अपराध
फार्मा कंपनियों की ‘अनैतिक’ मार्केटिंग के खिलाफ याचिका पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ अपनी डीलिंग के तहत अनैतिक विपणन प्रथाओं (मार्केटिंग प्रैक्टिस) का आरोप लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ‘अत्यधिक या तर्कहीन दवाएं’ लिखी जाती हैं। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने याचिकाकर्ताओं – फेडरेशन ऑफ मेडिकल, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख की दलीलें सुनने के बाद केंद्र को नोटिस जारी किया।
याचिकाकर्ताओं ने याचिका में फार्मास्युटिकल विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रतिवादी के रूप में नामित किया है।
अधिवक्ता अपर्णा भट के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, “याचिकाकर्ता फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा अनैतिक विपणन प्रथाओं के लगातार बढ़ते उदाहरणों के मद्देनजर भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में निहित स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को लागू करने की मांग करते हैं।”
याचिका में कहा गया है कि स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के साथ अपने व्यवहार में फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा अनैतिक विपणन प्रथाओं के परिणामस्वरूप अत्यधिक मात्रा के साथ ही तर्कहीन दवाओं को सुझाया जाता है। इसमें कहा गया है विशेष ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए सुझाई गई ये दवाएं महंगी तो होती हैं, साथ ही इनसे नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी सीधे तौर पर प्रभाव पड़ सकता है। इससे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है।
याचिका में तर्क दिया गया है कि यह उचित समय है कि स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करने में कमी को तत्काल एक उपयुक्त कानून द्वारा भरा जाए। याचिका में कहा गया है कि ऐसे प्रचुर उदाहरण हैं, जो दिखाते हैं कि कैसे फार्मास्युटिकल क्षेत्र में भ्रष्टाचार सकारात्मक स्वास्थ्य परिणामों को खतरे में डालता है और मरीजों के स्वास्थ्य को खतरे में डालता है।
इसमें आगे कहा गया है कि चूंकि इस तरह के उल्लंघन लगातार होने वाला एक घटनाक्रम बन चुके हैं, इसलिए याचिकाकर्ता प्रार्थना करते हैं कि भारत के लोगों के स्वास्थ्य के लिए और उनके मौलिक अधिकारों के लिए ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए दंडात्मक परिणामों के साथ दवा उद्योग के लिए नैतिक विपणन की एक वैधानिक संहिता स्थापित की जाए।
दलील में तर्क दिया गया कि मौजूदा कोड की स्वैच्छिक प्रकृति के कारण, अनैतिक प्रथाएं बढ़ती जा रही हैं और कोविड-19 के दौरान भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं।
याचिका के अनुसार, “इसके विपरीत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इटली, यूके, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, रूस, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, मलेशिया और ताइवान सहित दुनिया भर के कई देशों ने दवा क्षेत्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़े कानून लागू किए हैं।”
इससे पहले 22 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने दवा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों के नुस्खे में हेरफेर करने और उनके द्वारा लिखी जाने वाली दवाओं की सिफारिश करने के लिए दिए जाने वाले कथित मुफ्त उपहारों पर चिंता व्यक्त की थी, जिसमें सोने के सिक्के, फ्रिज, एलसीडी टीवी, विदेशों में छुट्टियां मनाने के लिए बड़े पैकेज और अन्य वित्तीय सहायता शामिल हैं।
इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, शीर्ष अदालत ने माना कि कंपनियां प्रोत्साहन देने में किए गए खर्च पर कर छूट का दावा करने की हकदार नहीं हैं, बल्कि इसे उनकी आय का हिस्सा माना जाएगा।
अपराध
भोपाल कोर्ट परिसर में वकीलों ने नाबालिग के साथ रेप के आरोपी को पीटा

भोपाल, 3 फरवरी : भोपाल जिला कोर्ट परिसर में वकीलों और आम लोगों के एक ग्रुप ने नाबालिग से रेप के आरोपी को जमकर पीटा। इस दौरान पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हो गई। यह घटना उस वक्त घटी जब आरोपी, जिसकी पहचान ओसाफ अली खान के रूप में हुई है, को कोर्ट लाया गया।
कोर्ट परिसर में हुई झड़प के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसमें पुलिसकर्मी हिरासत में लिए गए आरोपी को बचाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। हालांकि, कुछ वकीलों सहित भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। जैसे ही पुलिस भोपाल कोर्ट परिसर पहुंची, वकीलों के एक ग्रुप ने आरोपी पर हमला कर दिया। कोर्ट परिसर में हंगामे और धक्का-मुक्की के कारण कुछ समय के लिए कार्यवाही बाधित हो गई। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को कोर्ट ले जाने के लिए बल का प्रयोग किया।
जानकारी के अनुसार, पुलिस ने खान को सोमवार रात कोहेफिजा इलाके में 11वीं क्लास की एक छात्रा के रेप के मामले में गिरफ्तार किया था। यह घटना तब सामने आई जब शहर के शाहपुरा इलाके के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने वाली पीड़िता ने कोहेफिजा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि खान ने उसे ब्लैकमेल किया और उसके साथ रेप किया।
पीड़िता ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि पिछले साल जुलाई में आरोपी उसे खानूगांव इलाके में एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया कि जब उसने विरोध किया, तो आरोपी ने उससे शादी करने का वादा करके उसे चुप करा दिया।
आरोपी ने रेप के दौरान पीड़िता का एक आपत्तिजनक वीडियो चुपके से बना लिया था। बाद में, उसने छात्रा से वीडियो वायरल करने की धमकी देकर एक लाख रुपये की मांग की। बदनामी के डर से घबराकर छात्रा ने किसी तरह 40,000 रुपये का इंतजाम किया और आरोपी को दे दिए। इसके अलावा, उसने बार-बार उसकी मर्जी के खिलाफ उससे इस्लामिक प्रार्थनाएं करवाईं।
पुलिस ने आरोपी खान को हिरासत में ले लिया है। उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है और उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। कोहेफिजा पुलिस स्टेशन के एसएचओ कृष्ण गोपाल शुक्ला के अनुसार, आरोपी छात्रा की दोस्त से मिलने के लिए स्कूल के पास के इलाके में अक्सर आता था। इसी दोस्त के जरिए वह पीड़िता से परिचित हुआ।
अपराध
नवी मुंबई में संदिग्ध नशीले पदार्थों के तस्करों ने मुंबई पुलिस की नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान पर हमला किया; कई लोग घायल हुए।

नवी मुंबई: एक चौंकाने वाली घटना में, पिछले सप्ताह नवी मुंबई के उल्वा इलाके में एक अभियान के दौरान मुंबई पुलिस की मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाने वाली टीम पर संदिग्ध मादक पदार्थों के तस्करों ने हमला कर दिया। यह घटना तब घटी जब टीम शगुन चौक के पास मौजूद मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले से जुड़े संदिग्धों का पीछा करते हुए उल्वा इलाके में छापेमारी कर रही थी।
जब अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने कथित तौर पर पुलिस दल पर धारदार हथियारों, जिनमें चाकू, तलवारें, हॉकी स्टिक और एक गांव की कुल्हाड़ी शामिल थीं, से हिंसक हमला किया। इस हमले में आरसीएफ पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक किरण मंधारे घायल हो गए। फिरोज सिद्दीकी, अहमद रजा कुरैशी और अतुल जायसवाल सहित अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है।
हमले के बाद, उल्वा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने तुरंत मदद के लिए पुलिस की एक टीम भेजी। इसके अलावा, सभी आठ आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुंबई पुलिस की टीम ने छापेमारी करने से पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन से मदद नहीं मांगी थी और न ही उन्होंने नवी मुंबई पुलिस को इस ऑपरेशन के बारे में पहले से सूचित किया था।
इससे पहले जनवरी 2026 में, नव वर्ष की पूर्व संध्या पर पनवेल में एक नाकाबंदी पर वाहन जांच अभियान के दौरान यातायात पुलिसकर्मियों के साथ कथित तौर पर बहस करने और उन पर हमला करने के आरोप में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें एक यातायात कांस्टेबल घायल हो गया था। यह घटना 31 दिसंबर को सुबह करीब 2.30 बजे शिवशंभो नाका पर हुई, जहां नव वर्ष समारोह के लिए सुरक्षा व्यवस्था के तहत यातायात पुलिस ने जांच तेज कर दी थी।
अपराध
मुंबई के दादर में चाय की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी की बेरहमी से हत्या; पुलिस ने जांच शुरू की।

मुंबई: दादर इलाके में एक 26 वर्षीय चाय की दुकान पर काम करने वाले युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान अंशु सोनलाल वर्मा के रूप में हुई है, जो दादर पश्चिम में एक चाय की दुकान पर कार्यरत था।
शिकायतकर्ता अक्षय मारुति पाटिल (26), जो कामगार नगर, न्यू प्रभादेवी रोड के निवासी हैं, द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार, उनके पिता दादर पश्चिम के गोखले रोड पर आशीष इंडस्ट्रीज के सामने एक चाय की दुकान चलाते हैं। अंशु वर्मा, बीरेंद्र श्रीबहादुर पाल और वसंत पांडुरंग सपकाल के साथ उस दुकान पर काम करते थे। कामगार नगर में किराए के एक कमरे में इन कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था की गई थी।
31 जनवरी, 2026 की रात लगभग 11:30 बजे, अक्षय को उसके दोस्त राहुल गावड़े से एक तस्वीर मिली, जिसमें अंशु कामगार नगर गेट के पास बेहोश पड़ा हुआ था, कथित तौर पर शराब के नशे में। बाद में राहुल ने अक्षय को बताया कि अंशु को जगाकर उसके कमरे में वापस भेज दिया गया था और उसने अंशु का मोबाइल फोन अक्षय को सौंप दिया
अक्षय बाद में मजदूरों के कमरे में गया और उसने अंशु को सोते हुए पाया। अंशु देखने में सामान्य लग रहा था और उस पर कोई चोट के निशान नहीं थे। उसने मोबाइल फोन बीरेंद्र पाल को सौंप दिया और रत्नागिरी जाने के लिए घर से निकल गया। 1 फरवरी, 2026 की सुबह लगभग 2 बजे अक्षय को उसके भाई मयूर पाटिल का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि अंशु के चेहरे पर पानी छिड़कने के बावजूद वह बेहोश था और उसे इलाज के लिए केईएम अस्पताल ले जाया गया था। कुछ ही देर बाद मयूर ने उसे सूचित किया कि अंशु को मृत घोषित कर दिया गया है।
अक्षय जब केईएम अस्पताल पहुंचे और शव देखा, तो उन्होंने अंशु के चेहरे पर गंभीर चोटें और गर्दन के आसपास लालिमा देखी, जो हमले और संभवतः गला घोंटने का संकेत दे रही थी। अक्षय ने बताया कि जब उन्होंने अंशु को आखिरी बार उसके कमरे में जीवित देखा था, तब ये चोटें मौजूद नहीं थीं। शिकायत के आधार पर पुलिस को संदेह है कि अज्ञात व्यक्तियों ने अंशु पर हमला किया और अज्ञात कारणों से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। दादर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।
अंशु के परिवार के अनुसार, पाटिल परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर जाति आधारित अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उसे गाली दी, और जब उसने इसका विरोध किया, तो उन्होंने सामूहिक रूप से उस पर हमला किया।
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