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Friday,21-November-2025
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राजस्थान में 5 दिनों के अंदर नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोप में 2 दोषियों को सजा-ए-मौत

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Minor-Rape

अजमेर की पॉक्सो अदालत ने जून में 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और उसकी हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। यह आदेश एक आरोपी को दोषी पाए जाने और इसी तरह के मामले में मौत की सजा दिए जाने के पांच दिन बाद आया है।

अदालत ने पुष्कर थाने में दर्ज कराए गए मामले में दोषी ठहराए गए सुंदर उर्फ सुरेंद्र उर्फ संतू के लिए मंगलवार को सजा-ए-मौत का ऐलान किया।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एम. एल. लाठेर के अनुसार, 21 जून को 11 वर्षीय लड़की बकरियों को चराने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी।

काफी खोजबीन के बाद आधी रात के करीब बच्ची का शव पहाड़ी की चोटी पर मिला, जिसके शरीर पर चोटों के कई निशान थे। उसके पिता की शिकायत के आधार पर तत्कालीन थानाधिकारी राजेश मीणा ने पुष्कर थाने में आईपीसी और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।

तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, अजमेर, जगदीश चंद्र शर्मा भी मौके पर पहुंचे और सभी भौतिक (फिजिकल) साक्ष्य एकत्र करने के लिए तकनीकी और एफएसएल टीम को बुलाया।

लड़की का मेडिकल परीक्षण और पोस्टमार्टम किया गया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया।

डीजीपी लाठेर ने बताया कि अगले दिन स्पेशल टीम का गठन कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। महज चार दिन में जांच पूरी करने के बाद 25 जून को पॉक्सो कोर्ट अजमेर में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया गया।

आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए ‘आवाज दो’ अभियान के तहत केस ऑफिसर योजना के तहत मामले का चयन किया गया और एसएचओ पुष्कर ने केस ऑफिसर के रूप में पदभार संभाला।

अजमेर में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रतन लाल मुंड द्वारा मुकदमे की शुरुआत के बाद, गवाहों को बुलाया गया। अदालत ने सोमवार को आरोपी संतू को दोषी ठहराते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया।

मंगलवार को उसे मौत की सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजक रूपेंद्र कुमार परिहार ने पीड़ित का प्रतिनिधित्व किया।

हाल के दिनों में यह दूसरा मामला है, जब किसी दुष्कर्मी को मौत की सजा दी गई है।

इससे पहले नागौर के थाना पाडु कला इलाके की सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के आरोपी दिनेश जाट (26) को 22 अक्टूबर को अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी

अपराध

मुंबई अपराध: माहिम स्थित सरस्वती मंदिर एजुकेशन ट्रस्ट में 75.5 लाख रुपये की सीबीएसई संबद्धता धोखाधड़ी के लिए पूर्व ट्रस्टी और सचिव पर मामला दर्ज

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मुंबई: माहिम पुलिस ने सरस्वती मंदिर एजुकेशन ट्रस्ट, सेनापति बापट रोड, माहिम (पश्चिम) के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों के साथ-साथ दो निजी कंसल्टेंसी फर्मों के मालिक के खिलाफ कथित तौर पर कक्षा 9 और 10 के लिए सीबीएसई संबद्धता हासिल करने के लिए 75.50 लाख रुपये एकत्र करने और धोखाधड़ी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।

आरोपियों की पहचान 69 वर्षीय पूर्व और वर्तमान सचिव संजय काशीनाथ सुखतनकर, 67 वर्षीय पूर्व समिति सदस्य मंगेश नारायण राजाध्यक्ष, 77 वर्षीय पूर्व ट्रस्टी अनिल पई कोकड़े, 79 वर्षीय पूर्व अध्यक्ष विनय भगवंत रेगे और परिभाषा एजुकेशनल सर्विसेज और शाश्वत सॉल्यूशंस की मालिक 43 वर्षीय अनुपमा खेतान के रूप में की गई है।

एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता 71 वर्षीय डॉ. मनोहर संजीव कामत, जो एक चिकित्सक और संस्थान के पूर्व उपाध्यक्ष (2015-2020) हैं, ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधन ने लगभग एक दशक पहले सीबीएसई सेक्शन शुरू करने का फैसला किया और इसके लिए एक स्कूल भवन आरक्षित कर दिया। राज्य सरकार की अनुमति से कक्षा 8 तक कक्षाएं संचालित की गईं, लेकिन कक्षा 9 और 10 के लिए सीबीएसई से संबद्धता अनिवार्य है।

2018 में, जब पहला बैच कक्षा 8 में पहुँचा, तो सीबीएसई संबद्धता के लिए आवेदन जमा किया गया था। हालाँकि, बाद में समिति के कुछ सदस्यों ने दावा किया कि स्कूल सीबीएसई के बुनियादी ढाँचे के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, जिससे अनुमोदन की संभावना कम हो गई है।

प्रबंधन समिति के दो सदस्यों मंगेश नारायण राजाध्यक्ष और मोहन नेरुलकर ने ट्रस्टी अनिल पई काकोड़े के साथ मिलकर बोर्ड को कथित तौर पर सूचित किया कि परिभाषा एजुकेशनल सर्विसेज और शाश्वत सॉल्यूशंस की मालिक अनुपमा खेतान, सीबीएसई संबद्धता हासिल करने में अनुभवी एक “एजेंट” होने के कारण, अनुमोदन में “सहायता” प्रदान कर सकती हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सीबीएसई के वरिष्ठ अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ सकती है।

तत्कालीन सचिव संजय सुखतंकर ने कथित तौर पर इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। उनकी सिफ़ारिश पर, प्रबंधन ने कथित तौर पर खेतान को 30 लाख रुपये का चेक जारी किया, जिसे लेखा और लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया। छह महीने बाद, खेतान ने कथित तौर पर संबद्धता प्रक्रिया के लिए कागजी कार्रवाई शुरू की और सीबीएसई निरीक्षण अधिकारियों के दौरे की व्यवस्था की।

बाद में, उन्होंने कथित तौर पर “सेवा शुल्क” के रूप में चेक के माध्यम से 30 लाख रुपये और नकद में 15 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की। समिति के सदस्यों ने डॉ. कामत को सूचित किया कि ये भुगतान स्वीकृत हो गए हैं, और 17 अगस्त 2020 को प्रबंधन बैठक के कार्यवृत्त में उन्हें 15 लाख रुपये नकद भुगतान करने का निर्णय दर्ज किया गया। हालाँकि, ऑडिट रिपोर्ट में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं दिखाई दी, जिससे पता चलता है कि नकद भुगतान खातों से बाहर किया गया था।

इन भुगतानों के बावजूद, मार्च 2022 में, सीबीएसई ने स्कूल के संबद्धता अनुरोध को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया। दिसंबर 2021 में एक नव-नियुक्त समिति ने भी मामले की समीक्षा की और पुनः आवेदन किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।

फरवरी 2022 में, खेतान को बातचीत के लिए बुलाया गया, जिसमें यह बात सामने आई कि उन्होंने संस्था से कथित तौर पर कुल 75 लाख रुपये लिए थे, लेकिन कोई ठोस काम नहीं किया गया। डॉ. कामत ने नए प्रबंधन को लिखित शिकायत देकर भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग की जाँच की माँग की। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने माहिम पुलिस और चैरिटी कमिश्नर से संपर्क किया।

चैरिटी कमिश्नर द्वारा शुरू किए गए निरीक्षण के बाद, जाँच अधिकारी ने पाया कि ऑडिट रिपोर्ट में 21.60 लाख रुपये (2019-20) और 53.92 लाख रुपये (2020-21) “पेशेवर शुल्क” के रूप में दर्ज किए गए थे। चूँकि जाँच अधिकारी ऑडिट विशेषज्ञ नहीं होते, इसलिए शिकायतकर्ता को उचित कानूनी माध्यमों से विशेष ऑडिट कराने की सलाह दी गई।

डॉ. कामत की शिकायत और उसके बाद के निष्कर्षों के आधार पर, माहिम पुलिस ने आरोपी पदाधिकारियों और अनुपमा खेतान के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) और 34 (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जाँच जारी है।

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अपराध

मुंबई: बाल दिवस पार्टी में ‘अनुशासनहीन’ कक्षा 10 के छात्र को 20 से ज़्यादा बार थप्पड़ मारने के आरोप में प्रिंसिपल पर मामला दर्ज

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मुंबई : वकोला पुलिस ने सांताक्रूज़ के एक स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। प्रिंसिपल ने कथित तौर पर 15 साल के 10वीं कक्षा के एक छात्र को उसके “अनुशासनहीन व्यवहार” के लिए लगभग 25 बार थप्पड़ मारे और एक बार मुक्का भी मारा। आरोपी जोशुआ डी सूजा, सांताक्रूज़ पूर्व के कलिना स्थित सेंट मैरी हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज का प्रिंसिपल है। एफआईआर के अनुसार, उसने बेशर्मी से छात्र के परिवार से उसके खिलाफ मामला दर्ज कराने को कहा और दावा किया कि वह एक वकील है और केस लड़ेगा। पुलिस ने बताया कि उन्होंने प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया है।

कुर्ला पश्चिम निवासी छात्र ने बताया कि कथित घटना 13 नवंबर को शाम 4 बजे से रात 9 बजे के बीच हुई, जब स्कूल में बाल दिवस की पार्टी आयोजित की गई थी। किशोर ने बताया कि पार्टी में, डिसूजा ने उसे एक शिक्षक के साथ बैठने के लिए कहा और कहा, “तुम अनुशासनहीन व्यवहार करते हो। जब भी तुम्हारे माता-पिता बुलाते हैं, तुम उनके साथ नहीं आते, लेकिन तुम पार्टी के लिए आए हो।”

छात्र ने बताया कि प्रिंसिपल ने उसे अपने माता-पिता को बुलाने के लिए कहा, लेकिन उसकी माँ ऑटो न मिलने के कारण नहीं आ सकीं। एफआईआर में यह भी बताया गया है कि उसके पिता एक कपड़े की दुकान चलाते हैं। छात्र ने दावा किया कि गुस्से में डिसूजा ने उसकी माँ से कहा कि वह पैदल ही स्कूल जा सकती थी। उसने कथित तौर पर माता-पिता को चेतावनी दी कि वे उससे मिलें, वरना बच्चे को स्कूल नहीं जाने दिया जाएगा।

एफआईआर के अनुसार, डिसूजा फिर लड़के को अपने केबिन में ले गया और चिल्लाया, “तुम अपने आप को क्या समझते हो?”। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि अचानक, उसने थप्पड़ों की बौछार कर दी और पीड़ित के गालों और गर्दन पर 20 से 25 बार वार किया और पेट में भी एक मुक्का मारा। इसके बाद, आरोपी ने उसके पिता को फोन किया और कहा कि वे उसके खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं। पीड़ित ने दावा किया कि डिसूजा ने फिर उससे कहा कि वह चला जाए, वरना वह उसे फिर से पीटेगा।

बाद में उसने अपनी माँ और चचेरे भाई को अपनी आपबीती सुनाई, जो उसे भाभा अस्पताल ले गए और 17 नवंबर को डिसूजा से मिले। उसने ज़ाहिर तौर पर माना कि उसने गुस्से में लड़के को थप्पड़ मारा था, और उन्हें भरोसा दिलाया कि वह उसे फिर कभी नहीं मारेगा और पुलिस में शिकायत दर्ज न कराने का अनुरोध किया। चचेरे भाई ने सीसीटीवी फुटेज मांगी, जिसमें डिसूजा हाथ उठाते हुए दिखाई दे रहे थे, हालाँकि, फुटेज में मारपीट साफ़ तौर पर नहीं दिख रही थी।

इस घटना से स्थानीय समुदाय में हड़कंप मच गया है। कलीना के एक निवासी ने बताया, “प्रधानाचार्य पूरा दिन पुलिस स्टेशन में रहे।” बाद में उन्हें ज़मानत मिल गई। एक अन्य स्थानीय समुदाय ने उनकी बर्खास्तगी की माँग करते हुए कहा कि बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट में चोटों के निशान हैं।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 (प्रभारी या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा बच्चे के प्रति क्रूरता) और 82 (बाल देखभाल संस्थानों में शारीरिक दंड) के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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अपराध

वसई स्कूली छात्रा की मौत का मामला: 13 साल की बच्ची के लिए 100 स्क्वाट की सजा जानलेवा साबित होने पर शिक्षक गिरफ्तार

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CRIME

वसई: वसई स्थित श्री हनुमंत विद्या मंदिर स्कूल में 13 वर्षीय छात्रा की मौत के मामले में शिक्षिका ममता यादव के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि शिक्षिका द्वारा दी गई सजा के कारण छात्रा की तबीयत बिगड़ गई और अंततः उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद मामला दर्ज कर बुधवार को शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया।

छात्रा काजल गौंड, वसई पूर्व के सातीवली स्थित श्री हनुमंत विद्या मंदिर स्कूल में छठी कक्षा में पढ़ती थी। 8 नवंबर को कुछ बच्चे स्कूल देर से पहुँचे। कक्षा शिक्षिका ममता यादव ने काजल समेत सभी बच्चों को स्कूल बैग कंधे पर लादकर 100 उठक-बैठक करने की सज़ा दी।

स्कूल से घर लौटने के बाद काजल की तबीयत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के गंभीर परिणाम हुए। मंगलवार को पुलिस को जेजे अस्पताल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली।

नतीजतन, वालिव पुलिस ने आखिरकार शिक्षिका ममता यादव पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 75 के तहत मौत के लिए ज़िम्मेदार होने का मामला दर्ज किया। शिक्षिका को बुधवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया।

वालिव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिलीप घुगे ने बताया, “शुरुआत में इस मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, जांच और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर शिक्षिका के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है और उसे कल शाम गिरफ्तार कर लिया गया।”

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