अपराध
फार्मा कंपनियों की ‘अनैतिक’ मार्केटिंग के खिलाफ याचिका पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ अपनी डीलिंग के तहत अनैतिक विपणन प्रथाओं (मार्केटिंग प्रैक्टिस) का आरोप लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ‘अत्यधिक या तर्कहीन दवाएं’ लिखी जाती हैं। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने याचिकाकर्ताओं – फेडरेशन ऑफ मेडिकल, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख की दलीलें सुनने के बाद केंद्र को नोटिस जारी किया।
याचिकाकर्ताओं ने याचिका में फार्मास्युटिकल विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रतिवादी के रूप में नामित किया है।
अधिवक्ता अपर्णा भट के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, “याचिकाकर्ता फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा अनैतिक विपणन प्रथाओं के लगातार बढ़ते उदाहरणों के मद्देनजर भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में निहित स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को लागू करने की मांग करते हैं।”
याचिका में कहा गया है कि स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के साथ अपने व्यवहार में फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा अनैतिक विपणन प्रथाओं के परिणामस्वरूप अत्यधिक मात्रा के साथ ही तर्कहीन दवाओं को सुझाया जाता है। इसमें कहा गया है विशेष ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए सुझाई गई ये दवाएं महंगी तो होती हैं, साथ ही इनसे नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी सीधे तौर पर प्रभाव पड़ सकता है। इससे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है।
याचिका में तर्क दिया गया है कि यह उचित समय है कि स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करने में कमी को तत्काल एक उपयुक्त कानून द्वारा भरा जाए। याचिका में कहा गया है कि ऐसे प्रचुर उदाहरण हैं, जो दिखाते हैं कि कैसे फार्मास्युटिकल क्षेत्र में भ्रष्टाचार सकारात्मक स्वास्थ्य परिणामों को खतरे में डालता है और मरीजों के स्वास्थ्य को खतरे में डालता है।
इसमें आगे कहा गया है कि चूंकि इस तरह के उल्लंघन लगातार होने वाला एक घटनाक्रम बन चुके हैं, इसलिए याचिकाकर्ता प्रार्थना करते हैं कि भारत के लोगों के स्वास्थ्य के लिए और उनके मौलिक अधिकारों के लिए ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए दंडात्मक परिणामों के साथ दवा उद्योग के लिए नैतिक विपणन की एक वैधानिक संहिता स्थापित की जाए।
दलील में तर्क दिया गया कि मौजूदा कोड की स्वैच्छिक प्रकृति के कारण, अनैतिक प्रथाएं बढ़ती जा रही हैं और कोविड-19 के दौरान भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं।
याचिका के अनुसार, “इसके विपरीत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इटली, यूके, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, रूस, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, मलेशिया और ताइवान सहित दुनिया भर के कई देशों ने दवा क्षेत्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़े कानून लागू किए हैं।”
इससे पहले 22 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने दवा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों के नुस्खे में हेरफेर करने और उनके द्वारा लिखी जाने वाली दवाओं की सिफारिश करने के लिए दिए जाने वाले कथित मुफ्त उपहारों पर चिंता व्यक्त की थी, जिसमें सोने के सिक्के, फ्रिज, एलसीडी टीवी, विदेशों में छुट्टियां मनाने के लिए बड़े पैकेज और अन्य वित्तीय सहायता शामिल हैं।
इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, शीर्ष अदालत ने माना कि कंपनियां प्रोत्साहन देने में किए गए खर्च पर कर छूट का दावा करने की हकदार नहीं हैं, बल्कि इसे उनकी आय का हिस्सा माना जाएगा।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
अपराध
मुंबई: अंधेरी के पान विक्रेता का अपहरण कर 43,000 रुपये की नकदी वसूलने के आरोप में दो पुलिसकर्मियों सहित चार गिरफ्तार

मुंबई: डीएन नगर पुलिस ने 26 जून को स्थानीय शस्त्र (एलए) डिवीजन के दो पुलिस कांस्टेबलों सहित चार लोगों को अंधेरी पश्चिम में एक पान दुकान विक्रेता का अपहरण करने और उससे 24 जून को 43,000 रुपये की जबरन वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया।
मोहम्मद आरिफ फैजान खान, 35, की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो कांस्टेबलों हेमंत कापसे और सागर वाघ के साथ-साथ उनके सहयोगियों नितिन गढ़वे और चंद्रशेखर दरंडे के खिलाफ मामला दर्ज किया।
एफआईआर के अनुसार, शाम 4.45 बजे एक अर्टिगा कार खान के स्टॉल पर रुकी और कापसे और वाघ कार से उतरे और खुद को खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) का अधिकारी बताया। आरोपियों में से एक ने खान से कहा कि उन्हें उसके पास गुटखा मिला है और उसे जबरदस्ती कार में बिठा लिया और दावा किया कि वे उसे एफडीए के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कार्यालय में ले जाकर उसके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे।
डॉकयार्ड रोड की यात्रा के दौरान, आरोपियों ने उसे छोड़ने के लिए 3 लाख रुपए मांगे। जब खान ने कहा कि उसके पास केवल 10,000 रुपए हैं, तो उन्होंने उसे अतिरिक्त धनराशि का प्रबंध करने के लिए कहा। खान को भुगतान स्कैन के माध्यम से आकाश वाघमारे के खाते में 40,000 रुपए भेजने के लिए मजबूर किया गया।
अपराध
मुंबई: बांद्रा पुलिस ने स्कूली बच्चों के अपहरण की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं पर मामला दर्ज किया

मुंबई: बांद्रा पुलिस ने गुरुवार को एक प्रतिष्ठित स्कूल के दो छात्रों का अपहरण करने की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस इस कोशिश के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
हालांकि संदिग्धों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का मानना है कि यह आपसी रंजिश का मामला हो सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि घटना बांद्रा के चैपल रोड स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल में हुई, जहां संदिग्ध महिलाओं ने बुधवार को स्कूल काउंटर पर आवेदन जमा किया था।
पत्र में महिला ने पांच और सात साल के दो नाबालिग भाइयों को स्कूल से ले जाने की अनुमति मांगी और दावा किया कि वे उनकी दादी और चाची हैं। हालांकि, स्कूल के कर्मचारियों को संदेह हुआ और उन्होंने बच्चों के रिश्तेदारों को सत्यापन के लिए बुलाया। बच्चों के असली माता-पिता ने दोनों महिलाओं के बारे में कोई जानकारी देने या उनकी पहचान बताने से इनकार कर दिया।
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