अपराध
महाराष्ट्र के रत्नागिरि में दुर्लभ अटलांटिक वालरस के दांत जब्त, जांच शुरू

भारत में पहली बार दुर्लभ अटलांटिक वालरस का दांत महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले के एक तटीय गांव से जब्त किया गया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
31 अगस्त को गुप्त सूचना के बाद रत्नागिरि और सतारा से वन विभाग की टीमों ने सीआई के साथ मिलकर जाल बिछाया और लूट के तीन आरोपियों को हत्खंबा गांव से रंगेहाथ गिरफ्तार किया।
वन्यजीव वार्डन और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) के मानद सदस्य रोहन भाटे ने आईएएनएस को बताया, “गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी गोवा और महाराष्ट्र से हैं। हमने लगभग 15-16 इंच लंबा एक अटलांटिक वालरस (ओडोबेनस रोस्मारस) के दांत बरामद किए हैं।”
अटलांटिक वालरस के दांतों की तस्करी, उनके सहयोगियों, खरीदारों आदि के पीछे गिरोह को ट्रैक करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने के लिए वन्यजीव खोजी दल की टीमों का गठन किया गया है।
रत्नागिरि रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर प्रियंका लगड ने कहा कि वालरस दांत की यह पहली ऐसी जब्ती है, क्योंकि ये समुद्री जानवर यहां से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर उत्तरी गोलार्ध के बर्फीले तटों में ही पाए जाते हैं।
उन्होंने कहा, “जांच के सामने चुनौती यह है कि यह पता लगाया जाए कि वालरस के दांत महाराष्ट्र तक कैसे पहुंचे, इस खेल के अन्य खिलाड़ी कौन हैं, यह रैकेट कितना बड़ा है और इसके बड़े प्रभाव क्या-क्या हैं।”
हालांकि, प्रियंका लगड ने परिचालन कारणों से बड़े दांत की सही मात्रा/वजन, उसके बाजार मूल्य और अन्य विवरणों को प्रकट करने और अपराध में शामिल अन्य लोगों को सतर्क करने से बचने से इनकार कर दिया।
भाटे ने कहा कि आरोपी तिकड़ी से पूछताछ के बाद, टीमें अन्य भारतीय राज्यों में जाएंगी और जंगली जीवों या उनके मूल्यवान अंगों की और अधिक बरामदगी की संभावना है।
जहां तक अटलांटिक वालरस टस्क के मूल्यांकन की बात है, अधिकांश विशेषज्ञ इसे ‘अमूल्य’ कहते हैं। वे बताते हैं कि वालरस के दांत हाथी दांत की तुलना से परे हैं और विश्व स्तर पर हाथी दांत तस्करों के पसंदीदा हैं।
गिरफ्तार किए गए तस्करों की पहचान गोवा के परमेम निवासी एम. नुमान यासीन नाइक (42), महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के कंकावली निवासी हेमंत सुरेश कंदर (38) और इसी जिले के मालवन निवासी राजन दयाल पांगे (58) के रूप में हुई है।
टीम ने एक कार भी जब्त की है, जिसमें वालरस के दांतों को बिक्री के लिए अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा था। सभी आरोपियों पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और सीआईटीईएस की धारा 49 (सी) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
भाटे ने कहा कि कानून इतने कड़े हैं कि अवैध रूप से देश में लाए गए ऐसे हाथी दांत के तस्करों के अलावा किसी भी डीलर, निर्माताओं या खरीदारों पर मामला दर्ज किया जा सकता है।
मुख्य वन संरक्षक, कोल्हापुर डी. क्लेमेंट बेन, सहायक वन संरक्षक सचिन नीलाख, संभागीय वनाधिकारी दीपक खाड़े, सतारा वन रेंज अधिकारी सचिन डोंबाले और टीम के अन्य सदस्यों के मार्गदर्शन में संवेदनशील ऑपरेशन को अंजाम दिया गया।
वालरस एक विशाल फ्लिपर्ड, डीप-डाइविंग समुद्री स्तनपायी है, जिसका वजन दो टन से अधिक होता है। इसकी लंबाई एक मीटर तक होती है और यह केवल आर्कटिक महासागर, प्रशांत और अटलांटिक महासागरों, उत्तरी ध्रुव के आसपास और उप-क्षेत्र में पाया जाता है।
पिछली शताब्दी में बड़े पैमाने पर शिकार कर वालरस की आबादी को लगभग समाप्त कर दिया गया था, लेकिन सुदूर उत्तर में कई देशों द्वारा किए गए सुरक्षा उपायों के बाद उनकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ने लगी है।
अपराध
मुंबई अपराध: फर्जी नौकरी रैकेट चलाने और सरकारी पदों का वादा कर 18 उम्मीदवारों को ठगने के आरोप में दो लोग गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 6 ने एक नौकरी रैकेट का भंडाफोड़ किया है और दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग पुलिस कांस्टेबल और एक राजनेता के बॉडीगार्ड बनकर रेलवे, आयकर विभाग और मंत्रालय में सरकारी नौकरी दिलाने का वादा करके कई लोगों को ठगते थे। आरोपियों की पहचान विशाल कांबले (38) और साहिल गायकवाड़ (20) के रूप में हुई है, जो दोनों चेंबूर के माहुल गाँव के निवासी हैं।
पुलिस के मुताबिक, दोनों ने सरकारी नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके लगभग 18 लोगों से मोटी रकम ठगी की। उन्होंने पदों के लिए तय दरें तय कर रखी थीं—आयकर विभाग की नौकरी के लिए 17 लाख रुपये, रेलवे की नौकरी के लिए 10 लाख रुपये, और राज्य मंत्रालय में पोस्टिंग के लिए अलग से दरें।
मामला तब सामने आया जब माहुल निवासी राजश्री लाजरस (42) ने शिकायत दर्ज कराई कि कांबले ने आयकर विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे ₹8 लाख लिए। इसमें से उसने ₹3.25 लाख लौटा दिए, लेकिन वादा की गई नौकरी नहीं दिलाई और ₹4.75 लाख की ठगी की।
कांबले ने बड़ी सावधानी से अपनी फर्जी पहचान बनाई थी। वह अक्सर पुलिस कांस्टेबल बनकर किसी वरिष्ठ नेता का अंगरक्षक होने का दावा करता था। उसके पास उस नेता के साथ तस्वीरें, एक फर्जी पहचान पत्र और उस नेता के नाम वाले लेटरहेड भी थे, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया।
छापे के दौरान, पुलिस ने आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए, जिनमें राजनेता आदित्य ठाकरे के साथ कांबले की एक तस्वीर की फोटोकॉपी, मुंबई आयकर आयुक्त के नाम की मुहर लगे दस्तावेज, रोशन लाजरस के नाम वाली एक फर्जी रीज्वाइनिंग सूची और मुंबई के आयकर उपायुक्त की मुहर वाले अन्य जाली कागजात शामिल थे।
दोनों आरोपियों को एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 8 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने नागरिकों से ऐसे नौकरी रैकेट से सावधान रहने और आधिकारिक चैनलों के माध्यम से सरकारी नौकरी के सभी प्रस्तावों की जांच करने का आग्रह किया है।
अपराध
ठाणे अपराध: आबकारी विभाग ने 1.56 करोड़ रुपये की शराब जब्त की, चालक गिरफ्तार

ठाणे: ठाणे में राज्य आबकारी विभाग ने बुधवार को गोवा में निर्मित 1,400 पेटी भारतीय विदेशी शराब और ₹1.56 करोड़ मूल्य की एक गाड़ी जब्त की और एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान पेशे से ड्राइवर मोहम्मद समशाद सलमानी के रूप में हुई है।
एक गुप्त सूचना के आधार पर, आबकारी दस्ते ने एक संदिग्ध टेंपो को रोका और जाँच के दौरान शराब के कार्टन बरामद किए। वाहन सहित ज़ब्त की गई खेप की कुल कीमत ₹1,56,63,800 आंकी गई है।
सलमानी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कमिश्नर डॉ. राजेश देशमुख की देखरेख में इंस्पेक्टर महेश प्रकाश धनशेट्टी और उनकी टीम ने यह कार्रवाई की। टेम्पो और शराब की पेटियाँ दोनों जब्त कर ली गई हैं और अधीक्षक प्रवीण तांबे के मार्गदर्शन में आगे की जाँच जारी है।
अपराध
झारखंड हाईकोर्ट से जमानत के बाद भारत से फरार हुआ नाइजीरिया का साइबर क्रिमिनल, सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

suprim court
रांची/नई दिल्ली, 3 सितंबर। झारखंड में साइबर फ्रॉड की बड़ी वारदात का आरोपी एक नाइजीरियाई नागरिक हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भारत छोड़कर भाग गया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े मामले में झारखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस बात पर गंभीर चिंता जताई है कि भारत में आपराधिक वारदात अंजाम देने वाले विदेशी नागरिक अक्सर अदालत से बेल मिलने के बाद देश छोड़कर भाग जाते हैं।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने झारखंड सरकार की याचिका पर नाइजीरियाई नागरिक की जमानत रद्द कर दी। हालांकि नाइजीरिया के साथ प्रत्यर्पण संधि न होने की वजह से भारत सरकार ने उसे फिलहाल वापस लाने में असमर्थता जताई है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निष्पादित करते हुए केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि वह ऐसे कदम उठाए कि भारत में अपराध के आरोपी विदेशी नागरिक बेल मिलने के बाद भागकर मुकदमे से बच न सकें।
न्यायालय ने कहा कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की अखंडता बनाए रखने के लिए जरूरी है। नाइजीरियाई नागरिक को झारखंड पुलिस ने 2019 में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419, 420, 467, 468, 471, 120बी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत गिरफ्तार किया था। उसपर गिरिडीह निवासी कारोबारी निर्मल झुनझुनवाला से साइबर फ्रॉड के जरिए 80 लाख रुपए की ठगी का आरोप था।
गिरफ्तारी के बाद दो साल से अधिक समय तक वह झारखंड की जेल में रहा। झारखंड हाईकोर्ट ने 13 मई, 2022 को उसे जमानत दी थी, लेकिन वह जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर नाइजीरिया भाग गया। इसके बाद राज्य ने सुप्रीम कोर्ट से उसकी बेल रद्द करने का आवेदन किया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बढ़ती प्रवृत्ति पर पहले भी नवंबर 2024 में चिंता जताई थी कि साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में विदेशी नागरिक जमानत मिलने के बाद देश छोड़ देते हैं। न्यायालय ने कहा कि स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया या नीति के अभाव में भारतीय प्राधिकरण असहाय रहते हैं, खासकर उन देशों में जहां भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है।
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