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राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर खूब चले जुबानी तीर : सत्ता पक्ष ने गिनाए फायदे, विपक्ष ने बताया संविधान विरोधी

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नई दिल्ली, 4 अप्रैल। लोकसभा से पारित होने के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसके जरिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का सवाल ही नहीं है। विधेयक पेश होने के बाद चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसके फायदे गिनाए और विपक्ष पर देश के मुसलमानों को गुमराह करने के आरोप लगाए। दूसरी ओर, विपक्ष के नेताओं ने इसे संविधान के खिलाफ बताया।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बिल पेश करते हुए कहा, “वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में छोटे-बड़े एक करोड़ सुझाव मिले हैं। संयुक्त संसदीय समिति ने 10 शहरों में जाकर विधेयक को लेकर लोगों की राय जानी और 284 संगठनों से बातचीत की गई। आज की स्थिति में, 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। 2006 में, अगर सच्चर समिति ने 4.9 लाख वक्फ संपत्तियों से 12,000 करोड़ रुपए की कमाई का अनुमान लगाया था, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये संपत्तियां अब कितनी आय उत्पन्न कर रही होंगी। आज आप मार्केट रेट के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं।”

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक का मूल उद्देश्य रिफॉर्म्स लाकर वक्फ की प्रॉपर्टी का उचित प्रबंधन करना है। उन्होंने कहा कि इस सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरह से लोकतांत्रिक नियमों का पालन करके आगे बढ़ रही है। वक्फ संपत्तियों के सही रखरखाव और जवाबदेही तय करने की जरूरत है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर 70 साल तक किसने मुस्लिम समुदाय को डर में रखा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक इस नीति को अपनाया, लेकिन अब जनता ने इसका परिणाम देख लिया है।

नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह वक्फ विधेयक कोई सामान्य कानून नहीं है। इस कानून को राजनीतिक फायदे के लिए हथियार बनाया जा रहा है। यह देश की विविधता को सुनियोजित तरीके से कमजोर करने के लिए मोदी सरकार द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। लोकसभा में देर रात यह विधेयक पारित हुआ तो इसके पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि विभिन्न दलों के विरोध के बाद भी मनमानी से यह विधेयक लाया गया। भाजपा सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण की काफी बात कर रही है। सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं। लेकिन सच्चाई सरकार के पांच साल के अल्पसंख्यक विभाग के बजट आवंटन से साफ है। वित्त वर्ष 2019-20 में इस विभाग का बजट आवंटन 4,700 करोड़ रुपये था जो घटकर 2023-24 में 2,608 करोड़ रह गया। वित्त वर्ष 2022-23 में बजट आवंटन 2,612 करोड़ रुपये था, जिसमें से 1,775 करोड़ रुपये का खर्च मंत्रालय नहीं कर पाया। कुल मिलाकर पांच साल में बजट मिला 18,274 करोड़ रुपये, जिसमें से 3,574 करोड़ खर्च नहीं हो पाए।

भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस विधेयक को तैयार करने में पूरी गंभीरता से काम किया गया है, लेकिन इसके प्रावधानों को लेकर कुछ लोग गलतफहमी फैला रहे हैं। त्रिवेदी ने तंज कसते हुए कहा, “नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, लेकिन यहां तो पुराना मुल्ला ज्यादा माल खा रहा है।” उन्होंने सवाल उठाया कि देश में सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड अलग-अलग क्यों हैं? इतना ही नहीं, ताज महल तक पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि सरकार मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “यह मुकाबला उन लोगों के बीच है जो समाज के विकास में विश्वास रखते हैं और उन लोगों के बीच जो सिर्फ अपना हित साधते हैं। हमारी सरकार गरीब मुस्लिम समाज के साथ है, न कि कट्टरपंथी वोटबैंक की राजनीति करने वालों के साथ।”

निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि वह अपनी संपत्ति जिसे चाहें, दान दे सकते हैं; उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। मान लीजिए मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं या ईसाई हूं और मेरे पास कोई संपत्ति है जिसे मैं दान में देना चाहता हूं, तो मुझे कौन रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। 1954 और 1995 में जो प्रावधान किए गए, उनमें कहा गया था कि केवल मुसलमान वक्फ बना (दान दे) सकते हैं। कोई और व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी यहां वक्फ बोर्ड को दान नहीं दे सकता। साल 2013 में जो संशोधन लाया गया, उसने इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। अब इस नए संशोधन विधेयक में यह कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ दे सकते हैं। उन्होंने ऐसे अदालती फैसलों का जिक्र किया, जहां हिंदुओं ने अपनी जमीनें विभिन्न परियोजनाओं जैसे कि कब्रिस्तान आदि के लिए दान में दी हैं।

कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “इस विधेयक में क्या ही स्वायत्तता बची है। इसमें सिर्फ सरकारी नियंत्रण बचा है। पुराने कानून में वक्फ बोर्ड के सीईओ का मुसलमान होना आवश्यक था। साथ ही, जिन दो व्यक्तियों के नाम बोर्ड देता था, उनमें से एक को नियुक्त करना आवश्यक था। वर्तमान विधेयक में ये प्रावधान शामिल नहीं हैं। कर्नाटक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट, जगन्नाथ मंदिर एक्ट, सिख गुरुद्वारा एक्ट और उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ टेंपल एक्ट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “मैं इस सम्मानित सभा से पूछना चाहूंगा कि क्या इनमें से एक में भी संबंधित समुदाय के अलावा किसी और को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया है? नए नवेले दोस्त” और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि तिरुपति बोर्ड में गैर-हिंदू कैसे आ सकता है?”

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मनोज झा ने कहा कि गाहे-बगाहे किसी पुरानी मस्जिद के नीचे कुछ चीजें ढूंढी जा रही हैं। इस तरह के माहौल में वक्फ संशोधन विधेयक लाने से सरकार की नीयत पर सवाल उठना स्वाभाविक है। देश का माहौल कैसा है, इस पर एक नजर डालिए। कभी आर्थिक बहिष्कार की बात की जाती है, पूजा स्थल अधिनियम पर सवाल उठाया जाता है। इस तरह के माहौल में आपके विधेयक के मसौदे और नीयत दोनों पर सवालिया निशान लग जाता है। कई बार लगता है कि यह विधेयक बुलडोजर के लिए एक कानूनी कवर है।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसिर हुसैन ने कहा कि वक्फ का मायना दान है। कोई भी किसी को भी दान कर सकता है। उन्होंने कहा कि दान का कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे धर्म में नहीं है बल्कि हर धर्म में है। हमारे दान के मकसद से बनाए गए इदारों की देखरेख करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। सोशल मीडिया पर यह फैलाया जा रहा है कि मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। शायद इनको पता नहीं और शायद ये बोलना भी नहीं चाहते कि इस देश में एंडोमेंट बोर्ड है, इस देश में हिंदू रिलिजियस प्लेसिस एक्ट है, इस देश में एसजीपीसी है, टेंपल भी ट्रस्ट है, क्रिश्चियन के लिए काउंसिल और कॉरपोरेशन है। हर धर्म के मामलों के नियमन के लिए अलग-अलग एक्ट बनाए गए हैं।

राजनीति

मुंबई में परिवहन सेवाओं को और अधिक कुशल बनाने के लिए कदम उठाए जाएँगे: मंत्री सरनाईक

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मुंबई, 16 जुलाई। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बुधवार को कहा कि सरकार मुंबई में परिवहन सेवाओं को और अधिक कुशल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है और परिवहन सेवाओं पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए, शहर में निजी प्रतिष्ठानों के कार्यालय समय में बदलाव पर विचार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी और सरकार ने ऐप-आधारित परिवहन सेवाओं की गड़बड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है।

“राज्य सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। मुंबई में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, राज्य सरकार ने यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए जल परिवहन, पॉड टैक्सी और रोपवे जैसी वैकल्पिक परिवहन प्रणालियों पर विचार करना शुरू कर दिया है।

मुंब्रा रेल दुर्घटना और रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के संबंध में विधान सभा में सदस्य अतुल भातखलकर द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में मंत्री ने कहा, “ऐसी वैकल्पिक सेवाओं के माध्यम से परिवहन सेवाओं को और अधिक कुशल बनाने के उपाय किए जाएँगे।”

मंत्री सरनाइक ने कहा कि हालाँकि रेलवे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, फिर भी महाराष्ट्र सरकार राज्य में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।

मुंब्रा में हुई रेल दुर्घटना एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी क्योंकि इसमें पाँच यात्रियों की मौत हो गई और नौ घायल हो गए।

“मुंब्रा में हुई दुर्घटना के मद्देनजर, मुंबई में रेल यात्रियों की सुरक्षा के उपायों की योजना बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में रेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई।

सरनाईक ने कहा, “रेलवे विभाग को मुंबई में रेल यात्रियों की भारी भीड़ को कम करने, स्टेशनों पर भीड़ का प्रबंधन करने, रेल यात्रा के दौरान यात्रियों की मृत्यु को रोकने और रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।”

उन्होंने कहा कि सरकार मुंबई सहित राज्य में बढ़ती रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय लागू कर रही है और इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी।

इस बीच, गृह राज्य मंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर ने सदस्य नाना पटोले द्वारा प्रस्तुत एक अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में कहा कि 2 अप्रैल को शेगांव-खामगांव राजमार्ग पर हुई दुर्घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और जाँच चल रही है।

मंत्री ने बताया कि शेगांव-खामगांव राजमार्ग पर राज्य परिवहन (एसटी) बस से हुई टक्कर में 6 यात्रियों (एक बोलेरो वाहन में 4 और एक लग्जरी ट्रैवल्स बस में 2) की मौत हो गई, जबकि एसटी बस में सवार 13 यात्री घायल हो गए।

इस दुर्घटना मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

इस दुर्घटना में शामिल तीनों वाहनों की बुलढाणा के उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा जाँच की जा रही है। मंत्री भोयर ने बताया कि लोक निर्माण विभाग को इस राजमार्ग पर दुर्घटनास्थल पर रैम्बलर लगाने और गति सीमा के बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

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राजनीति

‘जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए मानसून सत्र में विधेयक लाएँ’, राहुल और खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र

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नई दिल्ली, 16 जुलाई। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र से संसद के आगामी मानसून सत्र में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए विधेयक पेश करने का आग्रह किया है। 2019 में अपने पुनर्गठन के बाद से यह केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देने के लिए एक विधेयक पारित करने का आग्रह किया है।

पत्र में कहा गया है, “पिछले पाँच वर्षों से, जम्मू-कश्मीर के लोग लगातार पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की माँग कर रहे हैं। यह माँग जायज़ होने के साथ-साथ उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी आधारित है।”

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हालाँकि केंद्र शासित प्रदेशों को पहले भी राज्य का दर्जा दिया गया है, लेकिन जम्मू-कश्मीर का मामला अभूतपूर्व है। उन्होंने लिखा, “स्वतंत्र भारत में यह पहली बार है कि किसी पूर्ण राज्य को उसके विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है।”

प्रधानमंत्री के सार्वजनिक आश्वासनों का हवाला देते हुए, पत्र में उन्हें राज्य का दर्जा बहाल करने की उनकी पिछली प्रतिबद्धताओं की याद दिलाई गई।

“आपने स्वयं कई मौकों पर व्यक्तिगत रूप से राज्य का दर्जा बहाल करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। 19 मई, 2024 को भुवनेश्वर में दिए अपने साक्षात्कार में आपने कहा था: ‘राज्य का दर्जा बहाल करना हमारा एक गंभीर वादा है और हम इस पर कायम हैं।’ 19 सितंबर, 2024 को श्रीनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए आपने फिर से कहा: ‘हमने संसद में कहा है कि हम इस क्षेत्र का राज्य का दर्जा बहाल करेंगे।’

पत्र में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष केंद्र सरकार द्वारा दिए गए तर्क का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें उसने आश्वासन दिया था कि राज्य का दर्जा “जल्द से जल्द और यथाशीघ्र” बहाल किया जाएगा।

पत्र में आगे कहा गया है, “उपरोक्त और उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए विधेयक लाए।”

यह मांग पार्टी की जम्मू और कश्मीर इकाई के भीतर आंतरिक कलह के बीच आई है, जहाँ वरिष्ठ नेताओं ने राज्य इकाई के प्रमुख और पूर्व पीडीपी नेता तारिक हमीद कर्रा के खिलाफ विद्रोह कर दिया है और उन्हें हटाने की मांग की है। पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी संबंध तनावपूर्ण कर लिए हैं, हालाँकि वे इंडिया ब्लॉक में सहयोगी हैं।

कांग्रेस पार्टी ने लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए भी कानून बनाने की मांग की है।

पत्र में आगे कहा गया है, “यह लद्दाख के लोगों की सांस्कृतिक, विकासात्मक और राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, साथ ही उनके अधिकारों, भूमि और पहचान की रक्षा भी करेगा।”

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अपराध

मृतका निमिषा प्रिया के भाई का कहना है कि यह एक अपराध है, इसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती।

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नई दिल्ली/पलक्कड़, 16 जुलाई। केरल की नर्स निमिषा प्रिया द्वारा 2017 में कथित तौर पर हत्या किए गए तलाल अब्दो मेहदी के भाई अब्देलफत्ताह मेहदी ने कहा है कि इस अपराध के लिए कोई माफी नहीं हो सकती।

उन्होंने कहा कि निमिषा प्रिया को फांसी दी जानी चाहिए।

अब्देलफत्ताह ने भारतीय मीडिया द्वारा “दोषी को पीड़ित के रूप में दिखाने के लिए चीजों को तोड़-मरोड़कर पेश करने” के तरीके पर परिवार की गहरी नाराजगी भी व्यक्त की।

संयोग से, निमिषा प्रिया को बुधवार को फांसी दी जानी थी, लेकिन कई चरणों में चली लंबी बातचीत के बाद, उनकी फांसी स्थगित कर दी गई है।

कई क्षेत्रों से कई प्रयासों के बाद, जिसमें भारत सरकार का पूर्ण समर्थन, सऊदी अरब स्थित एजेंसियों का समर्थन और कंथापुरम के ग्रैंड मुफ़्ती ए.पी. अबूबकर मुसलियार का धार्मिक हस्तक्षेप शामिल था, जिन्होंने कथित तौर पर यमन की शूरा काउंसिल में अपने एक मित्र से मध्यस्थता के लिए संपर्क किया था। इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप अगले आदेश तक फाँसी को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

राज्य माकपा सचिव एम. वी. गोविंदन ने बुधवार सुबह मुसलियार से मुलाकात की और बातचीत चल रही है।

गोविंदन ने कहा, “मुसलियार ने मुझे बताया है कि फाँसी स्थगित कर दी गई है और कई अन्य पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोग यमन में अधिकारियों और उस परिवार से भी बातचीत कर रहे हैं जिसे माफ़ी देनी है।”

इस बीच, सबसे बड़ी राहत यह मिली है कि अगले आदेश तक फाँसी स्थगित कर दी गई है।

मृतक का परिवार ही निमिषा प्रिया को माफ़ कर सकता है। हालाँकि, परिवार में मतभेद उभरने के साथ, अधिकारियों के अलावा, बातचीत में शामिल धार्मिक लोग भी इस मुद्दे को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

अब सबसे बड़ी बाधा परिवार को इस त्रासदी के बारे में समझाना प्रतीत हो रहा है, और एक बार यह हो जाने के बाद, ‘रक्तदान’ सौंप दिया जाएगा।

इस बीच, पता चला है कि बातचीत का अगला चरण दिए जाने वाले ‘रक्तदान’ पर केंद्रित होगा।

जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, उनके लिए ‘रक्तदान’ मारे गए व्यक्ति के परिवार को माफ़ी के बदले में दिया जाने वाला आर्थिक मुआवज़ा है। यह शरिया कानून के तहत एक स्वीकृत प्रथा है।

केरल के अरबपति एम.ए. यूसुफ अली ने ज़रूरत पड़ने पर हर संभव आर्थिक मदद देने की इच्छा जताई है।

भारत सरकार के प्रयास महत्वपूर्ण रहे हैं, और सभी की निगाहें बातचीत पर टिकी हैं, जो पूरी गंभीरता से चल रही है।

प्रिया वर्तमान में यमन की एक जेल में बंद हैं और 2017 में अपने पूर्व व्यावसायिक साझेदार मेहदी की कथित हत्या के लिए मौत की सज़ा का सामना कर रही हैं।

फाँसी की तारीख की घोषणा के बाद से, केरल के सभी दलों के राजनेताओं ने केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है।

प्रिया 2008 में अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए यमन चली गईं और अपना क्लिनिक खोलने से पहले एक नर्स के रूप में काम किया।

2017 में, अपने व्यावसायिक साझेदार मेहदी के साथ विवाद के बाद, उसने कथित तौर पर अपना ज़ब्त पासपोर्ट वापस पाने के लिए उसे बेहोश करने वाली दवाइयाँ दीं। हालाँकि, ये दवाइयाँ जानलेवा साबित हुईं।

देश से भागने की कोशिश करते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2018 में उन्हें हत्या का दोषी ठहराया गया।

2020 में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई और नवंबर 2023 में यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने इसे बरकरार रखा।

हालाँकि, अदालत ने रक्त-धन व्यवस्था के माध्यम से क्षमादान की संभावना को अनुमति दी।

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