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Tuesday,16-September-2025
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राजनीति

छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी सबसे कम

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छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्से में एक बार फिर अच्छी खबर आई है, क्योंकि देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ एक बार फिर अव्वल रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) द्वारा जारी नये आंकड़ों के अनुसार, मई माह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर मात्र 0.7 प्रतिशत रही, जबकि इसी अवधि में देश में बेरोजगारी दर 7.1 प्रतिशत थी। इससे पहले मार्च, अप्रैल 2022 में भी छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम 0.6 प्रतिशत थी।

सीएमआई के नये आंकड़ों के मुताबिक देश के कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में मध्यप्रदेश 1.6 प्रतिशत, गुजरात 2.1 प्रतिशत, ओडिशा 2.6 प्रतिशत, उत्तराखंड 2.9 प्रतिशत, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश 3.1 प्रतिशत, महाराष्ट्र और मेघालय 4.1 प्रतिशत, कर्नाटक 4.3 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश 4.4 प्रतिशत, पाडुचेरी 5.6 प्रतिशत, केरल 5.8 प्रतिशत शामिल हैं।

देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 24.6 प्रतिशत, राजस्थान में 22.2 प्रतिशत, जम्मू और कश्मीर में 18.3 प्रतिशत, त्रिपुरा में 17.4 प्रतिशत, दिल्ली में 13.6 प्रतिशत, गोवा में 13.4 प्रतिशत, बिहार में 13.3 प्रतिशत, झारखंड में 13.1 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 9.6 प्रतिशत, तेलंगाना में 9.4 प्रतिशत, पंजाब में 9.2 प्रतिशत, असम में 8.2 प्रतिशत तथा सिक्किम में 7.5 प्रतिशत दर्ज की गई।

राज्य की बेरोजगारी दर काम होने की वजह नवाचारों को माना जा रहा है। राज्य में बीते साढ़े तीन साल में शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संतुलित करने वाली तथा रोजगार के नये अवसरों का सृजन करने वाली योजनाओं पर शासन का सर्वाधिक जोर रहा। किसानों को कर्ज से मुक्ति तथा लंबित सिंचाई कर की माफी से हालात बदलने की शुरूआत हुई। इसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन किसान न्याय योजना, नयी औद्योगिक नीति का निर्माण, वन तथा कृषि उपजों के संग्रहण की बेहतर व्यवस्था, उपजों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण तथा वैल्यू एडीशन किया गया।

इसके अलावा ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण दर में वृद्धि तथा 65 तरह के लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीद, तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर में वृद्धि, मछली पालन तथा लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा, परंपरागत शिल्पियों, बुनकरों तथा उद्यमियों को प्रोत्साहन, हर जिले में सी-मार्ट की स्थापना जैसे अनेक कदम उठाए गए।

महाराष्ट्र

मुंबई की भाजपा सरकार मुसलमानों को बर्बाद करना चाहती है: अबू आसिम आज़मी

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ABU ASIM AZMI

मुंबई: मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अधूरी राहत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने की कसम खा ली है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की मंशा मुसलमानों की संपत्तियों के प्रति खराब है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर मुसलमानों की आपत्तियों पर सुनवाई करते हुए कुछ आपत्तियों पर रोक लगा दी है, लेकिन वक्फ एक्ट पर न्याय अधूरा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को पूरे वक्फ एक्ट पर रोक लगा देनी चाहिए क्योंकि इसके जरिए सरकार मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा कर सकती है। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी होंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, इसलिए हम इसे लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम वक्फ संपत्तियों के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख का समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अधूरी राहत के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अकबर जो भी फैसला लेंगे, वह स्वीकार्य होगा। इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रामलीला मैदान में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। मुस्लिम पर्सनल लेबर बोर्ड के साथ मिलकर हम इस काले कानून का विरोध करते हैं। यह मुसलमानों की संपत्ति छीनने का हथकंडा है और इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।

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अपराध

मालेगांव ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- बरी करने के फैसले के खिलाफ हर कोई अपील नहीं कर सकता

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मुंबई, 16 सितंबर। महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने का अधिकार हर किसी को नहीं है। यह अधिकार उन्हीं को है जो ट्रायल में गवाह रहे हों या सीधे तौर पर पीड़ित पक्ष से जुड़े हों।

दरअसल, मालेगांव ब्लास्ट में मारे गए छह लोगों के परिजनों ने एनआईए की विशेष अदालत द्वारा दिए गए बरी करने के आदेश को चुनौती दी है। परिजन हाईकोर्ट पहुंचे और 31 जुलाई को एनआईए कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को कानून के खिलाफ बताते हुए रद्द करने की मांग की।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या मृतकों के परिजनों को ट्रायल में गवाह बनाया गया था। अदालत ने विशेष रूप से अपीलकर्ता निसार अहमद के मामले का जिक्र किया, जिनके बेटे की मौत धमाके में हुई थी। पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि निसार अहमद गवाह नहीं बने थे। इस पर अदालत ने कहा कि अगर बेटे की मौत हुई थी तो पिता को गवाह होना चाहिए था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि बुधवार को अगली सुनवाई में इस बारे में पूरी जानकारी पेश की जाए।

अपीलकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि जांच एजेंसियों की खामियां या कमजोरियां किसी आरोपी को बरी करने का आधार नहीं हो सकतीं। उनका दावा है कि धमाके की साजिश गुप्त तरीके से रची गई थी, ऐसे में इसका प्रत्यक्ष सबूत मिलना संभव नहीं था।

परिजनों का आरोप है कि जब मामला एनआईए को सौंपा गया, तो एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों को कमजोर कर दिया। अपील में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन की कमियों को दूर करने की बजाय केवल पोस्ट ऑफिस की तरह काम किया और उसका फायदा आरोपियों को मिला।

दरअसल, 31 जुलाई को विशेष एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट मामले के सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया था। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल थे।

अपीलकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि अदालत को केवल मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए था। जरूरत पड़ने पर उसे सवाल पूछने और अतिरिक्त गवाह बुलाने के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए था। इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में बुधवार को फिर से सुनवाई होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि पीड़ित परिवारों की अपील सुनवाई योग्य है या नहीं और ट्रायल में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही थी।

मालेगांव विस्फोट 29 सितंबर, 2008 की शाम को हुआ था, जब महाराष्ट्र के नासिक जिले के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर मालेगांव में भिक्कू चौक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे बम में विस्फोट हुआ था। रमजान के दौरान और नवरात्रि से कुछ दिन पहले हुए इस हमले में छह लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

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महाराष्ट्र

मुंबई के गोरेगांव में अवैध कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 15 आरोपी गिरफ्तार

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मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुंबई के बाहरी इलाके गोरेगांव इलाके में छापा मारकर एक अवैध कॉल सेंटर का पर्दाफाश करने का दावा किया है। इस कॉल सेंटर का इस्तेमाल अमेरिकी नागरिकों से ठगने के लिए किया जाता था। टोल-फ्री नंबर पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट करने के नाम पर, वे अमेरिकी नागरिकों को बेवकूफ बनाकर उन्हें 250 से 500 डॉलर के उपहार खरीदने का लालच देते थे और फिर क्रिप्टोकरेंसी और डॉलर में निवेश करने के लिए उनसे ठगी करते थे। 15 सितंबर को, क्राइम ब्रांच यूनिट 12 को एक गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर छापेमारी में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और आरोपियों के कब्जे से 10 लैपटॉप, 20 मोबाइल फोन, दो कॉल सेंटर संचालक, एक मैनेजर और 10 टोल ग्रुप एजेंट बरामद किए गए। इस मामले में, क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती, संयुक्त पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी गौतम और डीसीपी विशाल ठाकुर के निर्देश पर की गई।

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