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Monday,16-March-2026
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अपराध

हेट स्पीच मामले में डॉ कफील खान को राहत

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 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आपराधिक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), अलीगढ़ द्वारा डॉ कफील खान के खिलाफ पारित आरोपपत्र और उसके संज्ञान आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि डॉ खान ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में एक भड़काऊ भाषण दिया था। अदालत ने आरोप पत्र और उसके संज्ञान आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि आरोप पत्र दाखिल करने से पहले, संबंधित पुलिस अधिकारियों ने केंद्र या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट से आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 196 (ए) के तहत अपेक्षित मंजूरी नहीं ली थी।

हालांकि, यह फैसला देते हुए न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने स्पष्ट किया कि केंद्र या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट से सीआरपीसी की धारा 196 (ए) के तहत दी गई अनिवार्य मंजूरी के बाद अदालत द्वारा चार्जशीट और उसके संज्ञान आदेश पर विचार किया जा सकता है।

सीआरपीसी की धारा 196 (ए) के अनुसार, केंद्र या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी अदालत आईपीसी की धारा 153 ए के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती है।

इससे पहले, डॉ खान के खिलाफ धारा 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 153 बी (आरोप, राष्ट्रीय एकता के लिए पूर्वाग्रही दावे), 505 (2) (बयान बनाने या बढ़ावा देने, दुश्मनी, घृणा और दुर्भावना को बढ़ावा देने के तहत) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

नतीजतन, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बाद में, पुलिस ने 16 मार्च, 2020 को अलीगढ़ की एक अदालत के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सीजेएम, अलीगढ़ ने 28 जुलाई, 2020 को इसका संज्ञान लिया था।

वर्तमान में खान ने इसे चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।

एक अन्य स्तर पर, उन्हें इस संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था, जिसे बाद में उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विशेषज्ञ खान को पहले अगस्त 2017 में ऑक्सीजन की कमी के कारण बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगभग 60 शिशुओं की मौत के बाद सेवा से निलंबित कर दिया गया था।

खान ने अपने निलंबन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है जो मामले की सुनवाई कर रहा है।

अपराध

मुंबई : एयर इंडिया के 4,000 से अधिक कर्मचारियों पर जुर्माना… एयरलाइन ने कर्मचारी यात्रा नीति के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का पता लगाया

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AIRINDIA

मुंबई : एयर इंडिया ने अपनी ‘एम्प्लॉई लेज़र ट्रैवल’ (ईएलटी) पॉलिसी के इस्तेमाल में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ पकड़ी हैं। सूत्रों के मुताबिक, 4,000 से ज़्यादा कर्मचारियों पर इस सुविधा का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है, जिसके बाद एयरलाइन ने सुधारात्मक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इन कदमों में आर्थिक जुर्माना लगाना और गलत तरीके से ली गई सुविधाओं की वसूली करना शामिल है। ये गड़बड़ियाँ एयरलाइन द्वारा की गई एक विस्तृत आंतरिक जाँच के बाद सामने आईं। इस मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, जाँच में यह पता चला कि कर्मचारियों ने ईएलटी सुविधा का इस्तेमाल करने के तरीके में बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ की थीं।

‘एम्प्लॉई लेज़र ट्रैवल’ पॉलिसी के तहत, एयर इंडिया के कर्मचारियों को हर साल कुछ शर्तों के अधीन, अपने और अपने परिवार के सदस्यों (जैसे जीवनसाथी और माता-पिता) के लिए एक तय संख्या में मुफ़्त हवाई टिकट लेने की सुविधा मिलती है। हालाँकि, जाँच में कथित तौर पर यह पाया गया कि कई कर्मचारियों ने इस पॉलिसी के तहत मुफ़्त टिकट पाने के लिए, ऐसे लोगों को भी अपने परिवार का सदस्य बता दिया जिनसे उनका कोई संबंध नहीं था। कुछ मामलों में, कर्मचारियों ने कथित तौर पर इस सुविधा का इस्तेमाल करके टिकट बुक किए और फिर उन्हें दूसरों को ज़्यादा कीमतों पर बेच दिया, जिससे उन्हें आर्थिक फ़ायदा हुआ। ये उल्लंघन पिछले वित्तीय वर्ष के हैं। हालाँकि, इस दुरुपयोग का सटीक वित्तीय प्रभाव और वह निश्चित समय-सीमा, जिसके दौरान ये अनियमितताएँ हुईं, तत्काल पता नहीं लगाया जा सका।

सुधारात्मक उपायों के तहत, एयर इंडिया ने उन कर्मचारियों को निर्देश दिया है जिन्होंने गलत तरीके से लाभ उठाया था, वे धोखाधड़ी वाले दावों के ज़रिए प्राप्त राशि वापस करें। पैसे की वसूली के अलावा, एयरलाइन ने उन कई कर्मचारियों पर भारी जुर्माना भी लगाया है, जिन्होंने पाया गया कि उन्होंने पॉलिसी का उल्लंघन किया है।

एयर इंडिया, जिसमें 24,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, को जनवरी 2022 में टाटा ग्रुप ने खरीद लिया था। यह एयरलाइन अभी एक बड़े बदलाव के दौर से गुज़र रही है, जिसका मकसद सालों के वित्तीय नुकसान के बाद अपने कामकाज को फिर से पटरी पर लाना है। गलत इस्तेमाल का पता चलने के बाद, एयरलाइन ने ईएलटी फ़ायदों का लाभ उठाने के लिए पात्रता की शर्तों को और कड़ा कर दिया है। अब कर्मचारियों को नॉमिनी के बारे में पूरी जानकारी के साथ-साथ, नॉमिनी व्यक्तियों के साथ अपने रिश्ते को साबित करने वाले दस्तावेज़ी सबूत भी जमा करने होंगे। ईएलटी पॉलिसी के तहत, हर कर्मचारी सालाना 14 यात्राओं या वापसी टिकटों का हकदार होता है। यह पॉलिसी ‘ओपन-जॉ’ टिकटों की भी अनुमति देती है, जिसमें वापसी की फ़्लाइट, पहुँचने की जगह से किसी दूसरी जगह से शुरू होती है।

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अपराध

मुंबई में रिटायर्ड कर्मचारी को 42 दिन डिजिटल अरेस्ट में रखकर 39.60 लाख की ठगी

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मुंबई, 14 मार्च : मुंबई के भांडुप इलाके में साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड बुजुर्ग कर्मचारी को 42 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर उनसे 39.60 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। ठगों ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताकर बुजुर्ग को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने और गिरफ्तारी की धमकी दी, जिसके डर से पीड़ित लगातार उनके संपर्क में बने रहे और अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करते रहे। इस मामले में पीड़ित बुजुर्ग की शिकायत पर मुंबई साइबर सेल ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, दीपक नारायण मॉडकर (65) भांडुप पश्चिम के उत्कर्षनगर स्थित गौरीशंकर चॉल में परिवार के साथ रहते हैं और 2019 में बेस्ट से सेवानिवृत्त हुए थे। उनका परिवार पेंशन और बेटे की नौकरी की आय पर निर्भर है। 29 जनवरी को दोपहर करीब 3:30 बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात महिला का फोन आया। उसने अपना नाम बिनी शर्मा बताया और कहा कि उनके नाम पर जारी एक सिम कार्ड का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया है।

महिला ने उन्हें मामले के लिए कोलाबा पुलिस स्टेशन से संपर्क करने की बात कहकर कॉल एक अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद एक व्यक्ति ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी मनोज शिंदे बताते हुए व्हाट्सऐप कॉल पर उनसे पूछताछ शुरू की।

आरोपी ने बुजुर्ग से उनके परिवार, बैंक खातों और घर में मौजूद गहनों तक की जानकारी ली और कहा कि उनके खिलाफ गंभीर मामला दर्ज है। आरोपी ने यह भी धमकी दी कि उन्हें किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है और उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। आरोपियों ने पीड़ित को लगातार फोन और व्हाट्सऐप कॉल के जरिए संपर्क में रखा और उन्हें घर से बाहर न निकलने तथा किसी को भी इस बारे में जानकारी न देने के लिए कहा। बुजुर्ग को 42 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट की स्थिति में रखा गया। इस दौरान आरोपियों ने व्हाट्सऐप वीडियो कॉल के जरिए उन्हें कथित तौर पर कोर्ट में पेश भी किया और कहा कि मामले की जांच रिजर्व बैंक कर रहा है। जांच प्रक्रिया का हवाला देते हुए उनसे कहा गया कि उनके बैंक खातों में मौजूद रकम जांच के लिए बताए गए खातों में ट्रांसफर करनी होगी जो बाद में वापस कर दी जाएगी।

डर के कारण पीड़ित ने 3 फरवरी और 18 फरवरी 2026 को अपने बैंक खाते से अलग-अलग खातों में 25 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद 9 फरवरी को एक अन्य व्यक्ति ने खुद को समाधान पवार बताते हुए फोन किया और कहा कि अधिकारी मनोज शिंदे छुट्टी पर हैं और अब वही केस देख रहा है। उसने भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी की धमकी देते हुए बुजुर्ग को घर के सोने के गहने गिरवी रखकर पैसे भेजने के लिए कहा। पीड़ित ने नजदीकी गोल्ड लोन कंपनी में गहने गिरवी रखकर मिले पैसे भी आरोपी के बताए बैंक खाते में 14.60 लाख रुपए जमा कर दिए।

इसके बाद जब पीड़ित ने आरोपियों से संपर्क करने की कोशिश की तो उनके फोन बंद मिले, तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने 13 मार्च को साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने मनोज शिंदे, समाधान पवार, बिनी शर्मा और संबंधित बैंक खाताधारकों के खिलाफ पुलिस अधिकारी बनकर साजिश रचने और ऑनलाइन ठगी करने की शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।

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अपराध

महाराष्ट्र में एलपीजी संकट: कमी के बीच साइबर अपराध में वृद्धि, कल्याण-डोम्बिवली में ‘गैस अपडेट’ ऑनलाइन घोटाले में 2 महिलाओं ने ₹4 लाख गंवाए

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ठाणे: पुलिस ने शुक्रवार को पुष्टि की कि कल्याण-डोम्बिवली में दो महिलाएं ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गई हैं। जब कथित तौर पर धोखेबाजों ने महानगर गैस लिमिटेड के प्रतिनिधियों के रूप में खुद को पेश किया और उन्हें अपने फोन पर एक दुर्भावनापूर्ण एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए धोखा दिया।

सहायक पुलिस आयुक्त सुहास हेमदे के अनुसार, पीड़ितों को एक अज्ञात व्यक्ति के फोन आए, जिसने खुद को गैस वितरण कंपनी का कर्मचारी बताया। फोन करने वाले ने गैस संबंधी जानकारी अपडेट करने के बहाने उनसे एक APK फाइल डाउनलोड करके खोलने और अपने मोबाइल फोन पर एक फॉर्म भरने को कहा।

महिलाओं द्वारा प्रक्रिया पूरी करने के बाद, कथित तौर पर उनके बैंक खातों से लगभग 4 लाख रुपये निकाल लिए गए। पुलिस ने डोंबिवली पुलिस स्टेशन में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के दो मामले दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है।

यह घोटाला ऐसे समय में सामने आया है जब नवी मुंबई और ठाणे सहित मुंबई महानगर क्षेत्र के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडरों की भारी कमी देखी जा रही है।

आज सुबह-सुबह, घटती आपूर्ति के बीच सानपाड़ा के निवासी सुबह 3 बजे से ही एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए कतारों में लगे हुए देखे गए। इंटरनेट पर वायरल हुए वीडियो में एक गैस एजेंसी के बाहर भारी भीड़ जमा दिखाई दे रही थी, जिसमें लोग खाली सिलेंडर लिए लंबी कतारों में इंतजार कर रहे थे।

इस कमी ने पूरे क्षेत्र के आतिथ्य सत्कार क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन (एएचएआर) के अध्यक्ष विजय शेट्टी के अनुसार, शहर के 16,000 रेस्टोरेंटों में से लगभग 20 प्रतिशत मंगलवार तक कमी के कारण बंद हो गए थे, और बुधवार को यह संख्या बढ़कर 35 प्रतिशत हो गई।

इसके अलावा, एलपीजी की आपूर्ति ठप होने के कारण रायगढ़ जिले और नवी मुंबई के 20 प्रतिशत से अधिक होटल 11 मार्च तक बंद हो गए थे। होटल मालिकों का आरोप है कि सिलेंडर कालाबाजारी में 3,000 रुपये से शुरू होने वाली कीमतों पर बेचे जा रहे हैं, जो सामान्य दरों से अधिक है।

होटल संघों ने अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे तत्काल पर्याप्त एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करें ताकि आगे और बंद होने से बचा जा सके और आतिथ्य क्षेत्र पर निर्भर हजारों श्रमिकों की आजीविका की रक्षा की जा सके।

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