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सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ आज पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी

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नई दिल्ली: भारत का सर्वोच्च न्यायालय गुरुवार (आज) को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

यह अधिनियम पूजा स्थलों पर पुनः दावा करने या 15 अगस्त 1947 की स्थिति से उनके स्वरूप को बदलने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की विशेष पीठ दोपहर 3.30 बजे मामले की सुनवाई करेगी।

द प्लीज़ के बारे में

याचिकाओं में पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देते हुए कहा गया है कि यह अधिनियम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों के ‘पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों’ को पुनर्स्थापित करने के अधिकारों को छीन लेता है।

काशी राजपरिवार की पुत्री महाराजा कुमारी कृष्ण प्रिया, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी अनिल काबोत्रा, अधिवक्ता चंद्रशेखर, वाराणसी निवासी रुद्र विक्रम सिंह, धार्मिक नेता स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती, मथुरा निवासी धार्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर जी और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय सहित अन्य ने 1991 के अधिनियम के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिकाएं दायर की हैं।

याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, और यह अदालत में जाने और न्यायिक उपाय की मांग करने के उनके अधिकार को छीन लेता है। उनका यह भी तर्क है कि यह अधिनियम उन्हें उनके पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों के प्रबंधन, रखरखाव और प्रशासन के अधिकार से वंचित करता है।

1991 के प्रावधान के बारे में

1991 का प्रावधान किसी भी पूजा स्थल के धर्मांतरण पर रोक लगाने तथा किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को उसी रूप में बनाए रखने के लिए, जैसा वह 15 अगस्त, 1947 को था, तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु एक अधिनियम है।’

जामीयत उलमा-ए-हिंद ने भी हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से भारत भर में अनगिनत मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी।

भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी 1991 के कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की प्रबंध समिति ने मामले में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है और पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है।

अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं में से एक में कहा गया है, “अधिनियम में भगवान राम के जन्मस्थान को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन भगवान कृष्ण के जन्मस्थान को शामिल किया गया है, हालांकि दोनों ही सृष्टिकर्ता भगवान विष्णु के अवतार हैं और पूरे विश्व में समान रूप से पूजे जाते हैं।”

याचिकाओं में आगे कहा गया है कि यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत गारंटीकृत पूजा और तीर्थ स्थलों को बहाल करने, प्रबंधित करने, रखरखाव और प्रशासन करने के हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों के अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है।

दायर याचिकाओं में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 की धारा 2, 3, 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जिसके बारे में कहा गया है कि यह धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो संविधान की प्रस्तावना और मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है।

याचिकाओं में कहा गया है कि इस अधिनियम ने न्यायालय जाने के अधिकार को छीन लिया है और इस प्रकार न्यायिक उपचार का अधिकार समाप्त हो गया है।

धारा 3 और 4 के बारे में

अधिनियम की धारा 3 पूजा स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाती है। इसमें कहा गया है, “कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल को उसी धार्मिक संप्रदाय के किसी अन्य वर्ग या किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं करेगा।”

धारा 4 किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप में परिवर्तन के लिए कोई भी मुकदमा दायर करने या कोई अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगाती है, जैसा कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान था।

अमान्य एवं असंवैधानिक

याचिका में कहा गया है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 कई कारणों से अमान्य और असंवैधानिक है। याचिका में कहा गया है कि यह हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों के प्रार्थना करने, धर्म मानने, आचरण करने और धर्म का प्रचार करने के अधिकार का उल्लंघन करता है (अनुच्छेद 25)। याचिका में कहा गया है कि यह पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों के प्रबंधन, रखरखाव और प्रशासन के उनके अधिकार का भी उल्लंघन करता है (अनुच्छेद 26)।

याचिकाओं में कहा गया है कि यह अधिनियम इन समुदायों को देवता से संबंधित धार्मिक संपत्तियों (अन्य समुदायों द्वारा दुरुपयोग) के स्वामित्व/अधिग्रहण से वंचित करता है और साथ ही उनके पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों तथा देवता से संबंधित संपत्ति को वापस लेने के अधिकार को भी छीन लेता है।

याचिकाओं में कहा गया है कि यह अधिनियम हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों को सांस्कृतिक विरासत से जुड़े अपने पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों को वापस लेने से वंचित करता है (अनुच्छेद 29) और यह उन्हें पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों पर कब्जा बहाल करने पर भी प्रतिबंध लगाता है, लेकिन मुसलमानों को वक्फ अधिनियम की धारा 107 के तहत दावा करने की अनुमति देता है।

जनहित याचिकाओं में कहा गया है, “यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 1991 में विवादित प्रावधान (पूजा स्थल अधिनियम 1991) बनाकर मनमाना तर्कहीन पूर्वव्यापी कटऑफ तिथि बनाई है, तथा घोषित किया है कि पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों का स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा 15 अगस्त 1947 को था तथा बर्बर कट्टरपंथी आक्रमणकारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध विवाद के संबंध में अदालत में कोई मुकदमा या कार्यवाही नहीं होगी तथा ऐसी कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी।”

अपराध

दिल्ली: संगम विहार थाने की महिला उप-निरीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार

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crime

नई दिल्ली, 5 दिसंबर: दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार विरोधी नीति ‘जीरो टॉलरेंस’ के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। विजिलेंस यूनिट ने संगम विहार थाना में तैनात महिला उप-निरीक्षक नमिता को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह अभियान दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोल्चा द्वारा शुरू किए गए भ्रष्टाचार-रोधी अभियान का हिस्सा है।

दिल्ली पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 4 दिसंबर को संगम विहार की एक महिला ने विजिलेंस यूनिट से शिकायत की कि उप-निरीक्षक नमिता, जो उसके दर्ज मामले की जांच अधिकारी थीं, ने केस को कमजोर करने की धमकी देते हुए 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस यूनिट ने तुरंत कार्रवाई की योजना बनाई। इसके बाद, उसी दिन शाम को सतर्कता इकाई द्वारा संगम विहार थाने में एक ट्रैप ऑपरेशन आयोजित किया गया।

तय समय पर शिकायतकर्ता एसआई नमिता के दफ्तर पहुंची, जहां नमिता ने कथित रूप से रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 15 हजार रुपए की मांग की और उसे अपनी टेबल पर रखी एक फाइल में रखने को कहा। जैसे ही शिकायतकर्ता ने पैसे फाइल में रखे, विजिलेंस टीम ने दफ्तर में प्रवेश किया और एसआई नमिता को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मौके से 15 हजार रुपए की राशि भी बरामद कर ली गई।

घटना के बाद विजिलेंस पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 23/25, धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दर्ज की गई है। आरोपी एसआई को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

विजिलेंस यूनिट ने कहा कि इस मामले की आगे की जांच जारी है। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा रिश्वत मांगने की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। ऐसी शिकायतें विजिलेंस हेल्पलाइन नंबर 1064 पर भी की जा सकती हैं।

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पर्यावरण

मुंबई मौसम अपडेट: AQI 183 पर, तापमान 27°C के आसपास, ‘अस्वास्थ्यकर’ श्रेणी में

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सुबह 8.30 बजे अपडेट किए गए रियल-टाइम वायु गुणवत्ता निगरानी आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार सुबह मुंबई की वायु गुणवत्ता बिगड़कर अस्वस्थ श्रेणी में पहुँच गई, जबकि शहर में मौसम साफ और धूप वाला रहा। aqi.in के अनुसार, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 183 रहा, जो इसे अस्वस्थ श्रेणी में रखता है और शहर भर के संवेदनशील समूहों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

आंकड़ों से पता चला कि पीएम 2.5 का स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और पीएम 10 का स्तर 130 माइक्रोग्राम था, जो स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से काफी ऊपर था। बढ़े हुए कण फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा होते हैं, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन या हृदय संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए।

अन्य प्रदूषक, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड 266 भाग प्रति बिलियन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 16 पीपीबी, ओज़ोन 14 पीपीबी और सल्फर डाइऑक्साइड 7 पीपीबी शामिल हैं, नियंत्रित सीमा के भीतर रहे। हालाँकि, उच्च कण पदार्थ अकेले ही साँस लेने में तकलीफ और आँखों में जलन पैदा करने के लिए पर्याप्त हैं।

शहर में तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, आर्द्रता लगभग 54 प्रतिशत और हवा की गति लगभग 16 किमी प्रति घंटा रही। हालाँकि मौसम सुहावना रहा और बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं था, लेकिन वायुमंडलीय परिस्थितियाँ निचली हवा की परतों में महीन धूल कणों के जमाव को रोकने में नाकाम रहीं।

सात दिनों के पूर्वानुमान के अनुसार, अधिकतम तापमान 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और पूरे सप्ताह आसमान साफ़ रहेगा। धूप खिलने के बावजूद, वाहनों से निकलने वाले धुएँ, निर्माण कार्य से निकलने वाली धूल और मौसमी कारकों के कारण प्रदूषण के स्तर में उतार-चढ़ाव बने रहने की उम्मीद है।

डॉक्टर निवासियों को सलाह देते हैं कि वे ज़्यादा देर तक बाहर न निकलें, खासकर सुबह और देर शाम के समय, जब प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा होती है। खांसी, गले में जलन या सांस लेने में तकलीफ़ होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। घर के अंदर मास्क, एयर प्यूरीफायर और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी गई है।

पर्यावरण समूहों ने एक बार फिर नगर निगम अधिकारियों से सड़क पर धूल नियंत्रण बढ़ाने, निर्माण गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने और यातायात उत्सर्जन को नियंत्रित करने का आग्रह किया है। नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और व्यस्त समय के दौरान अनावश्यक वाहनों से यात्रा करने से बचने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सर्दियों के आगमन के साथ ही विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि तत्काल उपाय नहीं किए गए तो मुंबई में अस्वास्थ्यकर वायु वाले दिनों की संख्या बढ़ सकती है।

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राजनीति

हम सत्र में चर्चा से भागने वाले लोग नहीं : भाजपा विधायक राम कदम

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मुंबई, 4 दिसंबर: महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चलने वाला है। विपक्ष सरकार पर सत्र को छोटा रखने का आरोप लगा रहा है। वहीं महायुति सरकार सत्र के लिए पर्याप्त समय होने की बात कर रही है। इस बीच भाजपा विधायक राम कदम ने गुरुवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हम सत्र में चर्चा से भागने वाले लोग नहीं हैं।

भाजपा विधायक राम कदम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “जब विपक्ष सत्ता में था, तो वे सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही विधानसभा सत्र और विधानसभा परिषद के सत्र रखते थे। हमने इसे पूरी तरह से 8 दिन के लिए रखा है और बीच की सभी छुट्टियां हटा दी हैं; हमारा सत्र रविवार को भी है। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो सेशन से भागते हैं, बल्कि चलाते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं और हर विधायक कैंपेन में बिज़ी है, तो ऐसे में सेशन रखने का क्या फ़ायदा जब विधायक आएंगे ही नहीं?”

उन्होंने कहा, “विपक्ष लोगों के हितों को लेकर प्रश्न पूछे, उसका जवाब हम देंगे। पर सत्र को बाधित करने की नौटंकी महाराष्ट्र का विपक्ष न करे। विधानसभा कानून बनाने की एक जगह है।”

भाजपा विधायक ने शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा, “श्रीराम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा था। जिस मंदिर पर सवाल उठाने वाले दल और मंदिर बनने से जिसे सबसे ज्यादा दुख हुआ, उस गांधी परिवार की गोद में उद्धव ठाकरे बैठे हुए हैं। अब वो मंदिरों की चर्चा करेंगे।”

उन्होंने कहा, “अभी महाराष्ट्र की जनता नहीं भूली कि उन्होंने दारू के ठेके चालू किए थे और मंदिरों को ताला लगाया था। उनके सांसद जब चुनकर आए, तो पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए जा रहे थे, तो उनका हिंदुत्व कहां था? स्वर्गीय बाला साहेब के हिंदुत्व को त्यागते नहीं तो शायद बद से बदतर हालत उनकी नहीं होती।”

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