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सुप्रीम कोर्ट ने आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर आरोपी को जेल भेजने के जमानत आदेश को अस्वीकार कर दिया

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नई दिल्ली, 20 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के अग्रिम जमानत आदेश के एक हिस्से को संशोधित किया है, जिसमें ट्रायल कोर्ट को आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद याचिकाकर्ता (आरोपी) को सलाखों के पीछे भेजने के लिए सभी “दंडात्मक कदम उठाने” की आवश्यकता थी।

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के बाद, क्योंकि उस समय याचिकाकर्ता-आरोपी के खिलाफ कोई गंभीर मामला सामने नहीं आया था, फिर ट्रायल कोर्ट को आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए था।

“याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का यह कहना सही है कि ऐसा कोई विशिष्ट निर्देश नहीं हो सकता था कि आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद, (ट्रायल) कोर्ट याचिकाकर्ता को सलाखों के पीछे सुनिश्चित करने के लिए सभी बलपूर्वक कदम उठाएगा। (पटना उच्च न्यायालय) न्यायालय याचिकाकर्ता के उपस्थित होने पर मामले पर विचार करने और फिर उसे हिरासत में लेने के लिए कोई आदेश जारी किए बिना निर्णय लेने के लिए ट्रायल कोर्ट को खुला छोड़ सकता था,” न्यायमूर्ति अमानुल्लाह की अगुवाई वाली पीठ ने कहा।

पिछले साल अगस्त में पारित अपने विवादित निर्देश में, पटना उच्च न्यायालय ने कहा था कि “यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध से जुड़े आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उस स्थिति में, वर्तमान अग्रिम जमानत आदेश अपना प्रभाव खो देगा और विद्वान ट्रायल न्यायालय याचिकाकर्ता को सलाखों के पीछे सुनिश्चित करने के लिए सभी बलपूर्वक कदम उठाएगा”।

शीर्ष न्यायालय में, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने पर आरोपी को हिरासत में लिए जाने की ऐसी स्थिति उचित नहीं थी।

अग्रिम जमानत आदेश में “काफी हद तक” हस्तक्षेप किए बिना, सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित शर्त को संशोधित किया। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया, “हम अंतिम पैराग्राफ में दिए गए निर्देश को संशोधित करते हैं, जिसमें लिखा होगा कि चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, इसलिए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर कानून के अनुसार जमानत के प्रश्न पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है, बिना विवादित आदेश से प्रभावित हुए।” इसके अलावा, इसने याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा और तब तक, पहले दिए गए अंतरिम संरक्षण को बढ़ा दिया। -आईएएनएस पीडीएस/वीडी

अपराध

आईपीएल 2025 : प्रभसिमरन की 91 रनों की बदौलत पंजाब ने लखनऊ को 37 रनों से हराया

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धर्मशाला, 5 मई। हिमाचल के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को खेले गए आईपीएल 2025 के 54वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 37 रनों से हराया। पंजाब की जीत में सबसे अहम योगदान प्रभु सिमरन की 91 रनों की पारी का रहा, जिसकी बदौलत उसने विरोधी टीम के सामने 237 रनों का पहाड़ सा लक्ष्य रखा।

बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपरजायंट्स की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने पावरप्ले में अपने तीन विकेट खो दिए। टीम की तरफ से सर्वाधिक 74 रन (40 गेंद) पांचवें नंबर बल्लेबाजी करने आए आयुष बडोनी ने बनाए। उनके अलावा सिर्फ अब्दुल समद ही 20 से ज्यादा रन बना पाए। उन्होंने 24 गेंदों पर 45 रन बनाए। वहीं कप्तान ऋषभ पंत इस मैच में भी फ्लॉप रहे और मात्र 18 रन बनाए। टीम निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 199 रन बना पाई और मुकाबले को 37 रनों से गंवा दिया।

पंजाब किंग्स की तरफ से अर्शदीप सिंह ने सर्वाधिक तीन विकेट चटकाए। उनके अलावा अजमतुल्लाह ओमरजाई को दो तथा मार्को जानसेन और युजवेंद्र चहल को एक-एक सफलता मिली।

इससे पहले, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और टीम को पहला झटका सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या (1) के रूप में पहले ही ओवर में लगा। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए विकेटकीपर बल्लेबाज जॉश इंगलिस ने सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह के साथ मिलकर टीम का स्कोर 50 तक पहुंचाया। इंगलिस ने 14 गेंदों पर तेजी से 30 रन बनाए।

चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान श्रेयस अय्यर ने प्रभसिमरन के साथ मिलकर 12.2 ओवर में टीम का स्कोर 128 तक पहुंचाया। उन्होंने 25 गेंदों पर 45 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। वह दिग्वेश राठी की गेंद पर मयंक यादव को कैच थमा बैठे और अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर सके। दूसरे छोर पर सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन ने आक्रामक अंदाज में खेलना जारी रखा। उन्होंने 91 रन की पारी में सात गगनचुंबी छक्के और छह चौके लगाए। 189 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने वाले सिमरन का विकेट 19वें ओवर की पांचवीं गेंद पर गिरा।

अंत में नेहाल वढेरा 16 रन (9 गेंद), शशांक सिंह नाबाद 33 रन (15 गेंद) और स्टोइनिस नाबाद 15 रन (5 गेंद) ने भी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारी खेली। टीम ने निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 236 रन बनाए।

लखनऊ सुपरजायंट्स की तरफ से आकाश महाराज सिंह और दिग्वेश राठी को दो-दो सफलताएं तथा प्रिंस यादव को एक विकेट मिला। टीम की तरफ से सबसे खर्चीले गेंदबाज मयंक यादव बने। उन्होंने 15 की इकोनॉमी से अपने चार ओवर के कोटे में 60 रन दिए। आकाश महाराज सिंह ने 7.50 की इकोनॉमी से चार ओवर में 30 रन देकर दो सफलताएं हासिल कीं और सबसे किफायती गेंदबाजी की।

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अपराध

ग्रेटर नोएडा में धार्मिक ग्रंथ का अपमान करने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई

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ग्रेटर नोएडा, 3 मई। गौतमबुद्ध नगर के बादलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दुजाना गांव में एक युवक के सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने और धार्मिक ग्रंथ को जलाने का मामला सामने आया है।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित संज्ञान लेते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। उसकी पहचान दुजाना गांव निवासी देव गुर्जर के रूप में हुई है।

आरोपी युवक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह एक धर्म विशेष के पवित्र ग्रंथ का नाम कागज पर लिखकर उसे जलाता हुआ नजर आया। यही नहीं, वीडियो में वह धर्म विशेष और उसके अनुयायियों के खिलाफ अशोभनीय और भड़काऊ भाषा का भी प्रयोग कर रहा है।

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में आक्रोश फैल गया और मामले ने तूल पकड़ लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना बादलपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

पुलिस ने देव गुर्जर को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने, शांति भंग करने और सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत फैलाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सोशल मीडिया पर इस प्रकार की भड़काऊ गतिविधियां करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ग्रेटर नोएडा पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने से बचें और यदि ऐसी कोई जानकारी सामने आए तो तत्काल पुलिस को सूचित करें।

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अपराध

हिंदू कार्यकर्ता सुहास शेट्टी हत्या मामला- : कर्नाटक पुलिस ने 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया

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मंगलुरु (कर्नाटक), 3 मई। हिंदू कार्यकर्ता सुहास शेट्टी की हत्या मामले में कर्नाटक पुलिस ने आठ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि विभाग द्वारा गिरफ्तारियों को औपचारिक रूप देने और शनिवार को बाद में इसकी आधिकारिक घोषणा किए जाने की संभावना है।

इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पांच विशेष टीमें बनाई थीं। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उन्हें मंगलुरु के अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों ने बताया कि जांचकर्ताओं ने घटना की वीडियो फुटेज हासिल की है, जिससे संदिग्धों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने में मदद मिली।

हालांकि, विपक्ष के नेता आर अशोक ने आरोप लगाया कि हत्या से एक सप्ताह पहले, सुहास शेट्टी को पुलिस ने अपने वाहन में हथियार न रखने की चेतावनी दी थी और उनके वाहन की तलाशी ली गई थी।

उन्होंने सवाल किया कि यह संदेश हत्यारों तक कैसे पहुंचा? अगर उसके पास हथियार होता तो शायद वह बच जाता। हत्या पुलिस की मौजूदगी से आधे किलोमीटर की दूरी पर हुई, फिर भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। एक हफ्ते पहले हत्यारों ने एक संदेश दिया था कि सुहास शेट्टी को खत्म कर दिया जाएगा। हत्या के बाद उन्होंने हत्या का जश्न मनाते हुए एक और संदेश दिया।

केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और मंगलुरु के भाजपा सांसद कैप्टन बृजेश चौटा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील की कि वह इस मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को हस्तांतरित करें।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने सुहास शेट्टी के परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। भाजपा एमएलसी सीटी रवि और पार्टी के अन्य नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर पुलिस कार्रवाई करने में विफल रही तो मंगलुरु में बदले की कार्रवाई चलती रहेगी।

शेट्टी की हत्या के बाद कर्नाटक क्षेत्र के मंगलुरु और उडुपी जिलों में चाकूबाजी की कई घटनाएं सामने आई हैं तथा स्थिति तनावपूर्ण और अस्थिर बनी हुई है।

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर स्थिति का आकलन करने और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए शनिवार को मंगलुरु में होंगे। मंगलुरु पुलिस आयुक्तालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वह बैठक भी कर सकते हैं।

आरोपियों ने पहले एक मालवाहक वाहन से सुहास शेट्टी की कार को टक्कर मारी। फिर स्विफ्ट में सवार हमलावरों का एक गिरोह हथियारों के साथ आया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी।

बता दें कि सुहास शेट्टी बजरंग दल का कार्यकर्ता था और सुरथकल निवासी मोहम्मद फाजिल की हत्या का मुख्य आरोपी था। शेट्टी और उसके साथियों ने कथित तौर पर भाजपा युवा कार्यकर्ता प्रवीण कुमार नेट्टारू की हत्या का बदला लेने के लिए 28 जुलाई, 2022 को सार्वजनिक स्थान पर फाजिल की हत्या कर दी थी।

भाजपा कार्यकर्ता नेट्टारू की ‘हिजाब’ विवाद के दौरान हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद कर्नाटक में बदला लेने के लिए हत्याओं और चाकू घोंपने की कई घटनाएं हुईं।

हाल ही में मंगलुरु में केरल के एक व्यक्ति की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई, जिसकी पहचान मोहम्मद अशरफ के रूप में हुई, जिसे कथित तौर पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाते हुए सुना गया था।

पुलिस फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि सुहास शेट्टी की हत्या और हाल ही में हुई लिंचिंग की घटना के बीच कोई संबंध है या नहीं।

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