राजनीति
तमिलनाडु सरकार सांप्रदायिक सद्भाव की रक्षा के लिए नए कानून पर कर रही है विचार

एक के बाद एक कई साम्प्रदायिक अविश्वास की घटनाएं सामने आने के साथ ही राज्य सरकार राज्य में साम्प्रदायिक सद्भाव की रक्षा के लिए एक नया कानून बनाने पर विचार कर रही है। 18 जुलाई को कन्याकुमारी में एक सार्वजनिक समारोह में अभद्र भाषा को लेकर तमिलनाडु पुलिस ने एक कैथोलिक पादरी फादर जॉर्ज पोन्नैया के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने ‘भारत माता’ और हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। राज्य भाजपा द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के बाद, अरुमानई पुलिस ने उस पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
कुजि़थुराई के रोमन कैथोलिक सूबे ने पुजारी के भाषण की निंदा की और खुद को उससे दूर कर लिया।
सोमवार को एक कैथोलिक चर्च के पास तिरुचेनगोड में एक बंजर भूमि पर कुछ बदमाशों द्वारा भगवान विनायक की मूर्ति पाए जाने के बाद, पुलिस ने हस्तक्षेप किया और मूर्ति को हटा दिया। इससे नारेबाजी और पथराव हुआ और पुलिस के तत्काल हस्तक्षेप और लगभग 20 लोगों को हिरासत में लेने से स्थिति बिगड़ गई।
राज्य में इस तरह की घटनाओं के सामने आने के बाद, तमिलनाडु राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पीटर अल्फोंस ने सरकार को सांप्रदायिक सद्भाव की रक्षा के लिए एक नया कानून लाने का सुझाव दिया।
अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि नया कानून देश के बाकी हिस्सों के लिए एक मॉडल होगा और सरकार से इसके लिए तुरंत कानून लाने का आह्वान किया।
पीटर अल्फोंस के सुझाव को राज्य सरकार गंभीरता से ले रही है और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य के कानून विभाग को तुरंत सभी पहलुओं का अध्ययन करने और कुछ दिनों में उन्हें रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है।
13 अगस्त से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भले ही इस कानून को नहीं लाया जा सके, लेकिन मुख्यमंत्री की गंभीरता इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार अगले कुछ महीनों में ऐसा कानून लाएगी।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने राज्य में 1,00,000 करोड़ रुपये का निवेश लाने और इसे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निवेश गंतव्य बनाने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इस तरह की महत्वाकांक्षी योजना को ध्यान में रखते हुए, द्रमुक के सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री राज्य में किसी भी सांप्रदायिक झड़प को रोकने के लिए कानून लाना चाहते हैं और राज्य में निवेश की योजना भी बनाई जा रही है।
कानून मंत्री एस. रघुपति ने आईएएनएस को बताया कि सरकार वास्तव में इस तरह के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, हम इसके सभी पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं और फिर कोई निर्णय लिया जाएगा।
महाराष्ट्र
मुंबई में 300 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के शिकार सुरक्षित, ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की अपील, डिजिटल गिरफ्तारी जैसी कोई चीज नहीं

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच मुंबई साइबर सेल ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के पीड़ितों से 300 करोड़ रुपये सुरक्षित किए हैं। इन पीड़ितों ने धोखाधड़ी की 1930 शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिस पर पुलिस ने एनसीआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर फंड ट्रांसफर पर रोक लगा दी है और बैंक खाते से धनराशि का हस्तांतरण रोक दिया है। साइबर सेल हेल्पलाइन को 13,19,403 कॉल प्राप्त हुए जिनमें शेयर ट्रेडिंग, नौकरी धोखाधड़ी और अन्य योजनाओं का लालच देकर धोखाधड़ी की शिकायतें मिलीं। साइबर सेल ने जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक साइबर अपराधों में शामिल 11,063 मोबाइल फोन नंबरों को बंद और ब्लॉक कर दिया है। मुंबई पुलिस आयुक्त देविन भारती के निर्देश पर संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम, डीसीपी पुरुषोत्तम कराड ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। साइबर सेल ने नागरिकों से अपील की है कि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हुई है अगर कोई सीबीआई पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर डिजिटल और साइबर गिरफ्तारी की धमकी देता है, तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें। फर्जी वेबसाइटों के जरिए शेयर ट्रेडिंग का लालच भी लाखों रुपये का दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे लुभावने विज्ञापन देकर धोखाधड़ी की जाती है, इसलिए नागरिकों को इससे सतर्क रहने की जरूरत है।
महाराष्ट्र
मुंबई: ड्रग्स मामले में समीर शब्बीर शेख को 15 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना

drugs
मुंबई: मुंबई शहर में ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) को बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई में ड्रग तस्कर समीर शब्बीर शेख (32) को मुंबई बांद्रा यूनिट ने 12 मई 2022 को 110 ग्राम एमडी मेफेडोन के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की और अब अदालत ने इस मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 15 साल की जेल और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, मारपीट और अन्य अपराधों सहित कुल 9 मामले दर्ज हैं।
अपराध
मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, 11 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद, दो यात्री गिरफ्तार

मुंबई, 23 अगस्त। मुंबई कस्टम विभाग के एयरपोर्ट कमीश्नरेट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है। इन यात्रियों के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किया गया है।
कस्टम विभाग के मुताबिक, यह कार्रवाई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआई), मुंबई पर शुक्रवार को की गई। प्रोफाइलिंग के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आए फ्लाइट नंबर वीजेड-760 से उतरने वाले दो यात्रियों को रोका। जब उनके सामान की जांच की गई तो अधिकारियों को उनके ट्रॉली बैग से 11.78 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ।
जब्त किए गए नशीले पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 11.78 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि ड्रग्स को बड़े ही चालाकी से यात्रियों के चेक-इन किए गए ट्रॉली बैग के अंदर छिपाया गया था। दोनों यात्रियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इससे पहले, 11 अगस्त को खुफिया सूचना के आधार पर एक यात्री को रोका गया था, जो बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 के जरिए मुंबई पहुंचा था। जांच के दौरान उसके डार्क ग्रे रंग के ट्रॉली बैग से कई दुर्लभ और संरक्षित जंगली जीव बरामद हुए थे। यात्री को कस्टम एक्ट, 1962 और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
वहीं, 10 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1060 से आए एक यात्री को जांच के दौरान रोका गया। इस यात्री के बैग से 2.339 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी कीमत लगभग 2.33 करोड़ रुपए आंकी गई। यहां भी मादक पदार्थ को बैग में सावधानी से छुपाया गया था। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, 9 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 से मुंबई पहुंचे एक यात्री को कस्टम अधिकारियों ने रोका था। यात्री के चेक-इन ट्रॉली बैग की जांच करने पर 2.873 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.87 करोड़ रुपए बताई गई। आरोपी यात्री को एनडीपीएस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।
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