अपराध
घटिया जांच से तेजपाल को ‘संदेह के लाभ’ पर बरी किया गया : कोर्ट
नॉर्थ गोवा की अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस जांच और अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहे, जिसके कारण तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को संदेह के लाभ के आधार पर बरी कर दिया गया।
फैसला 21 मई को पारित किया गया था, लेकिन 500 पन्नों के फैसले के अंश मंगलवार की देर रात सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराए गए, जो कि आठ साल पुराने अपराध की पुलिस जांच में खामियों की ओर भी इशारा करता है। इसमें तेजपाल पर 2013 में उत्तरी गोवा में एक फाइव स्टार रिजॉर्ट की लिफ्ट में अपने जूनियर सहयोगी के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने का आरोप था।
तेजपाल को संदेह का लाभ देते हुए एक आदेश में कहा गया है, ” अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को उचित संदेह से परे साबित नहीं कहा जा सकता है।”
” रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर विचार करने पर, संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाता है क्योंकि शिकायतकर्ता लड़की द्वारा लगाए गए आरोपों का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं है।”
आदेश में आगे कहा गया है, ” इस मामले में अभियोजन एक उचित संदेह से परे आरोपी के अपराध को साबित करने विफल रहा है।”
तेजपाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 341 (गलत तरीके से रोकना), 342 (गलत तरीके से कैद करना) 354ए (यौन उत्पीड़न) और 354बी (आपराधिक हमला) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, अपराध कथित तौर पर फाइव स्टार रिसॉर्ट की लिफ्ट में हुआ था।
बचाव पक्ष के वकील दिवंगत राजीव गोम्स ने जोशी के समक्ष अपनी दलील में दलील दी थी कि पुलिस ने रिसॉर्ट की पहली मंजिल में लगे सीसीटीवी कैमरों के सबूतों के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ की थी। तेजपाल और पीड़िता लिफ्ट से दूसरी मंजिल पर बाहर निकलने से पहले लिफ्ट में गए थे।
बचाव पक्ष ने कहा कि जांच अधिकारी ने, कुछ मामलों में, जैसे ग्रैंड हयात के ब्लॉक 7 की पहली मंजिल के सीसीटीवी फुटेज और पूरी तरह से सबूत नष्ट कर दिए, यह जानते हुए कि जांच अधिकारी के लिए जांच के माध्यम से सभी सबूत इकट्ठा करना आवश्यक है,।
अदालत ने उसी मामले की जांच के लिए जांच अधिकारी, इंस्पेक्टर सुनीता सावंत को भी फटकार लगाई, जिसमें वह गोवा की राज्य सरकार की ओर से शिकायतकर्ता थीं।
तेजपाल के वकीलों ने दलील दी थी कि मामले में शिकायतकर्ता, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक सुनीता सावंत को मामले की जांच नहीं करनी चाहिए थी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि जांच अधिकारी तहलका पत्रिका के सर्वर को संलग्न करने में विफल रहे, इस तथ्य को जानते हुए कि शिकायतकर्ता लड़की और कुछ अन्य गवाहों के साथ सभी ईमेल पत्राचार तहलका डॉट कॉम के माध्यम से किए गए थे।
कोर्ट ने पीड़िता के बयानों में कुछ विसंगतियों को भी नोट किया।
अपराध
मुंबई पुलिस ने पवई स्थित एक्टिंग स्टूडियो में बंधक बनाए गए 20 बच्चों को बचाया; आरोपी हिरासत में

मुंबई: मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी ने कहा, “सभी बच्चे सुरक्षित हैं और उन्हें उनके अभिभावकों को सौंप दिया गया है। अन्य जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी।”
यह बयान गुरुवार को मरोल में एक व्यक्ति द्वारा बच्चों को बंधक बनाए जाने के बाद आया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जिसने पवई के मरोल इलाके में एक एक्टिंग क्लास स्टूडियो में लगभग 20 बच्चों को बंधक बनाकर रखा था। कथित तौर पर बच्चे मदद मांगते और शीशे की खिड़कियों से बाहर झांकते देखे गए।
पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर सभी बच्चों को सफलतापूर्वक बचा लिया। सूत्रों के अनुसार, आरोपी की पहचान रोहित आर्य के रूप में हुई है।
सूत्रों ने बताया कि ये बच्चे स्टूडियो में ऑडिशन देने के लिए अलग-अलग जगहों से आए थे। इस बीच, बंधक बनाए जाने के पीछे का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और स्टूडियो के बाहर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया।
अपराध
दिल्ली पुलिस ने वांछित अपराधी को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया

CRIME
नई दिल्ली, 30 अक्टूबर: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है। यह अपराधी लंबे समय से फरार था और दिल्ली में उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच ने जानकारी दी कि अपराधी को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया गया है।
क्राइम ब्रांच की ओर से जारी गुरुवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि 33 वर्षीय घोषित अपराधी का नाम मोहम्मद करीम है, जो दिल्ली के उत्तम नगर का रहने वाला है। यह कई आपराधिक मामलों में कानूनी प्रक्रिया से बच रहा था। फिलहाल, उसकी गिरफ्तारी घोषित अपराधियों को पकड़ने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के लिए क्राइम ब्रांच के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
क्राइम ब्रांच के अनुसार, पिछले साल 29 अप्रैल को मोहम्मद करीम ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली के विकासपुरी पुलिस कॉलोनी निवासी जगदीप सिंह पर हमला किया था और उसकी स्कूटी लूटने की कोशिश की थी। जगदीप सिंह दूध खरीदने के लिए उत्तम नगर के हस्तसाल गांव गया था। इसी दौरान, करीम ने अपने साथियों से साथ धावा बोला। इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने 30 अप्रैल को मोहम्मद करीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
एफआईआर दर्ज होने के बाद से मोहम्मद करीम गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया। इस बीच, 19 सितंबर 2025 को अदालत ने वर्तमान मामले में उसे भगोड़ा घोषित किया। इसके अलावा, वह चार अन्य आपराधिक मामलों में वांछित है।
क्राइम ब्रांच ने बताया कि यह अपराधी पुलिस को गुमराह करने के लिए बार-बार अपने ठिकाने बदल रहा था। उसे न्याय के कटघरे में लाने के लिए एक टीम गठित की गई। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को इनपुट मिले कि मोहम्मद करीम पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में छिपा हुआ है।
इसके बाद, टीम उसे पकड़ने के लिए सिलीगुड़ी रवाना हुई। वहां स्थानीय स्रोतों के साथ समन्वय में गहन तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस सफल ऑपरेशन में क्राइम ब्रांच की टीम ने 27 अक्टूबर को अपराधी को दबोच लिया।
पूछताछ के दौरान अपराधी ने अपनी पहचान मोहम्मद करीम पुत्र मोहम्मद वाहिद निवासी हस्तसाल, उत्तम नगर, दिल्ली के रूप में बताई। उसकी पहचान उसके डोजियर और पिछले रिकॉर्ड के माध्यम से सत्यापित की गई। इसके बाद उसे धारा 41(1)(सी) सीआरपीसी (अब धारा 35(3)(डी) बीएनएसएस) के तहत औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया।
अपराध
मुंबई: रात्रि गश्त के दौरान चेंबूर पुलिस कांस्टेबल को कुचला, ड्राइवर गिरफ्तार

MUMBAI POLICE
मुंबई: चेंबूर पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल मंगलवार देर रात नियमित गश्त के दौरान एक कार की चपेट में आने से घायल हो गया। घायल कांस्टेबल सचिन पाटिल (40) पुलिस बीट मार्शल टीम का हिस्सा हैं और पिछले दो सालों से चेंबूर डिवीजन में कार्यरत हैं। यह घटना रात करीब 10:30 बजे गांधी मैदान के पास रोड नंबर 4 पर हुई, जो देर रात के समय अवैध गतिविधियों के लिए अक्सर निगरानी में रहने वाला इलाका है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पाटिल और उनकी टीम इलाके में गश्त कर रही थी, तभी उन्होंने सड़क किनारे एक सफेद वैगनआर कार खड़ी देखी, जिसके अंदर दो आदमी बैठे थे। मिड-डे के हवाले से चेंबूर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया, “जब पाटिल ने पास जाकर कार की खिड़की खटखटाई और यह देखने की कोशिश की कि क्या उसमें बैठे लोग शराब या ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, तो वे संदिग्ध व्यवहार करने लगे। अचानक, भागने की कोशिश में, ड्राइवर ने गाड़ी तेज़ कर दी और पाटिल पर गाड़ी चढ़ा दी।
इस घटना में पाटिल के पैर में चोट लग गई और उन्हें तुरंत राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज किया गया और देर रात उन्हें छुट्टी दे दी गई। उन्हें चोटों से पूरी तरह उबरने के लिए चिकित्सा अवकाश दिया गया है।
हमले के बाद, पुलिस ने संदिग्धों की तलाश में सघन तलाशी अभियान चलाया। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय मुखबिरों के ज़रिए कई घंटों तक गाड़ी का पता लगाने के बाद, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान चेंबूर के सिद्धार्थ कॉलोनी निवासी मंगेश दिवते (35) के रूप में हुई है। जाँच के तहत, सफ़ेद वैगनआर गाड़ी को ज़ब्त कर लिया गया है।
चेंबूर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेश केवले ने गिरफ्तारी की पुष्टि की और कहा कि दिवटे की मेडिकल जांच कराई गई है, जिसके परिणाम का इंतजार है ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना के समय वह शराब के नशे में था या नहीं।
दिवते पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) के तहत ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी की जान को जानबूझकर खतरे में डालने का मामला दर्ज किया गया है। इस बीच, घटना के दौरान कार में मौजूद उसका साथी अभी भी फरार है। रिपोर्ट के अनुसार, केवले ने कहा, “दूसरे आरोपी का जल्द से जल्द पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए तलाशी अभियान जारी है।”
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