताला-चाबी की दुकान लगाते हैं। वहां पहुंचे पुलिस जवानों का चालानी कार्रवाई को लेकर विवाद हुआ। इस पर पुलिस जवानों ने सिख युवकों की पिटाई कर दी। उनके साथ अमानवीयकृत्य करते हुए बाल पकड़कर घसीटा तक गया।
पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने घटनाक्रम का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, “मध्यप्रदेश के बड़वानी के पलसूद में प्रेम सिंह ग्रंथी जो वर्षो से पुलिस चौकी के पास एक छोटी सी दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं। उनको वहां की पुलिस ने अमानवीय तरीके से पीटा, उनकी पगड़ी उतार दी, बाल पकड़कर बुरी तरह से सड़क पर उनकी पिटाई की।”
कमल नाथ ने आगे लिखा, “यह अत्याचार व गुंडागर्दी होकर सिख धर्म की पवित्र धार्मिक परंपराओं का अपमान भी है। ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि दोषियों पर तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले।”
कमल नाथ के अलावा केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर सहित कई नेताओं ने इस घटना की निंदा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दो पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की बात कही है। उन्होंने कहा है, “बड़वानी जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना से मेरा हृदय द्रवित है! ऐसी बर्बरता और अराजकता मैं किसी भी हाल में सहन नहीं करूंगा। दोषियों को उनके कुकर्मो की सजा अवश्य मिलेगी।”
उन्होंने आगे कहा कि बड़वानी में एएसआई सीताराम भटनागर और हेड कांस्टेबल मोहन जामरे को सिख बंधुओं के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार के लिए तुरंत निलंबित किया गया है। सिखों के साथ ऐसी बर्बरता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले की जांच इंदौर के आईजी द्वारा की जाएगी और इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।
अपराध
दिल्ली दंगा मामला : सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

suprim court
नई दिल्ली, 22 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को 2020 दिल्ली दंगा साजिश मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले पर 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि इनमें से अधिकतर लोग छात्र हैं और 5 साल से जेल में बंद हैं।
इससे पहले, इस मामले पर 19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारण टल गई थी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है।
जमानत के लिए याचिका दायर करने वालों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप हैं, जो फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़ा है।
इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को इमाम, खालिद और मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, अतर खान, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद और खालिद सैफी समेत 7 अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। एक अन्य आरोपी, तस्लीम अहमद, को भी अलग बेंच ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।
दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया है। पुलिस का दावा है कि 2020 में हुए दंगे पूर्व नियोजित और सुनियोजित साजिश का नतीजा थे। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने हिंसा भड़काने में सक्रिय भूमिका निभाई थी।
आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया उमर खालिद और शरजील इमाम की गंभीर संलिप्तता प्रतीत होती है। कोर्ट ने उन पर लगाए गए आरोपों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने जो भाषण दिए, वे सांप्रदायिक प्रकृति के थे और उनका मकसद बड़ी भीड़ इकट्ठा करना था।
2020 की हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच शुरू हुई थी। इस हिंसक घटना में 53 लोगों की मौत हो गई और 700 से अधिक लोग घायल हो गए।
अपराध
मुंबई: पैसे न देने पर पति ने पत्नी की हत्या की, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

CRIME
मुंबई, 22 सितंबर। मुंबई के चारकोप इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल, एक मजदूर ने अपनी पत्नी को केवल इसलिए मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसने गांव जाने के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
चारकोप पुलिस के बयान के मुताबिक आरोपी की पहचान दसा राणा (41) के रूप में हुई है। वह पेशे से मजदूर है। उसकी पत्नी का नाम हिमांद्री था। दोनों कांदिवली स्थित एक निर्माणाधीन इमारत में पिछले एक साल से काम कर रहे थे।
पुलिस ने बताया कि रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे दसा राणा और उसकी पत्नी के बीच पैसों को लेकर विवाद शुरू हुआ। आरोपी ओडिशा स्थित अपने गांव जाना चाहता था और पत्नी से पैसे मांग रहा था। लेकिन, जब पत्नी ने इनकार कर दिया तब दोनों के बीच तीखी बहस हुई। गुस्से में आकर आरोपी ने पहले पत्नी की बुरी तरह पिटाई की और फिर चादर से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।
झगड़े के दौरान शोर सुनकर वहां मौजूद अन्य मजदूरों ने जब कमरे का दरवाजा खटखटाया तो राणा ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद जब दरवाजा खोला गया तो हिमांद्री अचेत अवस्था में जमीन पर पड़ी थी। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
दंपति का नाबालिग बेटा इस घटना का गवाह बन गया। बेटे ने पुलिस को बताया कि उसके पिता ने किस तरह मां की जान ली। पुलिस के मुताबिक, बेटे का बयान इस मामले की अहम कड़ी बना। चारकोप पुलिस ने आरोपी दसा राणा को गिरफ्तार कर लिया है। राणा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
मुंबई पुलिस का कहना है कि यह मामला पूरी तरह से घरेलू विवाद और गुस्से का परिणाम है। आगे की जांच जारी है।
अपराध
मुंबई क्राइम न्यूज़: मलाड पुलिस ने 2 करोड़ रुपये के विदेशी नौकरी घोटाले में 34 वर्षीय महिला को पकड़ा

CRIME
मुंबई: मलाड पुलिस ने 15 सितंबर को एक 34 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया, जो करोड़ों रुपये की विदेशी नौकरी धोखाधड़ी के सिलसिले में पिछले चार महीनों से वांछित थी।
आरोपी की पहचान एकता अविनाश आयरे के रूप में हुई है, जिसे दृष्टि या मनीषा के नाम से भी जाना जाता है, उसने कथित तौर पर मलाड शॉपिंग मॉल में एक फर्जी कंपनी स्थापित की और विदेश में नौकरी दिलाने का वादा करके कम से कम 38 बेरोजगार पुरुषों से लगभग 2 करोड़ रुपये की ठगी की।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आयरे और उसके दो फरार साथियों, अमन कमलामिया शेख और जिग्नेशकुमार राठवा ने मलाड में एक कार्यालय खोला और सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर विज्ञापन दिया, जिसमें खाड़ी देशों में प्रतिष्ठित होटलों में रसोई कर्मचारी, ड्राइवर, हाउसकीपिंग स्टाफ, स्टोरकीपर और सुरक्षा गार्ड जैसे पदों पर नौकरियों की पेशकश की गई।
गिरोह ने ऑनलाइन फर्जी सकारात्मक समीक्षाएं पोस्ट कीं और आवेदकों को पंजीकरण के लिए एक लिंक दिया। मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे और अन्य शहरों के कई नौकरी चाहने वालों ने ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से आवेदन किया, पंजीकरण शुल्क, वीज़ा, मेडिकल टेस्ट और अन्य शुल्कों के साथ अपने पासपोर्ट जमा किए।
कुछ ही दिनों में, पीड़ितों को ईमेल के ज़रिए नियुक्ति पत्र और वीज़ा मिल गए। हालाँकि, सत्यापन के बाद, दस्तावेज़ फ़र्ज़ी पाए गए। जब कुछ पीड़ित मलाड कार्यालय पहुँचे, तो उन्हें पता चला कि कंपनी बंद हो चुकी है और आरोपी भाग गए हैं। कथित तौर पर प्रत्येक उम्मीदवार ने 4.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच भुगतान किया था। लगभग 38 पीड़ितों की शिकायत के बाद, मलाड पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज किया।
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक द्रुश्यंत चव्हाण ने बताया कि उन्होंने अपराध टीम को फरार संदिग्धों का पता लगाने के निर्देश दिए थे। एक विशेष अभियान के दौरान, आयरे का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि ठगी की गई कुछ रकम उसके बैंक खाते में ट्रांसफर की गई थी, जिससे अपराध में उसकी सीधी संलिप्तता की पुष्टि हुई।
आयरे ने पहले सत्र न्यायालय में अग्रिम ज़मानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। उन्हें बोरीवली मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह मामला मई 2025 में दर्ज किया गया था।
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