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Monday,13-October-2025
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ब्लैकमेलर युवती का वीडियो वायरल, मेनका गांधी दे चुकी हैं जांच के आदेश

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मध्यप्रदेश के इंदौर में एक युवती का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में युवती तिलक नगर थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। युवती का कहना है कि घर में 40 आवारा कुत्तों को आश्रय देने के कारण उसे यह परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। इस युवती के खिलाफ उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के दादरी और बिसरख थाने में भी शिकायत दर्ज हुई है। वायरल वीडियो करीब 9 मिनट का है, जिसमें पुलिस पर कई अन्य आरोप भी लगाए गए हैं। युवती वीडियो में कह रही है कि शिकायत करने पर पुलिस मदद करने के बजाय उसे परेशान और प्रताड़ित करती है।

वीडियो वारयल होने के बाद इंदौर की तिलग नगर पुलिस ने भी एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें पुलिस ने इस लड़की के आरोपों को गलत बताया और कहा कि यह युवती कई लोगों को फंसाने की धमकी दे चुकी है, जिसमें एक चौकीदार भी शामिल है।

पुलिस ने बताया कि इस युवती का नाम समरीन बानो और इसके पिता नाम दिलशाद सिद्दीकी है और ये मूल रूप से मेरठ की निवासी है।

इंदौर के तिलग नगर थाने के एसएचओ दिनेश वर्मा ने आईएएनएस को बताया, “इस लड़की के खिलाफ आस-पास के लोगों ने शिकायत की है। यह युवती जहां रहती है, वहां के लोग परेशान हैं। युवती कुत्तों को मारती है। अभद्र भाषा का इस्तमाल करती है और अब ये वीडियो में पुलिस पर झूठे आरोप लगा रही है कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की।”

उन्होंने आगे कहा, “इस युवती ने 9 मार्च को एक शिकायत दी थी, जिसमें उसने 70 वर्षीय एक बुजुर्ग पर परेशान करने का आरोप लगाया था। हमने बुजुर्ग को गिरफ्तार भी कर लिया था।”

वर्मा ने बताया, “इस युवती ने 3-4 अलग-अलग स्थानों पर अपने नाम बदले हैं। गोवा में डेजी तो पुणे में उसका नाम कादंबरी है। उसका फेसबुक अकाउंट साक्षी शर्मा नाम से बना हुआ है। इस युवती के खिलाफ भी काफी शिकायत हैं। जैसे, लोगों से पैसे मांगना, लोगों को गालियां देना, पैसा न देने पर सेक्सुअल असॉल्ट करना। अब धीरे-धीरे लोगों को इस युवती की सच्चाई पता चल रही है। हम मामले की जांच कर रहे हैं और सभी पहलुओं को देख रहे हैं।”

इस युवती पर आरोप है कि ये कुत्तों को आश्रय देने के बहाने आस-पड़ोस के लोगों से पैसा मांगती है और जो पैसा नहीं देता है, उस पर गंभीर आरोप लगाती है। इस युवती के खिलाफ कई बार शिकायतें की गई हैं।

उन्होंने कहा कि इस युवती के खिलाफ ग्रेटर नोएडा के दादरी और बिसरख थाने में भी शिकायत दर्ज हुई है।

उधर, गौतमबुद्धनगर पीपुल फॉर एनिमल की अध्यक्ष कावेरी राणा ने आईएएनएस को बताया, “इस युवती ने दादरी के ओमिक्रोन में एक अंकल का घर कब्जा किया हुआ था और उनको सेक्सुअल हरासमेंट के मामले में फंसाने की धमकी दी थी।”

उन्होंने कहा, “दो महीने पहले इसने मुझ पर आरोप लगाया था कि मैंने इसे पीटा है। उस वक्त केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने जांच के आदेश दिए थे। जब बिसरख थाना और चिपयाना बुजुर्ग थाने की पुलिस ने जांच शुरू की तो युवती रातोरात भाग गई।”

कावेरी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में वह निधि नाम से रहती थी, फिर कादंबरी नाम से रही, फिर शिखा नाम से रही। अब इंदौर में साक्षी नाम से रह रही है। इसके बहुत सारे फर्जी अकाउंट हैं।

यह युवती उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भी रही है और यहां भी उस पर कई तरह के आरोप लगे हैं। यह युवती जहां भी रहती है, वहां के लोगों को परेशान करती है। इस युवती के कारनामों के बारे में केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को भी पता है।

उन्होंने आईएएनएस को बताया, “वो पूरी तरह से फ्रॉड है। कई दफा ऐसा कर चुकी है। वो युवती किसी न किसी के खिलाफ इस तरह के वीडियो हर 6 महीने में निकालती है। उसके नीचे अपना पेटीएम नंबर डालती है।”

उन्होंने बतया कि इस युवती के खिलाफ 7 शहरों में फर्जीवाड़े के मामले दर्ज हैं। पहले दिल्ली में थी, फिर नोएडा चली गई, उसके बाद पंजाब गई। वहां से भागी तो हैदराबाद चली गई। फिर गोवा गई और वहां से भागी तो इंदौर चली गई।

मेनका गांधी ने कहा, “मुझे पता था ये फर्जीवाड़ा करने वाली है। तीन महीने पहले इसने नोएडा में फर्जीवाड़ा किया। कभी ये मुस्लिम बनती है तो कभी ईसाई बनती है तो कभी हिंदू बनती है।”

उन्होंने कहा, “उसके पास एक भी कुत्ता नहीं है, वो सड़क के कुत्तों की तस्वीर लेती है और कहती है, मेरे हैं। तस्वीर दिखाकर वह कुत्तों को पालने के नाम पर लोगों से पैसे मांगती है। जब उसको पैसा मिल जाता है तो वहां से भाग जाती है।”

इस युवती के विरुद्ध बहुत सारी शिकायतें अलग-अलग जगहों पर हुई हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी इस युवती के विरुद्ध शिकायतें हैं।

अपराध

मुंबई : नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी, फर्जी आईएएस अधिकारी गिरफ्तार

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मुंबई, 11 अक्टूबर: मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया। पुलिस ने खुद को आईएएस अधिकारी बताने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया है, जो अब तक 36 नौकरी के इच्छुक युवाओं से कुल 2.88 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है।

आरोपी की पहचान सोलापुर जिले के बार्शी निवासी 35 वर्षीय नीलेश राठौड़ के रूप में हुई है। वह खुद को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एसएससी) में उप सचिव बताकर लोगों को सरकारी नौकरी का झांसा देता था। मुंबई पुलिस की जांच में सामने आया है कि उसने आयकर विभाग में इंस्पेक्टर और सहायक जैसे पदों के लिए फर्जी भर्तियों का झांसा देकर लाखों रुपए वसूले।

सहार पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318, 319, 336, 338 और 340 के तहत केस दर्ज किया गया है।

यह मामला तब सामने आया जब नवी मुंबई निवासी संतोष खरपुड़े ने शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि आरोपी ने उनसे और अन्य कई उम्मीदवारों से बड़ी रकम वसूली। सहायक पद के लिए 4 लाख और निरीक्षक पद के लिए 6 लाख रुपए की मांग की गई थी।

नीलेश राठौड़ ने मई 2023 में अंधेरी ईस्ट के एक होटल में इंटरव्यू का नाटक रचा और हर उम्मीदवार से करीब 10 लाख रुपए वसूल लिए। आरोपी ने फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिए, सरकारी अस्पतालों में फर्जी मेडिकल जांच कराई और पुलिस वेरिफिकेशन के जाली दस्तावेज भी उपलब्ध कराए ताकि पूरी प्रक्रिया असली लगे।

कुछ महीनों तक जब पीड़ितों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला, तो उन्होंने खुद आयकर विभाग से संपर्क किया और उन्हें पता चला कि ऐसी कोई भर्ती प्रक्रिया चल ही नहीं रही है।

जब पीड़ितों ने राठौड़ से जवाब मांगा, तो उसने शुरुआत में पैसे लौटाने का वादा किया, लेकिन बाद में कॉल और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। इसके बाद सहार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ और ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की।

जांच में यह भी सामने आया है कि राठौड़ ने कई फर्जी दस्तावेज तैयार किए और यह तक दावा किया कि वह दिल्ली में अपने संपर्कों के जरिए भारतीय सेना में भी नौकरी दिलवा सकता है।

मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है और मामले की गहराई से जांच जारी है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी के साथ और लोग भी इस ठगी में शामिल थे।

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मुंबई अपराध: कुर्ला में एचडीआईएल कंपाउंड स्थित एसआरए बिल्डिंग में 32 वर्षीय बीएमसी कर्मचारी मृत मिला; पुलिस ने जांच शुरू की

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मुंबई: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) का एक 32 वर्षीय कर्मचारी गुरुवार दोपहर कुर्ला (पश्चिम) स्थित एचडीआईएल कंपाउंड स्थित स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (एसआरए) परियोजना की बिल्डिंग नंबर 9 में मृत पाया गया। घटना की सूचना वीबी नगर पुलिस स्टेशन को शाम करीब 4:30 बजे मिली।

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान घाटकोपर क्षेत्र निवासी राजेश परमार के रूप में हुई है, जो बीएमसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एसडब्ल्यूएम) विभाग, एफ नॉर्थ वार्ड में काम करता था।

शव को पोस्टमॉर्टम के लिए राजावाड़ी अस्पताल भेज दिया गया है। मौत का सही कारण अभी अज्ञात है और आगे की जाँच जारी है।

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मुंबई क्राइम ब्रांच ने हाई-प्रोफाइल अपहरण और जबरन वसूली मामले में 1,900 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया

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मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक हाई-प्रोफाइल अपहरण और जबरन वसूली मामले में 14 गिरफ्तार और 5 वांछित आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत 1,900 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है। विशेष मकोका अदालत में पेश किए गए आरोपपत्र में 45 गवाहों के बयान शामिल हैं।

जाँच के अनुसार, शिकायतकर्ता शब्बीर हुसैन मुबारक सिद्दीकी (45) ने आरोप लगाया कि उसके दोस्त साजिद इलेक्ट्रिकवाला ने 31 मार्च, 2025 को सरवर खान से एक अवैध एमडी (मेफेड्रोन) दवा निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए ₹50 लाख लिए थे। जब साजिद ने दवाइयाँ नहीं दीं और पैसे वापस नहीं किए, तो सरवर खान ने यूनुस थाईचारपिल और अन्य साथियों के साथ मिलकर 12 जून, 2025 को अंधेरी (पश्चिम) स्थित होटल अलीबाबा से सिद्दीकी और साजिद का अपहरण कर लिया। दोनों को नेरल के एक कमरे में ले जाया गया, जहाँ उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें बंधक बना लिया गया।

14 जून, 2025 को सुबह लगभग 2:30 बजे, सिद्दीकी पीछे की खिड़की से भागने में कामयाब रहा, लेकिन साजिद बंदी बना रहा। अपने दोस्त की जान को खतरा होने पर, सिद्दीकी ने ओशिवारा पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 111, 115(2), 127, 140(1), 140(2), 189(2) और 190 के तहत मामला दर्ज किया गया।

बाद में, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर, मामला अपराध शाखा के जबरन वसूली निरोधक प्रकोष्ठ (यूनिट 3) को स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ इसे पुनः पंजीकृत किया गया। जाँच के दौरान, पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरोह के सरगना के रूप में मोहम्मद तौसीफ उर्फ ​​तौसीफ मचांडी की पहचान की। साक्ष्यों से पता चला कि आरोपियों ने जबरन वसूली और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल एक संगठित अपराध गिरोह बनाया था।

आरोपियों के खिलाफ मकोका अधिनियम, 1999 की धारा 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) के तहत आरोप लगाए गए। 9 अक्टूबर को दायर आरोपपत्र में बीएनएस 2023 की धारा 111, 115(2), 127, 140(1), 140(2), 189(2), 189(4), 190, 305(5), 61(2) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 3(25), मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 37(1)(ए), 135, मकोका अधिनियम की धारा 3(1)(ii), 3(2), 3(4) और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27ए के तहत आरोप शामिल हैं।

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