महाराष्ट्र
ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा, हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का किया दावा
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का काम पूरा हो गया है। इसमें शामिल सभी सदस्य परिसर से वापस लौट गए। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान वादी पक्ष के सोहनलाल आर्य ने बताया कि ‘नंदी जिसका इंतजार कर रहे थे वह बाबा मिल गए’। इतिहास कालखंड में जो भी लिखा था वह मिल गया है। जिसकी जनता को प्रतीक्षा थी आखिरकार वह बाबा अब मिल गए हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहीं कुछ भी मिलने के दावों से इनकार किया है। पूछे जाने पर सोहनलाल ने कहा कि ये मत पूछिए। उन्होंने संतकबीर का दोहा- ‘जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूडन डरा, रहा किनारे बैठ’ सुना दिया। उन्होंने बताया कि तालाब में काले रंग का पत्थर मिला है। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि इस मामले में सिर्फ अधिकारिक बयानों पर ही ध्यान दें। अन्य किसी भी बयान पर भरोसा न करें। अब खबर ये भी है कि शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील कर दिया गया है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है…मंगलवार को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा…
बताते चलें कि पहले दिन की कार्यवाही के बाद ही सोहनलाल आर्य ने विक्ट्री साइन बनाकर हिंदू मंदिर होने के साक्ष्यों को लेकर आशा जताई थी। अब आखिरी दिन सोमवार को हुई कार्यवाही के बाद उन्होंने नंदी का मुंह ज्ञानवापी मस्जिद की ओर होने की वजहों को लेकर बाबा विश्वनाथ के मिल जाने की जानकारी दी। हालांकि, इससे अधिक उन्होंने मामला अदालत में होने की वजह से जानकारी देने से मना कर दिया।
हिंदू पक्ष ने कहा है कि इसके संरक्षण के किए वे कोर्ट जाएंगे। इसके पहले सर्वे की टीम जब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जा रही थी तब टीम के एक सदस्य को रोक लिया गया। बताया जा रहा है कि सूचनाएं लीक करने के आरोप में तीसरे दिन उन्हें सर्वे में शामिल नहीं होने दिया गया। दिन का सर्वे पूरा होने पर वाराणसी जिला और पुलिस प्रशासन ने सभी पक्षों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर तीन दिन का यह सर्वे कराया गया। इसमें सभी पक्षों ने सहयोग दिया। प्रशासन ने लोगों से इस मामले में सिर्फ अधिकारिक बयानों पर ही भरोसा करने की अपील की है।
वाराणसी के जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने कहा कि सर्वे को लेकर अगर किसी ने कोई बात कही है या किसी बात का दावा किया है तो यह उनकी व्यक्तिगत राय है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट कमिश्नर द्वारा रिपोर्ट पेश करने के बाद कोई भी बात अदालत के द्वारा ही बताया जाएगा। किसी की बात पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।
ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने 12 मई को अपना फैसला सुनाया था। इस दिन कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने अजय मिश्रा के साथ विशाल कुमार सिंह को कोर्ट कमिश्नर और अजय सिंह को असिस्टेंट कमिश्नर बनाया था। कोर्ट ने सर्वे की कार्रवाई पूरी करके 17 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।
महाराष्ट्र
जोगेश्वरी पॉस्को केस में बेल पर आया आरोपी फिर गिरफ्तार

CRIME
मुंबई: मुंबई पॉस्को केस में शामिल एक भगोड़े आरोपी को जोगेश्वरी पुलिस ने 6 साल बाद फिर गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के जोगेश्वरी में, आरोपी पंकज पांचाल, 27, को 2019 में पॉस्को चाइल्ड अब्यूज़ और एक्सप्लॉइटेशन केस में गिरफ्तार किया गया था और वह बेल पर था, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई से गैरहाज़िर था और पिछले 6 सालों से अपनी पहचान छिपा रहा था। पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी SRA बिल्डिंग के पास आया है, जिस पर पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी को जोगेश्वरी से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। कोर्ट ने उसके खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट भी जारी किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसका पालन करते हुए उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसे रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। यह जानकारी मुंबई पुलिस ज़ोन 10 के DCP दत्ता नलावड़े ने दी है।
महाराष्ट्र
मिलिंद गैंगस्टर प्रतीक शाह बदर पर MPDA के तहत कार्रवाई

CRIME
मुंबई: मुंबई मिलिंद पुलिस ने शंकर धोत्रे के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसने यहां दुकानदारों, राहगीरों और रिक्शा चालकों को डरा-धमकाकर पैसे वसूले और आतंक मचाया, और उस पर MPDA यानी स्लम गुंडों का एक्ट लगाया है। यह कार्रवाई एडिशनल कमिश्नर महेश पाटिल के निर्देश पर की गई है। आरोपी इलाके में आतंक का अड्डा है। उसके खिलाफ पैसे वसूलने के लिए हिंसा के कुल 6 मामले दर्ज हैं। वह व्यापारियों और दुकानदारों को डरा-धमकाकर उनसे हर महीने पैसे वसूलता है। कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलता था। ऐसे में पुलिस ने शिकायतकर्ता को भरोसे में लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई की। वह मिलिंद में आतंक का अड्डा है। MPDA के तहत कार्रवाई करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर मुंबई से दूसरे शहरों में भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस ने अब ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि पुलिस के प्रति जनता का भरोसा फिर से कायम हो सके। गुंडों के दिल में पुलिस का डर बना रहे।
महाराष्ट्र
नागपाड़ा पुनर्विकास विवाद: MHADA डेवलपर को ब्लैकलिस्ट करेगी, आपराधिक मामला भी दर्ज होगा

मुंबई: वर्षों से लंबित पड़े पुनर्विकास और किरायेदारों की लगातार उपेक्षा के बाद महाराष्ट्र सरकार ने नागपाड़ा स्थित तीन जर्जर इमारतों—ताऊंबावाला बिल्डिंग, देओजी दारसी बिल्डिंग और जोहरा मेंशन—का अनिवार्य अधिग्रहण मंज़ूर कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने लापरवाह डेवलपर को ब्लैकलिस्ट करने और उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है।
यह निर्णय 28 नवंबर 2025 को जारी सरकारी संकल्प (जी.आर.) के माध्यम से लिया गया है, जो MHADA अधिनियम, 1976 में किए गए संशोधनों और बॉम्बे हाई कोर्ट के हालिया निर्देशों के आधार पर जारी हुआ।
छौती पीर खान स्ट्रीट पर स्थित ये इमारतें सी.एस. नंबर 1458, 1459 और 1460 के अंतर्गत आती हैं। इनके साथ कई अन्य संरचनाएँ भी पुनर्विकास योजना में शामिल थीं, जिनमें बिल्डिंग नंबर 13–13A, 13B, 15, 17, 19, 21–23, 31–33 और 35–37 शामिल हैं।
डेवलपर ने प्रस्तावित ग्राउंड + 20 मंज़िला टॉवर का ढांचा तो तैयार कर लिया था, लेकिन लगभग दस वर्षों से पुनर्विकास कार्य अधर में लटका हुआ है। मुख्य कारण रहे—
- किरायेदारों को स्थायी रूप से पुनर्वासित न करना
- पिछले तीन वर्षों से ट्रांज़िट किराया न देना
- आंतरिक निर्माण कार्यों की बेहद धीमी रफ्तार
- किरायेदारों और निवासियों की बढ़ती शिकायतें
इसी स्थिति से परेशान होकर प्रभावित किरायेदारों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की। 1 अक्टूबर 2025 को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को MHADA अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया था।
हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद MHADA ने भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव सरकार को भेजा, जिसके बाद 1,532.63 वर्ग मीटर के भूखंड के अनिवार्य अधिग्रहण की मंज़ूरी दे दी गई है। अब MHADA इस परियोजना का कार्यभार संभालकर पुनर्विकास पूरा करेगी और प्रभावित परिवारों का पुनर्वास सुनिश्चित करेगी।
सरकार ने अधिग्रहण के साथ कुछ महत्वपूर्ण शर्तें लागू की हैं:
डेवलपर को निम्न संबंध में विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य होगा—
- तृतीय पक्ष अधिकार
- बैंक/वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण
- अन्य सभी प्रकार के दायित्व
इन दस्तावेज़ों की जांच के बाद ही अंतिम मंज़ूरी जारी की जाएगी।
सरकार ने निर्देशित किया है—
- डेवलपर को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाए
- लापरवाही के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया जाए
- BMC सहित सभी संबंधित विभागों को इसकी जानकारी दी जाए ।
MHADA और मुंबई बिल्डिंग रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड को 22 अगस्त 2023 के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी अतिरिक्त मंज़ूरियाँ प्राप्त करनी होंगी।
सरकार ने अधिकारियों को त्वरित कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई कर संपत्ति का कब्ज़ा लेने और पुनर्विकास आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं।
मुंबई की जर्जर इमारतों का पुनर्विकास वर्षों से एक बड़ी चुनौती रहा है। सरकार का यह निर्णय MHADA अधिनियम में किए गए नए संशोधनों को मजबूत करता है, जिनके माध्यम से अब अधिकारी रुके हुए और असुरक्षित पुनर्विकास प्रोजेक्ट अपने नियंत्रण में लेकर समयबद्ध तरीके से पूरा कर सकते हैं।
अधिग्रहण की मंज़ूरी के साथ, अब MHADA जोहरा मेंशन, ताऊंबावाला बिल्डिंग और देओजी दारसी बिल्डिंग के पुराने निवासियों को पुन: बसाने और वर्षों से लंबित परियोजना को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगी।
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