राष्ट्रीय समाचार
भारत की जीडीपी 2025 में 6.5 प्रतिशत और 2026 में 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी: एडीबी

नई दिल्ली, 23 जुलाई। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने बुधवार को कहा कि मजबूत घरेलू मांग, सामान्य मानसून और देश में मौद्रिक नरमी के बीच, भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025 में 6.5 प्रतिशत और 2026 में 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
मुद्रास्फीति की बात करें तो, देश में इस वर्ष 3.8 प्रतिशत और 2026 में 4.0 प्रतिशत मुद्रास्फीति रहने की संभावना है – जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुमानों के दायरे में है, एडीबी ने एक बयान में कहा।
भारत में, खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट से मुख्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। खाद्य मुद्रास्फीति के नकारात्मक होने के कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति जून में घटकर 2.1 प्रतिशत रह गई, जो 77 महीनों में सबसे कम है।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि इस वित्त वर्ष में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.4-6.7 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है, जिससे दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में देश की स्थिति मज़बूत होगी।
इस बीच, एशियाई विकास बैंक ने इस वर्ष और अगले वर्ष विकासशील एशिया और प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपने विकास पूर्वानुमानों को कम कर दिया है। यह गिरावट उच्च अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक व्यापार अनिश्चितता के साथ-साथ कमज़ोर घरेलू माँग के बीच निर्यात में कमी की आशंकाओं के कारण हुई है।
एडीबी का अनुमान है कि इस वर्ष क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएँ 4.7 प्रतिशत की दर से बढ़ेंगी, जो अप्रैल में जारी अनुमान से 0.2 प्रतिशत अंक कम है। एशियाई विकास परिदृश्य (एडीओ) जुलाई 2025 के अनुसार, अगले वर्ष के लिए पूर्वानुमान 4.7 प्रतिशत से घटाकर 4.6 प्रतिशत कर दिया गया है।
अमेरिकी टैरिफ और व्यापार तनाव में वृद्धि से विकासशील एशिया और प्रशांत क्षेत्र की संभावनाएँ और कमज़ोर हो सकती हैं।
अन्य जोखिमों में संघर्ष और भू-राजनीतिक तनाव शामिल हैं जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि कर सकते हैं, और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) के संपत्ति बाजार में अपेक्षा से भी अधिक गिरावट आ सकती है।
एडीबी के मुख्य अर्थशास्त्री अल्बर्ट पार्क ने कहा, “एशिया और प्रशांत क्षेत्र ने इस वर्ष लगातार चुनौतीपूर्ण बाहरी वातावरण का सामना किया है। लेकिन बढ़ते जोखिमों और वैश्विक अनिश्चितता के बीच आर्थिक दृष्टिकोण कमजोर हुआ है।”
पार्ट ने कहा, “क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं को अपने बुनियादी सिद्धांतों को मजबूत करना जारी रखना चाहिए और निवेश, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए खुले व्यापार और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना चाहिए।”
क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पीआरसी के लिए विकास अनुमान इस वर्ष 4.7 प्रतिशत और अगले वर्ष 4.3 प्रतिशत पर बनाए रखा गया है। दक्षिण पूर्व एशिया की अर्थव्यवस्थाएँ बिगड़ती व्यापार स्थितियों और अनिश्चितता से सबसे अधिक प्रभावित होंगी। एडीबी अब अनुमान लगाता है कि उप-क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएँ इस वर्ष 4.2 प्रतिशत और अगले वर्ष 4.3 प्रतिशत की वृद्धि करेंगी, जो प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के पूर्वानुमानों से लगभग आधा प्रतिशत कम है।
राष्ट्रीय समाचार
संसद में हंगामा जारी, लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार तक स्थगित

नई दिल्ली, 23 जुलाई। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को गुरुवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोनों सदनों में हंगामे के कारण बार-बार सदन की कार्यवाही बाधित हुई और इसे कई बार स्थगित करना पड़ा।
दोपहर 2 बजे जब दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हुई, तो भी सदन में नारेबाजी जारी रही। इसके चलते लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सदन में विचार तथा पारण के लिए समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 पेश किया।
इस दौरान सदन में विपक्ष के सांसद नारेबाजी करते नजर आए। विपक्षी सांसद बिहार में मतदाता सूची में रिव्यू का मुद्दा उठा रहे थे। विपक्ष के सांसद बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले पर चर्चा चाहते थे, लेकिन इसकी अनुमति न मिलने पर विपक्ष के सांसद नारेबाजी करते हुए अपनी सीटों से उठकर आगे आ गए। वे बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को रद्द करने के नारे लगा रहे थे।
सदन में हंगामा बढ़ता देख सदन की कार्रवाई गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कुछ यही स्थिति लोकसभा में भी रही। लोकसभा में गोवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 सदन के समक्ष विचार व पारित करने के लिए रखा जाना था। यहां भी विपक्ष के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले पर चर्चा की मांग उठाई। अपनी इस मांग को लेकर विपक्ष के सांसद नारेबाजी करने लगे और फिर विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी सीटों से उठकर आगे आ गए। यहां भी सदन में लगातार बढ़ता हंगामा देख सदन की कार्रवाई को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
इससे पहले आसन पर मौजूद पीठासीन अधिकारी कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसदों से अपनी सीटों पर वापस जाने का अनुरोध किया। उन्होंने सदन की कार्रवाई सुचारु रूप से चलने देने और नारेबाजी न करने का अनुरोध किया, लेकिन विपक्ष के सांसद अपनी मांग पर अड़े रहे हैं। इसके चलते सदन में बढ़ते हंगामे को देखते हुए पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्रवाई को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
गौरतलब है कि बुधवार को संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल भी नहीं हो सका। राज्यसभा व लोकसभा दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। बुधवार सुबह 11 बजे लोकसभा व राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने पर दोनों सदनों में हंगामा हुआ। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।
जब 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, यहां दोनों सदनों में सरकार व मंत्रियों से प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न काल होना था, लेकिन 12 बजे भी सदन में नारेबाजी जारी रही, जिसके कारण लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि, 2 बजे भी यह हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।
राष्ट्रीय समाचार
महाराष्ट्र सरकार 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोटों में बरी होने के मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई; कल सुनवाई तय

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने 7/11 के 2006 के ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 जुलाई को तय की है।
11 जुलाई 2006 को हुए विस्फोटों के परिणामस्वरूप मुंबई की उपनगरीय रेल प्रणाली में 180 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा अनेक अन्य घायल हो गए।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक विशेष अदालत द्वारा 2015 में दिए गए दोषसिद्धि के फ़ैसलों को रद्द कर दिया है, यह दर्शाता है कि अभियोजन पक्ष आरोपों की पुष्टि नहीं कर पाया। न्यायाधीशों ने कहा कि इस्तेमाल किए गए बमों के विशिष्ट प्रकार का निर्धारण नहीं किया गया था, और प्रस्तुत साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त थे।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया और 2015 के विशेष अदालत के फैसले को पलट दिया, जिसमें कई लोगों को दोषी ठहराया गया था, जिनमें से पाँच को मौत की सजा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोपों के समर्थन में विश्वसनीय सबूत पेश करने में विफल रहने के लिए आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) की आलोचना की। 11 जुलाई, 2006 को हुए बम विस्फोटों में 189 लोग मारे गए और 824 घायल हुए, जिसके बाद एटीएस ने व्यापक जाँच शुरू की।
अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले से जुड़े कई मुद्दों की ओर इशारा किया, खासकर गवाहों की गवाही की विश्वसनीयता और दबाव में लिए गए बयानों की वैधता पर। अदालत ने कहा कि कई गवाह, जैसे टैक्सी चालक और बम विस्फोट देखने का दावा करने वाले व्यक्ति, विश्वसनीय और समय पर सबूत पेश करने में विफल रहे। उदाहरण के लिए, टैक्सी चालकों ने विस्फोटों के महीनों बाद तक अपनी मुठभेड़ों की रिपोर्ट नहीं दी, और उनकी गवाही में विसंगतियों ने उनकी विश्वसनीयता को और कमज़ोर कर दिया।
अदालत ने अभियुक्तों के इकबालिया बयानों को अविश्वसनीय पाया, और यह संकेत दिया कि उन्हें यातना देकर हासिल किया गया था। ज़ब्त किए गए विस्फोटकों को ठीक से संभालने और सील करने में अभियोजन पक्ष की असमर्थता ने सबूतों को कमज़ोर कर दिया, जिससे बम की सामग्री की पहचान नहीं हो पाई। न्यायाधीशों ने दोषसिद्धि से न्याय की झूठी भावना की आलोचना की और कहा कि इसमें व्यापक रूप से अन्य लोगों से उत्पन्न वास्तविक खतरे को नज़रअंदाज़ किया गया।
इस मामले की कमियों में स्वीकारोक्ति पर अत्यधिक निर्भरता और संदिग्ध प्रत्यक्षदर्शी पहचान शामिल थी। प्रक्रियात्मक अनियमितताओं, जैसे अनुचित पहचान परेड, के कारण मामला खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली के महत्व पर बल देते हुए, एटीएस को उचित संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहने का फैसला सुनाया। यह मामला साक्ष्य मानकों को बनाए रखने के महत्व और आतंकवाद के मुकदमों में आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है, और गहन जाँच और विश्वसनीय साक्ष्य की आवश्यकता पर बल देता है।
राष्ट्रीय समाचार
बीएमसी द्वारा चिंताओं के समाधान का आश्वासन मिलने के बाद सफाई कर्मचारियों ने 23 जुलाई की हड़ताल वापस ले ली

मुंबई: बीएमसी द्वारा उनकी चिंताओं के समाधान का आश्वासन मिलने के बाद सफाई कर्मचारियों ने 23 जुलाई की अपनी प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली है। यह विरोध प्रदर्शन नगर निगम द्वारा शहर भर में कचरा प्रबंधन के लिए एक निजी एजेंसी नियुक्त करने के प्रस्ताव के विरोध में शुरू हुआ था। इस बीच, बीएमसी की कचरा प्रबंधन बोली में 24 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। अधिकारियों का दावा है कि इस कदम से नगर निगम को सालाना 160 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।
अशांति के बारे में
यह अशांति बीएमसी द्वारा कचरा निपटान और परिवहन को आउटसोर्स करने के प्रस्ताव से उपजी है, जिससे 6,000 स्थायी और 1,500 संविदा मोटर लोडरों की नौकरी जाने का डर पैदा हो गया है। मंगलवार को, एमडब्ल्यूएसी ने नगर निगम के अधिकारियों से मुलाकात की, जिन्होंने नौकरी की सुरक्षा और श्रमिकों के परिजनों के लिए अधिमान्य नौकरियों सहित लैड-पेज समिति के लाभों को जारी रखने का आश्वासन दिया। एमडब्ल्यूएसी नेता रमाकांत बाने ने कहा, “चूँकि वादा किया गया आवास भी तेजी से पूरा किया जाएगा, इसलिए हम बैठक से संतुष्ट हैं और हड़ताल वापस ले ली गई है।”
1972 में गठित लैड-पेज समिति ने सफाई कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों के लिए नौकरियों की सिफारिश की थी—जिसे 1979 से सरकारी प्रस्तावों के माध्यम से लागू किया गया। एक यूनियन नेता ने कहा, “बीएमसी ने आश्वासन दिया है कि निजीकरण के बाद सफाई विभाग में स्वीकृत 31,000 पदों में से किसी में भी कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने गैर-लाभकारी संगठनों के माध्यम से नियुक्त संविदा कर्मचारियों को उनके वेतन या भूमिका में बदलाव किए बिना नियमित करने पर भी सहमति व्यक्त की है। सोमवार को एक बैठक में बीएमसी और यूनियन के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।”
नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने कहा, “स्थायी मोटर लोडरों की नौकरियाँ नहीं जाएँगी। जहाँ तक संविदा कर्मचारियों का सवाल है, हम लंबित अदालती मामलों की समीक्षा करेंगे, लेकिन हम सकारात्मक बने हुए हैं।” इस बीच, कचरा संग्रहण और परिवहन के लिए बीएमसी के 4,000 करोड़ रुपये के टेंडर में 24 कंपनियों ने प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कॉम्पैक्टर, मज़दूर, सार्वजनिक कूड़ेदान की आपूर्ति और कचरा पृथक्करण को बढ़ावा देना शामिल है। बोलियों का तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन बुधवार से शुरू होगा और इसमें एक महीना लग सकता है। दो बोलीदाताओं ने निविदा की विशिष्टताओं के कारण उन्हें बाहर किए जाने का आरोप लगाते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया है।
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