महाराष्ट्र
औरंगाबाद में दो दिन का वीकेंड लॉकडाउन

कोरोना महामारी का असर महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर पर भी पड़ा है। बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने दो दिन का लॉकडाउन औरंगाबाद शहर में लगाने का फैसला किया है। यह लॉकडाउन शनिवार और रविवार के दिन औरंगाबाद शहर में लागू रहेगा। औरंगाबाद के बढ़ते मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है मजबूरी में जिला प्रशासन ने शहर को कोरोना से बचाने के लिए वीकेंड लॉक डाउन लगाया है। यह लॉकडाउन 2 दिन के लिए रहेगा। इस दौरान सभी अत्यावश्यक सेवाएं शुरू रहेंगी प्रशासन ने सभी लोगों से लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करने का आग्रह भी किया है। भीड़ बढ़ाने वाले सभी कार्यक्रमों और स्कूलों को भी बंद रखा गया है।
औरंगाबाद शहर को पर्यटन केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। यहां की अजंता और एलोरा की गुफाओं समेत कई ऐतिहासिक धरोहरें जनता के आकर्षण का केंद्र रहती हैं। फिलहाल कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए शहर के सभी पर्यटन स्थल आगामी 4 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। औरंगाबाद शहर में 92 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। औरंगाबाद महानगरपालिका परिसर के अंतर्गत 609 कोरोना मरीज पाए गए हैं। जिसकी वजह से शहर में कोरोना मरीजों की संख्या 41 हज़ार 61 तक पहुंच चुकी है। जबकि 1286 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई है। फिलहाल शहर में 5559 एक्टिव कोरोना मरीज हैं।
औरंगाबाद में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या देखते हुए शहर के जिलाधिकारी सुनील चव्हाण खुद सड़क पर उतरकर नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसी प्रकार दुकानदारों पर भी दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। -औरंगाबाद जिले के सभी स्कूल, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी कोचिंग सेंटर, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे -सभी प्रकार के धार्मिक राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है -सप्ताहिक बाजार, स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स कॉन्प्लेक्स बंद रहेंगे -सभी प्रकार के हॉल, मैरिज हॉल और लॉन पूर्णतया बंद रहेंगे -किसी भी सार्वजनिक विवाह समारोह को मंजूरी नहीं दी जाएगी -औरंगाबाद की जाधव मंडी 11 से लेकर 17 मार्च तक पूरी तरह से बंद रहेगी
-मेडिकल स्टोर्स समेत डी मार्ट रिलायंस बिग बाजार जैसे शॉपिंग मॉल खुले रहेंगे मीडिया से जुड़े दफ्तर, सिनेमाघर और मॉल खुले रहेंगे -दूध की आपूर्ति शुरू रहेगी, होटल और रेस्टोरेंट में ऑनलाइन ऑर्डर या होम डिलीवरी शुरू रहेगी -सब्जी बाजार और फलों की दुकानें खुली रहेंगी -पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी ,परिवहन की सभी सेवाएं, उद्योग-धंधे, कारखाने, निर्माण क्षेत्र के काम, पशुओं के अस्पताल, बैंक, पोस्ट-ऑफिस जैसे तमाम दफ्तर खुले रहेंगे।
महाराष्ट्र
मुंबई पुलिस आधुनिक प्रयोगशालाओं और प्रौद्योगिकी से लैस है: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए मुंबई पुलिस ने खुद को आधुनिक तकनीक से लैस कर लिया है। तदनुसार, मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों एक फोरेंसिक लैब, एक विशेष वैन, एक इंटरसेप्ट वैन और अन्य आधुनिक उपकरणों सहित तीन साइबर लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को आधुनिक बनाया गया है और पुलिस साइबर धोखाधड़ी से लेकर अन्य अपराधों को सुलझाने के लिए इन आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगी।
फडणवीस ने कहा कि जिस तरह से आज लोगों को ऑनलाइन बेवकूफ बनाकर डिजिटल गिरफ्तारी जैसी घटनाएं हो रही हैं, उसी तरह पुलिस ने इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जांच के तरीकों से लेकर अन्य चीजों में महत्वपूर्ण क्रांति ला दी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सहायता के लिए पुलिस थानों में विशेष सहायता कक्ष भी स्थापित किए गए हैं, जिनमें महिलाओं को तत्काल सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए एक विशेष वैन भी तैयार की गई है ताकि उन्हें तुरंत मदद मिल सके। इस कार्यक्रम में मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर, विशेष पुलिस आयुक्त देविन भारती, संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बॉलीवुड
कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट से एफआईआर रद्द करने की लगाई गुहार

मुंबई, 7 अप्रैल। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने अदालत से मुंबई पुलिस के उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई है।
कुणाल कामरा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार के मौलिक अधिकार के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एसवी कोटवाल और जस्टिस एसएम मोदक की खंडपीठ करेगी।
बता दें, मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज हैं। इन तीनों मामलों में महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से जीरो एफआईआर के तहत शिकायतें मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर की गई हैं। यह एफआईआर बुलढाना, नासिक और ठाणे जिलों से दर्ज की गई थीं और अब इनकी जांच मुंबई के खार पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है।
मुंबई पुलिस के अनुसार कामरा पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। खार पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है। इस संबंध में कुणाल कामरा को तीन बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन वह पुलिस स्टेशन में उपस्थित नहीं हुए हैं।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिकायत में दावा किया गया कि कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए एक पैरोडी गीत गाया था। युवा सेना के सदस्य रूपेश मिश्रा ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया। पुलिस ने पहले ही कामरा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर उन पर टिप्पणी करने वाले कामरा को तीन बार समन जारी हो चुका है। हालांकि, वह पेश नहीं हुए। मुंबई के खार थाने से मिली जानकारी के मुताबिक, दूसरा समन भेजे जाने के बाद से कामरा पुलिस के संपर्क में नहीं हैं। कुणाल को पहला समन 25 मार्च को जारी हुआ था, जिसे लेकर कुणाल ने 2 अप्रैल तक का समय मांगा था, लेकिन पुलिस ने मोहलत देने से इनकार करते हुए उन्हें 27 मार्च को दूसरा समन जारी किया और 31 मार्च को खार पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा।
खार पुलिस हैबिटेट स्टूडियो से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज कर चुकी है। मामले से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ जारी है।
महाराष्ट्र
बीर मक्का मस्जिद बम विस्फोट यूएपीए का कार्यान्वयन

मुंबई: पुलिस ने बीर अर्द मसला मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में यूएपीए एक्ट लागू कर दिया है। 30 मार्च की मध्य रात्रि को विजय अगोन और श्री राम अशोक ने मस्जिद में बम रखा और उसमें विस्फोट कर दिया। यह विस्फोट जेटलाइनर और डेटोनेटर की मदद से किया गया। इस मामले में पुलिस ने पहले आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन उसके बाद मुस्लिम संगठनों ने आरोपियों पर यूएपीए एक्ट और एनएसए के तहत मुकदमा चलाने की मांग की थी।
बीड विस्फोट की जांच स्थानीय अपराध शाखा द्वारा की गई थी, जिसमें अपराध शाखा ने पाया कि विस्फोट बहुत शक्तिशाली था और इसमें जेटलाइनर छड़ों के साथ डेटोनेटर का भी इस्तेमाल किया गया था। इसी आधार पर क्राइम ब्रांच की सिफारिश पर यूएपीए एक्ट लागू किया गया है। पुलिस ने दोनों आतंकवादियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है। बीड विस्फोट के बाद से महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) पुलिस के साथ मिलकर इसकी जांच कर रहा है। एटीएस इस मामले में आतंकवादियों से संबंध और वित्तपोषण की जांच कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि आरोपियों को जेटलाइनर की छड़ें कैसे उपलब्ध कराई गईं और बिना लाइसेंस या परमिट के उन्हें जेटलाइनर की छड़ें किसने उपलब्ध कराईं। इसके साथ ही यह भी पता लगाने के लिए जांच जारी है कि इस मामले में और कितने लोग और साजिशकर्ता शामिल हैं।
एटीएस ने कहा कि बीड बम विस्फोट के हर पहलू और बिंदु पर जांच जारी है, हालांकि, एटीएस ने अब तक इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की है, जिनमें आरोपियों के परिवार के सदस्य और शुभचिंतक के साथ-साथ उनके दोस्त और परिचित भी शामिल हैं। एटीएस बीड मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में विस्फोट से पहले की साजिश को उजागर करने की कोशिश कर रही है क्योंकि विस्फोट से पहले आरोपी विजय अगोन ने एक वीडियो जारी कर स्टेटस पर अपलोड कर मुसलमानों को मस्जिद हटाने की धमकी दी थी और उसके बाद ही यहां विस्फोट हुआ था। स्थानीय पुलिस ने एक दिन पहले ही आरोपियों के खिलाफ धार्मिक नफरत फैलाने का मामला भी दर्ज किया था और अगले दिन मस्जिद में विस्फोट कर दिया गया।
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