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Tuesday,21-April-2026
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दिल्ली के 12 ‘मोस्ट वांडेट’ अपराधी

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Arrest

दिल्ली में पिछले कुछ माह में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने अब 12 ‘मोस्ट वांडेट’ अपराधियों की लिस्ट अपडेट की है। ये अपराधी जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद भूमिगत हो गए। इन 12 अपराधियों में पांच उत्तर-पूर्वी दिल्ली के हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नरेंदर उर्फ रवि गंगवाल का नाम है, जो कि मकोका के तहत अंबेडकरनगर पुलिस स्टेशन में वांछित है। वह मदनगीर में रहता है और उस पर 50 हजार रुपये का इनाम है। वह अपना गैंग चलाता है, दिल्ली में कई जघन्य अपराधों में उसकी संलिप्तता रही है।

लिस्ट में दूसरे नंबर पर दिल्ली के पूर्व विधायक रामबीर शौकीन का नाम है, जो कि नांगलोई दिल्ली का रहने वाला है। रामबीर शौकीन गैंगस्टर नीरज बवाना का मामा है। 2015 में शौकीन की बवाना में स्थित संपत्ति से एके-47 बरामद हुआ था। 2018 में शौकीन दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से फरार हो गया था, उस समय वह उत्तर प्रदेश की पुलिस हिरासत में था। उसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का इनाम है।

उत्तरपूर्वी दिल्ली के चौहान बांगर इलाके में रहने वाले राशिद उर्फ केबलवाला इस लिस्ट में तीसरे नंबर है। पुलिस स्टेशन वेलकम में उसके खिलाफ हत्या सहित कई केस दर्ज हैं और उस पर भी 50 हजार रुपये का इनाम है।

नजफगढ़ और आसपास के इलाके से गैंग संचालित करने वाला कपिल सांगवान उर्फ नंदू पर भी हत्या और आर्म्स एक्ट सहित कई केस दर्ज हैं और उस पर भी 50 हजार रुपये का इनाम है।

कपिल सांगवान का भाई ज्योति सांगवान लिस्ट में पांचवें नंबर पर है। उस पर द्वारका नार्थ पुलिस स्टेशन में हत्या और अन्य धाराओं में केस दर्ज है।

लिस्ट में छठे नंबर पर उत्तरपूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी निवासी कासिम का नाम है। कासिम को इलाके में राजू बचैन के नाम से जाना जाता है। उस पर हत्या, हत्या का प्रयास सहित कई केस दर्ज हैं। उस पर 50 हजार रुपये का इनाम है।

हाशिम उर्फ बाबा मुस्तफाबाद का रहने वाला है और हत्या, हत्या का प्रयास सहित कई धाराओं में उस पर मामले दर्ज हैं। उस पर एक लाख रुपये का इनाम है।

लिस्ट में आठवें नंबर पर विकास लंगपुरिया का नाम है। यूं तो वह हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है लेकिन दिल्ली के नजफगढ़ में उसके खिलाफ मकोका सहित कई मामले दर्ज हैं। उस पर एक लाख रुपये का इनाम है।

नौवें नंबर पर विजय सिंह उर्फ विजय पहलवान है और वह दिल्ली के किशनगढ़ का रहने वाला है। उसके खिलाफ हत्या सहित कई मामलों में वसंत कुंज थाना में प्राथमिकी दर्ज है। उस पर भी एक लाख रुपये का इनाम है।

अब्दुल नासिर जाफराबाद का कुख्यात अपराधी है और मकोका सहित अन्य मामलों में दिल्ली पुलिस को उसकी तलाश है।

समीर उर्फ छोटू लिस्ट में 11वें नंबर पर है। वह जाफराबाद का रहने वाला है और सीलमपुर पुलिस थाने में हत्या और अन्य मामलों में वांछित है। उस पर भी एक लाख रुपये का इनाम है।

लिस्ट में 12वें नंबर पर दिल्ली के आया नगर का रहने वाला रोहित चौधरी है। साकेत पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ हत्या और अन्य मामले दर्ज हैं। उस पर एक लाख रुपये का इनाम है।

दिल्ली पुलिस ने पिछले कुछ महीनों से अपराधियों की धड़पकड़ के लिए अभियान चला रखा है जिसमें उसे सफलता भी मिली है। उसने जितेंदर मान उर्फ गोगी (29) और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। जितेंदर पर 6.5 लाख रुपये का इनाम था।

पिछली आठ जुलाई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संदीप ढिल्लन को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया। वह 2018 में दिल्ली के एक अस्पताल से पुलिस हिरासत से फरार हो गया था।

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नासिक: जालसाज अशोक खराट की जांच में अहम नतीजा, कई जगहों पर छापेमारी के दौरान जानवरों के अवशेष और महिलाओं के बाल बरामद, बली देने का संदेह

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मुंबई: नासिक के धोखेबाज अशोक खरात की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं और SIT ने कई जगहों पर छापेमारी की है। SIT को यहां से जानवरों के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन SIT ने यह जांच शुरू कर दी है कि क्या ये सच में जानवरों के अवशेष हैं या फिर मानव बलि का मामला है। इस मामले में SIT ने अवशेषों को अपने कब्जे में भी ले लिया है, वहीं शक है कि अशोक खरात अघोरी करता था और इसी प्रथा के चलते उसने मानव बलि भी दी होगी। इस बारे में SIT की जांच सही दिशा में जा रही है। नासिक के धोखेबाज अशोक खरात मामले में SIT की जांच में कई अहम नतीजे भी निकले हैं। SIT टीम की हेड तेजस्वी सतपोवे पहले भी कई हाई-प्रोफाइल मामलों पर काम कर चुकी हैं और उनकी जांच कर चुकी हैं। इसी तरह अब नासिक मामले में भी जांच चल रही है। तेजस्वी सतपोवे की मां टीचर हैं जबकि उनके पिता किसान हैं। वह अहमदनगर के शेगांव की रहने वाली हैं। तेजस्वी सतपोवे ने अब खरात के पॉलिटिकल कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है। अशोक खरात के कई बड़े नेताओं और अफसरों से भी कनेक्शन थे। महिला आयोग की हेड रूपाली चाकणकर से भी उनके कनेक्शन थे, इसी आधार पर रूपाली को इस्तीफा देना पड़ा था। SIT जांच में जानवरों के अवशेषों के साथ महिलाओं के बाल भी मिले थे। अब SIT टीमें पता लगा रही हैं कि ये बाल किसके हैं, क्या ये एक महिला के बाल हैं या कई महिलाओं के बाल हैं।

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मुंबई : मलाड रेलवे स्टेशन पर नमाज़ का वीडियो वायरल होने के बाद 3 हॉकरों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज

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मुंबई : रेलवे पुलिस ने बताया कि मलाड रेलवे स्टेशन पर नमाज़ पढ़ते हुए तीन फेरीवालों का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल होने के बाद उनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, तीनों हॉकरों की पहचान मुश्ताक बाबू लोन, सोहेब सदाकत साहा और बिस्मिल्लाह दीन अंसारी के रूप में हुई है। आरपीएफ ने अनाधिकार प्रवेश के लिए रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत मामला दर्ज किया, जबकि जीआरपी ने स्टेशन मास्टर की शिकायत के बाद बीएनएस की धारा 168 के तहत एक और मामला दर्ज किया। वीडियो वायरल होने के बाद, भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि इस घटना के संबंध में एफ आई आर दर्ज की जाएगी। समाचार एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, “मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर, स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, खुलेआम एक छोटे मंडप जैसी संरचना बना दी गई है, और वहाँ नमाज़ पढ़ी जाने लगी है… इस पूरे मामले को लेकर एक एफ आई आर दर्ज की जाएगी।”

वायरल वीडियो में कुछ लोग मलाड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ठीक बगल में बने एक अस्थायी शेड के नीचे नमाज़ पढ़ते हुए दिखाई दिए। रिपोर्ट के अनुसार, मलाड वेस्ट रेलवे स्टेशन पर विस्तार का काम चल रहा है और रेलवे ने इस प्रोजेक्ट के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास एक बड़ी खुली जगह बनाई है। इस बीच, पिछले ही हफ़्ते बॉम्बे हाई कोर्ट ने टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालकों को रमज़ान के दौरान शहर के हवाई अड्डे के भीतर एक अस्थायी शेड में नमाज़ अदा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि सुरक्षा धर्म से ऊपर है।

अदालत ने कहा कि रमज़ान मुस्लिम धर्म का एक अहम हिस्सा है, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि लोग किसी भी जगह पर नमाज़ पढ़ने के धार्मिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते, खासकर हवाई अड्डे के आस-पास, जहाँ सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंताएँ होती हैं। अदालत टैक्सी-रिक्शा ओला-ऊबर मेंस यूनियन की तरफ़ से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि जिस अस्थायी शेड में वे नमाज़ पढ़ते थे, उसे पिछले साल गिरा दिया गया था। याचिका में अदालत से यह गुज़ारिश की गई थी कि वह अधिकारियों को निर्देश दे कि वे उन्हें उसी इलाके में नमाज़ पढ़ने के लिए कोई जगह आवंटित करें।

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असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, विवादित वीडियो को लेकर दी शिकायत

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हैदराबाद, 9 फरवरी : एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग करते हुए हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर को औपचारिक शिकायत दी। यह शिकायत एक कथित विवादित और अब डिलीट किए जा चुके वीडियो को लेकर की गई है, जिसमें सीएम सरमा को मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया है।

पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र में ओवैसी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पिछले कई वर्षों से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सार्वजनिक भाषणों और अन्य मंचों के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयान देते रहे हैं, जिनमें से कई अब भी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

पुलिस कमिश्नर के नाम पत्र में ओवैसी ने कहा, “मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पिछले कई सालों से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सार्वजनिक भाषणों और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। ऐसे कई भाषण अभी भी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। हाल के महीनों में मुख्यमंत्री ने जानबूझकर अपने नफरत भरे भाषणों को और तेज कर दिया है, जिसका साफ और सचेत इरादा मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देना है, यह जानते हुए भी कि ऐसे आरोप राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक हैं और सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट करने वाले हैं।”

ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन अब्दुल्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में साफ तौर पर कहा है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना और राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक चरित्र, विशेष रूप से कानून के शासन की रक्षा करना राज्य और कानून लागू करने वाली एजेंसियों का संवैधानिक कर्तव्य है। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि पुलिस को औपचारिक शिकायत के अभाव में भी नफरत भरे भाषणों के मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए और कोई भी निष्क्रियता या हिचकिचाहट कर्तव्य की गंभीर लापरवाही मानी जाएगी।

उन्होंने कहा, “मैं यह बताना चाहता हूं कि असम भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक ‘एक्स’ अकाउंट द्वारा 7 फरवरी को पोस्ट किया गया एक हालिया वीडियो, जिसे एक दिन बाद हटा दिया गया था लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, उसमें हिमंत बिस्वा सरमा को हथियार से लैस दिखाया गया है और वे उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जिन्हें साफ तौर पर मुसलमान दिखाया गया है और उन्हें गोली मार रहे हैं। उक्त पोस्ट और वीडियो, उसमें इस्तेमाल की गई तस्वीरों और ‘पॉइंट ब्लैंक शॉट’ और ‘कोई दया नहीं’ जैसे बयानों के साथ, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और दुर्भावना को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के इरादे से किया गया एक जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य है।”

उन्होंने आगे कहा कि यह वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया गया था और पूरे भारत में उपलब्ध था, जिसमें इस पुलिस स्टेशन का अधिकार क्षेत्र भी शामिल है। मैंने इसे इस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में देखा है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कानून के अनुसार श्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ तत्काल और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें।

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