अपराध
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत SC ने की रद्द, एक हफ्ते में करें सरेंडर
देश की सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दिया है..सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करते हुए कहा कि इलाहाबाद हाइकोर्ट ने इस मामले में जल्दबाजी में सुनवाई की जिसमें पीड़ित पक्ष को नहीं सुना किया गया..
कोर्ट के फैसले के मुताबिक आशीष मिश्रा को अब फिर से जेल जाना होगा…अब हाईकोर्ट को इस मामले में दोबारा सुनवाई करेगी, इसके बाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा..आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई थी जिसमें 8 लोग मारे गए थे..
अपराध
कर्नाटक: बेंगलुरु में पत्नी सहित ससुराल के 7 सदस्यों की हत्या करने के आरोप में कैब ड्राइवर गिरफ्तार

बेंगलुरु में शुक्रवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक कैब ड्राइवर को ससुराल के सात सदस्यों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मृतकों में उसकी पत्नी और सात वर्ष का एक बच्चा भी शामिल है। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद के चलते आरोपी ने वारदात के अंजाम दिया है।
आरोपी की पहचान इंदुशेखर के रूप में हुई है। उसे राजाजीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चिक्काबल्लापुर जिले में नंदी हिल्स के पास सात वर्षीय पुनीत का शव बरामद हुआ, जबकि बाकी शवों की तलाश की जा रही है। आरोपी ने वारदात को दो दिन पहले अंजाम दिया था।
पीड़ितों की पहचान श्रीरामपुरा की रूपावती, उनकी बेटी सुनीता, बेटे शिवकुमार और शंकर, बहुओं दिव्या और नलिनी, और सात वर्षीय पोते पुनीत के रूप में हुई है।
पुलिस की शुरुआती जानकारी के अनुसार, इंदुशेखर ने लगभग 20 वर्ष पहले सुनीता से शादी की थी। सुनीता का अपने मायके वालों से लगातार जुड़ाव था, जिसे लेकर अक्सर पति-पत्नी के बीच झगड़े होते थे। इन झगड़ों के दौरान सुनीता की मां और भाइयों ने उसका साथ दिया था, जिससे आरोपी नाराज था।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इंदुशेखर ने इन हत्याओं की योजना पहले ही बना ली थी। उसने सबसे पहले अपने घर पर पत्नी सुनीता की सिल-बट्टे (पत्थर) से हमला करके हत्या कर दी। इसके बाद, शक न हो, इसलिए उसने सुनीता के परिवार वालों से कह दिया कि वह अपनी सहेलियों के साथ कहीं घूमने गई है।
आरोपी ने अपने सालों शिवकुमार और शंकर को शराब पीने के बहाने अपने घर बुलाया और उनकी हत्या कर दी। उस पर अपनी सास रूपावती, सालों की पत्नियों नलिनी और दिव्या, और सात वर्षीय पुनीत की भी हत्या करने का आरोप है।
यह मामला तब सामने आया जब नलिनी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई और उसकी मां ने श्रीरामपुरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस ने इंदुशेखर से पूछताछ की, जिसमें उसके विरोधाभासी बयानों से पुलिस को शक हुआ।
उसके घर की तलाशी लेने पर अपराध से जुड़े कुछ सुराग मिले। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने हत्याएं करने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने शवों को नंदी हिल्स के आसपास अलग-अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया था। गुरुवार को उसे उस इलाके में ले जाया गया और करीब चार घंटे की तलाश के बाद पुनीत का शव बरामद हुआ। बाकी शवों को खोजने की कोशिशें जारी हैं।
आरोप है कि उसने खून के धब्बों को साफ किया और अपराध में इस्तेमाल किए गए सिल-बट्टे (पत्थर) को धो दिया था। पुलिस ने कथित तौर पर शवों को ले जाने वाली कार को भी जब्त कर लिया है।
शुरुआती जानकारी के अनुसार, इंदुशेखर ‘थाना वरदी’ नाम का एक अखबार चलाता था और पिछले आठ वर्षों से भाष्यम सर्कल के पास एक किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस उन आरोपों की भी जांच कर रही है, जो आरोपी और उस इमारत के मालिक के बीच किसी विवाद से जुड़े हैं।
अपराध
भुवनेश्वर में युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने आठ आरोपियों को किया गिरफ्तार

शहर के धौली थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में गुरुवार को आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई कमिश्नरेट पुलिस ने बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को हुई घटना के बाद की।
मृतक की पहचान कटक जिले के बैदेश्वर निवासी टापू नाइक के रूप में हुई है, जो शहर के भरतपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीताराम बस्ती में रह रहा था।
पुलिस ने आरोपियों की पहचान उमेश कुमार पटनायक, विष्णुप्रसाद सामंतराय उर्फ पिकुन, रत्नाकर साहू, आलोक जेना, मानस स्वैन, अक्षय प्रधान, कलिंग केशरी पात्रा और चित्रसेन गजेंद्र के रूप में की है।
पुलिस के अनुसार, यह घटना बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात धौली थाना क्षेत्र के शिशुपाल गढ़ गांव में नवज्योति कॉलेज के पीछे स्थित ‘मां दक्षिणकाली कंस्ट्रक्शन’ ऑफिस परिसर में हुई।
कमिश्नरेट पुलिस ने बयान में कहा, “बुधवार को लगभग सात लोगों का एक समूह ‘मां दक्षिणकाली कंस्ट्रक्शन’ ऑफिस परिसर के खुले इलाके में पार्टी कर रहा था। रात करीब 11:30 बजे, समूह में से एक व्यक्ति ने पिस्तौल निकाली और टापू नाइक पर गोली चला दी।”
बताया जा रहा है कि आरोपियों में से एक, उमेश ने पुरी में किसी व्यक्ति से पिस्तौल खरीदी थी। वह और उसके दोस्त (मृतक भी शामिल) इस हथियार के आने की खुशी में पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान, शराब के नशे में दोस्तों के बीच बहस हो गई और अचानक भड़के आरोपी पिकुन ने टापू पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
गोली चलने के बाद दो आरोपी उमेश और पिकुन तुरंत घायल टापू को स्कूटर से कैपिटल अस्पताल ले गए। बाद में उसे शहर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस कमिश्नर एस. देवदत्त सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पुलिस को इस घटना की जानकारी बुधवार रात करीब 1 बजे मिली। उन्होंने कहा कि पुलिस तुरंत कैपिटल अस्पताल पहुंची और बाद में निजी अस्पताल भी गई। पूछताछ के दौरान, उमेश और पिकुन (मृतक को अस्पताल ले गए थे) ने एक झूठी कहानी गढ़ी। उन्होंने दावा किया कि वे मौसी मां ब्रिज के पास बातचीत कर रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर दो अनजान लोग वहां आए। उनमें से एक ने हेलमेट पहना हुआ था, जबकि दूसरे ने अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ था। उन्होंने टापू नाइक पर गोली चलाई और फिर मौके से फरार हो गए।
उन्होंने आगे बताया कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच से पता चला कि यह पूरी कहानी मनगढ़ंत थी। बाद की पूछताछ में आरोपियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली और पुलिस को बताया कि उन्होंने पिस्तौल को एक जलाशय में फेंक दिया था। पुलिस ने अब उस हथियार को बरामद कर लिया है।
अपराध
जंतर मंतर प्रदर्शन : दिल्ली पुलिस ने सौरव दास और आशुतोष रांका को पूछताछ के लिए बुलाया

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन मामले के सिलसिले में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीजेपी सदस्यों को दोपहर में राजौरी गार्डन स्थित दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है।
इससे पहले अक्टूबर में भी दिल्ली पुलिस ने दास और रांका को समन भेजा था। हालांकि, वे समन पर पेश नहीं हुए और बाद में पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर होने के लिए और समय मांगा।
सीजेपी नेताओं के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामले अक्टूबर में क्राइम ब्रांच को सौंप दिए गए थे। ये मामले 13 अक्टूबर की उस घटना से जुड़े हैं, जब दास, रांका और अजिंक्य शिंदे 11 अन्य लोगों के साथ जंतर-मंतर में घुस गए थे। जंतर-मंतर को अब विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह के रूप में हटा दिया गया है।
दिल्ली पुलिस ने इन सभी को हिरासत में ले लिया था। शिंदे को तो जमानत बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया लेकिन सौरव दास और रांका एक सप्ताह तक न्यायिक हिरासत में रहे।
सीजेपी सदस्य मतदाता सूची के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध कर रहे थे और उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे भी लगाए।
21 अक्टूबर को एक सप्ताह की न्यायिक हिरासत के बाद दास और रांका को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। उन्होंने एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) के सामने लिखित अंडरटेकिंग दी, जिसमें उन्होंने शांति बनाए रखने और जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन का आह्वान न करने का भरोसा दिलाया था।
जंतर-मंतर पर अनाधिकृत प्रवेश के मामले में चल रही जांच पूरी होने तक एसईएम ऋतु राज ने दोनों कार्यकर्ताओं को 50,000-50,000 रुपये के निजी मुचलके और जमानत बांड भरने पर रिहा करने का आदेश दिया।
अपने लिखित वचनपत्रों में दोनों कार्यकर्ताओं ने शांति भंग न करने का वादा किया और न्यायपालिका तथा एसईएम कोर्ट सहित उसकी सभी इकाइयों में पूरा भरोसा जताया। एसईएम कोर्ट ने माना कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 135(3) के तहत शांति भंग या सार्वजनिक व्यवस्था में खलल को रोकने के लिए तत्काल कदम, बांड भरवाने और लिखित वचनपत्र लेने के माध्यम से प्रभावी ढंग से उठाए जा सकते हैं।
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