राष्ट्रीय समाचार
‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर विवाद, दिल्ली हाईकोर्ट में गिरफ्तारियों के खिलाफ याचिका दाखिल

नई दिल्ली, 27 सितंबर। ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर प्रकरण में दर्ज एफआईआर और की गई गिरफ्तारियों का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया। मुस्लिम संगठनों ने हाईकोर्ट में एफआईआर और गिरफ्तारियों के खिलाफ याचिका दाखिल की है।
भारतीय मुस्लिम छात्र संगठन और रजा अकादमी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस याचिका में कहा गया है कि उनकी आस्था की अभिव्यक्ति को सांप्रदायिक बताकर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और गिरफ्तारी की जा रही है, जो उनके मौलिक अधिकारों का हनन है।
याचिका में मांग की गई है कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हें वापस लिया जाए और गिरफ्तार किए गए लोगों को तत्काल रिहा किया जाए। यह भी दलील दी गई है कि बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ जो शांतिपूर्वक अपना त्योहार मना रहे थे, उन पर दंगा करने, आपराधिक धमकी देने और शांति भंग करने का झूठा आरोप लगाकर मुकदमे दर्ज कर दिए गए।
हाईकोर्ट में दायर याचिका के अनुसार, यह जनहित याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है। इसमें याचिकाकर्ताओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है। ये सभी अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से हैं और इन्हें 20 सिबंतर की एफआई में झूठे तरीके से फंसाया गया है। यह एफआईआर पुलिस स्टेशन काइसरगंज, जिला बहराइच में भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 187 (जानबूझकर चोट पहुंचाने की सजा), 351 (आपराधिक धमकी), 187(2)/188 (दंगा/गैरकानूनी जमावड़ा) और 356 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत दर्ज की गई है।
याचिकाकर्ता साधारण लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर, छात्र और परिवार वाले हैं। उनका एकमात्र अपराध यह है कि उन्होंने पोस्टर, बैनर और शांतिपूर्ण सभाओं के माध्यम से अपने त्योहार मनाए। अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक अभिव्यक्ति के उनके अधिकार का सम्मान करने के बजाय, उन्हें बहुसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा बिना किसी ठोस सबूत के बदनाम किया गया, निशाना बनाया गया और झूठे आरोप लगाए गए। सर्वोच्च न्यायालय ने बिजॉय इमानुएल बनाम केरल राज्य मामले (1986) 3 एससीसी 615 में कहा था कि धार्मिक आस्था के कारण राष्ट्रगान न गाने जैसे निष्क्रिय धार्मिक अभिव्यक्ति भी संविधान द्वारा संरक्षित है। इसी तरह त्योहार के हिस्से के रूप में पोस्टर और बैनर लगाने का याचिकाकर्ताओं का शांतिपूर्ण कार्य झूठी एफआईआर के माध्यम से अपराध नहीं हो सकता।
याचिकाकर्ता ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को झूठे मामले में फंसाना न सिर्फ अनुच्छेद 21 के तहत उनके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि यह अनुच्छेद 14 और 15 द्वारा गारंटीकृत भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को भी नुकसान पहुंचाता है।
राष्ट्रीय समाचार
मुंबई : उद्योगपति नुस्ली नेविल वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में 7 लोगों पर एफआईआर

FIR
मुंबई, 24 सितंबर। मुंबई के बांगुर नगर पुलिस स्टेशन ने मशहूर उद्योगपति नुस्ली नेविल वाडिया और उनकी पत्नी समेत कई लोगों के खिलाफ 30 साल पुराने मामले में एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई फेरानी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर बोरीवली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद की गई।
मुंबई पुलिस के मुताबिक, उद्योगपति नुस्ली नेविल वाडिया (81), उनकी पत्नी मौरीन नुस्ली वाडिया (78), पुत्र नेस वाडिया (54), जहांगीर नुस्ली वाडिया (52), और अन्य सहित कुल सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और वित्तीय लाभ के इरादे से नकली दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 331(2), 336(3), 339, 340(2), 61(2), और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है।
शिकायत में आरोप है कि वाडिया परिवार और अन्य ने वित्तीय लाभ के लिए जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।
यह मामला मलाड में एक भूखंड से जुड़े 30 साल पुराने विकास समझौते से संबंधित है, जिसमें वाडिया और फेरानी होटल्स के बीच विवाद हुआ। फेरानी होटल्स को बिल्डर के. रहेजा के साथ मिलकर इस जमीन का विकास करना था, जिसमें वाडिया को बिक्री आय का 12 प्रतिशत हिस्सा मिलना था।
2008 में हिस्सेदारी और जमीन के प्रबंधन को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।
फेरानी होटल्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र चंदे (70) ने आरोप लगाया कि वाडिया परिवार ने 2010 में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक कमर्शियल मामले में जाली दस्तावेज पेश किए। चंदे ने 15 मार्च 2025 को बांगुर नगर पुलिस स्टेशन और 24 मार्च को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज की थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्होंने बोरीवली कोर्ट का रुख किया।
कोर्ट के आदेश पर अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अपराध
मुंबई: पुलिस ने 75 वर्षीय महिला को धमकाने और 5 लाख रुपये का कीमती सामान चुराने के आरोप में 60 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया

crime
मुंबई: मलाड पुलिस ने एक 60 वर्षीय व्यक्ति को कथित तौर पर 75 वर्षीय महिला को चाकू की नोक पर धमकाने और 5 लाख रुपये मूल्य का कीमती सामान चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
सुंदरनगर निवासी और वरिष्ठ नागरिकों के एक व्हाट्सएप ग्रुप की सक्रिय सदस्य पीड़िता ने पुलिस को बताया कि ग्रुप में हुए किसी विवाद को लेकर आरोपी ने उसके घर पर उसका सामना किया। चाकू लेकर उसने पैसे मांगे। अपनी जान को खतरा होने पर महिला ने अपनी सोने की चेन, चूड़ियाँ और अंगूठियाँ दे दीं, जिन्हें जोशी लेकर भाग गया।
शुरुआत में, महिला पुलिस से संपर्क करने में हिचकिचा रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि चोरी का सामान वापस मिल जाएगा। लेकिन जब कोई मुआवज़ा नहीं मिला, तो उसने शिकायत दर्ज कराई।
अकेली रहने वाली महिला अक्सर वरिष्ठ नागरिकों के समूह की गतिविधियों में शामिल होती है, जिनमें गायन और सामाजिक कार्यक्रम शामिल हैं। आरोपी, जो समूह का एक सदस्य भी है, कथित तौर पर इनमें से एक बातचीत में अपमानित महसूस कर रहा था, जिसके कारण पुलिस का मानना है कि उसने हमला किया। मलाड पुलिस ने उस व्यक्ति पर जबरन वसूली और आपराधिक धमकी का आरोप लगाया है। वह अभी हिरासत में है और जाँच जारी है।
राष्ट्रीय समाचार
जुलाई में ईपीएफओ के शुद्ध सदस्यों की संख्या 5.5 प्रतिशत बढ़कर 21.04 लाख हुई

नई दिल्ली, 23 सितंबर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों की संख्या में इस साल जुलाई में 21.04 लाख का इजाफा दर्ज किया गया है, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 5.55 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। यह जानकारी सरकार की ओर से मंगलवार को जारी की गई।
ईपीएफओ ने इस साल जुलाई में लगभग 9.79 लाख नए सदस्य जोड़े। आंकड़ों का एक सकारात्मक पहलू यह है कि इसमें 18-25 आयु वर्ग के युवाओं का दबदबा है, जिनमें से ज्यादातर अपनी पहली नौकरी में हैं। ईपीएफओ ने 18-25 आयु वर्ग में 5.98 लाख नए सदस्य जोड़े, जो महीने के दौरान जुड़े कुल नए सदस्यों का 61.06 प्रतिशत है।
इसके अलावा, जुलाई में 18-25 आयु वर्ग के लिए शुद्ध पेरोल वृद्धि लगभग 9.13 लाख है, जो पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 4.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।
बयान में बताया गया है कि यह पहले के रुझान के अनुरूप है, जो दर्शाता है कि संगठित कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश व्यक्ति युवा हैं, जिसमें मुख्यतः पहली बार नौकरी करने वाले हैं।
लगभग 16.43 लाख सदस्य, जो पहले ईपीएफओ से बाहर हो गए थे, इस वर्ष जुलाई में फिर से ईपीएफओ में शामिल हो गए। यह आंकड़ा जुलाई 2024 की तुलना में सालाना आधार पर 12.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इन सदस्यों ने अपनी नौकरी बदली और ईपीएफओ के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों में फिर से शामिल हो गए और अंतिम निपटान के लिए आवेदन करने के बजाय अपनी संचित राशि को स्थानांतरित करने का विकल्प चुना, जिससे दीर्घकालिक वित्तीय कल्याण की रक्षा हुई और उनकी सामाजिक सुरक्षा का विस्तार हुआ।
जुलाई में लगभग 2.80 लाख नई महिला सदस्य ईपीएफओ में शामिल हुईं। इसके अलावा, महीने के दौरान शुद्ध महिला पेरोल में लगभग 4.42 लाख की वृद्धि हुई, जो सालाना आधार पर 0.17 प्रतिशत की वृद्धि है।
बयान में कहा गया है कि महिला सदस्यों की संख्या में यह वृद्धि अधिक समावेशी और विविध कार्यबल की ओर व्यापक बदलाव का संकेत है।
आंकड़ों के राज्यवार विश्लेषण से पता चलता है कि शीर्ष पांच राज्यों ने शुद्ध पेरोल वृद्धि में 60.85 प्रतिशत का योगदान दिया।
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