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Thursday,25-September-2025
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राजनीति

साइकिल चलाकर केंद्रीय मंत्री ने ‘पेडल फॉर हेल्थ’ अभियान की शुरुआत की

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 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को यहां तीन किलोमीटर तक साइकिल चलाकर ‘पेडल फॉर हेल्थ’ अभियान की शुरुआत की। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से अकबर रोड की यात्रा के दौरान मंडाविया के साथ केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी शामिल हुए।

‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत शनिवार को देश भर के 75 शहरों में एक साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर कहा, “‘आयुष्मान भारत योजना’ का समर्थन करने और ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ को एक सार्वजनिक जागरण के रूप में मनाने के लिए अनुराग ठाकुर और किरेन रिजिजू के साथ ‘पेडल फॉर हेल्थ’ अभियान शुरू किया। यह अभियान देश में साइकिल चलाने को बढ़ावा देने और भारत को स्वस्थ और फिट रखने में मदद करेगा।”

इस मौके पर मंडाविया ने कहा कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा, पर्यावरण के अनुकूल और ईंधन की बचत करता है।

उन्होंने आगे कहा कि साइकिल चलाना एक जुनून होना चाहिए, उन्होंने सभी से इसे रोज करने का आग्रह किया। उन्होंने साइकिल चालकों से भी दूसरों को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है।

वहीं, ठाकुर ने कहा, “स्वस्थ और फिट रहने के लिए रोजाना आधे घंटे की फिटनेस खुराक महत्वपूर्ण है। अगर लोग फिट रहेंगे, तो देश फिट रहेगा। स्वस्थ भारत एक मजबूत भारत होगा।”

इसी तरह, रिजिजू ने कहा कि साइकिल चलाना जीवन का तरीका है और पिछले कुछ वर्षों में साइकिल चलाने के प्रति जागरूकता बढ़ी है।

उन्होंने कहा, “सरकार ने साइकिल को प्राथमिकता वाले खेलों के तहत लाया है, जो पहले अन्य खेल श्रेणियों में था।”

“भारत ओलंपिक में साइकिलिंग का प्रतिनिधित्व कर सकता है और भविष्य में पदक ला सकता है।”

राजनीति

अरविंद केजरीवाल को जल्द मिलेगा सरकारी बंगला, दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र का आश्वासन

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नई दिल्ली, 25 सितंबर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जल्द सरकारी बंगला मिल सकता है। गुरुवार को केजरीवाल के लिए दिल्ली में सरकारी बंगला आवंटन के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि नियमों के अनुसार अगले 10 दिनों के भीतर केजरीवाल को सरकारी बंगला आवंटित कर दिया जाएगा।

आम आदमी पार्टी की ओर से वकील ने कोर्ट से मांग की कि केजरीवाल को टाइप-8 या टाइप-7 श्रेणी का बंगला आवंटित करने का आदेश दिया जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने टिप्पणी की कि “आम आदमी टाइप-8 बंगले के लिए नहीं लड़ा करते।”

हाईकोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया और कहा कि वह इस मुद्दे पर जल्द फैसला सुनाएगा।

सॉलिसिटर जनरल ने फिर से भरोसा दिलाया कि नियम के मुताबिक केजरीवाल को बंगला अलॉट किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर ध्यान देना जरूरी है, जो न सिर्फ राजनेताओं, बल्कि गैर-राजनेताओं के लिए भी है। कोर्ट ने इस मामले को एक ऐसे मुद्दे के रूप में देखा, जिसका समाधान जरूरी है।

पिछली सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि बंगला आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और इसके लिए एक स्पष्ट व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव और संपदा निदेशालय के निदेशक अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहें।

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में अरविंद केजरीवाल के लिए एक सरकारी आवास की मांग करती रही है, क्योंकि वह एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं।

अपनी याचिका में इसने आवास आवंटन के दिशानिर्देशों का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली में सरकारी आवास के हकदार हैं, अगर उनके पास न तो अपना घर है और न ही उन्हें किसी अन्य आधिकारिक क्षमता आवंटित किया गया है।

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महाराष्ट्र

घाटकोपर होर्डिंग हादसा: महाराष्ट्र ने बिलबोर्ड नीति में बदलाव किया, राज्य भर में विज्ञापन बोर्डों की ऊंचाई 40X40 फीट तय की गई

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मुंबई: पिछले साल घाटकोपर होर्डिंग हादसे के बाद, राज्य में होर्डिंग के लिए एक व्यापक नीति बनाई जाएगी। इस विज्ञापन नीति को निर्धारित करने के लिए, सरकार ने पूर्व न्यायाधीश दिलीप भोसले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और उनसे एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा।

इस समिति के निष्कर्षों को स्वीकृत कर लिया गया है और आगे के कदम तदनुसार लागू किए जाएँगे। समिति ने पैदल यात्रियों की सुरक्षा और आराम, यातायात, विशेष रूप से विकलांगों, डिज़ाइन और पर्यावरण के संबंध में कई सुझाव दिए हैं।

लोकमत की रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने 21 दिशानिर्देश सुझाए हैं। इसके अनुसार, होर्डिंग का आकार 40 गुणा 40 फुट से बड़ा नहीं होना चाहिए और छतों या चारदीवारी पर होर्डिंग लगाना प्रतिबंधित है।

महाराष्ट्र सरकार राज्य के राजस्व में वृद्धि करने और इस वर्ष की शुरुआत में जिला कलेक्टरों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करने के उद्देश्य से खाली सरकारी भूमि पर विज्ञापन होर्डिंग्स के लिए एक नीति विकसित कर रही है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और राज्य मंत्री योगेश कदम को अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार ने विवरण प्रस्तुत किया। नीति को सभी जिलों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए, पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए, स्थानीय हितों की रक्षा करनी चाहिए और राजस्व वृद्धि को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रमुख तत्वों में शामिल हैं:

1. अनुबंध चाहने वाली एजेंसियों को DGIPR के साथ पंजीकृत होना चाहिए और कम से कम तीन साल का विज्ञापन अनुभव होना चाहिए।
2. स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बोली लगाने वाली एजेंसी के मालिकों को महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए।
3. राजस्व विभाग प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता के लिए पूरी प्रक्रिया की देखरेख करेगा।
4. जिला कलेक्टर होर्डिंग्स के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करेंगे और भूमि क्षेत्र और होर्डिंग के आयामों को निर्दिष्ट करते हुए ई-नीलामी आयोजित करेंगे 7. होर्डिंग्स लगाने से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी, और जिला कलेक्टरों से होर्डिंग्स की स्थिति के बारे में मासिक अपडेट लेना आवश्यक होगा। इसके लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क भी देना होगा।

समिति ने होर्डिंग की नियमित जाँच का भी सुझाव दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनधिकृत होर्डिंग से निपटने के लिए एक निर्दिष्ट तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए और स्थानीय अधिकारियों को कार्रवाई करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इसके अनुरूप, यह रिपोर्ट विज्ञापनों के प्राधिकरण, दंड या होर्डिंग हटाने के संबंध में एक पारदर्शी नीति भी निर्धारित करेगी। संबंधित विभागों को एक महीने के भीतर इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया गया है।

अंधेरी स्थित सरदार पटेल नगर का संयुक्त पुनर्विकास। कैबिनेट बैठक में म्हाडा द्वारा प्रबंधित अंधेरी स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल कॉलोनी में 498 भूखंडों पर लगभग 4,973 फ्लैटों के पुनर्विकास की पहल को हरी झंडी दे दी गई। म्हाडा ने मुंबई विकास नियंत्रण नियमों के अनुसार इस स्थान की संरचनाओं का पुनर्विकास करने का सुझाव दिया है। यदि सामूहिक पुनर्विकास पूरा हो जाता है, तो समकालीन शैली में कई आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जा सकेंगी और निवासियों को विशाल घरों में रहने की सुविधा मिल सकेगी।

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अपराध

सीबीआई अदालत ने बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में महिला को सजा सुनाई

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नई दिल्ली, 24 सितंबर। सीबीआई कोर्ट, गाजियाबाद के विशेष न्यायाधीश ने बुधवार को एक निजी व्यक्ति मनीषा देवी को बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराया। जांच एजेंसी ने 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ तीन साल, पांच महीने और 15 दिन की कैद की सजा सुनाई।

सीबीआई के अनुसार, उसने 13 सितंबर, 2017 को आरोपी मनीषा देवी और उनके पति, सह-आरोपी कपिल कुमार के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया था।

सीबीआई ने एक प्रेस बयान में कहा, “आरोपी मनीषा देवी पर सह-आरोपी के साथ मिलकर पूरे दस्तावेजों के बिना ऋण के लिए आवेदन करने और अपने नाम पर 99 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत कराने और उनके पति, सह-आरोपी कपिल कुमार पर जाली दस्तावेजों के आधार पर एक प्लॉट खरीदने, खाते से 96 लाख रुपए निकालने और ऋण की शर्तों के विरुद्ध ऋण राशि का दुरुपयोग करने का आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया है।”

इस प्रकार, सह-आरोपी के साथ मिलीभगत करके, केनरा बैंक (पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक), गाजियाबाद के साथ धोखाधड़ी करके मनीषा देवी ने बैंक को 11,766,950 रुपए का गलत नुकसान पहुंचाया।”

इसमें आगे कहा गया है कि मनीषा देवी और अन्य सरकारी व निजी व्यक्तियों के खिलाफ 23 दिसंबर, 2021 को आरोप पत्र दायर किया गया था।

आरोपी ने 9 सितंबर, 2025 को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय संख्या 1, गाजियाबाद की अदालत में अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

सीबीआई अदालत ने बुधवार को मनीषा देवी की दोषसिद्धि की अर्जी स्वीकार कर ली और उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

यह मामला इस बात पर प्रकाश डालता है कि इस मामले में लगभग आठ साल लगने के बावजूद, सीबीआई कोई कसर नहीं छोड़ेगी और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की पूरी कोशिश करेगी।

बता दें कि लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को एक बैंक अधिकारी और दो अन्य को 6.80 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में तीन साल की कैद और 1.25-1.25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

सीबीआई अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर 2008 में दर्ज एक मामले में बैंक ऑफ इंडिया के उप मुख्य प्रबंधक पंकज खरे और दो निजी व्यक्तियों, राजेश खन्ना और शमशुल हक सिद्दीकी, को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

तीनों को 2004-06 के दौरान हुई धोखाधड़ी के लिए तीन-तीन साल की कैद और 1.25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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