राष्ट्रीय समाचार
सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ आज पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी
नई दिल्ली: भारत का सर्वोच्च न्यायालय गुरुवार (आज) को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।
यह अधिनियम पूजा स्थलों पर पुनः दावा करने या 15 अगस्त 1947 की स्थिति से उनके स्वरूप को बदलने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की विशेष पीठ दोपहर 3.30 बजे मामले की सुनवाई करेगी।
द प्लीज़ के बारे में
याचिकाओं में पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देते हुए कहा गया है कि यह अधिनियम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों के ‘पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों’ को पुनर्स्थापित करने के अधिकारों को छीन लेता है।
काशी राजपरिवार की पुत्री महाराजा कुमारी कृष्ण प्रिया, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी अनिल काबोत्रा, अधिवक्ता चंद्रशेखर, वाराणसी निवासी रुद्र विक्रम सिंह, धार्मिक नेता स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती, मथुरा निवासी धार्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर जी और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय सहित अन्य ने 1991 के अधिनियम के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिकाएं दायर की हैं।
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, और यह अदालत में जाने और न्यायिक उपाय की मांग करने के उनके अधिकार को छीन लेता है। उनका यह भी तर्क है कि यह अधिनियम उन्हें उनके पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों के प्रबंधन, रखरखाव और प्रशासन के अधिकार से वंचित करता है।
1991 के प्रावधान के बारे में
1991 का प्रावधान किसी भी पूजा स्थल के धर्मांतरण पर रोक लगाने तथा किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को उसी रूप में बनाए रखने के लिए, जैसा वह 15 अगस्त, 1947 को था, तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु एक अधिनियम है।’
जामीयत उलमा-ए-हिंद ने भी हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से भारत भर में अनगिनत मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी।
भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी 1991 के कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की प्रबंध समिति ने मामले में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है और पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है।
अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं में से एक में कहा गया है, “अधिनियम में भगवान राम के जन्मस्थान को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन भगवान कृष्ण के जन्मस्थान को शामिल किया गया है, हालांकि दोनों ही सृष्टिकर्ता भगवान विष्णु के अवतार हैं और पूरे विश्व में समान रूप से पूजे जाते हैं।”
याचिकाओं में आगे कहा गया है कि यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत गारंटीकृत पूजा और तीर्थ स्थलों को बहाल करने, प्रबंधित करने, रखरखाव और प्रशासन करने के हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों के अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है।
दायर याचिकाओं में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 की धारा 2, 3, 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जिसके बारे में कहा गया है कि यह धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो संविधान की प्रस्तावना और मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है।
याचिकाओं में कहा गया है कि इस अधिनियम ने न्यायालय जाने के अधिकार को छीन लिया है और इस प्रकार न्यायिक उपचार का अधिकार समाप्त हो गया है।
धारा 3 और 4 के बारे में
अधिनियम की धारा 3 पूजा स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाती है। इसमें कहा गया है, “कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल को उसी धार्मिक संप्रदाय के किसी अन्य वर्ग या किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं करेगा।”
धारा 4 किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप में परिवर्तन के लिए कोई भी मुकदमा दायर करने या कोई अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगाती है, जैसा कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान था।
अमान्य एवं असंवैधानिक
याचिका में कहा गया है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 कई कारणों से अमान्य और असंवैधानिक है। याचिका में कहा गया है कि यह हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों के प्रार्थना करने, धर्म मानने, आचरण करने और धर्म का प्रचार करने के अधिकार का उल्लंघन करता है (अनुच्छेद 25)। याचिका में कहा गया है कि यह पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों के प्रबंधन, रखरखाव और प्रशासन के उनके अधिकार का भी उल्लंघन करता है (अनुच्छेद 26)।
याचिकाओं में कहा गया है कि यह अधिनियम इन समुदायों को देवता से संबंधित धार्मिक संपत्तियों (अन्य समुदायों द्वारा दुरुपयोग) के स्वामित्व/अधिग्रहण से वंचित करता है और साथ ही उनके पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों तथा देवता से संबंधित संपत्ति को वापस लेने के अधिकार को भी छीन लेता है।
याचिकाओं में कहा गया है कि यह अधिनियम हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों को सांस्कृतिक विरासत से जुड़े अपने पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों को वापस लेने से वंचित करता है (अनुच्छेद 29) और यह उन्हें पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों पर कब्जा बहाल करने पर भी प्रतिबंध लगाता है, लेकिन मुसलमानों को वक्फ अधिनियम की धारा 107 के तहत दावा करने की अनुमति देता है।
जनहित याचिकाओं में कहा गया है, “यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 1991 में विवादित प्रावधान (पूजा स्थल अधिनियम 1991) बनाकर मनमाना तर्कहीन पूर्वव्यापी कटऑफ तिथि बनाई है, तथा घोषित किया है कि पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों का स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा 15 अगस्त 1947 को था तथा बर्बर कट्टरपंथी आक्रमणकारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध विवाद के संबंध में अदालत में कोई मुकदमा या कार्यवाही नहीं होगी तथा ऐसी कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी।”
राजनीति
आत्मचिंतन करें राहुल गांधी, नहीं तो बार-बार असफल होते रहेंगे: देवेंद्र फडणवीस

नागपुर, 15 नवंबर: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली बंपर जीत पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सलाह दी है कि वे अगर हार का आत्मचिंतन नहीं करेंगे तो वे हर बार असफल ही होंगे।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का यह बयान उस वक्त आया है जब, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव शुरू से निष्पक्ष नहीं था, इसलिए चुनावी परिणाम ऐसे सामने आए।
राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, “मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके, जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे।”
राहुल के पोस्ट पर सीएम फडणवीस ने जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी जब तक आत्म-परीक्षण नहीं करेंगे, तब तक मिट्टी-पलीद करते ही रहेंगे।
सीएम फडणवीस ने कहा कि बिहार में यह प्रचंड जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व के विश्वास की है। इस जनादेश के लिए बिहार को बधाई और धन्यवाद। बिहार आगे भी सकारात्मक रूप से विकसित और समृद्ध होगा।
मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सबसे पहले, मैं एनडीए को बधाई देना चाहता हूं। यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विश्वास का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से चुनाव प्रचार को आकार दिया, यह जीत उसी की बदौलत है। हमें बड़ी जीत मिली। बिहार में लोगों ने जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर एनडीए को वोट दिया, यह एक बड़ा जनादेश है। साथ ही, बिहार ने महागठबंधन, खासकर कांग्रेस को एक सबक दिया। बिहार की जनता ने यह संदेश दे दिया कि अगर वे संवैधानिक संस्थाओं और दूसरे राज्यों की जनता द्वारा दिए गए जनादेश का अपमान करते हैं, तो वे उन्हें वोट नहीं देंगे। कांग्रेस को इतनी कम सीटें पहले कभी नहीं मिलीं, अगर वे नहीं सुधरे, तो उनका सफाया हो जाएगा।
राजनीति
बिहार : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले चिराग पासवान, जीत की बधाई दी

पटना, 15 नवंबर: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इस दौरान, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत की बधाई दी।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व में लोजपा (रामविलास) का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचा। मुलाकात के दौरान एक-दूसरे को चुनाव में मिली जीत की बधाई और शुभकामनाएं दी गईं।
मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के पश्चात आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात कर उन्हें एनडीए के प्रचंड बहुमत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं।”
लोजपा (रामविलास) के प्रमुख ने मीडिया से भी बातचीत की और कहा, “मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई और शुभकामनाएं देने आया था। शुक्रवार को मुख्यमंत्री को जीत के बाद फोन पर बधाई दी और अगले दिन, शनिवार को व्यक्तिगत रूप से मिलने आए।”
चिराग पासवान ने अपने बयान में कहा, “मुझे इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के हर घटक दल की भूमिका को सराहा है। उन्होंने मतदान के दिन भी विशेष तौर पर लोजपा (रामविलास) के प्रत्याशी का समर्थन करने का काम किया। हमने भी जदयू के प्रत्याशियों के समर्थन में काम किया।”
उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक जीत सहयोगी दल के एक-दूसरे के ईमानदारी से समर्थन के बगैर संभव नहीं थी। ईमानदार समर्थन ही बड़ी जीत की वजह रहा है।
बता दें कि 14 नवंबर को घोषित बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 243 में से 202 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसमें सबसे अधिक सीटें (89) भाजपा ने जीतीं। जदयू को 85, लोजपा (रामविलास) को 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चार सीटों पर जीत मिली है।
अपराध
जम्मू-कश्मीर के डीजीपी ने नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट पर खेद जताया, आतंकी संबंध की अटकलों को किया खारिज

श्रीनगर, 15 नवंबर: जम्मू-कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने शनिवार को नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर हुई विस्फोट की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही, इस मामले में उन्होंने किसी भी तरह के ‘आतंकवादी संबंध’ को खारिज करते हुए कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारणों के बारे में अन्य धारणाएं केवल ‘अनावश्यक अटकलें’ हैं।
डीजीपी ने पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री नौगाम पुलिस स्टेशन लाई गई और खुले स्थान पर सुरक्षित रूप से रखी गई। बरामदगी की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण, पिछले दो दिनों से विस्फोटक सामग्री के नमूने लेने की प्रक्रिया चल रही थी, ताकि नमूनों को आगे की फोरेंसिक और रासायनिक जांच के लिए भेजा जा सके।
उन्होंने कहा कि विस्फोटक सामग्री की अस्थिर और संवेदनशील प्रकृति के कारण, इसे अत्यधिक सावधानी से संभाला जा रहा था। दुर्भाग्य से शुक्रवार रात लगभग 11.20 बजे, जब्त की गई सामग्री में आकस्मिक विस्फोट हो गया।
डीजीपी ने कहा कि घटना के कारणों के बारे में और कोई अटकलें लगाना अनावश्यक है। इस घटना में 9 लोगों की जान चली गई है। विशेष जांच एजेंसी के एक कर्मचारी, दो राजस्व अधिकारी, एफएलएस टीम के तीन कर्मचारी, अपराध शाखा के दो फोटोग्राफर और एक दर्जी की जान चली गई है। साथ ही, पुलिस स्टेशन की इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और आस-पास की इमारतें भी प्रभावित हुईं। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस मृतकों के परिवारों के साथ पूरी तरह खड़ी है।
इस विस्फोट में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए बादामी बाग इलाके में स्थित सेना के बेस अस्पताल और शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसकेआईसीसी) सौरा में भर्ती कराया गया है।
इससे पहले शनिवार सुबह डीजीपी नलिन प्रभात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ नौगाम पुलिस स्टेशन गए और स्थिति का मौके पर जाकर जायजा लिया।
नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए और विस्फोट की आवाज़ नौगाम इलाके से 5-10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। भीषण विस्फोट के कारण पुलिस स्टेशन के अंदर खड़े कई वाहनों में आग लग गई और आग बुझाने के लिए दमकल गाड़ियों को लगाया गया।
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद में सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था। इस मामले में डॉ. आदिल राथर और डॉ. मुजम्मिल गनई को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीसरा आतंकी साथी, डॉ. उमर नबी गिरफ्तारी से बच निकला। बाद में लाल किले के पास एक कार विस्फोट में उसकी मौत हो गई, जिसमें 10 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।
लखनऊ की एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को भी उनकी कार से एक असॉल्ट राइफल बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया। जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के दो ओवरग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) की गिरफ्तारी से आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ।
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