महाराष्ट्र
ताहिर सलीम डोला का भारत प्रत्यर्पण सीबीआई ने सांगली ड्रग फैक्ट्री मामले में शामिल आरोपियों की सफल वापसी की
मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इंटरपोल के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात से ताहिर सलीम डोला को सफलतापूर्वक प्रत्यर्पित किया है। ताहिर सलीम डोला मुंबई पुलिस द्वारा वांछित है।
अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग इकाई (आईपीसीयू), सीबीआई ने अबू धाबी, दुबई, यूएई के सहयोग से ताहिर सलीम डोला को वांछित रेड कॉर्नर नोटिस पर आज भारत में सफलतापूर्वक प्रत्यर्पित किया। डोला को शुक्रवार को दुबई से फ्लाइट AI-984 के जरिए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाया गया। यूएई में भौगोलिक स्थिति सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल के माध्यम से एनसीबी अबू धाबी के साथ घनिष्ठ संपर्क का परिणाम थी। ताहिर सलीम डोला मुंबई पुलिस द्वारा सांगली, महाराष्ट्र में सिंथेटिक ड्रग निर्माण फैक्ट्री चलाने के लिए पुलिस स्टेशन कुर्ला में दर्ज एफआईआर संख्या 67/2024 में वांछित है। ताहिर सलीम डोला और अन्य से जुड़ी उक्त फैक्ट्री से 2.522 मिलियन रुपये की कुल 126.141 किलोग्राम मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स बरामद और जब्त की गई। मामले की जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ताहिर सलीम डोला विदेश से सिंथेटिक ड्रग बनाने की फैक्ट्री चला रहा था। मुंबई पुलिस के अनुरोध पर 25 नवंबर 2024 को इंटरपोल द्वारा सीबीआई को एक रेड नोटिस जारी किया गया था। एनसीबी अबू धाबी ने 27 जनवरी 2025 को सूचित किया कि आरोपी ताहिर सलीम डोला को यूएई में गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस द्वारा गृह मंत्रालय के माध्यम से यूएई को प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा गया है। इंटरपोल द्वारा प्रकाशित रेड नोटिस दुनिया भर की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वांछित अपराधियों का पता लगाने के लिए भेजे जाते हैं।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार पेश करेगी विधानसभा में ‘महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026’

मुंबई, 13 मार्च : महाराष्ट्र सरकार शुक्रवार को विधानसभा में ‘महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026’ पेश करने जा रही है। इसके साथ ही, ‘जबरन’ धर्मांतरण के पीछे शामिल व्यक्तियों और संगठित संस्थाओं की पहचान करने और उन्हें दंडित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
प्रस्तावित कानून का उद्देश्य जबरदस्ती, धोखाधड़ी या लालच देकर कराए जाने वाले धार्मिक धर्मांतरणों पर रोक लगाना है। 5 मार्च को हुई बैठक में राज्य कैबिनेट ने एक उच्च-स्तरीय विशेष समिति की सिफारिशों के बाद इसे मंजूरी दे दी थी।
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की अध्यक्षता वाली इस समिति का गठन 14 फरवरी, 2025 को किया गया था। इसका उद्देश्य कानूनी ढांचों का अध्ययन करना और अवैध धर्मांतरण से जुड़ी शिकायतों से निपटने के लिए एक मजबूत तंत्र तैयार करना था।
एक बार जब बिल को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाएगी, तो इसे राज्यपाल की सहमति के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा।
महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय की ओर से जारी एजेंडा में प्रश्नकाल के बाद राज्य विधानसभा में इस बिल को पेश करने की बात कही गई है।
इस बिल में सख्त प्रशासनिक शर्तें और आपराधिक दंड का प्रस्ताव रखा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धर्म परिवर्तन जबरदस्ती नहीं, बल्कि पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद का मामला हो।
इस बिल के अनुसार, जो लोग धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, उन्हें जिला अधिकारियों को 60 दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी। धर्म परिवर्तन के बाद, इसे कानूनी रूप से वैध माने जाने के लिए 25 दिनों के भीतर आधिकारिक तौर पर पंजीकृत करवाना जरूरी होगा।
इसके अलावा, बिल में यह प्रस्ताव किया गया है कि जिस व्यक्ति का धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसके खून के रिश्तेदार शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अगर उन्हें शक हो कि इस प्रक्रिया में जबरदस्ती या कोई लालच शामिल है।
सरकार का कहना है कि यह कानून कमजोर लोगों को धर्म परिवर्तन की गलत चालों से बचाने के लिए जरूरी है।
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे सहित अन्य मंत्रियों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून के प्रबल समर्थक रहे हैं। यह कानून उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे अन्य राज्यों में देखे गए एक चलन का ही अनुसरण करता है, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में इसी तरह के “धर्म की स्वतंत्रता” संबंधी कानून बनाए हैं।
महाराष्ट्र
मुंबई: बॉर्डर पार से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल वेबसाइट और सोशल मीडिया पर बैन लगना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा में अबू आसिम की ज़ोरदार मांग, गोविंदी अयान शेख की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया सोर्स पर कार्रवाई की मांग।

मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने विधानसभा में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल देश विरोधी वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनलों पर पूरी तरह बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े सोशल मीडिया ग्रुप पर बैन लगाना ज़रूरी है क्योंकि नासमझी की वजह से युवा इस जाल में फंस जाते हैं। इन वेबसाइट पर पूरी तरह बैन लगाना ज़रूरी है। अगर कोई जाने-अनजाने में इन सोशल मीडिया चैनलों के संपर्क में आता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उसे गिरफ्तार किया जाता है। आतंकवादी घटनाओं और ट्रेन धमाकों में कई बेगुनाह लोगों को 19 साल तक जेल की सज़ा भुगतनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि अभी तक यह पता नहीं चला है कि यह ट्रेन बम धमाका किसने किया। सरकार को इन बेगुनाह लोगों से माफी मांगनी चाहिए। फिर किसी बेगुनाह की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए और भविष्य सलाखों के पीछे नहीं जाना चाहिए। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई सच में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, तो उसे फांसी दे दो। कोई कुछ कहेगा भी नहीं, लेकिन बेगुनाह लोगों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आतंकवादी संगठनों के लिए खुले ग्रुप छोड़े जाते हैं और अगर कोई मुस्लिम युवा नासमझी में उनमें कमेंट करता है, तो वह उसमें फंस जाता है और इन युवाओं के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है। गोवंडी का एक युवा छात्र जो बहुत समझदार था, उसकी भी तारीफ हुई और आज उसे इस WhatsApp ग्रुप और सोशल मीडिया का शिकार होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। एजेंसियों को सब पता है कि कौन सी वेबसाइट गलत है और किस पर गुमराह करने वाला प्रोपेगैंडा फैलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बंद नहीं किया जाता और युवाओं के इसमें फंसने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में कई युवा नासमझी में इन WhatsApp ग्रुप और सोशल मीडिया के जाल में फंस जाते हैं। जब तक कोई जुर्म नहीं करता, तब तक ब्रेनवॉशिंग का दौर बना रहता है, लेकिन ऐसे में युवाओं को ग्रुप में शामिल होने के बाद ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे उनका भविष्य खराब हो जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे युवा जो नासमझी में जाल में फंस जाते हैं, उन पर रहम करके उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, और उन्हें देश की मुख्यधारा में शामिल करने की भी योजना है।
महाराष्ट्र
मुंबई: भारतीय नगर निगम ने गोरेगांव (मग़रिबी) क्षेत्र में 13 अनाधिकृत दुकानों पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की।

मुंबई: गोरेगांव (वेस्ट) में स्वामी विवेकानंद मार्ग पर 3 दुकानों और 5D रोड पर 10 दुकानों के एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन को आज (10 मार्च, 2026) बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ‘P’ डिपार्टमेंट ने हटा दिया। यह ऑपरेशन डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन-4) श्रीमती भाग्य श्री कापसे और असिस्टेंट कमिश्नर (P साउथ डिवीज़न) अनिरुद्ध कुलकर्णी के गाइडेंस में किया गया। यह पाया गया कि गोरेगांव (वेस्ट) में स्वामी विवेकानंद मार्ग और 5D रोड पर बिना इजाज़त के कंस्ट्रक्शन पैदल चलने वालों के लिए रुकावटें पैदा कर रहे थे। इस बैकग्राउंड में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ‘P साउथ’ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न (वार्ड) के तहत काम करने वाले कंजर्वेशन, एनक्रोचमेंट रिमूवल और लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट ने मिलकर एक ड्राइव शुरू की। इस ऑपरेशन के दौरान, स्वामी विवेकानंद मार्ग पर 3 बिना इजाज़त के कंस्ट्रक्शन हटाए गए। इसके अलावा, 5D रोड पर 10 दुकानों के बिना इजाज़त के एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हटाए गए। इस दौरान, इलाके में बिना इजाज़त के फेरीवालों के खिलाफ भी बेदखली की कार्रवाई की गई। एक्शन टीम में ‘पी-साउथ’ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के तहत काम करने वाले कंज़र्वेशन, एनक्रोचमेंट रिमूवल और लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के 5 ऑफिसर और 25 कर्मचारी शामिल थे। ऑपरेशन के लिए 1 JCB, 1 ट्रक, 1 कार्गो गाड़ी, गैस कटर वगैरह का इस्तेमाल किया गया। उस समय बांगुर नगर पुलिस स्टेशन ने काफी सिक्योरिटी तैनात की थी। इस बीच, एडमिनिस्ट्रेशन यह साफ कर रहा है कि बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन और बिना इजाज़त फेरीवालों के खिलाफ रेगुलर एक्शन जारी रहेगा।
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