राजनीति
पिछले 20 महीनों में 60 ड्रोन देखे जाने की सूचना : पंजाब डीजीपी

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिनकर गुप्ता ने साक्ष्य-आधारित और सक्रिय पुलिसिंग की जरूरत पर जोर देते हुए मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ड्रोन अभियानों का मुकाबला करने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। गुप्ता ने कहा, सितंबर 2019 में हथियारों की तस्करी के लिए ड्रोन का उपयोग पहली बार अमृतसर में देखा गया था और तब से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के लिए ऐसी फ्लाइंग मशीन और डिलीवरी प्लेटफॉर्म का अक्सर उपयोग किया जा रहा है। अब ड्रोन के उपयोग से जम्मू में आतंकवादी हमला देखने को मिला है, जो कि प्रमुख सुरक्षा चिंता बन चुका है।
उन्होंने कहा कि पिछले 20 महीनों में बीएसएफ, पंजाब पुलिस और राज्य के लोगों द्वारा 60 से अधिक ड्रोन देखे जाने की सूचना मिली है।
डीजीपी गुप्ता गुरदासपुर और पठानकोट जिलों में तैनात बीएसएफ और पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए गुरदासपुर में बोल रहे थे।
विशेष रूप से रविवार को एक ड्रोन के माध्यम से जम्मू में भारतीय वायु सेना के अड्डे पर हमले के मद्देनजर, सीमावर्ती जिलों में डीजीपी की अध्यक्षता में यह दूसरी उच्च स्तरीय बैठक है।
एडीजीपी (आंतरिक सुरक्षा) आर. एन. ढोके, आईजी, बॉर्डर रेंज एस. पी. एस. परमार और डीआईजी बीएसएफ प्रभाकर जोशी समेत करीब आठ बीएसएफ कमांडेंट बैठक में मौजूद रहे।
बीएसएफ और पंजाब पुलिस के बीच पूर्ण तालमेल और टीम वर्क का आह्वान करते हुए, डीजीपी गुप्ता ने कहा कि यह समय आ गया है कि दोनों सुरक्षा बलों (बीएसएफ और पुलिस) को एक टीम के रूप में काम करना चाहिए और वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करके और साझा करके अच्छी पुरानी मानव खुफिया जानकारी एकत्र करना सक्रिय करना चाहिए।
उन्होंने बीएसएफ अधिकारियों से कहा कि वे राज्य पुलिस के साथ संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों के बारे में क्षेत्रवार जानकारी साझा करें, ताकि वे उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख सकें और किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कर सकें।
डीजीपी ने गुरदासपुर, बटाला और पठानकोट के एसएसपी को सीमावर्ती गांवों की सूची बनाने और हर गांव में पुलिस, जनता और गैर सरकारी संगठनों के बीच घनिष्ठ सहयोग सुनिश्चित करके एक मजबूत खुफिया नेटवर्क विकसित करने का निर्देश दिया, ताकि वे पुलिस को तुरंत किसी भी आपराधिक गतिविधि के बारे में सूचित कर सकें।
उन्होंने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में विशेष रूप से रात में पुलिस चौकियों को बढ़ाने और प्रत्येक नाके पर अधिक से अधिक वाहनों की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए, जिससे आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने सलाह दी कि सभी नाकों को इस तरह से सिंक्रोनाइज किया जाना चाहिए कि वे एक ही कॉल पर तुरंत सक्रिय हो जाएं।
डीजीपी ने एसएसपी को एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट और यूएपीए में सभी घोषित अपराधियों, बेल जंपर्स (जमानत पर छूटने के बाद फरार) और अन्य फरार लोगों को सूचीबद्ध करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ड्रग्स रिकवरी में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।
महाराष्ट्र
सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ कानून पर दिए गए अंतरिम आदेश का स्वागत, सच्चाई के सामने कोई भी ताकत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती: आरिफ नसीम खान

NASIM KHAN SUPRIM COURT
मुंबई: कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नसीम खान ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ अधिनियम पर दिए गए अंतरिम आदेश का गर्मजोशी से स्वागत किया है और कहा है कि अदालत का यह फैसला एक बार फिर मोदी सरकार को आईना दिखाता है। भाजपा सरकार को यह गलतफहमी है कि संसद में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद उसे संविधान को रौंदने का अधिकार मिल गया है, लेकिन अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत संविधान है, किसी राजनीतिक दल का बहुमत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मोदी सरकार के अहंकार पर करारा तमाचा है और याद दिलाता है कि संविधान की आवाज को कोई दबा नहीं सकता।
मीडिया को दिए अपने बयान में नसीम खान ने कहा कि पिछले कई वर्षों में भाजपा सरकार ने बार-बार ऐसे कानून बनाए हैं जिनका उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों को निशाना बनाना और संवैधानिक मूल्यों को कमज़ोर करना है। वक्फ संशोधन अधिनियम भी उसी कड़ी की एक कड़ी है जिसके ज़रिए सरकार ने अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की कोशिश की। बहरहाल, सर्वोच्च न्यायालय के इस अंतरिम आदेश ने यह सिद्ध कर दिया है कि न्यायालय अभी भी संवैधानिक अधिकारों का रक्षक है और किसी भी सरकार को अपनी शक्ति के मद में संविधान के ढाँचे को विकृत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने लोगों से संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास रखने और यह मानने की अपील की कि सत्य के सामने कोई भी शक्ति अधिक समय तक टिक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि आज का दिन उन सभी नागरिकों के लिए आशा की किरण है जो पिछले कई महीनों से इस कानून के लागू होने से चिंता में डूबे हुए थे।
गौरतलब है कि पिछले साल केंद्र की भाजपा सरकार ने अपने संख्यात्मक बहुमत के आधार पर वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित करा लिया था। देश के विभिन्न राज्यों से इस कानून के खिलाफ कई याचिकाएँ दायर की गई थीं, जिनमें यह रुख अपनाया गया था कि यह संशोधन कानून न केवल भारतीय संविधान की भावना के विरुद्ध है, बल्कि अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों पर भी सीधा हमला करता है। आज देश की सर्वोच्च अदालत ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी करते हुए इस विवादास्पद संशोधन कानून के कई प्रावधानों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। इस फैसले ने न केवल सरकार की स्थिति को कमजोर किया, बल्कि इस कानून को लेकर चिंतित लाखों लोगों को अस्थायी राहत भी प्रदान की। अदालत के इस कदम को राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी हलकों में संविधान की सर्वोच्चता के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है।
राष्ट्रीय समाचार
मुंबई पुलिस ने नागरिकों से घरों के अंदर रहने और तटीय इलाकों से बचने की अपील की, क्योंकि शहर में भारी बारिश हो रही है; रेड अलर्ट जारी, आज और तेज़ बारिश का अनुमान

मुंबई: मुंबई में रात भर हुई लगातार बारिश के बीच, शहर पुलिस ने सोमवार सुबह एक सख्त सलाह जारी करते हुए निवासियों से तटीय और निचले इलाकों में जाने से बचने को कहा। मुंबई पुलिस ने पोस्ट किया, “मुंबई शहर और उपनगरों में आईएमडी द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर, नागरिकों से तटीय और निचले इलाकों में जाने से बचने का अनुरोध किया जाता है। हमारे अधिकारी और कर्मचारी सतर्क हैं और मुंबईवासियों की सहायता के लिए तैयार हैं। किसी भी आपात स्थिति में 100/112/103 डायल करें।”
यह सलाह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी रेड अलर्ट के बाद आई है, जिसमें गरज, बिजली और 30-40 किमी प्रति घंटे की तेज़ हवाओं के साथ तेज़ से बहुत तेज़ बारिश की चेतावनी दी गई है। आईएमडी के सुबह 10:30 बजे के पूर्वानुमान में चेतावनी दी गई है कि अगले तीन से चार घंटों तक भारी बारिश जारी रहेगी, जिससे उच्च ज्वार के दौरान बाढ़ की आशंका बढ़ गई है।
15 सितंबर की मध्यरात्रि से सुबह 8 बजे के बीच दर्ज नगरपालिका के आंकड़ों के अनुसार, इस मौसम की सबसे तेज़ बारिश दर्ज की गई। बांद्रा के पाली चिंबई इलाके में 176 मिमी बारिश दर्ज की गई, इसके बाद वर्ली फायर स्टेशन (170 मिमी), आदर्श नगर स्कूल, वर्ली (168 मिमी), बांद्रा फायर स्टेशन (167 मिमी) और फ्रॉसबेरी जलाशय (167 मिमी) में बारिश दर्ज की गई। दादर (160 मिमी), कोलाबा (159 मिमी), सुपारी टैंक स्कूल, बांद्रा (158 मिमी), खार डांडा स्कूल, पाली हिल (148 मिमी) और ए वार्ड ऑफिस (137 मिमी) जैसे अन्य स्थानों पर भी भारी बारिश हुई।
इसका असर पूरे शहर में सुबह से ही दिखाई देने लगा। जलभराव के कारण यातायात और रेल सेवाएँ ठप हो गईं, किंग्स सर्कल, सायन, भायखला, महालक्ष्मी और पेडर रोड जैसे प्रमुख जंक्शन जलमग्न हो गए। कुर्ला में, रेल पटरियों पर बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे उपनगरीय रेलगाड़ियों का संचालन धीमा हो गया।
सड़क परिवहन को भी भारी नुकसान हुआ। अंधेरी सबवे को एक से डेढ़ फुट पानी भर जाने के कारण बंद कर दिया गया, जिससे यातायात पुलिस को वाहनों को गोखले ब्रिज के रास्ते मोड़ना पड़ा। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर, खासकर सायन और किंग्स सर्कल के पास, यातायात जाम की सूचना मिली, जिससे सुबह के समय यात्रियों को देरी हुई।
मुंबई की उपनगरीय रेलवे, जो शहर की जीवनरेखा है, में सेंट्रल और हार्बर लाइनों पर 10-15 मिनट की देरी देखी गई, जबकि हार्बर लाइन पर सुबह-सुबह कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं। वेस्टर्न लाइन पर पाँच मिनट तक की मामूली देरी के साथ स्थिति थोड़ी बेहतर रही।
महाराष्ट्र
वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से न्यायपालिका में विश्वास बहाल हुआ, कोर्ट ने आपत्तियों को स्वीकार कर उस पर स्थगन आदेश लगाया: रईस शेख

SUPRIM COURT RAIS SHAIKH
मुंबई: भिवंडी पूर्व से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों पर दी गई अंतरिम रोक का स्वागत किया है और संतोष व्यक्त किया है।
अदालत के फैसले पर रईस शेख ने कहा कि वक्फ बोर्ड की समिति में अधिकतम चार गैर-मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। यानी 11 में से बहुमत मुसलमानों का होना चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया है कि जहाँ तक संभव हो, बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक मुस्लिम होना चाहिए।
वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने की शर्त पाँच साल तक इस्लाम का पालन करना थी। इस प्रावधान को यह कहते हुए स्थगित कर दिया गया कि जब तक सरकार स्पष्ट कानून नहीं बनाती, यह प्रावधान लागू नहीं होगा। रईस शेख ने कहा कि अदालत का यह स्पष्टीकरण कि वक्फ ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय द्वारा वक्फ संपत्ति के स्वामित्व का फैसला होने तक वक्फ बोर्ड को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, केंद्र सरकार के मुँह पर तमाचा है।
यह फैसला अस्थायी है। जब तक इस कानून के नियम नहीं बन जाते, तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। लेकिन यह अंतरिम निर्णय संतोषजनक है और न्यायालय में विश्वास बढ़ाता है।
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