राजनीति
दोषियों की रिहाई पर गैर-अनुपालन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के डीजी जेल को अवमानना नोटिस जारी किया
नई दिल्ली, 20 जनवरी : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कारागार महानिदेशक के खिलाफ अदालत के पहले के आदेशों का पालन न करने के लिए दायर एक अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य सरकार को उन दोषियों की समय से पहले रिहाई पर विचार करने का निर्देश दिया गया था, जिन्होंने 16 साल से अधिक वास्तविक कैद और 20 साल की सजा काट ली है। कैदियों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि राज्य की निष्क्रियता के कारण, शीर्ष अदालत द्वारा पारित स्पष्ट आदेशों के बावजूद याचिकाकर्ता जेलों में सड़ रहे हैं। मल्होत्रा ने जोर देकर कहा कि हालांकि 48 याचिकाकर्ताओं में से अधिकांश को रिहाई की अनुमति दे दी गई है, शेष मामलों पर विचार नहीं किया गया है।
14 मार्च, 2022 को पारित एक आदेश में, शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार और जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह 1 अगस्त, 2018 की नीति के अनुसार आदेश की तारीख से 3 महीने के भीतर समय से पहले रिहाई के याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करें। दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने डीजी, जेल से जवाब मांगा। अगले शुक्रवार को वापसी योग्य नोटिस जारी करें।
मल्होत्रा ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता जेल अधिकारियों द्वारा उनकी समय से पहले रिहाई की सिफारिश करने के बावजूद जेल में सड़ रहे हैं, जो अनुच्छेद 21 के तहत उनके जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया- याचिकाकर्ता इस अदालत द्वारा पारित आदेश के बावजूद जेल हिरासत में लगातार सड़ रहे हैं, जो कुछ भी नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकार के साथ-साथ अवैध हिरासत का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि याचिकाकर्ता पहले ही न्यायिक हिरासत में निर्धारित सजा से कहीं अधिक सजा काट चुके हैं।
5 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने डीजी, जेल, उत्तर प्रदेश को दोषियों को छूट का लाभ देने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में हलफनामा दायर करने के लिए कहा था। शीर्ष अदालत ने पिछले साल सितंबर में एक फैसले में उत्तर प्रदेश में उम्रकैद की सजा काट रहे करीब 500 दोषियों को राहत देने के लिए कई निर्देश जारी किए थे।
यूपी सरकार ने 1 अगस्त, 2018 को आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों के लिए छूट नीति जारी की। सरकार के अनुसार, समय से पहले रिहाई के लिए आजीवन विचार करने के लिए, कैदी को 16 साल की वास्तविक सजा और 4 साल की छूट – कुल सजा के 20 साल से गुजरना चाहिए। बाद में जुलाई 2021 में नीति में संशोधन किया गया, 16 साल की वास्तविक सजा और 4 साल की छूट में बदलाव नहीं किया गया, लेकिन एक राइडर जोड़ा गया कि पात्र होने के लिए दोषी की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
शीर्ष अदालत ने कहा था कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों की समयपूर्व रिहाई के सभी मामलों पर एक अगस्त, 2018 की नीति के तहत विचार किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि 28 जुलाई 2021 की नीति द्वारा पेश किया गया प्रतिबंध 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक समय से पहले रिहाई के लिए पात्र नहीं है, जिसे 27 मई, 2022 के संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। इसलिए, उस आधार पर समय से पहले रिहाई का कोई मामला खारिज नहीं किया जाएगा।
इसने कहा था कि दोषी को समय से पहले रिहाई के लिए आवेदन जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है और जेल अधिकारियों को उनके मामलों पर स्वत: विचार करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण जेल अधिकारियों के साथ समन्वय में आवश्यक कदम उठाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कैदियों के सभी पात्र मामले जो लागू नीतियों के संदर्भ में समय से पहले रिहाई के हकदार होंगे, जैसा कि ऊपर देखा गया है, विधिवत विचार किया जाएगा और कोई भी कैदी, जो विचार किए जाने के लिए अन्यथा पात्र है, विचार से बाहर नहीं किया जाएगा।
महाराष्ट्र
बांद्रा गरीब नगर तोड़फोड़ अभियान: एक्स अकाउंट पर अफवाह फैलाने के लिए अकाउंट होल्डर के खिलाफ केस दर्ज, धार्मिक नफरत फैलाने का आरोप

मुंबई: साइबर पुलिस ने दावा किया है कि उसने मुंबई के बांद्रा गरीब नगर में तोड़फोड़ के काम की अफवाह फैलाने के लिए एक एक्स अकाउंट होल्डर के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक, कल दोपहर एक एक्स अकाउंट पर यह अफवाह फैलाई गई कि अगले दिन भी बांद्रा में तोड़फोड़ के काम के दौरान दंगे और हिंसा होगी। साइबर बांद्रा ने एक्स अकाउंट होल्डर पर दो समुदायों के बीच नफरत और अशांति फैलाने का आरोप लगने के बाद केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर कोई भी विवादित और आपत्तिजनक कंटेंट शेयर न करें। सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाला प्रोपेगैंडा और बेबुनियाद अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में सावधानी बरतने की भी रिक्वेस्ट की है। पुलिस ने नागरिकों से कहा है कि वे बिना किसी वेरिफिकेशन के सोशल मीडिया पर अनवेरिफाइड जानकारी न फैलाएं। अगर कोई ऐसा कंटेंट पब्लिश करता है या सोशल मीडिया पर फैलाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुंबई पुलिस की इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर भी निगरानी शुरू कर दी गई है। एक्स पर यह अफवाह फैलाई गई कि शुक्रवार की नमाज के बाद बांद्रा में हालात एक बार फिर बिगड़ गए और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है और इस एक्स अकाउंट पर केस दर्ज किया गया है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
हमारी मांगें मानने के अलावा अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं बचा : ईरान

ईरान-अमेरिका के बीच स्थायी संघर्ष विराम को लेकर चर्चा जारी है। दोनों ओर से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी खूब हो रही है। शनिवार को ईरान के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि यूएस-इजरायल के पास हमारी मांगों को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।
तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार, मंत्रालय के प्रवक्ता रजा तलाए-निक ने कहा कि ट्रंप के पास ईरानी की मांगें मानने और ईरान के अधिकारों को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने कहा, “चाहे जंग हो या बातचीत, दोनों हालात में अमेरिका और इजरायल के लिए यही एक रास्ता शेष है। अगर वे ईरान की मांगों को नहीं मानते, तो दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा।”
प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रीय हितों को नजरअंदाज कर रहे हैं और पूरी तरह इजरायल के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप का अहंकारी रवैया अमेरिका को युद्ध के दलदल में और गहराई तक ले जाएगा।
इस बीच, ईरान-अमेरिका के बीच स्थायी संघर्ष विराम को लेकर चर्चा जारी है। शनिवार को ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कई देशों के अपने समकक्षों संग टेलीफोन वार्ता की। बातचीत का मकसद क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर गंभीर मंत्रणा करना था।
आईआरएनए समाचार एजेंसी ने बताया कि अराघची ने अपने तुर्की, कतर, जापान, ओमान और इराक के समकक्षों के साथ हालिया क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की।
हाकान फिदान, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, तोशिमित्सु मोतेगी और फुआद मोहम्मद हुसैन के साथ अलग-अलग फोन वार्ताओं में अराघची ने द्विपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
अराघची ने ओमान के विदेश मंत्री बद्र अलबुसैदी से भी फोन पर बात की। तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार, दोनों नेताओं ने क्षेत्र में तेजी से बदल रहे हालात और युद्ध रोकने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा की। बातचीत में क्षेत्रीय हालात, तनाव कम करने और संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों को लेकर दोनों पक्षों ने बात की।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
चीन की कोयला खदान में विस्फोट: 80 से ज्यादा की मौत, जिनपिंग ने जांच के दिए आदेश

चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में विस्फोट होने से करीब 82 लोगों की मौत हो गई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस घटना पर दुख जताते हुए लापता लोगों की तलाश करने और घायलों के इलाज को लेकर निर्देश जारी किए हैं।
यह जानकारी सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने दी। समाचार एजेंसी के अनुसार, फिलहाल बचाव अभियान जारी है। यह दुर्घटना 22 मई को लिउशेन्यू कोयला खदान में हुई, जिसका संचालन शांक्सी तोंगझू ग्रुप करता है।
सिन्हुआ के मुताबिक, “शांक्सी प्रांत के तोंगझोउ ग्रुप की लिउशेन्यू कोयला खदान में हुए गैस विस्फोट स्थल से संवाददाताओं को जानकारी मिली है कि इस दुर्घटना में 82 लोगों की मौत हो गई है।”
यह विस्फोट शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार शाम 7:29 बजे (11:29 जीएमटी) शांक्सी की एक कोयला खदान में हुआ। बताया गया है कि घटना के समय वहां 247 कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद थे। घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी है।
राष्ट्रपति जिनपिंग (चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) केंद्रीय समिति के महासचिव और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष भी हैं) ने दुर्घटना के बाद की स्थिति को सही तरीके से संभालने और दुर्घटना के कारणों की गहन जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए।
शी जिनपिंग ने जोर देकर कहा कि देशभर के अधिकारियों को इस दुर्घटना से सबक लेना चाहिए, कार्यस्थल सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना चाहिए और संभावित जोखिमों की पहचान और उन्हें खत्म करने के प्रयास तेज करने चाहिए ताकि बड़ी दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
उन्होंने यह भी कहा कि आगामी मौसम में प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ की घटनाएं बढ़ सकती हैं, इसलिए आपातकालीन तैयारियों को मजबूत किया जाए। बाढ़ नियंत्रण और आपदा राहत के ठोस उपाय किए जाएं ताकि लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
प्रधानमंत्री ली कियांग ने भी बचाव कार्यों और दुर्घटना जांच को लेकर निर्देश जारी किए। ली कियांग, जो सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य भी हैं, ने देशभर में कार्यस्थल सुरक्षा निगरानी को मजबूत करने और प्रमुख क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यापक जांच अभियान चलाने का आग्रह किया ताकि बड़ी दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
उप प्रधानमंत्री झांग कुओझिंग बचाव कार्यों और दुर्घटना के बाद की स्थिति की निगरानी के लिए एक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे हैं।
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