अपराध
राजस्थान हाई कोर्ट से बलात्कार के दोषी को 15 दिन की पैरोल, पत्नी के मौलिक अधिकारों के चलते फैसला

पंजाब की एक अदालत ने हाल ही में जेल परिसर में कैदियों को अपने वंश को बनाए रखने के लिए अपने जीवनसाथी के साथ समय बिताने के लिए एक अलग कमरा स्थापित करने का आदेश दिया था, जिसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय ने अब बलात्कार के दोषी को 15 दिन की पैरोल दी है ताकि वह अपने वंश को आगे बढ़ा सके। उच्च न्यायालय ने हाल ही में नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के आरोप में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत अलवर जेल में 20 साल की सजा काट रहे राहुल बघेल (22) को अपनी पत्नी बृजेश देवी (25) के साथ समय बिताने के लिए रिहा करने का आदेश दिया। बघेल बुधवार को पैरोल पर रिहा हुआ।
एक अधिकारी ने कहा कि राजस्थान में यह पहला फैसला है जिसमें बलात्कार के दोषी को पैरोल दी गई है। राजस्थान के पैरोल नियमों के तहत, बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के दोषी को आमतौर पर पैरोल नहीं दी जाती है या उसे खुली जेल में नहीं भेजा जाता है। लेकिन उच्च न्यायालय ने महिला के संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए वंश के संरक्षण के उद्देश्य से पैरोल पर अपने पति की रिहाई के लिए बृजेश देवी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया।
बृजेश देवी ने बच्चे पैदा करने के अपने मौलिक और संवैधानिक अधिकार का हवाला देते हुए 13 जुलाई को अलवर जिला अदालत में एक आपातकालीन पैरोल याचिका दायर की थी। एक सप्ताह के बाद 20 जुलाई को उसने बघेल के लिए 30 दिन की पैरोल की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन हाईकोर्ट ने बघेल को 15 दिन के पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है।
याचिका में कहा गया है कि दंपति को बच्चा पैदा करने से रोकना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 की भावना के खिलाफ होगा। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति समीर जैन की दोहरी पीठ ने संतान की कमी के आधार पर राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स के नियम 11(1)(3) के तहत याचिका स्वीकार कर ली।
हैरानी की बात है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की कि कैदी पॉक्सो अधिनियम के तहत 20 साल की सजा काट रहा है, बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के दोषी को आमतौर पर पैरोल नहीं दी जाती है या उसे खुली जेल नहीं भेजा जाता है। बघेल को अलवर जिले के हनीपुर में 2019 में 16 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोप में 13 जून, 2020 को अलवर पोक्सो अदालत ने 20 साल की जेल की सजा सुनाई थी।
अपराध
सीबीआई ने आयुध निर्माणी, नागपुर के पूर्व उप महाप्रबंधक पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया

नागपुर, 25 अगस्त 2025 — केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आयुध निर्माणी अंबाजहरी (ओएफएजे), नागपुर के तत्कालीन उप महाप्रबंधक, नागपुर स्थित एक निजी कंपनी, उसके प्रोप्राइटर तथा अन्य अज्ञात सरकारी व गैर-सरकारी व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है।
शिकायत के अनुसार, उक्त उप महाप्रबंधक ने अपने पद पर रहते हुए एक निजी फर्म स्थापित की और निविदाओं की शर्तों में हेरफेर कर उस फर्म को ठेके दिलाए। आरोप है कि उक्त फर्म ने निविदाएं पाने के लिए जाली और फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे।
जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी अधिकारी ने अपने और अपने परिवार के बैंक खातों के माध्यम से उक्त निजी फर्म के साथ कई वित्तीय लेन-देन किए।
मामला दर्ज होने के बाद सीबीआई ने 25 अगस्त 2025 को चार स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें आरोपी के कार्यालय और आवासीय परिसरों से दस्तावेज़, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य आपत्तिजनक सबूत बरामद किए गए।
जांच एजेंसी अब बरामद किए गए सबूतों की गहन जांच कर रही है, ताकि भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ियों की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके।
अपराध
दिल्ली के मालवीय नगर में दो युवकों पर चाकू से हमला, एक की मौत

CRIME
नई दिल्ली, 30 अगस्त। दिल्ली के मालवीय नगर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात हुई। खिड़की एक्सटेंशन के जे ब्लॉक में दो युवकों पर चाकू से हमला किया गया। इस हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हत्या, हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए प्रयास जारी हैं।
पुलिस को सूचना मिली थी कि खिड़की एक्सटेंशन के जे ब्लॉक में दो युवकों पर हमला हुआ है और दोनों सड़क पर खून से लथपथ पड़े हैं। इसके बाद मदन मोहन मालवीय अस्पताल से खबर आई कि अस्पताल में लाए गए एक घायल शख्स की मौत हो गई है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
इस हमले में मारे गए युवक की पहचान खिड़की एक्सटेंशन निवासी विवेक (11) के रूप में हुई। मूल रूप से आगरा (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला विवेक एक रेस्टोरेंट में काम करता था। उसका शव ट्रॉमा सेंटर भेजा गया।
वहीं दूसरे युवक की पहचान गुप्ता कॉलोनी, खिड़की एक्सटेंशन निवासी अमन (21) हुई। अमन डीएलएफ में काम करता था। उसका इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है।
पुलिस के मुताबिक सुबह एक और कॉल आई, जिसमें बताया गया कि चार लड़कों के हाथ खून से सने थे और चाकू लिए हुए थे और लूटपाट के बाद भागे। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि इन्हीं चारों ने विवेक और अमन पर हमला किया था। पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।
जांच में पता चला कि यह हमला सुनियोजित हो सकता है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। इस घटना में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इलाके में रहने वाले लोगों को शांतिपूर्ण माहौल मिले और उन्हें दहशत के साए जीने के लिए विवश न होना पड़े।
अपराध
विरार इमारत हादसा: मामले में 5 लोग गिरफ्तार; जांच अपराध शाखा को सौंपी गई

CRIME
पालघर: विरार में रमाबाई इमारत के ढहने की घटना की जांच, जिसमें इस सप्ताह की शुरुआत में 17 लोगों की जान चली गई थी, अपराध शाखा इकाई 3 को सौंप दी गई है।
शुरुआत में, बिल्डर नित्तल गोपीनाथ साने (48) को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। आगे की पूछताछ के बाद, पुलिस ने दिवंगत ज़मींदार परशुराम दलवी की बेटियों और दामाद शुभांगी भोईर (38), संध्या पाटिल (35), सुरेंद्र भोईर (46) और मंगेश पाटिल (35) को भी हिरासत में ले लिया है। सभी पाँचों आरोपियों को शनिवार को वसई सत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा।
जांचकर्ताओं के अनुसार, दलवी ने 2008 और 2011 के बीच डेवलपर साने के साथ इमारत के निर्माण के लिए एक समझौता किया था। 2020 में, नगर निगम ने मरम्मत की आवश्यकता का हवाला देते हुए एक नोटिस जारी किया था। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह संरचना अवैध थी।
मंगलवार को एक इमारत ढहने से त्रासदी हुई, जिसमें 17 निवासियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। जाँच लापरवाही, भूस्वामियों की जवाबदेही और अनधिकृत निर्माण में डेवलपर की भूमिका पर केंद्रित है।
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