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राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर खूब चले जुबानी तीर : सत्ता पक्ष ने गिनाए फायदे, विपक्ष ने बताया संविधान विरोधी

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नई दिल्ली, 4 अप्रैल। लोकसभा से पारित होने के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसके जरिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का सवाल ही नहीं है। विधेयक पेश होने के बाद चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसके फायदे गिनाए और विपक्ष पर देश के मुसलमानों को गुमराह करने के आरोप लगाए। दूसरी ओर, विपक्ष के नेताओं ने इसे संविधान के खिलाफ बताया।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बिल पेश करते हुए कहा, “वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में छोटे-बड़े एक करोड़ सुझाव मिले हैं। संयुक्त संसदीय समिति ने 10 शहरों में जाकर विधेयक को लेकर लोगों की राय जानी और 284 संगठनों से बातचीत की गई। आज की स्थिति में, 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। 2006 में, अगर सच्चर समिति ने 4.9 लाख वक्फ संपत्तियों से 12,000 करोड़ रुपए की कमाई का अनुमान लगाया था, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये संपत्तियां अब कितनी आय उत्पन्न कर रही होंगी। आज आप मार्केट रेट के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं।”

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक का मूल उद्देश्य रिफॉर्म्स लाकर वक्फ की प्रॉपर्टी का उचित प्रबंधन करना है। उन्होंने कहा कि इस सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरह से लोकतांत्रिक नियमों का पालन करके आगे बढ़ रही है। वक्फ संपत्तियों के सही रखरखाव और जवाबदेही तय करने की जरूरत है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर 70 साल तक किसने मुस्लिम समुदाय को डर में रखा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक इस नीति को अपनाया, लेकिन अब जनता ने इसका परिणाम देख लिया है।

नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह वक्फ विधेयक कोई सामान्य कानून नहीं है। इस कानून को राजनीतिक फायदे के लिए हथियार बनाया जा रहा है। यह देश की विविधता को सुनियोजित तरीके से कमजोर करने के लिए मोदी सरकार द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। लोकसभा में देर रात यह विधेयक पारित हुआ तो इसके पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि विभिन्न दलों के विरोध के बाद भी मनमानी से यह विधेयक लाया गया। भाजपा सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण की काफी बात कर रही है। सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं। लेकिन सच्चाई सरकार के पांच साल के अल्पसंख्यक विभाग के बजट आवंटन से साफ है। वित्त वर्ष 2019-20 में इस विभाग का बजट आवंटन 4,700 करोड़ रुपये था जो घटकर 2023-24 में 2,608 करोड़ रह गया। वित्त वर्ष 2022-23 में बजट आवंटन 2,612 करोड़ रुपये था, जिसमें से 1,775 करोड़ रुपये का खर्च मंत्रालय नहीं कर पाया। कुल मिलाकर पांच साल में बजट मिला 18,274 करोड़ रुपये, जिसमें से 3,574 करोड़ खर्च नहीं हो पाए।

भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस विधेयक को तैयार करने में पूरी गंभीरता से काम किया गया है, लेकिन इसके प्रावधानों को लेकर कुछ लोग गलतफहमी फैला रहे हैं। त्रिवेदी ने तंज कसते हुए कहा, “नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, लेकिन यहां तो पुराना मुल्ला ज्यादा माल खा रहा है।” उन्होंने सवाल उठाया कि देश में सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड अलग-अलग क्यों हैं? इतना ही नहीं, ताज महल तक पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि सरकार मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “यह मुकाबला उन लोगों के बीच है जो समाज के विकास में विश्वास रखते हैं और उन लोगों के बीच जो सिर्फ अपना हित साधते हैं। हमारी सरकार गरीब मुस्लिम समाज के साथ है, न कि कट्टरपंथी वोटबैंक की राजनीति करने वालों के साथ।”

निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि वह अपनी संपत्ति जिसे चाहें, दान दे सकते हैं; उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। मान लीजिए मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं या ईसाई हूं और मेरे पास कोई संपत्ति है जिसे मैं दान में देना चाहता हूं, तो मुझे कौन रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। 1954 और 1995 में जो प्रावधान किए गए, उनमें कहा गया था कि केवल मुसलमान वक्फ बना (दान दे) सकते हैं। कोई और व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी यहां वक्फ बोर्ड को दान नहीं दे सकता। साल 2013 में जो संशोधन लाया गया, उसने इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। अब इस नए संशोधन विधेयक में यह कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ दे सकते हैं। उन्होंने ऐसे अदालती फैसलों का जिक्र किया, जहां हिंदुओं ने अपनी जमीनें विभिन्न परियोजनाओं जैसे कि कब्रिस्तान आदि के लिए दान में दी हैं।

कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “इस विधेयक में क्या ही स्वायत्तता बची है। इसमें सिर्फ सरकारी नियंत्रण बचा है। पुराने कानून में वक्फ बोर्ड के सीईओ का मुसलमान होना आवश्यक था। साथ ही, जिन दो व्यक्तियों के नाम बोर्ड देता था, उनमें से एक को नियुक्त करना आवश्यक था। वर्तमान विधेयक में ये प्रावधान शामिल नहीं हैं। कर्नाटक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट, जगन्नाथ मंदिर एक्ट, सिख गुरुद्वारा एक्ट और उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ टेंपल एक्ट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “मैं इस सम्मानित सभा से पूछना चाहूंगा कि क्या इनमें से एक में भी संबंधित समुदाय के अलावा किसी और को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया है? नए नवेले दोस्त” और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि तिरुपति बोर्ड में गैर-हिंदू कैसे आ सकता है?”

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मनोज झा ने कहा कि गाहे-बगाहे किसी पुरानी मस्जिद के नीचे कुछ चीजें ढूंढी जा रही हैं। इस तरह के माहौल में वक्फ संशोधन विधेयक लाने से सरकार की नीयत पर सवाल उठना स्वाभाविक है। देश का माहौल कैसा है, इस पर एक नजर डालिए। कभी आर्थिक बहिष्कार की बात की जाती है, पूजा स्थल अधिनियम पर सवाल उठाया जाता है। इस तरह के माहौल में आपके विधेयक के मसौदे और नीयत दोनों पर सवालिया निशान लग जाता है। कई बार लगता है कि यह विधेयक बुलडोजर के लिए एक कानूनी कवर है।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसिर हुसैन ने कहा कि वक्फ का मायना दान है। कोई भी किसी को भी दान कर सकता है। उन्होंने कहा कि दान का कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे धर्म में नहीं है बल्कि हर धर्म में है। हमारे दान के मकसद से बनाए गए इदारों की देखरेख करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। सोशल मीडिया पर यह फैलाया जा रहा है कि मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। शायद इनको पता नहीं और शायद ये बोलना भी नहीं चाहते कि इस देश में एंडोमेंट बोर्ड है, इस देश में हिंदू रिलिजियस प्लेसिस एक्ट है, इस देश में एसजीपीसी है, टेंपल भी ट्रस्ट है, क्रिश्चियन के लिए काउंसिल और कॉरपोरेशन है। हर धर्म के मामलों के नियमन के लिए अलग-अलग एक्ट बनाए गए हैं।

अपराध

दिल्ली लाल किला बम धमाके में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, आतंकी उमर को पनाह देने वाला 7वां आरोपी गिरफ्तार

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नई दिल्ली, 26 नवंबर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए भीषण कार बम धमाके के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के धौज क्षेत्र का रहने वाला सोयब अहमद इस केस में सातवां गिरफ्तार आरोपी है।

एनआईए के अनुसार, सोयब ने मुख्य आरोपी आतंकवादी उमर उन नबी को धमाके से ठीक पहले सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराया था और उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया था।

एनआईए की जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, केस नंबर आरसी-21/2025/एनआईए/डीएलआई में पहले ही छह मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें आतंकी उमर उन नबी के करीबी साथी शामिल हैं, जो धमाके की पूरी साजिश में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। सोयब की गिरफ्तारी के बाद अब जांच का दायरा और व्यापक हो गया है।

एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि सोयब ने उमर को न केवल अपने घर में पनाह दी थी, बल्कि उसे विस्फोटक सामग्री पहुंचाने, सुरक्षित रास्ते बताने और फरार होने में भी मदद की थी। उसकी लोकेशन और कॉल डिटेल्स की जांच से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एनआईए को शक है कि सोयब का ताल्लुक किसी बड़े आतंकी नेटवर्क से भी हो सकता है।

फिलहाल सोयब को दिल्ली लाया जा रहा है और उसे विशेष एनआईए अदालत में पेश किया जाएगा। एजेंसी ने 10 दिन की रिमांड की मांग की है ताकि उससे पूछताछ कर बाकी फरार आरोपियों तक पहुंचा जा सके।

एनआईए ने देश के कई राज्यों में छापेमारी तेज कर दी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एक साथ सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं।

बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। धमाका इतना शक्तिशाली था कि लाल किले के आसपास खड़ी कई गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी।

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राजनीति

26/11 मुंबई हमले की सालगिरह: 17 साल बाद भी, आईएसआई की भूमिका, लश्कर-ए-तैयबा से संबंध और संभावित स्थानीय समर्थन पर सवाल बरकरार हैं

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मुंबई, 25 नवंबर: पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब और उसके आतंकवादी साथियों द्वारा मुंबई में किए गए नरसंहार को 17 साल हो गए हैं, जिसमें 175 लोग मारे गए थे और 300 अन्य घायल हुए थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह ऑपरेशन पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) की ‘एस’ शाखा द्वारा रचा गया था, जो अपने क्रूर युद्ध को कश्मीर के दायरे से बाहर फैलाना चाहती थी।

भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान द्वारा संकलित 69 पृष्ठों का डोजियर आईएसआई की अपने प्रॉक्सी, लश्कर-ए-तैयबा के माध्यम से सक्रिय भूमिका का व्यापक प्रमाण देता है, जो ओसामा बिन लादेन के अलकायदा के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था।

ब्रिटिश खोजी पत्रकार कैथी स्कॉट-क्लार्क और एड्रियन लेवी ने अपनी पुस्तक द एक्साइल में दावा किया है कि “2008 में, लश्कर-ए-तैयबा के नेता हाफिज सईद के दो पूर्व सहयोगियों के अनुसार, ओसामा 26 नवंबर, 2008 के मुंबई ऑपरेशन के लिए एक असाधारण बैठक में भाग लेने के लिए मनशेरा (खैबर पख्तूनख्वा में एक शहर) गया था… इसे लश्कर द्वारा सुगम बनाया गया था, आईएसआई की एस-विंग द्वारा देखरेख की गई थी और अल कायदा द्वारा प्रायोजित किया गया था।”

जाहिर है, ओसामा के खिलाफ अमेरिकी कमांडो अभियान के बाद के दस्तावेजों से पता चला है कि हाफिज सईद ओसामा की मौत तक उसके साथ निकट संपर्क में था।

3 अगस्त 2015 को पाकिस्तानी संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के पूर्व प्रमुख तारिक खोसा ने कराची के डॉन अखबार में एक लेख में स्वीकार किया कि दस आतंकवादी लश्कर के सदस्य थे और इस बात के फोरेंसिक सबूत हैं कि उन्हें सिंध प्रांत में स्थित एक शिविर में प्रशिक्षण मिला था।

हालाँकि, आज तक पाकिस्तान ने लश्कर और उसके संचालकों मेजर इकबाल और साजिद मजीद तथा अन्य के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिन्हें इस्लामाबाद ने “गैर-राज्यीय अभिनेता” बताया है, लेकिन जो 26/11 के शैतानी हमले को अंजाम देने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित, प्रायोजित और नियुक्त किए गए हैं।

इससे यह सवाल उठता है कि क्या कसाब और उसके साथियों द्वारा मुंबई के भीतर से किसी के समर्थन के बिना इस बेहद सुनियोजित ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता था। दुर्भाग्य से, इस पहलू की पूरी तरह से पड़ताल नहीं की गई है। सूत्रों ने बताया कि दाऊद इब्राहिम गिरोह, जिसने 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में सक्रिय भूमिका निभाई थी, ने 2008 के ऑपरेशन को अंजाम देने में लश्कर के साथ मिलकर काम किया था।

दाऊद इब्राहिम के गुर्गों ने, जो गोदी में सक्रिय रूप से मादक पदार्थों, डीज़ल और अन्य वस्तुओं की तस्करी करते हैं, कसाब और उसके साथियों को मुंबई के तट पर गश्त कर रहे भारतीय तटरक्षक बल के जहाजों से बचने और कोलाबा के बधवार पार्क के सामने मछुआरों की बस्ती में एक सटीक जगह पर उतरने में मदद की थी। और उसके बाद, स्थानीय गुर्गों ने आतंकवादियों को कैफ़े लियोपोल्ड, चबाड हाउस, द ताज, सीएसटी रेलवे स्टेशन और अन्य ठिकानों तक पहुँचाया।

जिस आसानी से आतंकवादी कई ठिकानों पर हमला करने में कामयाब रहे, उससे पता चलता है कि उन्हें स्थानीय स्तर पर व्यापक मदद मिली थी। यह सच है कि उनके एक अमेरिकी सहयोगी डेविड हेडली ने ठिकानों की व्यापक रेकी की थी। लेकिन सिर्फ़ यही बात 26/11 की खूनी रात को हिंसक कार्रवाई को अंजाम देने के लिए काफ़ी नहीं होती।

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राष्ट्रीय समाचार

प्रदूषण पर प्रदर्शन बना बवाल, नक्सलवाद-आतंकवाद समर्थन के आरोप में 22 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार

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CRIME

नई दिल्ली, 25 नवंबर: दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण के मुद्दे को लेकर हुए प्रदर्शन में खूब हंगामा हुआ और अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने दो अलग-अलग थानों, कर्तव्यपथ और संसद मार्ग, में एफआईआर दर्ज की है और कुल 22 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है।

जानकारी के अनुसार, कर्तव्यपथ थाना ने छह पुरुष प्रदर्शनकारियों को पकड़ा है, जबकि संसद मार्ग थाने वाली एफआईआर में 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।

कर्तव्यपथ थाने की एफआईआर में बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की कई धाराएं लगाई गई हैं। इनमें सार्वजनिक शांति भंग करना, सरकारी आदेशों का उल्लंघन करना और कानून-व्यवस्था से जुड़े अन्य अपराध शामिल हैं। वहीं संसद मार्ग थाने में दर्ज एफआईआर में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस का कहना है कि यह प्रदर्शन सिर्फ प्रदूषण के मुद्दे पर नहीं था, बल्कि नक्सलवाद और आतंकवाद के समर्थन में भी नारेबाजी हो रही थी। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को इंडिया गेट के पास सी हेक्सागन इलाके से हटाया तो वे सीधे संसद मार्ग थाने के बाहर जमा हो गए। वहां जाकर उन्होंने थाने का गेट और डीसीपी ऑफिस का रास्ता तक जाम कर दिया, जिसकी वजह से न कोई अंदर जा पा रहा था और न बाहर निकल पा रहा था।

पुलिस का आरोप है कि जब उन्हें हटाने की कोशिश की गई तो कई प्रदर्शनकारी आक्रामक हो गए। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला किया और खुद भी जमीन पर लोट-पोट होकर हाथ-पैर पटकने लगे, जिससे उन्हें खुद चोटें आईं। बाद में जब पुलिस ने उन्हें डिटेन किया और पहचान पूछी, तो किसी ने ठीक से जानकारी नहीं दी। उल्टा, वे पुलिस पर ही गलत आरोप लगाने लगे।

गौरतलब है कि सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पुलिस ने 6 आरोपियों को पेश किया था, जहां कोर्ट ने पांच आरोपियों को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि एक आरोपी को सेफ हाउस में रखने का आदेश दिया था।

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