अपराध
2017-19 के बीच मादक पदार्थों की तस्करी के 1.99 लाख मामले हुए दर्ज

सरकार ने मंगलवार को कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 2017 और 2019 के बीच नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित 1,99,716 मामले दर्ज किए हैं। लोकसभा में एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि तेज निगरानी, प्रभावी निगरानी, सार्वजनिक सहयोग, स्रोत-आधारित खुफिया, बेहतर प्रवर्तन के लिए क्षेत्र के अधिकारियों के संवेदीकरण आदि के परिणामस्वरूप देश में मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित मामलों की संख्या के पंजीकरण में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) केंद्रीय एजेंसी है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रिपोर्ट किए गए अपराधों के आंकड़ों को संकलित करती है, और इसे अपने वार्षिक प्रकाशन क्राइम इन इंडिया में प्रकाशित करती है।
राय ने कहा कि ताजा प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2019 की है।
राय ने कहा, “वर्ष 2017, 2018 और 2019 के लिए नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम-1985 के तहत दर्ज मामलों का राज्य,संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण क्रमश: 63,800, 63,137 और 72,779 है।”
यह सवाल लोकसभा सांसद के. मुरलीधरन ने पूछा था।
मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए, प्रभावी ड्रग कानून प्रवर्तन के लिए वर्ष 2016 में गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा नार्को समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) तंत्र स्थापित किया गया था।
उन्होंने कहा , “इस प्रणाली को बेहतर समन्वय के लिए 29 जुलाई, 2019 को एमएचए द्वारा जिला स्तर तक एक चार स्तरीय योजना में पुनर्गठित किया गया है। बड़े जब्ती मामलों की जांच की निगरानी के लिए, महानिदेशक के साथ एक संयुक्त समन्वय समिति, एनसीबी को इसके अध्यक्ष के रूप में सरकार ने 19 जुलाई, 2019 को स्थापित किया था।”
उन्होंने यह भी कहा कि अखिल भारतीय ड्रग जब्ती डेटा के डिजिटलीकरण के लिए, एमएचए ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक के जनादेश के तहत सभी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए वर्ष 2019 में एसआईएमएस (जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली) नामक एक ई-पोर्टल लॉन्च किया है।
उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए राज्यों को सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता पात्र राज्यों को उनकी मादक इकाइयों को मजबूत करने के लिए प्रदान की जाती है।
राय ने यह भी कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), भारतीय तटरक्षक बल, रेलवे सुरक्षा बल और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को एनडीपीएसए अधिनियम के तहत दूर-दराज और दूर-दराज में मादक दवाओं के निषेध के लिए देश के क्षेत्रों को अधिकार दिया गया है।
उन्होंने कहा कि अवैध खेती को उपग्रह इमेजरी के उपयोग और राज्यों के साथ समन्वय में ऐसी फसलों के विनाश के माध्यम से संबोधित किया जाता है।
उन्होंने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक हिस्से के रूप में, भारत ने एनडीपीएस और रासायनिक अग्रदूतों के साथ-साथ संबंधित अपराधों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए 26 द्विपक्षीय समझौतों, 15ए समझौता ज्ञापन और विभिन्न देशों के साथ सुरक्षा सहयोग पर दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
साथ ही यह भी बताया कि एनसीबी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे सार्क ड्रग ऑफेंस मॉनिटरिंग डेस्क(एसडीओएमडी), ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स), कोलंबो प्लान, एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) आसियान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी समन्वय करता है, जो ड्रग मैटर्स (एएसओडी), बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक), ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी), अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (आईएनसीबी) आदि के लिए सूचना और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला कर सकें।
अपराध
अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला को मिली जमानत, सोमवार को होगी रिहाई।

मुंबई: अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला, जिन्हें नवंबर 2024 में उनके आवास से मादक पदार्थों की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, को मुंबई की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। गुलीवाला पिछले चार महीने से अधिक समय से हिरासत में थीं।
अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं, जिनमें उनका पासपोर्ट जमा करना, यात्रा पर प्रतिबंध और जांच अधिकारी के समक्ष सप्ताह में तीन बार उपस्थित होना शामिल है, जब तक कि आरोप पत्र दाखिल नहीं हो जाता।
गुलीवाला के वकील, अयाज खान, ने दलील दी कि उन्हें बरामद वस्तुओं की जानकारी नहीं थी और वह उस परिसर की अकेली निवासी नहीं थीं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि छापे के दौरान सीसीटीवी सिस्टम बंद कर दिया गया था और कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं की गई थी।
विशेष लोक अभियोजक विभावरी पाठक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि गुलीवाला के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
अदालत ने यह देखते हुए कि जब्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, गुलीवाला को जमानत दी, लेकिन सख्त शर्तों के साथ।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
कनाडा में भारतीय नागरिक की चाकू घोंपकर हत्या

ओटावा, 5 अप्रैल। कनाडा के ओटावा के निकट रॉकलैंड इलाके में एक भारतीय नागरिक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। कनाडा में भारतीय दूतावास ने शनिवार सुबह घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है।
भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवार को सहायता देने का भी ऐलान किया।
दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “ओटावा के निकट रॉकलैंड में चाकू घोंपने से एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत से हम बहुत दुखी हैं। पुलिस ने बताया है कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। हम शोक संतप्त परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय सामुदायिक संघ के माध्यम से निकट संपर्क में हैं।”
हालांकि चाकू मारने की घटना का विवरण अभी भी अस्पष्ट है, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि यह घटना सुबह-सुबह क्लेरेंस-रॉकलैंड क्षेत्र में हुई।
अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि क्या यह वही मामला है जिसका उल्लेख भारतीय दूतावास ने किया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हत्या की चल रही जांच के तहत ओन्टारियो प्रांतीय पुलिस (ओपीपी) ने क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है।
पुलिस ने रॉकलैंड निवासियों को भी चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्हें सलाह दी गई है कि वे कानून प्रवर्तन की गतिविधियों में वृद्धि की अपेक्षा करें, जबकि अधिकारी अपराध से जुड़ी परिस्थितियों की जांच जारी रखेंगे।
कनाडा स्थित दूतावास ने जनता को आश्वासन दिया कि वह इस कठिन समय में पीड़ित परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।
चाकू घोंपने के पीछे का मकसद अभी भी स्पष्ट नहीं है और जांच जारी है। दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने का वादा किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवार को उनकी ज़रूरत के मुताबिक सहायता मिले और मामले से जुड़ी आगे की कार्रवाई में मदद मिले।
अपराध
झारखंड में आयुष्मान भारत घोटाले में रांची सहित 21 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

रांची, 4 अप्रैल। आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमों ने रांची में शुक्रवार सुबह से कई स्थानों पर छापेमारी शुरू की है। शहर के अशोक नगर, पीपी कंपाउंड, एदलहातु, बरियातू, लालपुर और चिरौंदी इलाके में कई ठिकानों पर कड़ी सुरक्षा के बीच तलाशी चल रही है।
बताया जा रहा है कि रांची के अलावा कुल 21 ठिकानों पर यह रेड चल रही है। ईडी ने आयुष्मान भारत योजना में झारखंड में हुई गड़बड़ियों को लेकर हाल में ईसीआईआर (इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) दर्ज कर जांच शुरू की है। यह छापेमारी इसी मामले में उन लोगों के खिलाफ की जा रही है, जिनके घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त होने की संभावना है।
एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में भी तलाशी की जा रही है। संसद में पेश भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (सीएजी) में भी आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ियों का खुलासा किया गया था। इसमें बताया गया था कि झारखंड में भी कई अस्पतालों ने मरीजों के फर्जी इलाज का बिल बनाकर सरकार से करोड़ों की राशि का भुगतान ले लिया।
यहां तक कि कई ऐसे लोगों के इलाज के नाम पर राशि निकाली गई, जिनकी मौत हो चुकी थी। सीएजी की इस रिपोर्ट के बाद ईडी ने झारखंड स्टेट हेल्थ सोसायटी और स्वास्थ्य विभाग से आयुष्मान योजना में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा था। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने कुछ अस्पतालों के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर की सूचना ईडी को भेजी थी।
बताया जा रहा है कि ईडी ने इसी एफआईआर के आधार पर ईसीआईआर के रूप में दर्ज कर जांच शुरू की है। झारखंड में आयुष्मान योजना के तहत करीब 750 से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध हैं। इनमें से कई अस्पतालों में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा करने की शिकायतें हैं।
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