राष्ट्रीय समाचार
‘हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे’: चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चंडीगढ़ नगर निगम (सीएमसी) के मेयर चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर से कहा, “हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे।”
‘इंडिया’ गठबंधन के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कड़े शब्दों में कहा: “कृपया अपने रिटर्निंग अधिकारी को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट उन पर नज़र रख रहा है।” पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।
कुमार ने पीठासीन अधिकारी पर मतगणना प्रक्रिया में धोखाधड़ी और जालसाजी का सहारा लेने का आरोप लगाया था।
आम आदमी पार्टी (आप) पार्षद का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा पेनड्राइव में दिए गए सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पीठ ने कहा: “यह लोकतंत्र का मजाक है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या यह एक रिटर्निंग अधिकारी का व्यवहार है, जो कैमरे की ओर देखता है और मतपत्र को विकृत करता है?”
पीठ ने कहा, “यह स्पष्ट है कि उसने मतपत्रों को विकृत कर दिया। इस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।”
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा मेयर पद के लिए 30 जनवरी को हुए चुनाव परिणामों पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद आप और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है।
उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में, उन्होंने अभ्यास और नियमों को पूरी तरह से छोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीठासीन अधिकारी ने पार्टियों के उम्मीदवारों को वोटों की गिनती की निगरानी करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। उन्होंने उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नये सिरे से चुनाव कराने का अनुरोध किया।
राष्ट्रीय समाचार
बीएमसी चुनाव: मुंबई (सेंट्रल) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय 14 और 15 जनवरी को बंद रहेगा

मुंबई, 5 जनवरी: आर्थिक नगरी मुंबई में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। भाजपा, शिवसेना और कांग्रेस समेत सभी दलों ने अपनी-अपनी चुनावी तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। वहीं, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने भी युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। इस क्रम में चुनाव आयोग ने कुछ जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इस क्रम में बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव प्रक्रिया के मद्देनजर मुंबई (सेंट्रल) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय 14 और 15 जनवरी (बुधवार और गुरुवार) को बंद रहेगा। परिवहन विभाग ने सूचित किया है कि इस अवधि के दौरान क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में नागरिकों का कोई भी नियमित कार्य नहीं किया जाएगा।
राज्य चुनाव आयोग के आदेशानुसार, संबंधित चुनाव अधिकारियों को पंचायत और नगरपालिका चुनावों के लिए आवश्यक कर्मचारियों, भवनों और वाहनों को अधिग्रहित करने का अधिकार दिया गया है। इसके अनुसार बृहन्मुंबई नगर निगम के उप चुनाव अधिकारी ने 15 जनवरी 2026 को होने वाले नगरपालिका चुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के भवन और परिसर को दो दिनों के लिए अधिग्रहित कर लिया है।
अतः मुंबई (सेंट्रल) के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में सभी सेवाएं और परिचालन 14 और 15 जनवरी 2026 को पूरी तरह से बंद रहेंगे, और नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस बात का ध्यान रखें और संबंधित सेवाओं के लिए अपने काम को वैकल्पिक तिथियों पर पुनर्निर्धारित करें।
बता दें कि मुंबई नगर निगम चुनाव 2026 के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। 227 वार्डों के लिए 2516 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। मतदान 15 जनवरी 2026 को होगा, जबकि मतगणना 16 जनवरी को संपन्न होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2017 में 227 पार्षदों में शिवसेना के 84, भारतीय जनता पार्टी के 82 और कांग्रेस के 31 पार्षद चुने गए थे।
राजनीति
बीएमसी चुनाव: शिवसेना (यूबीटी) ने की 40 स्टार प्रचारकों के नामों की घोषणा

Uddhav Thackeray
मुंबई, 5 जनवरी: बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अहम चुनावों से पहले शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने सोमवार को अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत और सुषमा अंधारे जैसे सीनियर नेता शामिल हैं।
महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होगी और नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे।
ठाकरे गुट ने स्थानीय निकायों में जीत हासिल करने के लिए अपने सबसे प्रभावशाली नेताओं को मैदान में उतारा है। 40 सदस्यों की लिस्ट में सुभाष देसाई, सांसद संजय राउत, अरविंद सावंत, प्रियंका चतुर्वेदी और पूर्व सांसद विनायक राउत शामिल हैं।
क्षेत्रीय दिग्गजों में भास्कर जाधव, अंबादास दानवे और अनिल परब शामिल हैं, जबकि वरुण सरदेसाई और आदेश बांदेकर युवा और सांस्कृतिक विंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य प्रमुख नामों में पार्टी विधायक सुनील प्रभु, सचिन अहीर, नितिन देशमुख और पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे शामिल हैं।
उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक प्रमुख राज ठाकरे सोमवार को विक्रोली में अपनी पहली जॉइंट रैली करने वाले हैं। यह मुंबई की राजनीतिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि दोनों नेता आने वाले नगर निगम चुनावों के लिए एक साथ आ रहे हैं।
पूर्वी उपनगरों में यह कार्यक्रम राज्यभर में प्लान की गई सात से आठ जॉइंट रैलियों में से पहली है। उम्मीद है कि नेता कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस के लोकल ऑफिस (शाखाओं) का एक साथ दौरा करेंगे।
उद्धव ठाकरे पिछले दो दिनों से पार्टी की शाखाओं का दौरा कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं से भाजपा-शिवसेना गठबंधन को हराने के लिए एकजुट होकर काम करने का आग्रह कर रहे हैं।
घोषणापत्र में साफ तौर पर ‘मराठी मेयर’ की बात कही गई है और इस बात पर जोर दिया गया है कि मुंबई की जमीन मुख्य रूप से मुंबईकरों के लिए आरक्षित होगी।
इससे पहले, रविवार को शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस ने बीएमसी चुनावों के लिए ‘वचन नामा’ नाम से अपना संयुक्त घोषणापत्र जारी किया, जिसमें कई वादे किए गए हैं। इनमें घरेलू कामगारों और कोली महिलाओं (मछली पकड़ने वाली महिलाओं) के लिए 1,500 रुपए मासिक भत्ते वाली स्वाभिमान निधि, पांच साल में एक लाख किफायती घर, एक समर्पित बीएमसी हाउसिंग अथॉरिटी का गठन, बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट से आवासीय उपयोगकर्ताओं के लिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली, 10 रुपए में नाश्ता और दोपहर का खाना और न्यूनतम बस किराया घटाकर 5 रुपए करना, गिग वर्कर्स को रोजगार भत्ता और ब्याज मुक्त लोन और पांच मेडिकल कॉलेज शामिल हैं।
राजनीति
दिल्ली दंगा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से किया इंकार

SUPRIM COURT
नई दिल्ली, 5 जनवरी: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जबकि 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उमर और शरजील एक साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं।
यह फैसला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को आरोपियों और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद के निरंतर कारावास को आवश्यक नहीं माना और उनकी जमानत मंजूर कर ली।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक साल में गवाही पूरी नहीं होती है, तो आरोपी दोबारा जमानत याचिका निचली अदालत में दाखिल कर सकते हैं।
बता दें कि इससे पहले उमर खालिद की बहन के निकाह के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट ने खालिद को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत मंजूर की थी।
दालत ने अंतरिम रिहाई के साथ कुछ सख्त शर्तें भी लागू की थी, जिनमें उमर खालिद सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे, किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे और केवल परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों से ही मिल सकेंगे। इसके अलावा, उन्हें 29 दिसंबर की शाम तक सरेंडर करना था।
वहीं, दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में उमर खालिद को गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप है कि उसने फरवरी 2020 में दिल्ली में बड़े पैमाने पर हिंसा की साजिश रची थी। इस मामले में यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत केस दर्ज किया गया है। खालिद के साथ शरजील इमाम और कई अन्य लोगों पर भी इसी मामले में साजिशकर्ता होने का आरोप है।
दिल्ली दंगे में कई लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। हिंसा की शुरुआत सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई थी, जहां कई स्थानों पर हालात बेकाबू हो गए थे।
पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (जो दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे हैं) ने कहा था कि 2020 की हिंसा कोई अचानक हुई सांप्रदायिक झड़प नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमला करने के लिए सुविचारित, सुनियोजित और योजनाबद्ध षड्यंत्र था।
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