राजनीति
शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार, 28 नए मंत्री शामिल

मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का दूसरे विस्तार में 28 मंत्रियों को प्रभारी राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जिन 28 मंत्रियों ने शपथ ली है, उनमें 20 केबिनेट और आठ राज्यमंत्री है। राजभवन के सांदीपनी सभागार में आयोजित समारोह में प्रभारी राज्यपाल आनंदी बेन पटेल 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई, इनमें पार्टी ने नए चेहरों पर दाव लगाया है।
केबिनेट मंत्री के तौर पर गोपाल भार्गव, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, बिसाहू लाल सिंह , यशोधरा राजे सिंधिया, भूपेन्द्र सिंह, एदल सिंह कंसाना, बृजेन्द्र प्रताप सिंह, विश्वास सारंग, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रेम सिंह पटेल, ओम प्रकाश सकलेचा, उषा ठाकुर, अरविंद भदौरिया, मोहन यादव, हरदीप सिंह डंग, राज्यवर्धन सिह दत्तीगांव ने शपथ ली।
वहीं राज्यमंत्री के रूप में भारत सिंह कुशवाहा, इंदर सिंह परमार, रामखिलावन पटेल, राम किशोर कांवरे, बृजेन्द्र सिंह यादव, गिर्राज दंडोतिया, सुरेश धाकड और ओ पी एस भदौरिया को शपथ दिलाई गई।
शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा मौजूद रहे। राज्य मंत्रिमंडल में 28 सदस्यों के शपथ लेने से कुल मंत्रियों की संख्या 33 हो गई है।
राज्य के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बुधवार की देर रात तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान के निवास पर प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा व महामंत्री सुहास भगत की बैठक चली। इस बैठक में राष्टीय नेतृत्व से भेजी गई संभावित मंत्रियों के नामों सहित अन्य नामों पर मंथन चला। उसके बाद नामों को अंतिम रूप दे दिया गया ।
राजनीति
महाराष्ट्र : हिंदी भाषा पर शिवसेना-यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे बोले- जबरदस्ती नहीं चलेगी

मुंबई, 23 अगस्त। शिवसेना-यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हिंदी भाषा को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। शनिवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें किसी भाषा या देश के प्रति कोई विरोध नहीं है, लेकिन किसी भाषा को जबरन थोपे जाने का विरोध है।
शिवसेना-यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, “जब मैं दिल्ली गया था, वहां मुझसे पूछा गया कि आप हिंदी का विरोध क्यों करते हैं? मैंने कहा, अगर आप प्यार से बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जबरदस्ती नहीं चलेगी।” उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, “एक हिंदी पत्रकार ने मुझसे सवाल पूछा और मैंने उसी की भाषा (हिंदी) में जवाब दिया। मैंने कहा, ‘तुम्हें मेरी हिंदी समझ में आ रही है ना?’ मुझे भी हिंदी आती है, और मैं उतनी हिंदी बोल लेता हूं जितनी जरूरी हो।”
उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार और भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा, “आज जो ‘महाविकास गाड़ी’ और ‘इंडिया गाड़ी’ को भ्रष्टाचार से जोड़कर दिखाया जा रहा है, उसी भ्रष्टाचार को आज ये लोग खुद बढ़ावा दे रहे हैं। जब प्रधानमंत्री महाराष्ट्र आते हैं, तो उनके आसपास जो लोग होते हैं, वो कोई ‘कुंभ मेला’ नहीं, बल्कि ‘दंभ मेला’ होता है।”
शिवसेना-यूबीटी के प्रमुख उद्धव यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, “आदर्श घोटाले से लेकर 70 हजार करोड़ के घोटाले तक के आरोप पहले खुद प्रधानमंत्री ने लगाए थे, तो अब वही लोग मंत्री कैसे बन गए? भ्रष्टाचारियों को आप खुद बढ़ावा दे रहे हैं।” उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, उन्हें ही भाजपा सरकार में पद दिया जा रहा है।
इस दौरान, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे पर भी ठाकरे ने केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए और कहा, “आप शेख हसीना को भारत बुलाते हैं, जबकि बांग्लादेश का विरोध करते हैं। ये दोहरी नीति क्यों?”
राष्ट्रीय समाचार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसआरए को विले पार्ले स्लम पुनर्विकास के लिए कार्यारंभ प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया, देरी के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई

मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मुंबई के विले पार्ले में एक झुग्गी पुनर्विकास परियोजना को कथित रूप से रोकने के लिए झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) और अन्य अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है और उन्हें सटेरी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एलएलपी को कार्य प्रारंभ प्रमाण पत्र (सीसी) जारी करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने शुक्रवार को सटेरी बिल्डर्स और एक झुग्गी बस्ती सोसाइटी, श्री गुरुकृपा एसआरए सीएचएस द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें परियोजना में बार-बार आ रही रुकावटों को चुनौती दी गई थी। पीठ ने कहा कि परियोजना को न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही मंजूरी दिए जाने के बावजूद, अधिकारी अभी भी नई आपत्तियाँ उठा रहे हैं।
यह विवाद दयालदास रोड पर एक प्लॉट और उससे सटे डीपी रोड प्लॉट से संबंधित है, जिसे डेवलपर को नवंबर 2020 में एक स्लम पुनर्वास योजना के तहत पुनर्विकास करने के लिए नियुक्त किया गया था। एसआरए ने डेवलपर को सड़क चौड़ीकरण (पीएपी) से प्रभावित व्यक्तियों को भी समायोजित करने का निर्देश देने के बाद मई 2022 में एक आशय पत्र (एलओआई) और अनुमोदन की सूचना (आईओए) प्रदान की थी।
हालाँकि, कुछ झुग्गीवासियों और एक प्रतिद्वंद्वी डेवलपर, जिसे कथित तौर पर स्थानीय विधायक पराग अलावानी (प्रतिवादी 9) का समर्थन प्राप्त था, ने इन मंज़ूरियों को चुनौती दी। हालाँकि सर्वोच्च शिकायत निवारण समिति (AGRC) ने शुरुआत में जुलाई 2022 में LOI को रद्द कर दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2024 में इसे बहाल कर दिया और मई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश को बरकरार रखा।
सोसायटी के अधिवक्ता मयूर खांडेपारकर और ऋषि भट्ट ने भी दलील दी कि अलवानी के हस्तक्षेप के कारण परियोजना अनावश्यक रूप से रुकी हुई है।
बिल्डर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सखारे और अधिवक्ता योगेश संकपाल ने तर्क दिया कि “प्रतिद्वंद्वी डेवलपर के समर्थन में कार्य कर रहे प्रतिवादी संख्या 9 के हस्तक्षेप के कारण पूरे पुनर्विकास को हर स्तर पर व्यवस्थित रूप से बाधित किया जा रहा है।”
उन्होंने बताया कि एसआरए ने 31 जुलाई, 2025 को एक नया नोटिस जारी किया, जिसमें डीपी रोड प्लॉट के लिए एक और प्रस्ताव मांगा गया, जबकि इसे पहले ही स्वीकृत और बरकरार रखा जा चुका है।
अदालत ने कहा: “यह वास्तव में सबसे खेदजनक स्थिति को दर्शाता है जब कोई वैधानिक प्राधिकरण किसी बाहरी या न्यायेतर हस्तक्षेप के कारण अपने वैधानिक कर्तव्यों का परित्याग करता है… ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 2 (एसआरए) ने वर्तमान मामले में ऐसा ही किया है।”
राज्य की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने स्पष्ट किया कि आवास मंत्री ने “केवल एक बैठक की है और कोई बाध्यकारी निर्देश जारी नहीं किया है और न ही कोई निर्णय लिया गया है” और एसआरए को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए।
यह देखते हुए कि बिल्डर ने परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के लिए किराया जमा करने सहित अपने दायित्वों का पालन किया है, अदालत ने कहा कि सीसी रोकने का “बिल्कुल कोई कारण नहीं” है। इसने अधिकारियों को “प्रक्रिया पूरी करने और सीसी जारी करने” का निर्देश दिया और उन्हें “प्रतिवादी 8 (पगरानी यूनिवर्सल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, एक अन्य डेवलपर) और 9 की ओर से वर्तमान स्लम योजना से संबंधित किसी भी शिकायत और/या हस्तक्षेप” पर विचार करने से रोक दिया।
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मलिन बस्ती अधिनियम एक कल्याणकारी कानून है, जो गरीबी, गंदगी और गंदगी में रहने को मजबूर लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने के लिए बनाया गया है।
पीठ ने कहा, “स्लम अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि झुग्गीवासियों को पुनर्वास के बिना बेदखल होने से बचाया जाए और उन्हें सभ्य, सुरक्षित और स्वच्छ आवास/रहने की स्थिति प्रदान की जाए।”
अपराध
ठाणे अपराध: रेलवे स्टेशन के पास जुर्माना वसूलने पर 30 वर्षीय ऑटो-रिक्शा चालक ने ट्रैफिक पुलिस सब-इंस्पेक्टर पर हमला किया; मामला दर्ज

ठाणे: शुक्रवार दोपहर ठाणे में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के बाद 30 वर्षीय एक गुस्साए ऑटो रिक्शा चालक ने एक यातायात पुलिस उपनिरीक्षक पर कथित तौर पर हमला कर दिया।
आरोपी की पहचान ठाणे के राबोडी निवासी सदरुद्दीन काज़ी के रूप में हुई है। ठाणे यातायात पुलिस में तैनात पुलिस उप-निरीक्षक विजय बाबूराव कांबले (55) घटना के समय ठाणे रेलवे स्टेशन के पास यातायात प्रबंधन की ड्यूटी पर थे।
यह विवाद शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ, जब काज़ी को निर्धारित ऑटो-रिक्शा स्टैंड के बाहर एक यात्री को उठाते हुए देखा गया। यह उल्लंघन देखकर, पुलिस उपनिरीक्षक कांबले ने काज़ी से संपर्क किया और ऑनलाइन जुर्माना लगाया, जिसके बाद तीखी बहस हुई। बात जल्द ही मारपीट में बदल गई।
घटनास्थल पर मौजूद अन्य यातायात पुलिस कर्मी कांबले की मदद के लिए दौड़े और आरोपी को रोका। इसके बाद काजी को ठाणे नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इसके बाद काजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
ठाणे नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भरत चौधरी ने कहा, “हमने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। प्रारंभिक जाँच से पता चलता है कि आरोपी के ऑटो रिक्शा पर पहले भी कई बार जुर्माना लगाया जा चुका है। आगे की जाँच जारी है।”
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