महाराष्ट्र
बंबई हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच पर कहा, देशमुख ने जांच से इनकार नहीं किया

बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को गृह मंत्री अनिल देशमुख के उस हालिया बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की किसी भी जांच का सामना करने के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की थी।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश देते हुए कहा कि देशमुख की प्रेस विज्ञप्ति से पता चलता है कि वह किसी भी जांच का सामना करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसलिए, तदनुसार आदेश दिया गया है। 15 दिनों के भीतर मामले की ‘प्रारंभिक जांच’ की जाएगी।
अदालत के फैसले के तुरंत बाद देशमुख ने घोषणा की कि उन्होंने स्वेच्छा से अपना पद छोड़ने का फैसला किया है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है।
देशमुख ने सीएम को दिए अपने त्याग पत्र में कहा, “हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर, मुझे लगता है कि नैतिक आधार पर पद पर बने रहना मेरे लिए अनुचित होगा। इसलिए मैंने स्वेच्छा से पद से दूर रहने का फैसला किया है। कृपया मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त करें।”
बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि वह मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की प्राथमिक जांच करे। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी की खंडपीठ ने सीबीआई से कहा है कि वह पिछले महीने ‘लेटर-बम’ में सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दों पर 15 दिनों के भीतर प्राथमिक जांच पूरी करे।
अदालत ने 31 मार्च को सिंह की याचिका और इस मुद्दे से जुड़ी कुछ अन्य जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि परमबीर सिंह ने अपने तबादले को रद्द करने समेत गृह मंत्री पर लगे 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की सीबीआई जांच कराने की याचिका दायर की थी।
महाराष्ट्र घटनाक्रम में सीबीआई जांच के आदेश और गृहमंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तेवर और तीखे हुए हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की खामोशी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे कई सवाल खड़े होते हैं। लगता है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बंबई हाईकोर्ट की ओर से परम बीर सिंह की याचिका पर सीबीआई जांच के आदेश पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, “हम शुरू से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे।”
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, “शरद पवार से अनुमति लेकर उद्धव ठाकरे को अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया। आखिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कब बोलेंगे? उद्धव की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी?”
महाराष्ट्र
मराठी-हिंदी विवाद पर तनाव के बाद शशिल कोडियेरी की माफी

महाराष्ट्र: मुंबई मराठी-हिंदी विवाद के संदर्भ में, शिशिल कोडिया ने अपने विवादास्पद बयान के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनके ट्वीट को गलत तरीके से पेश किया गया। मैं मराठी के खिलाफ नहीं हूं। मैं पिछले 30 वर्षों से मुंबई और महाराष्ट्र में रह रहा हूं। मैं राज ठाकरे का प्रशंसक हूं। मैं राज ठाकरे के ट्वीट पर लगातार सकारात्मक टिप्पणी करता हूं। मैंने अपनी भावनाओं में ट्वीट किया और मुझसे गलती हो गई। यह तनावपूर्ण और तनावपूर्ण माहौल समाप्त होना चाहिए। हमें मराठी को स्वीकार करने के लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मराठी के लिए इस गलती के लिए मुझे माफ करें। इससे पहले शिशिल कोडिया ने मराठी को लेकर एक विवादित बयान दिया था और मराठी बोलने से इनकार कर दिया था, जिससे नाराज होकर मनसे कार्यकर्ताओं ने शिशिल की कंपनी वीवर्क पर हमला और पथराव किया था। जिसके बाद अब शिशिल ने एक्स से माफी मांगी है
महाराष्ट्र
‘अगर गुजरात में अनिवार्य नहीं है तो महाराष्ट्र में क्यों?’ सुप्रिया सुले ने हिंदी लागू करने के विवाद पर केंद्र से सवाल किया

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की नेता सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र में अनिवार्य त्रिभाषा फार्मूले के बारे में अपनी निराशा व्यक्त की और सवाल किया कि जब गुजरात, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे राज्यों में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहां इसे क्यों लागू किया गया है, विशेष रूप से पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाने के संबंध में।
मिडिया कार्यालय की अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें विदेश में भारत के लिए उनका हालिया प्रतिनिधित्व भी शामिल था। सुले ने वैश्विक संघर्षों के बीच विदेशी संबंधों में संलग्न होने पर राष्ट्र, राज्य, पार्टी और परिवार को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विदेश में भारतीय समुदाय ने अपनी चर्चाओं के दौरान महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी जैसी ऐतिहासिक हस्तियों के प्रति गहरी प्रशंसा दिखाई।
महाराष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था में चिंताओं को संबोधित करते हुए, सुले ने कक्षा 1 से हिंदी को अनिवार्य बनाने के फैसले की आलोचना की, और सुझाव दिया कि यह सरकार द्वारा रणनीतिक कदम के बजाय पीछे हटने का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने शिक्षकों की कमी और शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला, और तर्क दिया कि शिक्षा नीतियाँ राजनीतिक प्रेरणाओं के बजाय विशेषज्ञों की सिफारिशों पर आधारित होनी चाहिए।
सुले ने बच्चों पर तीन भाषाएँ थोपने के सरकार के औचित्य पर सवाल उठाया, जबकि साथ ही उनका काम का बोझ कम करने का दावा किया। उन्होंने परियोजनाओं में पर्याप्त धन निवेश करने की विडंबना की ओर भी इशारा किया, जबकि स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करने में विफल रहे। उन्होंने हिंदी को लागू करने के केंद्र सरकार के आदेश की आलोचना की, और इसकी आवश्यकता पर सवाल उठाया, जबकि इसी तरह के क्षेत्र इसका पालन नहीं करते हैं।
इसके अलावा, सुले ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट पर भी बात की और इस बात पर चिंता जताई कि लोकतांत्रिक समाज में असहमति की आवाज़ों को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से निपटने के लिए एनआईए जैसी मौजूदा संस्थाएँ ही काफी हैं और सरकार को ऐसे कानूनों को लागू करने के बजाय कुपोषण की दर में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
अंत में, उन्होंने मराठी भाषा के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच एकता पर अपनी सहमति व्यक्त की, और कहा कि उनके बीच मेल-मिलाप मराठी समुदाय के लिए खुशी लेकर आया है और महाराष्ट्र की जड़ों से एक मजबूत जुड़ाव को दर्शाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुले एनएससीआई डोम वर्ली में आयोजित विजय रैली में मौजूद थीं, जिसमें राज्य सरकार के हिंदी लागू करने के फैसले को पलटने और ठाकरे बंधुओं, एमएनएस और शिवसेना यूबीटी प्रमुख राज और उद्धव ठाकरे के राजनीतिक संघर्ष के कारण 20 साल के अलगाव के बाद फिर से मिलने का जश्न मनाया गया।
महाराष्ट्र
मुंबई: एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ यास्मीन वानखेड़े के मामले में रिपोर्ट दाखिल न करने पर बांद्रा कोर्ट ने अंबोली पुलिस को फटकार लगाई

मुंबई: बांद्रा स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने शुक्रवार को अंबोली पुलिस को कारण बताओ नोटिस जारी किया क्योंकि वह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन द्वारा वरिष्ठ एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ उनका पीछा करने और बदनाम करने की शिकायत पर जांच रिपोर्ट पेश करने में विफल रही।
यास्मीन, जो एक वकील भी हैं, ने सबसे पहले 2021 में अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में इसे बोरीवली के मजिस्ट्रेट कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया, जो एक एमपी-एमएलए कोर्ट था। जब बांद्रा की एक अदालत को भी एमपी-एमएलए कोर्ट के रूप में नामित किया गया, तो अधिकार क्षेत्र के आधार पर मामले को स्थानांतरित कर दिया गया। अधिकार क्षेत्र के मुद्दों के कारण सालों तक शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई।
जनवरी में ही मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को मलिक के खिलाफ शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने पुलिस को 15 फरवरी तक जांच की रिपोर्ट पेश करने को कहा था। हालांकि, आज तक रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।
आरोप है कि मलिक ने बदला लेने के लिए यास्मीन की तस्वीरें पोस्ट कीं और उन्हें ‘लेडी डॉन’ कहा। पीछा करने के लिए कार्रवाई की मांग करते हुए, उसने दावा किया कि उसकी तस्वीरों को विभिन्न प्लेटफार्मों से अवैध रूप से प्राप्त किया गया और कथित अपमानजनक टिप्पणियों के साथ प्रसारित किया गया।
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