महाराष्ट्र
एमवीए की विरासत को खत्म करने में समय नहीं गंवा रही शिंदे-फडणवीस सरकार
महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून की शाम को शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद संकेत दे दिया था कि वह कड़े फैसले लेने में देर नहीं करने वाले हैं।
महाराष्ट्र की नई सरकार ने सत्ता संभालते ही पूर्ववर्ती उद्धव सरकार के आरे कॉलोनी में मेट्रो शेड बनाने पर रोक वाले फैसले को पलट दिया। शिंदे सरकार ने ऐलान किया है कि मेट्रो कार शेड आरे कॉलोनी में ही बनेगा। जबकि इससे पहले उद्धव सरकार ने आरे कॉलोनी में मेट्रो शेड के भारी विरोध के बाद शेड को ट्रांसफर करने का फैसला लिया था।
यह नई सरकार के पहले बड़े फैसलों में से एक माना जा रहा है, जब उसने हरी-भरी आरे कॉलोनी के बजाय कांजुरमार्ग में मुंबई मेट्रो 3 कार-शेड के निर्माण के लिए तत्कालीन महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। अब प्रोजेक्ट पर काम वहीं होगा, जहां मूल रूप से फडणवीस ने मुख्यमंत्री के तौर पर (2014-2019) अपने कार्यकाल के दौरान इसकी योजना बनाई थी।
शिंदे-फडणवीस के इस कदम ने पर्यावरण के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं और यहां तक कि पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे – जो आरे कॉलोनी के ‘गॉडफादर’ की तरह हैं – और उनके बेटे पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के विरोध को आकर्षित किया है। हालांकि यह विरोध प्रत्याशित भी था।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को राज्य की नई सरकार से अपील की कि वह मुंबई के हरे-भरे आरे कॉलोनी इलाके में मेट्रो कार शेड बनाने की अपनी योजना को आगे नहीं बढ़ाए।
फैसले से उदास ठाकरे ने सार्वजनिक रूप से शिंदे-फडणवीस से ‘हाथ जोड़कर’ अपील करते हुए कहा कि मुंबई और शहर के पर्यावरण के हित में आरे कॉलोनी के जंगलों में मेट्रो कार-शेड को वापस न लाया जाए। जबकि आदित्य ने नए शासन से ठाकरे का गुस्सा मुंबईकरों पर नहीं निकालने का आग्रह किया।
फडणवीस ने हालांकि जवाब दिया कि वह कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले ठाकरे की भावनाओं का ‘सम्मान’ करेंगे और कुछ ही दिनों बाद, अतिरिक्त नगर आयुक्त अश्विनी भिड़े को मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) की प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी सौंप दी।
अक्टूबर 2019 में, तत्कालीन एमएमआरसीएल एमडी, भिड़ेको अक्सर प्रकृति प्रेमी के तौर पर माना जाता था, मगर उन्होंने तब देश को चौंका दिया था, जब आरे कॉलोनी में रातों-रात बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कराई गई थी। बमुश्किल 40 घंटों में ही 2,141 पेड़ काटे गए थे। यानी करीब एक मिनट में एक पेड़ की बलि चढ़ गई थी।
ठाकरे जूनियर, कांग्रेस कार्यकर्ता, हरित समूह और कार्यकर्ता नए शासन के नवीनतम उलटफेर पर नाराज हैं और वे इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन भिड़े को विवादास्पद प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया है।
एमवीए गठबंधन के बाद, शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए टर्मिनस के निर्माण की केंद्र की योजना को विफल कर दिया था, वहीं अब शिंदे-फडणवीस मंत्रालय ने विलंबित मेगा-प्रोजेक्ट पर फिर से विचार किया है।
उन्होंने मूल इच्छित बीकेसी साइट पर बुलेट ट्रेन टर्मिनस बनाने का संकल्प लिया है और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को सितंबर तक 2 महीने के भीतर अपने 2 साल पुराने कोविड जंबो फील्ड अस्पताल को वहां से बंद करने और पैक करने का आदेश दिया है।
एक और झटके वाले निर्णय में सरकार ने राज्य में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की 4,000 से अधिक बड़ी और छोटी जल संरक्षण परियोजनाओं को रद्द कर दिया है, जिसे 2025 तक राज्य को ‘सूखा मुक्त’ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
हालांकि, इसके विपरीत, सरकार ने ‘जलयुक्त शिवर परियोजना’ को ‘पुनर्जीवित’ करने का फैसला किया है। जब फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तो यह उनकी प्रिय योजनाओं में से एक थी, लेकिन इसे एमवीए ने रोक दिया था।
कैग द्वारा जेएसटी की प्रभावशीलता के बारे में संदेह व्यक्त करने के बाद ठाकरे शासन ने परियोजना की खुली जांच का निर्णय लिया था और बाद में एक जांच पैनल ने उस योजना में विभिन्न अनियमितताओं को उजागर करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
सरकार ने 2018 में फडणवीस द्वारा शुरू की गई आपातकालीन पेंशन योजना को वापस लाने का विकल्प भी चुना था, जो भारतीय इतिहास में एक काला अध्याय माने जाने वाले आपातकाल (1975-1977) के दौरान जेल की सजा काट चुके लोगों को पुरस्कृत करने के लिए निर्धारित थी।
एमवीए सरकार ने ईपीएस को हटा दिया था – फडणवीस को संदेह है कि यह कांग्रेस के दबाव में किया गया था। इसके तहत लाभार्थी को कारावास की अवधि के आधार पर 5000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच पेंशन का हकदार बनाने की बात कही गई है।
शिंदे ने गांव के सरपंचों और नगर परिषद अध्यक्षों के प्रत्यक्ष चुनाव को रद्द करने के फैसले को भी रद्द कर दिया – जिसे फडणवीस द्वारा 2017 में पेश किया गया था और जिसे 2020 में ठाकरे सरकार ने हटा दिया था।
ये उलटफेर या रद्दीकरण शिंदे-फडणवीस सरकार द्वारा आश्वासन के बावजूद हुआ है कि वे एमवीए की किसी भी नीतियों, परियोजनाओं या योजनाओं को डंप करने से परहेज करेंगे, जब तक कि उन्हें पूरी तरह से अनिवार्य नहीं पाया जाता है।
हालांकि, एक छोटी सी रियायत देते हुए, तीन सप्ताह पुरानी सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह औरंगाबाद का नाम ‘संभाजीनगर’ और उस्मानाबाद का नाम ‘धाराशिव’ करने के एमवीए के प्रस्ताव की ‘समीक्षा’ करेगी। एआईएमआईएम ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मूल कदम से खुद को अलग कर लिया है।
अब, शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन चिंतित है कि 31 महीने के लंबे एमवीए शासन के दौरान शुरू की गई कई अन्य मेगा परियोजनाओं पर कैंची चल सकती है।
अपराध
पुणे विस्फोट मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुनीब इकबाल मेमन को जमानत दी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 सितंबर को 2012 के पुणे सीरियल ब्लास्ट मामले के एक आरोपी मुनीब इकबाल मेमन को जमानत दे दी। मुनीब ने करीब 12 साल जेल में बिताए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि मेमन को अपनी रिहाई के लिए 1 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करानी होगी।
जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और शर्मिला यू. देशमुख की खंडपीठ ने मेमन की अपील के जवाब में यह फैसला सुनाया, जिसमें विशेष अदालत के फरवरी के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। सितंबर 2022 में, जस्टिस मोहिते-डेरे ने पहले मेमन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें यह मानने के लिए उचित आधार की कमी थी कि वह आरोपों का दोषी नहीं है।
उच्च न्यायालय ने सुनवाई प्रक्रिया में तेजी लाते हुए निचली अदालत को दिसंबर 2023 तक कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया है। मेमन के वकील मुबीन सोलकर ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल, 42 वर्षीय दर्जी को 12 वर्षों से अधिक समय तक बिना सुनवाई के हिरासत में रखा गया, जिससे शीघ्र सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन हुआ, जिसके लिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
ये विस्फोट 1 अगस्त 2012 को पुणे के जंगली महाराज रोड पर हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। घटनास्थल पर एक बम को भी निष्क्रिय कर दिया गया था, जो नहीं फटा था। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने घटना में कथित संलिप्तता के लिए मेमन के साथ-साथ सात अन्य को भी गिरफ्तार किया था।
मेमन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के तहत कई आरोप हैं।
चुनाव
प्रकाश अंबेडकर की VBA ने महाराष्ट्र चुनाव 2024 के लिए 11 उम्मीदवारों की घोषणा की; पहली सूची में नागपुर, नांदेड़, औरंगाबाद सीटें शामिल हैं।
मुंबई: महा विकास अघाड़ी (एमवीए) और महायुति गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बैठकों का दौर जारी है, वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। प्रकाश अंबेडकर की अगुआई वाली पार्टी ने अपनी पहली सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए हैं।
महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। अभी तक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि नवंबर के मध्य में मतदान होगा और अगले 15 दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगी।
वीबीए के 11 उम्मीदवार छत्रपति शंभाजीनगर, नागपुर और नांदेड़ जैसे शहरों के निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे। अन्य सीटों में लोहा, शेवगांव, रावेर, सिंधखेड़, खानपुर, धामनगांव रेलवे और वाशिम शामिल हैं।
हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के दौरान प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र में एमवीए (शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (एसपी), कांग्रेस) का समर्थन कर रहे थे। हालांकि, सीट बंटवारे पर बातचीत विफल हो गई और एमवीए ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया।
प्रकाश अंबेडकर ने क्या कहा
पहली उम्मीदवार सूची की घोषणा करते हुए, वीबीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने कहा, “अपनी पवित्र विचारधारा के प्रति सच्चे रहते हुए, हमने वंचित, बहुजन समूहों को प्रतिनिधित्व दिया है, जिसका उद्देश्य सच्चा प्रतिनिधित्व और राजनीतिक शक्ति हासिल करना और कुछ जातियों के परिवारों के आधिपत्य को तोड़ना है।”
ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता शमीभा पाटिल को रावेर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है और पारधी समुदाय से आने वाले किसन चव्हाण को शेवगांव से उम्मीदवार बनाया गया है।
अंबेडकर ने कहा कि, “आने वाले दिनों में और नामों की घोषणा की जाएगी। हम बहुत प्रमुख राजनीतिक दलों के संपर्क में हैं और जल्द ही और दल हमारे गठबंधन में शामिल होंगे।”
अंबेडकर ने कहा, “ओबीसी-मराठा के बीच दंगे को रोकने में विफल रहने के बाद मुख्यधारा की पार्टियों ने हिंदू-मुस्लिम विभाजन की पुरानी और आजमाई हुई पद्धति का सहारा लिया है। मुख्यधारा की पार्टियों की चुप्पी पर सवाल उठाया जाना चाहिए।”
महाराष्ट्र
बाले शाह पीर दरगाह अवैध निर्माण जनहित याचिका: बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रस्ट, एमबीएमसी को पैरा-वार हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया
मीरा-भायंदर: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रस्टियों और मीरा भयंदर नगर निगम (एमबीएमसी) को भयंदर के पास उत्तन के तटीय क्षेत्र में कथित रूप से अवैध रूप से निर्मित दरगाह के खिलाफ खुश खंडेलवाल द्वारा दायर एक नागरिक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दरगाह ट्रस्टियों और एमबीएमसी को दिए गए निर्देश
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने दरगाह ट्रस्टियों और एमबीएमसी को निर्देश दिया कि वे क्रमशः चार और दो सप्ताह के भीतर जनहित याचिका में किए गए पैराग्राफ-वार कथनों के जवाब में हलफनामा दाखिल करें। कानूनी शब्दों में, कथन तथ्य या आरोप का एक कथन है जो किसी आरोप, सूचना या किसी सिविल दावे की दलीलों में किया जाता है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमबीएमसी को फटकार लगाई
हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन (एमआरटीपी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी के लिए एमबीएमसी की भी खिंचाई की। ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान में विषय परिसर में कोई निर्माण नहीं हो रहा है।
पिछली सुनवाई में उनकी अनुपस्थिति के कारण, उच्च न्यायालय ने दरगाह के ट्रस्टियों (प्रतिवादी संख्या 6) को नए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था, साथ ही यह भी संकेत दिया था कि यदि अगली सुनवाई में उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो मामला उनके खिलाफ एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ सकता है।
याचिकाकर्ता खुश खंडेलवाल, जो हिंदू टास्क फोर्स के संस्थापक हैं, ने 2 मार्च 2024 को जनहित याचिका (पीआईएलएसटी/6843/2024) दायर की थी, जिसमें भयंदर के पास उत्तान में संवेदनशील चौक जेट्टी के पास सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर स्थित संरक्षित मैंग्रोव बेल्ट पर बाले शाह पीर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 70,000 वर्ग फुट से अधिक भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया था।
अवैध अतिक्रमण के आरोपों के अलावा, दरगाह पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कथित तौर पर संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले लोगों के आने की रिपोर्ट के बाद चिंता जताई गई है। हालांकि, ट्रस्ट संदिग्ध आगंतुकों के दावों को खारिज करता है, जबकि यह कहना जारी रखता है कि दरगाह दो शताब्दियों से भी अधिक समय से अस्तित्व में है, जब से सैय्यद बाले शाह पीर यहां आए और रुके थे।
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