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Friday,04-April-2025
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सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ आज पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी

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नई दिल्ली: भारत का सर्वोच्च न्यायालय गुरुवार (आज) को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

यह अधिनियम पूजा स्थलों पर पुनः दावा करने या 15 अगस्त 1947 की स्थिति से उनके स्वरूप को बदलने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की विशेष पीठ दोपहर 3.30 बजे मामले की सुनवाई करेगी।

द प्लीज़ के बारे में

याचिकाओं में पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देते हुए कहा गया है कि यह अधिनियम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों के ‘पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों’ को पुनर्स्थापित करने के अधिकारों को छीन लेता है।

काशी राजपरिवार की पुत्री महाराजा कुमारी कृष्ण प्रिया, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी अनिल काबोत्रा, अधिवक्ता चंद्रशेखर, वाराणसी निवासी रुद्र विक्रम सिंह, धार्मिक नेता स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती, मथुरा निवासी धार्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर जी और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय सहित अन्य ने 1991 के अधिनियम के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिकाएं दायर की हैं।

याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, और यह अदालत में जाने और न्यायिक उपाय की मांग करने के उनके अधिकार को छीन लेता है। उनका यह भी तर्क है कि यह अधिनियम उन्हें उनके पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों के प्रबंधन, रखरखाव और प्रशासन के अधिकार से वंचित करता है।

1991 के प्रावधान के बारे में

1991 का प्रावधान किसी भी पूजा स्थल के धर्मांतरण पर रोक लगाने तथा किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को उसी रूप में बनाए रखने के लिए, जैसा वह 15 अगस्त, 1947 को था, तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु एक अधिनियम है।’

जामीयत उलमा-ए-हिंद ने भी हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से भारत भर में अनगिनत मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी।

भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी 1991 के कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की प्रबंध समिति ने मामले में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है और पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है।

अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं में से एक में कहा गया है, “अधिनियम में भगवान राम के जन्मस्थान को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन भगवान कृष्ण के जन्मस्थान को शामिल किया गया है, हालांकि दोनों ही सृष्टिकर्ता भगवान विष्णु के अवतार हैं और पूरे विश्व में समान रूप से पूजे जाते हैं।”

याचिकाओं में आगे कहा गया है कि यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत गारंटीकृत पूजा और तीर्थ स्थलों को बहाल करने, प्रबंधित करने, रखरखाव और प्रशासन करने के हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों के अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है।

दायर याचिकाओं में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 की धारा 2, 3, 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जिसके बारे में कहा गया है कि यह धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो संविधान की प्रस्तावना और मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है।

याचिकाओं में कहा गया है कि इस अधिनियम ने न्यायालय जाने के अधिकार को छीन लिया है और इस प्रकार न्यायिक उपचार का अधिकार समाप्त हो गया है।

धारा 3 और 4 के बारे में

अधिनियम की धारा 3 पूजा स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाती है। इसमें कहा गया है, “कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल को उसी धार्मिक संप्रदाय के किसी अन्य वर्ग या किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं करेगा।”

धारा 4 किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप में परिवर्तन के लिए कोई भी मुकदमा दायर करने या कोई अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगाती है, जैसा कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान था।

अमान्य एवं असंवैधानिक

याचिका में कहा गया है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 कई कारणों से अमान्य और असंवैधानिक है। याचिका में कहा गया है कि यह हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों के प्रार्थना करने, धर्म मानने, आचरण करने और धर्म का प्रचार करने के अधिकार का उल्लंघन करता है (अनुच्छेद 25)। याचिका में कहा गया है कि यह पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों के प्रबंधन, रखरखाव और प्रशासन के उनके अधिकार का भी उल्लंघन करता है (अनुच्छेद 26)।

याचिकाओं में कहा गया है कि यह अधिनियम इन समुदायों को देवता से संबंधित धार्मिक संपत्तियों (अन्य समुदायों द्वारा दुरुपयोग) के स्वामित्व/अधिग्रहण से वंचित करता है और साथ ही उनके पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों तथा देवता से संबंधित संपत्ति को वापस लेने के अधिकार को भी छीन लेता है।

याचिकाओं में कहा गया है कि यह अधिनियम हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों को सांस्कृतिक विरासत से जुड़े अपने पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों को वापस लेने से वंचित करता है (अनुच्छेद 29) और यह उन्हें पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों पर कब्जा बहाल करने पर भी प्रतिबंध लगाता है, लेकिन मुसलमानों को वक्फ अधिनियम की धारा 107 के तहत दावा करने की अनुमति देता है।

जनहित याचिकाओं में कहा गया है, “यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 1991 में विवादित प्रावधान (पूजा स्थल अधिनियम 1991) बनाकर मनमाना तर्कहीन पूर्वव्यापी कटऑफ तिथि बनाई है, तथा घोषित किया है कि पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों का स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा 15 अगस्त 1947 को था तथा बर्बर कट्टरपंथी आक्रमणकारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध विवाद के संबंध में अदालत में कोई मुकदमा या कार्यवाही नहीं होगी तथा ऐसी कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी।”

राजनीति

मध्य प्रदेश के विभाग चुका रहे हैं पुरानी देनदारियां : मोहन यादव

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भोपाल, 3 अप्रैल। मध्य प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन सुधर रहा है और सरकार के तमाम विभाग अपनी पुरानी वर्षों से लंबित देनदारियों को चुकाने में लगे हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन के फलस्वरूप तमाम विभाग अपनी पुरानी देनदारियों को चुका रहे हैं। इससे सरकार ने बजट का जो पैमाना तय किया है, उसके अनुसार विभाग काम कर रहे हैं। दो दिन पहले ही उद्योग विभाग ने लगभग 5,225 करोड़ की धनराशि देते हुए पूरी देनदारी चुका दी है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने अपनी पुरानी देनदारियों को चुका दिया है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में औद्योगिक विकास का सरकार ने जो संकल्प लिया है, कि जो भी उद्योग हमसे जुड़ेगा और उससे जो वादा किया है, उसे पूरा किया जाएगा। इसी क्रम में नए वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग द्वारा सभी केंद्रीय कोयला कंपनियों की बकाया देनदारी का शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। साथ ही हमने पावर जनरेशन कंपनी के चारों ताप विद्युत गृह द्वारा कुशल प्रबंधन के फलस्वरूप अब तक का सर्वाधिक 11.73 लाख मीट्रिक टन कोयले का भंडारण किया गया है, जिसका अग्रिम भुगतान कर दिया गया है।

इसी तरह राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मंत्रालय में सभी विभागों की समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय योजनाओं के लक्ष्य पूरा होने की जानकारी ली। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 की लक्ष्यपूर्ति के लिए दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने विजन 2047 के अंतर्गत विभागीय कार्य योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की और संकल्प पत्र में सभी विभागों से जुड़े संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करते हुए उनकी वर्तमान स्थिति का भी आकलन किया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले विषयों के क्रियान्वयन की समय-सीमा में सुनिश्चित की जाए। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए, केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मांग स्थिति की भी जानकारी ली।

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राष्ट्रीय समाचार

2 मई से खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट, पैदल मार्ग को किया जा रहा दुरुस्त

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रुद्रप्रयाग, 3 अप्रैल। विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम की यात्रा 2 मई से शुरू होने वाली है। इससे पहले जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित टीमें यात्रा की तैयारियों में जुट गई हैं।

मकसद है कि कपाट खुलने से पहले सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएं, ताकि यात्रा सुगम और भव्य तरीके से चल सके।

मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जीएस खाती ने बताया कि सड़क मार्ग से लेकर केदारनाथ के पैदल रास्तों को तेजी से ठीक किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीमें पैदल मार्गों पर जमी मोटी बर्फ को हटाने में दिन-रात लगी हैं। पिछले साल आई आपदा से टूटे रास्तों की मरम्मत भी की जा रही है।

डॉ. खाती ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है।”

वहीं, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रामप्रसाद ने बताया कि इस बार केदारनाथ धाम में 17 बेड का अस्पताल तैयार हो रहा है। जैसे ही बर्फ हटाने का काम पूरा होगा, स्वास्थ्य विभाग की टीमें जरूरी सामान के साथ व्यवस्था जुटाने में लग जाएंगी।

उन्होंने कहा, “गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल मार्ग पर सभी मेडिकल रिलीफ पॉइंट्स को ठीक किया जा रहा है। फाटा में इस बार हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर और एक्स-रे मशीन की सुविधा भी उपलब्ध होगी।”

इसके अलावा, यात्रा के लिए डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की मांग शासन से की गई है।

जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें यह सुनिश्चित करने में जुटी हैं कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो। बर्फबारी और आपदा के बाद रास्तों को सुरक्षित बनाना बड़ी चुनौती है। लेकिन, तैयारियां तेजी से चल रही हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए आते हैं। इस बार भी प्रशासन यात्रा को सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। जैसे-जैसे कपाट खुलने की तारीख नजदीक आ रही है, तैयारियों में और तेजी लाई जा रही है।

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राजनीति

वक्फ बिल पास कर भारत सरकार ने साहसिक कदम उठाया, गरीब मुसलमानों को होगा फायदा: मौलाना शाहबुद्दीन रजवी

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बरेली, 3 अप्रैल। आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने लोकसभा में पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का स्वागत किया है। उन्होंने इस बिल को भारत सरकार की ओर से बुराई खत्म करने की दिशा में उठाया गया एक अच्छा कदम बताया। मौलाना ने कहा कि इस विधेयक से गरीब और कमजोर मुसलमानों को फायदा होगा।

मौलाना शाहबुद्दीन ने कहा, “मैं उन सभी सांसदों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस बिल के पक्ष में वोट दिया। भारत सरकार को भी बधाई देता हूं कि उसने यह साहसिक कदम उठाया।”

उन्होंने वक्फ बोर्ड में फैली गड़बड़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि पहले बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य भू-माफियाओं के साथ मिलकर करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव बेच देते थे या खुद हड़प लेते थे।

उन्होंने कहा, “वक्फ बनाने वालों की मंशा थी कि उसकी संपत्ति से होने वाली आय गरीब, बेसहारा, विधवाओं और अनाथ मुस्लिमों पर खर्च हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। यह पैसा बोर्ड के लोग अपनी जेब में डाल लेते थे। अब इस संशोधन बिल के पास होने से हमें उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा। गरीब मुस्लिमों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा।”

मौलाना ने इस बिल को पारदर्शिता और सुधार की दिशा में एक कदम बताते हुए कहा कि इससे वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रुकेगा और उसका सही इस्तेमाल समाज के कमजोर वर्गों के लिए होगा।

उन्होंने यह भी कहा, “इंशाल्लाह, अब हालात बदलेंगे और गरीब मुस्लिमों के लिए एक नई राह खुलेगी।”

बता दें कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 लोकसभा में पारित हो गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को विधेयक सदन में पेश किया था और चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने बताया था कि यह मुस्लिम समुदाय के हित में है।

विधेयक को 288 के मुकाबले 232 मतों से सदन की मंजूरी मिली। इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने के लिए सदन की बैठक रात लगभग दो बजे तक चली और फिर ध्वनिमत से पारित हो गया।

चर्चा के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार के लिए जब किरेन रिजिजू ने प्रस्ताव रखा, तो विपक्ष के कुछ सदस्यों ने मत विभाजन की मांग की। इसके पक्ष में 288 और विरोध में 232 मत पड़े। हालांकि, लॉबी क्लीयर करने के बाद कई सदस्यों को सदन में दाखिल होने देने को लेकर विवाद भी हुआ।

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