राजनीति
बिलकिस बानो के बलात्कारियों व राम रहीम को वापस भेजें जेल, दिल्ली महिला आयोग का प्रधानमंत्री को पत्र
दिल्ली महिला आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख बलात्कार के दोषियों की सजा में छूट और पैरोल को प्रतिबंधित करने के लिए मजबूत कानूनों और नीतियों की मांग की है। आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बिलकिस बानो और गुरमीत राम रहीम का जिक्र कर मांग की है कि बिलकिस के बलात्कारियों और गुरमीत राम रहीम को वापस जेल भेजा जाए।
इसके अलावा आयोग ने सिफारिश की है कि बिलकिस बानो के बलात्कारियों और गुरमीत राम रहीम की समय से पहले रिहाई के मामले को संबंधित राज्य सरकारों और गृह मंत्रालय, भारत सरकार के साथ उठाया जाए ताकि बलात्कारियों को उनकी पूरी जेल अवधि की सजा दी जा सके और गुरमीत राम रहीम की पैरोल रद्द किया जा सके।
आयोग ने गुरमीत राम रहीम की सभाओं में भाग लेने वाले हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की है।
स्वाति मालीवाल ने इन घटनाओं को बहुत बिचलित करने वाला करार दिया है और कहा है कि, देश में सजा में छूट, पैरोल और यहां तक कि फरलो के मामले में मौजूदा नियम और नीतियां बेहद कमजोर हैं और इनमे राजनेताओं और दोषियों द्वारा अपने फायदे के लिए आसानी से हेरफेर किया जा सकता है।
आयोग ने राजनेताओं और प्रभावशाली दोषियों द्वारा छूट, पैरोल और फरलो की नीतियों में हेराफेरी का मुद्दा उठाया है और इन कानूनों और नीतियों की समीक्षा के लिए सिफारिश की है।
आयोग ने सिफारिश की है कि बलात्कार, हत्या, तस्करी, तेजाब हमले और अन्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों के मामले में दोषियों की सजा में छूट की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही, ऐसे जघन्य अपराधों में असाधारण परिस्थितियों में, दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों में, सख्त शर्तों के साथ और केवल कुछ दिनों के लिए ही सजा काट रहे दोषियों को ही पैरोल और फरलो दी जानी चाहिए!
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने कहा, राजनेता अपनी वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए बलात्कारियों का इस्तेमाल करना जारी रखते हैं, खासकर जब चुनाव नजदीक हैं, जो कि गुजरात और हरियाणा दोनों में हो रहे है। यदि राजनीतिक रसूख का आनंद लेने वाले प्रभावशाली लोग महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में आजीवन कारावास की सजा काटकर अनुचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो न्याय से स्पष्ट रूप से इनकार किया जाता है और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के किसी भी कदम के कोई मायने नहीं रह जाते हैं।
महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों में सजा काटने वाले दोषियों के लिए छूट, पैरोल और फरलो के संबंध में कड़े कानूनों और नीतियों को सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में दोषियों की सजा किसी भी हाल में कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बिलकिस बानो के बलात्कारियोंऔर गुरमीत राम रहीम को तुरंत वापस जेल में डाल देना चाहिए।
दरअसल हाल ही में हरियाणा के विधानसभा उपाध्यक्ष और एक महापौर और हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनकी ‘प्रवचन सभाओं’ में भाग लिया और उनके प्रति पूरी निष्ठा और समर्थन का वादा किया। वे हाथ जोड़कर उनकी सभाओं में कतारों में खड़े नजर आये और उनका आशीर्वाद लिया और दोषी के ‘काम’ की सराहना की।
मनोरंजन
विवादित पोस्ट मामला : नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत

नई दिल्ली, 7 जनवरी: लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को पहलगाम आतंकी हमले पर कथित विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने नेहा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह मामला अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ा है, जिसमें कई पर्यटकों की मौत हो गई थी।
हमले के बाद नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे, जिनमें सरकार और प्रधानमंत्री की आलोचना की गई थी। पोस्ट को आपत्तिजनक बताते हुए लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायतकर्ता अभय प्रताप सिंह की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई।
आरोप है कि इन पोस्ट से देश में नफरत फैलाने और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इस मामले में नेहा सिंह राठौर ने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, लेकिन दिसंबर 2025 में हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता अभय प्रताप सिंह को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए नेहा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, लेकिन स्पष्ट निर्देश दिया कि वह 19 जनवरी को पुलिस जांच में शामिल होंगी और पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगी। अगर वह जांच में सहयोग नहीं करतीं, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच आगे बढ़ेगी और नेहा को निर्देशों का पालन करना होगा।
नेहा सिंह राठौर सोशल मीडिया पर अपनी राजनीतिक और सामाजिक टिप्पणियों के लिए जानी जाती हैं। उनके गाने और पोस्ट अक्सर चर्चा में रहते हैं। इस मामले में पहले भी वे जांच के दायरे में थीं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक से उन्हें तत्काल राहत मिल गई है। हालांकि, मामला अभी लंबित है और आगे की सुनवाई में अंतिम फैसला आएगा।
अपराध
मुंबई अपराध: ओशिवारा पुलिस ने आदतन चोर को गिरफ्तार किया, चोरी की गई 1.26 करोड़ रुपये की कीमती वस्तुएं बरामद कीं

मुंबई: ओशिवारा पुलिस ने एक बड़े घर में सेंधमारी के मामले में शामिल एक आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है और चोरी की गई 1,26,10,450 रुपये की संपत्ति सफलतापूर्वक बरामद की है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 29 दिसंबर, 2025 की रात 11:00 बजे से 30 दिसंबर, 2025 की सुबह 7:30 बजे के बीच, एक अज्ञात व्यक्ति बंगले (नंबर 15, मैग्नम टावर, बैंक रोड, द्वितीय क्रॉस रोड, लोखंडवाला, अंधेरी पश्चिम) के बाथरूम की खिड़की से अंदर घुस गया। आरोपी ने शिकायतकर्ता की अलमारी तोड़कर तिजोरी चुरा ली, जिसमें सोने, हीरे और चांदी के आभूषणों के साथ-साथ लगभग ₹1,37,20,000 की नकदी भी थी।
शिकायत के आधार पर, ओशिवारा पुलिस ने 30 दिसंबर, 2025 को बीएनएस की धारा 331(4) और 305(ए) के तहत एफआईआर दर्ज की। मामला दर्ज होने के बाद, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, अपराध पहचान अधिकारी और पुलिस दल ने घटनास्थल का दौरा किया और विस्तृत निरीक्षण किया।
संदिग्ध के निवास स्थान की जानकारी न होने के बावजूद, अधिकारियों ने कुशलतापूर्वक खुफिया जानकारी जुटाई। सब-इंस्पेक्टर विकास कदम और उनकी टीम ने उस इलाके में जाल बिछाया जहां आरोपी के छिपे होने का संदेह था और दो दिनों तक निगरानी रखी। अंततः संदिग्ध सामने आया और 3 जनवरी, 2026 को टीम ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया।
पूछताछ के दौरान, आरोपी ने कबूल किया कि उसने चोरी की गई कीमती वस्तुएं अपने घर में और कुछ एक जौहरी के पास रखी थीं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ₹1,26,10,450 मूल्य के चोरी हुए हीरे, सोने और चांदी के आभूषण बरामद किए।
आगे की जांच में पता चला कि गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ पहले से 14 मामले दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि आगे की पूछताछ के दौरान ओशिवारा पुलिस स्टेशन और अन्य पुलिस थानों से संबंधित और भी मामले सामने आने की संभावना है।
राजनीति
भाजपा ने पश्चिम बंगाल में पार्टी की नई कमेटी के लिए 34 सदस्यों के नामों की घोषणा की

BJP
कोलकाता, 7 जनवरी: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में पार्टी की नई राज्य समिति के 34 सदस्यों के नाम घोषित किए।
पार्टी के राज्यसभा सदस्य, शमिक भट्टाचार्य, पिछले साल ही पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए थे। बुधवार को नई प्रदेश समिति के 34 सदस्यों के नाम घोषित किए गए। इन 34 नए नामों में 12 उपाध्यक्ष, पांच महासचिव, 12 सचिव, एक कोषाध्यक्ष, दो संयुक्त कोषाध्यक्ष, एक कार्यालय सचिव और एक संयुक्त कार्यालय सचिव शामिल हैं।
इसी बीच, बुधवार को भाजपा ने पार्टी के तीन सहयोगी मोर्चों (जन संगठनों) के प्रमुखों की भी घोषणा की। बुधवार रात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के कोलकाता पहुंचने के बीच नई राज्य समिति की घोषणा की गई है।
केंद्रीय मंत्री नड्डा गुरुवार दोपहर को नई राज्य समिति की एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहां उनसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति बताने की उम्मीद है।
12 उपाध्यक्षों में प्रमुख नामों में पार्टी के पूर्व लोकसभा सदस्य और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक, विधायक अग्निमित्रा पॉल, पार्टी लोकसभा सदस्य मनोज टिग्गा, पार्टी विधायक दीपक बर्मन और जगन्नाथ चट्टोपाध्याय शामिल हैं।
पांच नए महासचिवों में प्रमुख नामों में दो लोकसभा सांसद, सौमित्र खान और ज्योतिर्मय सिंह महतो, और पार्टी की पूर्व लोकसभा सांसद और एक्ट्रेस से नेता बनीं लॉकेट चटर्जी शामिल हैं।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा की लेजिस्लेटिव पार्टी के चीफ व्हिप, शंकर घोष को सेक्रेटरी में से एक बनाया गया है। पार्टी के लोकसभा सांसद, खगेन मुर्मू को पश्चिम बंगाल में पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉ. इंद्रनील खान को पार्टी युवा मोर्चा का प्रभार दिया गया है।
फाल्गुनी पात्रा पश्चिम बंगाल में पार्टी महिला मोर्चा की प्रमुख हैं। अली हुसैन अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख हैं।
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