मुंबई प्रेस एक्सक्लूसिव न्यूज
कहानी अब कलम की कहानी नहीं, बल्कि एक फिल्म है और इसे सच साबित करने की हर संभव कोशिश की जाती है

(ज़ैन शम्सी) जब भगवान गडवानी ने द स्वॉर्ड ऑफ़ टीपू सुल्तान नामक पुस्तक लिखी, तो उनसे पूछा गया कि उन्हें टीपू सुल्तान पर एक पुस्तक लिखने में इतनी दिलचस्पी क्यों हुई। भगवान गडवानी ने कहा, “जब मैं भारत के इतिहास पर शोध कर रहा था, तो मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह जयला ही थी जो युद्ध के मैदान में एक शेर की मौत मर गई। उन्होंने कहा कि एक शेर एक गेदर के सौ साल के जीवन से बेहतर है।” एक दिन की जान है और अंग्रेजों में उनकी लाश के पास जाने की हिम्मत नहीं थी और जब डर के मारे उनकी लाश के पास पहुंचे तो अंग्रेज सेनापति के मुंह से बस एक ही वाक्य निकला कि आज से भारत हमारा हो गया। ऐसी और भी बातें थीं जिन्होंने भगवान गडवानी को टीपू पर किताब लिखने के लिए मजबूर किया। इसी किताब के आधार पर संजय खान ने दूरदर्शन पर इसी नाम से सीरियल बनाया था। जो 1990 में चर्चा का विषय बना था। वह समय रामायण और महाभारत का भी था। फर्क सिर्फ इतना था कि द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान के लॉन्च से पहले, आधिकारिक प्रबंधन ने एक नोटिस चिपकाया था कि यह एक काल्पनिक कहानी पर आधारित धारावाहिक है, जिसका इतिहास से कोई लेना-देना नहीं है, जबकि रामायण और महाभारत के लिए यह नहीं था। यह ध्यान देना आवश्यक समझा कि यह आस्था और धार्मिक धारावाहिक का प्रश्न था। मानो आज जब इतिहास के पन्नों से मुसलमानों, मुगलों और दिल्ली साम्राज्य के युगों को मिटाने की सफल पहल हुई हो और भाजपा ने टीपू सुल्तान को खलनायक के रूप में चित्रित करने का अभियान चलाया हो, तो यह कोई नई बात नहीं बल्कि उसकी धागे अतीत से जुड़े थे। जो सत्य है उसे कल्पना कहते हैं और जो धार्मिक है उसे ऐतिहासिक सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है।
फिल्म जगत के सबसे फ्लॉप निर्देशक अग्निहोत्री रातों-रात करोड़पति बन गए क्योंकि उनके सलाहकारों ने सुझाव दिया कि वह कश्मीरी पंडितों के दर्द को उजागर करने वाली एक फिल्म बनाएं और फिर क्या हुआ कश्मीर की फाइलों ने रातों-रात करोड़ों रुपये कमाए क्योंकि इसे बढ़ावा देने की जिम्मेदारी पीएम और एचएम ने ली थी भारत की। फिल्म की अभूतपूर्व सफलता ने लाखों कश्मीरियों की मौत को झूठ और चंद कश्मीरी पंडितों के शोषण को हकीकत बना दिया और फिल्म के माध्यम से कश्मीर की घटना इतिहास का हिस्सा बन गई, जबकि गुजरात नरसंहार पर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को स्रोत बनाया गया झूठ का परिचय दिया गया और बीबीसी पर सरकारी एजेंसियों की छाया मंडराने लगी। राणा अयूब की गुजरात फाइल्स में इशरत जहां, एहसान जाफरी, बिलकिस बानो और उनके जैसे असली किरदार काल्पनिक पात्र बन गए हैं, जबकि माया कोडनानी, बाबू बजरंगी, काजल गुजराती सभी को आज की राजनीति का नायक घोषित किया गया है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले गुजरात से 40 हजार लड़कियां और महिलाएं लापता हैं. जो अब तक पता नहीं चल पाया है कि ये किस हाल में हैं, क्या कर रहे हैं, इसका गुजरात से कोई मतलब भी नहीं है, चिंता की बात यह है कि केरल की कहानी में हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने की योजना है. यहाँ तात्पर्य यह है कि जो कल्पना की जाती है वह वास्तविकता है और जो वास्तविकता है वह छिपी हुई है। केरल की कहानी को प्रचारित करने की जिम्मेदारी प्रसार भारती की नहीं, बल्कि भारत के पीएम और एचएम की है। योगी जी ने कश्मीर की फाइलों के बाद सभी अंधभक्तों को कर मुक्त कर केरल की कहानी दिखाने की जिम्मेदारी ली है। अब यह फिल्म सलमान खान स्टारर और साउथ ब्लॉकबस्टर ऐश्वर्या राय स्टारर साजी PS2 को भी मात दे रही है। ऐसा लगता है जैसे मनोरंजन के सबसे बड़े स्रोत पर नफरत फेंकी गई है।
चूंकि भारत के लोगों को मुगल और मुस्लिम शासन के बारे में जानना अनिवार्य नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी की किताबों में मुगल काल का अध्ययन करने का क्या औचित्य है, इसलिए इसे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। लेकिन मुश्किल यह है कि मुगलों को हटाकर शिवाजी और महाराणा प्रताप और राणा सांगा को कैसे वीर और निडर सिद्ध किया जा सकता है। के आसिफ ने मुगल आजम फिल्म के जरिए अनार काली और प्रिंस सलीम की प्रेम कहानी को लेकर कुछ इस तरह की फिल्म बनाई, जो फिल्म इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन गई। इस फिल्म में अकबर आजम का कद इस कदर बढ़ाया गया था कि उनका किरदार सेक्युलरिज्म की मिसाल बन गया था. लेकिन अब क्या होगा जब नई पीढ़ी अकबर के बारे में नहीं जान पाएगी।मुगल काल को इतिहास से हटाने से पहले यह सोचा भी नहीं था कि हम जिस कालखंड को किताबों से हटा रहे हैं, उसका संस्थापक बाबर खलनायक साबित हो चुका है। हैं और इसी के जरिए भारत के मुसलमानों को बाबर के वंशजों का तमगा मिला है। अब नई पीढ़ी पूछेगी, बाबर कौन है? तो इसके लिए ओटीटी पर एक सीरियल बनाया गया, जिसका नाम “यताज” रखा गया। जिसमें बुजुर्ग नसीरुद्दीन शाह अहम भूमिका में हैं। ऐसा पहली बार हो सकता है कि नसीर ने बिना स्क्रिप्ट पढ़े किसी सीरियल में काम किया हो। क्योंकि इस धारावाहिक के माध्यम से मुगल काल को विलासिता का काल सिद्ध करने का भरपूर प्रयास किया गया है। अब इसे नसीरुद्दीन शाह की कमजोरी कहें या मजबूरी लेकिन नसीर द्वारा पहली बार उठाया गया ये कदम हैरान करने वाला है और याद आता है कि नसीर ने ये सीरियल कैसे साइन किया.
दरअसल, केरल की काल्पनिक कहानी को कर्नाटक की राजनीतिक कहानी के हिस्से के तौर पर पहचाना जा रहा है. कर्नाटक में अडानी, पुलवामा और महिला पहलवानों के यौन शोषण दंगों के नारे में केरल की कहानी की काल्पनिक कहानी है, वरना कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर अग्निहोत्री कल बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगते हैं कि हमने फिल्म के जरिए नफरत फैलाने का काम किया है. दरअसल, आज के राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सत्य वास्तव में फिल्मों की काल्पनिक कहानियों का बोध कराते हैं। सच्चाई पर फिल्म नहीं बन रही है बल्कि फिल्म को सच साबित करने की कोशिश की जा रही है.
महाराष्ट्र
सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ कानून पर दिए गए अंतरिम आदेश का स्वागत, सच्चाई के सामने कोई भी ताकत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती: आरिफ नसीम खान

NASIM KHAN SUPRIM COURT
मुंबई: कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नसीम खान ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ अधिनियम पर दिए गए अंतरिम आदेश का गर्मजोशी से स्वागत किया है और कहा है कि अदालत का यह फैसला एक बार फिर मोदी सरकार को आईना दिखाता है। भाजपा सरकार को यह गलतफहमी है कि संसद में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद उसे संविधान को रौंदने का अधिकार मिल गया है, लेकिन अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत संविधान है, किसी राजनीतिक दल का बहुमत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मोदी सरकार के अहंकार पर करारा तमाचा है और याद दिलाता है कि संविधान की आवाज को कोई दबा नहीं सकता।
मीडिया को दिए अपने बयान में नसीम खान ने कहा कि पिछले कई वर्षों में भाजपा सरकार ने बार-बार ऐसे कानून बनाए हैं जिनका उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों को निशाना बनाना और संवैधानिक मूल्यों को कमज़ोर करना है। वक्फ संशोधन अधिनियम भी उसी कड़ी की एक कड़ी है जिसके ज़रिए सरकार ने अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की कोशिश की। बहरहाल, सर्वोच्च न्यायालय के इस अंतरिम आदेश ने यह सिद्ध कर दिया है कि न्यायालय अभी भी संवैधानिक अधिकारों का रक्षक है और किसी भी सरकार को अपनी शक्ति के मद में संविधान के ढाँचे को विकृत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने लोगों से संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास रखने और यह मानने की अपील की कि सत्य के सामने कोई भी शक्ति अधिक समय तक टिक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि आज का दिन उन सभी नागरिकों के लिए आशा की किरण है जो पिछले कई महीनों से इस कानून के लागू होने से चिंता में डूबे हुए थे।
गौरतलब है कि पिछले साल केंद्र की भाजपा सरकार ने अपने संख्यात्मक बहुमत के आधार पर वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित करा लिया था। देश के विभिन्न राज्यों से इस कानून के खिलाफ कई याचिकाएँ दायर की गई थीं, जिनमें यह रुख अपनाया गया था कि यह संशोधन कानून न केवल भारतीय संविधान की भावना के विरुद्ध है, बल्कि अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों पर भी सीधा हमला करता है। आज देश की सर्वोच्च अदालत ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी करते हुए इस विवादास्पद संशोधन कानून के कई प्रावधानों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। इस फैसले ने न केवल सरकार की स्थिति को कमजोर किया, बल्कि इस कानून को लेकर चिंतित लाखों लोगों को अस्थायी राहत भी प्रदान की। अदालत के इस कदम को राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी हलकों में संविधान की सर्वोच्चता के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है।
महाराष्ट्र
वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से न्यायपालिका में विश्वास बहाल हुआ, कोर्ट ने आपत्तियों को स्वीकार कर उस पर स्थगन आदेश लगाया: रईस शेख

SUPRIM COURT RAIS SHAIKH
मुंबई: भिवंडी पूर्व से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों पर दी गई अंतरिम रोक का स्वागत किया है और संतोष व्यक्त किया है।
अदालत के फैसले पर रईस शेख ने कहा कि वक्फ बोर्ड की समिति में अधिकतम चार गैर-मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। यानी 11 में से बहुमत मुसलमानों का होना चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया है कि जहाँ तक संभव हो, बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक मुस्लिम होना चाहिए।
वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने की शर्त पाँच साल तक इस्लाम का पालन करना थी। इस प्रावधान को यह कहते हुए स्थगित कर दिया गया कि जब तक सरकार स्पष्ट कानून नहीं बनाती, यह प्रावधान लागू नहीं होगा। रईस शेख ने कहा कि अदालत का यह स्पष्टीकरण कि वक्फ ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय द्वारा वक्फ संपत्ति के स्वामित्व का फैसला होने तक वक्फ बोर्ड को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, केंद्र सरकार के मुँह पर तमाचा है।
यह फैसला अस्थायी है। जब तक इस कानून के नियम नहीं बन जाते, तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। लेकिन यह अंतरिम निर्णय संतोषजनक है और न्यायालय में विश्वास बढ़ाता है।
मुंबई प्रेस एक्सक्लूसिव न्यूज
वक्फ बिल ऑर्डर ! जाने किन चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक

SUPRIM COURT
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने अधिनियम को पूरी तरह से रद्द या स्थगित करने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके कई विवादित प्रावधानों पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह फैसला देशभर में चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि वक़्फ़ कानून लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस के केंद्र में रहा है।
कौन-कौन से प्रावधान निलंबित हुए?
- पांच साल से इस्लाम का पालन करने की शर्त
अधिनियम में कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति वक़्फ़ बनाने के लिए कम से कम पाँच वर्ष से “प्रैक्टिसिंग मुस्लिम” होना चाहिए। अदालत ने इस पर रोक लगाते हुए कहा कि जब तक इस शब्द की स्पष्ट परिभाषा तय नहीं होती, इसे लागू नहीं किया जा सकता। - ज़िला कलेक्टर की भूमिका
कानून में ज़िला कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया था कि वे यह तय करें कि कोई संपत्ति वक़्फ़ है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगाई है, यह कहते हुए कि इससे नागरिकों के अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। - वक़्फ़ बोर्ड और परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या पर सीमा
संशोधन में प्रावधान था कि राज्य वक़्फ़ बोर्ड में अधिकतम 3 और केंद्रीय वक़्फ़ परिषद में अधिकतम 4 गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल किए जा सकेंगे। अदालत ने इस प्रावधान को भी निलंबित कर दिया है। - वक़्फ़ बोर्ड के CEO का मुस्लिम होना
अधिनियम में कहा गया था कि यथासंभव वक़्फ़ बोर्ड के CEO मुस्लिम समुदाय से हों। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर भी रोक लगा दी।
पीठ ने स्पष्ट किया कि कानून को पूरी तरह से निलंबित करना उचित नहीं होगा, परंतु जिन धाराओं को चुनौती दी गई है, उन पर सुनवाई पूरी होने तक रोक लगाई जाती है। अदालत ने सभी पक्षों को अगली सुनवाई में विस्तृत बहस का अवसर देने की बात कही है।
इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। विरोधी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को न्याय और संवैधानिक मूल्यों की जीत बताया है, वहीं सरकार का मानना है कि कानून का उद्देश्य वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना था।
फिलहाल यह आदेश अंतरिम है और अंतिम फैसला आने तक लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि इन प्रावधानों को स्थायी रूप से रद्द किया जाएगा या इनमें संशोधन की गुंजाइश होगी।
यह फैसला वक़्फ़ प्रबंधन और इससे जुड़े समुदायों पर गहरा असर डालने वाला माना जा रहा है, और आने वाले समय में इस पर देशव्यापी बहस और तेज हो सकती है।
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