अपराध
यासीन मलिक को टेरर फंड़िंग मामले में उम्र कैद की सजा
यासीन मलिक को टेरर फंड़िंग के दो मामले में उम्र कैद की सजा दिल्ली की NIA अदालत ने सुनाई है..उम्र कैद के साथ ही 10 लाख का जुर्माना सुनाया गया है..
स्पेशल जज ने यासीन पर आईपीसी धारा 120 बी के तहत 10 साल, 10हजार जुर्माना। 121ए के तहत 10 साल की सजा 10 हजार जुर्माना वहीं 17UAPA के तहत आजीवन कारावास और 10 लाख जुर्माना लगाया गयाा है। 13 यूएपीए 5 साल, 15यूएपीए 10 साल, 18UAPA 10 साल 10k जुर्माना, 20UAPA 10 साल 10k जुर्माना, 38, 39 यूएपीए 5 साल 5 हजार जुर्माना लगाया गया है।
सजा से पहले पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। वहीं, श्रीनगर के कई बाजार बंद हो गए हैं और भारी फोर्स तैनात है। सुरक्षा के लिहाज से श्रीनगर और आसपास के इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बैन कर दी गई है।
कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को यहां की एक विशेष एनआईए अदालत ने बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्हें 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में दोषी ठहराया गया है। विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत फैसला सुनाया जो जीवन र्पयत प्रभावी रहेगा।
पटियाला हाउस कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच टेरर फंडिंग मामले में अपराध के लिए सजा का ऐलान किया गया।
सुनवाई के दौरान मलिक ने कहा, “मैं किसी चीज के लिए भीख नहीं मांगूंगा। मामला इस अदालत में है और मैं इस पर फैसला करना अदालत पर छोड़ता हूं।”
उन्होंने कहा, “अगर भारतीय खुफिया यह साबित करता है कि मैं 28 साल में किसी आतंकवादी गतिविधि या हिंसा में शामिल रहा हूं, तो मैं भी राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं फांसी कबूल करूंगा .. मैंने सात प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है।”
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए मलिक जिम्मेदार हैं।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने मलिक को मौत की सजा दिए जाने का भी तर्क दिया।
दूसरी ओर, न्याय मित्र ने मामले में न्यूनतम सजा के रूप में उम्रकैद की सजा की मांग की।
मलिक ने पहले इस मामले में अपना गुनाह कबूल कर लिया था। पिछली सुनवाई में उन्होंने अदालत को बताया था कि वह उन पर लगाई गई धारा 16 (आतंकवादी अधिनियम), 17 (आतंकवादी अधिनियम के लिए धन जुटाने), 18 (आतंकवादी कृत्य करने की साजिश) और यूएपीए की धारा 20 (आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होना) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 124-ए (देशद्रोह) का प्रतिवाद नहीं कर रहे हैं।
अपराध
पालघर पुलिस ने एक दशक के अलगाव के बाद परिवार का पुनर्मिलन कराया

पालघर: अधिकारियों ने रविवार को बताया कि लंबे समय से लंबित मामलों को फिर से खोलने और सुलझाने के लिए चलाए गए एक विशेष अभियान के बाद पुलिस ने एक दशक पहले लापता हुए एक व्यक्ति को उसके परिवार से सफलतापूर्वक मिला दिया है।
प्रवीण पवार (39) के रूप में पहचाने गए इस व्यक्ति ने अपने माता-पिता के साथ विवाद के बाद 2016 में पालघर जिले में अपना घर छोड़ दिया था। तब से, उसके परिवार द्वारा उसे खोजने के प्रयासों के बावजूद, वह लापता रहा मूल रूप से अहिल्यानगर के निवासी पवार, जब लापता हुए थे, तब पालघर जिले के विक्रमगढ़ स्थित एक अस्पताल में कार्यरत थे। घर छोड़ने के बाद उन्होंने अपने परिवार से सभी संपर्क तोड़ दिए, जिससे लगभग 10 वर्षों तक उनके ठिकाने के बारे में परिवार को अनिश्चितता बनी रही।
यह सफलता ऑपरेशन मुस्कान-14 के तहत मिली, जो पालघर के पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख द्वारा लापता बच्चों और वयस्कों का पता लगाने के लिए पुराने और अनसुलझे मामलों की फिर से जांच करने के लिए शुरू किया गया एक विशेष कार्यक्रम है। इस अभियान के तहत, पुलिस टीमों ने पवार के मामले को फिर से खोला और आधुनिक जांच तकनीकों का उपयोग करते हुए नए सुरागों का पीछा करना शुरू किया
वाडा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर दत्तात्रेय किंद्रे ने कहा कि तकनीकी जांच, मानवीय खुफिया जानकारी और सोशल मीडिया ट्रैकिंग की मदद से पवार का शनिवार को दिल्ली में पता लगाया गया पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पवार की सुरक्षित वापसी और उनके माता-पिता के साथ पुनर्मिलन सुनिश्चित करने के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इस मामले को ऑपरेशन मुस्कान की एक बड़ी सफलता बताया गया है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे नए सिरे से की गई जांच और तकनीक लंबे समय से भूले हुए लापता व्यक्तियों के मामलों को सुलझाने में मदद कर सकती है
अपराध
वसई में 30 वर्षीय व्यक्ति की सीलबंद पानी की टंकी में मानव खोपड़ी मिली

वसई: वसई के नवपाड़ा इलाके में एक 30 साल पुरानी इमारत की सीलबंद पानी की टंकी के अंदर से एक मानव खोपड़ी और कई हड्डियां मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। इस भयावह खोज ने स्थानीय लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यह किसी लंबे समय से भुला दिए गए हत्याकांड का मामला है या किसी अनुष्ठान का। यह घटना मानिकपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में घटी। पुराने टैंक को तोड़ने का काम सौंपे गए श्रमिकों को कंक्रीट स्लैब तोड़ने के बाद कंकाल के अवशेष मिले
सूचना मिलते ही मानिकपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और प्रारंभिक जांच (पंचनामा) शुरू की। विस्तृत विश्लेषण के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। अधिकारियों ने पाया है कि अवशेष अधूरे हैं, जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया है।
सहायक पुलिस आयुक्त, उमेश माने पाटिल ने मौजूदा स्थिति पर स्पष्टीकरण दिया:
“यह इमारत 30 साल पुरानी है और टैंक भी इतने ही समय से बंद था। मरम्मत के लिए मजदूर जब इमारत की पटिया तोड़ रहे थे, तब उन्हें एक कंकाल और एक खोपड़ी मिली। सूचना मिलते ही हम तुरंत मौके पर पहुंचे। फिलहाल जांच जारी है।”
इस खोज ने इलाके में अटकलों का दौर शुरू कर दिया है। कंकाल के अवशेष आंशिक होने के कारण पुलिस
हत्या जैसे कई पहलुओं की जांच कर रही है: क्या वर्षों पहले किसी की हत्या करके उसे टैंक में छिपा दिया गया था?
क्या इसका संबंध “भानमती” (काला जादू) या अन्य अंधविश्वासी अनुष्ठानों से हो सकता है?
क्या यह ऐतिहासिक दुर्घटना है? दिलचस्प बात यह है कि इस इमारत का एक दुखद इतिहास है; दो साल पहले गैस रिसाव के कारण दम घुटने से दो से तीन मजदूरों की मौत हो गई थी।
फिलहाल, इमारत से जुड़ी चॉल में करीब आठ से दस लोग रहते हैं। पुलिस ने पुष्टि की है कि मृतक की पहचान और मौत का कारण फोरेंसिक रिपोर्ट जारी होने के बाद ही पता चल पाएगा मानिकपुर पुलिस ने जनता को आश्वासन दिया है कि वे इन कंकाल अवशेषों के पीछे के रहस्य को सुलझाने के लिए सभी संभावित सुरागों की जांच कर रहे हैं
अपराध
बिहार: एनआईटी की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले में सरकार ने की सीबीआई जांच की अनुशंसा

पटना, 31 जनवरी : बिहार की राजधानी पटना के एक छात्रावास में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया है।
इसकी जानकारी सार्वजनिक करते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट में लिखा, “बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार से पटना में हुई नीट छात्रा की हत्या के मामले (कांड संख्या- 14/26) को सीबीआई से जांच का आग्रह किया है। घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन निश्चित किया जाए।”
दरअसल, यह पूरा मामला पटना के छात्रावास का है और घटना के करीब एक पखवारे गुजर जाने के बाद भी पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। बता दें कि पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में बीते दिनों नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा कमरे में बेहोश पाई गई थी। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शुरुआत में इसे आत्महत्या का मामला बताया। हालांकि, परिजन ने आरोप लगाया कि उसके साथ हॉस्टल में यौन उत्पीड़न हुआ और फिर हत्या कर दी गई।
छात्रा जहानाबाद जिले के शकूराबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। सरकार ने इस मामले में पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की है। इसके बाद इस जांच में सीआईडी का भी सहयोग लिया गया। इधर, मृत छात्रा के परिजनों ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस सही दिशा में जांच नहीं कर रही है।
शुक्रवार को पीड़िता की मां की पुलिस महानिदेशक विनय कुमार के साथ मुलाकात हुई थी। उसके बाद उन्होंने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पुलिस बिक गई है। यहां उनकी बेटी को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इस मामले को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्म रही। विपक्ष इसे लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा करती रही है।
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