राजनीति
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को नकवी और सिंह दोनों मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हे अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ ही राज्य सभा में उपनेता का भी दायित्व संभाल रहे थे। उनका राज्य सभा का कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त हो रहा है लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें किसी भी राज्य से राज्य सभा में नहीं भेजा और ऐसे में मंत्रिपद से उनका इस्तीफा होना तय ही माना जा रहा था। वहीं , भाजपा के सहयोगी दल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कोटे से मोदी सरकार में मंत्री बने आरसीपी सिंह का कार्यकाल भी 7 जुलाई को ही समाप्त हो रहा है। चूंकि उनसे नाराज चल रहे नीतीश कुमार ने इस बार फिर से उन्हे राज्य सभा में नहीं भेजा, ऐसे में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने की वजह से उनका इस्तीफा भी तय माना जा रहा था। नकवी और सिंह, दोनों ने ही गुरुवार को राज्य सभा का कार्यकाल खत्म होने से एक दिन पहले ही बुधवार को मंत्रिपद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले बुधवार को ही दोपहर में नकवी ने भाजपा मुख्यालय जाकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी।
सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह के योगदान की तारीफ करते हुए दोनो नेताओं की सराहना की।
मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर से नकवी के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर पार्टी या सरकार की तरफ से उनकी भविष्य की भूमिका को लेकर कुछ नहीं बताया जा रहा है। लेकिन सूत्रों की माने तो पार्टी या सरकार की तरफ से जल्द ही उन्हें बड़ी भूमिका देने की घोषणा की जा सकती है। एक तरफ जहां नकवी को पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाने पर चर्चा चल रही है तो वहीं यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार उन्हे राज्यपाल या उपराज्यपाल भी बना सकती है।
वहीं एक जमाने में नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाने वाले आरसीपी सिंह के राजनीतिक भविष्य को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। यह कहा जा रहा है कि सिंह जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बड़ा सवाल तो यही है कि जिस नेता से नीतीश कुमार नाराज चल रहे हो, क्या भाजपा उन्हे अपनी पार्टी में शामिल करा कर कोई बड़ी भूमिका दे सकती है ?
महाराष्ट्र
जोगेश्वरी पॉस्को केस में बेल पर आया आरोपी फिर गिरफ्तार

CRIME
मुंबई: मुंबई पॉस्को केस में शामिल एक भगोड़े आरोपी को जोगेश्वरी पुलिस ने 6 साल बाद फिर गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के जोगेश्वरी में, आरोपी पंकज पांचाल, 27, को 2019 में पॉस्को चाइल्ड अब्यूज़ और एक्सप्लॉइटेशन केस में गिरफ्तार किया गया था और वह बेल पर था, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई से गैरहाज़िर था और पिछले 6 सालों से अपनी पहचान छिपा रहा था। पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी SRA बिल्डिंग के पास आया है, जिस पर पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी को जोगेश्वरी से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। कोर्ट ने उसके खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट भी जारी किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसका पालन करते हुए उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसे रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। यह जानकारी मुंबई पुलिस ज़ोन 10 के DCP दत्ता नलावड़े ने दी है।
महाराष्ट्र
मिलिंद गैंगस्टर प्रतीक शाह बदर पर MPDA के तहत कार्रवाई

CRIME
मुंबई: मुंबई मिलिंद पुलिस ने शंकर धोत्रे के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसने यहां दुकानदारों, राहगीरों और रिक्शा चालकों को डरा-धमकाकर पैसे वसूले और आतंक मचाया, और उस पर MPDA यानी स्लम गुंडों का एक्ट लगाया है। यह कार्रवाई एडिशनल कमिश्नर महेश पाटिल के निर्देश पर की गई है। आरोपी इलाके में आतंक का अड्डा है। उसके खिलाफ पैसे वसूलने के लिए हिंसा के कुल 6 मामले दर्ज हैं। वह व्यापारियों और दुकानदारों को डरा-धमकाकर उनसे हर महीने पैसे वसूलता है। कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलता था। ऐसे में पुलिस ने शिकायतकर्ता को भरोसे में लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई की। वह मिलिंद में आतंक का अड्डा है। MPDA के तहत कार्रवाई करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर मुंबई से दूसरे शहरों में भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस ने अब ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि पुलिस के प्रति जनता का भरोसा फिर से कायम हो सके। गुंडों के दिल में पुलिस का डर बना रहे।
महाराष्ट्र
नागपाड़ा पुनर्विकास विवाद: MHADA डेवलपर को ब्लैकलिस्ट करेगी, आपराधिक मामला भी दर्ज होगा

मुंबई: वर्षों से लंबित पड़े पुनर्विकास और किरायेदारों की लगातार उपेक्षा के बाद महाराष्ट्र सरकार ने नागपाड़ा स्थित तीन जर्जर इमारतों—ताऊंबावाला बिल्डिंग, देओजी दारसी बिल्डिंग और जोहरा मेंशन—का अनिवार्य अधिग्रहण मंज़ूर कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने लापरवाह डेवलपर को ब्लैकलिस्ट करने और उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है।
यह निर्णय 28 नवंबर 2025 को जारी सरकारी संकल्प (जी.आर.) के माध्यम से लिया गया है, जो MHADA अधिनियम, 1976 में किए गए संशोधनों और बॉम्बे हाई कोर्ट के हालिया निर्देशों के आधार पर जारी हुआ।
छौती पीर खान स्ट्रीट पर स्थित ये इमारतें सी.एस. नंबर 1458, 1459 और 1460 के अंतर्गत आती हैं। इनके साथ कई अन्य संरचनाएँ भी पुनर्विकास योजना में शामिल थीं, जिनमें बिल्डिंग नंबर 13–13A, 13B, 15, 17, 19, 21–23, 31–33 और 35–37 शामिल हैं।
डेवलपर ने प्रस्तावित ग्राउंड + 20 मंज़िला टॉवर का ढांचा तो तैयार कर लिया था, लेकिन लगभग दस वर्षों से पुनर्विकास कार्य अधर में लटका हुआ है। मुख्य कारण रहे—
- किरायेदारों को स्थायी रूप से पुनर्वासित न करना
- पिछले तीन वर्षों से ट्रांज़िट किराया न देना
- आंतरिक निर्माण कार्यों की बेहद धीमी रफ्तार
- किरायेदारों और निवासियों की बढ़ती शिकायतें
इसी स्थिति से परेशान होकर प्रभावित किरायेदारों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की। 1 अक्टूबर 2025 को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को MHADA अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया था।
हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद MHADA ने भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव सरकार को भेजा, जिसके बाद 1,532.63 वर्ग मीटर के भूखंड के अनिवार्य अधिग्रहण की मंज़ूरी दे दी गई है। अब MHADA इस परियोजना का कार्यभार संभालकर पुनर्विकास पूरा करेगी और प्रभावित परिवारों का पुनर्वास सुनिश्चित करेगी।
सरकार ने अधिग्रहण के साथ कुछ महत्वपूर्ण शर्तें लागू की हैं:
डेवलपर को निम्न संबंध में विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य होगा—
- तृतीय पक्ष अधिकार
- बैंक/वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण
- अन्य सभी प्रकार के दायित्व
इन दस्तावेज़ों की जांच के बाद ही अंतिम मंज़ूरी जारी की जाएगी।
सरकार ने निर्देशित किया है—
- डेवलपर को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाए
- लापरवाही के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया जाए
- BMC सहित सभी संबंधित विभागों को इसकी जानकारी दी जाए ।
MHADA और मुंबई बिल्डिंग रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड को 22 अगस्त 2023 के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी अतिरिक्त मंज़ूरियाँ प्राप्त करनी होंगी।
सरकार ने अधिकारियों को त्वरित कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई कर संपत्ति का कब्ज़ा लेने और पुनर्विकास आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं।
मुंबई की जर्जर इमारतों का पुनर्विकास वर्षों से एक बड़ी चुनौती रहा है। सरकार का यह निर्णय MHADA अधिनियम में किए गए नए संशोधनों को मजबूत करता है, जिनके माध्यम से अब अधिकारी रुके हुए और असुरक्षित पुनर्विकास प्रोजेक्ट अपने नियंत्रण में लेकर समयबद्ध तरीके से पूरा कर सकते हैं।
अधिग्रहण की मंज़ूरी के साथ, अब MHADA जोहरा मेंशन, ताऊंबावाला बिल्डिंग और देओजी दारसी बिल्डिंग के पुराने निवासियों को पुन: बसाने और वर्षों से लंबित परियोजना को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगी।
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