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Friday,11-April-2025
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राहुल गांधी की अयोग्यता: सोनिया गांधी ने संसद में ‘अश्वेत’ विरोध का नेतृत्व किया; नारेबाजी के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अयोग्यता पर हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों को सोमवार को स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम चार बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वे अडानी समूह के मुद्दे और राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर नारेबाजी कर रहे थे।

काले कपड़े पहनकर विरोध जताते हैं सांसद
राहुल गांधी को लोकसभा से निकाले जाने के विरोध में कांग्रेस सांसदों ने सोमवार को काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। कांग्रेस सांसदों के अलावा, कई अन्य विपक्षी नेता भी थे जिन्होंने काले रंग के कपड़े पहनने का विकल्प चुना। वे अडानी समूह के मुद्दे और राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इस बीच, विपक्ष के सदस्यों ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उनके कक्ष में आहूत एक बैठक में भाग लिया और सदन में एक संयुक्त रणनीति पर विचार-विमर्श किया। बैठक में भाग लेने वाले विपक्षी दलों में DMK, समाजवादी पार्टी, JD(U), भारत राष्ट्र समिति, CPI(M), RJD, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, CPI, IUML, MDMK, केरल कांग्रेस, TMC, RSP, AAP, J-K शामिल हैं। नेकां और शिवसेना (उद्धव गुट)। लोकसभा से सांसद के रूप में राहुल गांधी के निलंबन के बाद हुई इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने भी भाग लिया।

लोकसभा और राज्यसभा स्थगित
लोकसभा में, कांग्रेस सांसदों ने राहुल गांधी की अयोग्यता के खिलाफ स्थगन नोटिस दिया, जबकि राज्यसभा में, विपक्षी सांसदों ने हिंडनबर्ग मुद्दे और राजनीतिक नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर निलंबन नोटिस पेश किया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोमवार को लोकसभा में स्थगन नोटिस पेश किया, जिसमें कहा गया था: “यह सदन श्री राहुल गांधी की अयोग्यता पर चर्चा करने के लिए शून्यकाल और दिन के अन्य कार्यों को निलंबित करता है।” सदन का निर्णय जल्दबाजी और गलत निर्णय था और भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। “संविधान का अनुच्छेद 102 (1) (ई) प्रदान करता है कि एक व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य है।” अनुच्छेद 103 (1) प्रदान करता है कि सदस्यों की अयोग्यता के रूप में निर्णय भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा, अनुच्छेद 103(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा अयोग्यता पर निर्णय लेने से पहले भारत के चुनाव आयोग के साथ अनिवार्य परामर्श किया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र

जमीयत उलेमा महाराष्ट्र (अरशद मदनी) ने नागपुर हिंसा में शहीद हुए मोहम्मद इरफान अंसारी के वारिसों को सहायता प्रदान की

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नागपुर, 11 अप्रैल। पिछले महीने नागपुर में औरंगजेब आलमगीर की कब्र हटाने की मांग को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें बहुसंख्यक समुदाय के लोगों ने मुसलमानों पर हमला किया और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।

गौरतलब है कि 17 मार्च को नागपुर शहर में हिंदुत्व संगठनों के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कुरान की आयतों वाले एक पवित्र शॉल को जलाने के बाद सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था और दोनों समुदायों के बीच मामूली झड़पें भी हुई थीं। इस घटना में मोहम्मद इरफान अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

दिवंगत मोहम्मद इरफान अंसारी मजदूर वर्ग से थे और अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाले थे। उनके परिवार में एक 16 वर्षीय छात्रा और उनकी पत्नी हैं।

दिवंगत पिता की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी बेटी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और एक सफल डॉक्टर बने, लेकिन जीवन में यह सपना साकार नहीं हो सका। जमीयत उलेमा महाराष्ट्र (अरशद मदनी) ने छात्रा को उसकी शिक्षा जारी रखने के लिए एक लाख रुपये का चेक प्रदान किया।

इस अवसर पर मुफ्ती मुहम्मद साबिर शाशात (जमीयत उलेमा जिला नागपुर के अध्यक्ष), हाजी इजाज पटेल (जमीयत उलेमा जिला नागपुर के उपाध्यक्ष), अतीक कुरेशी (जमीयत उलेमा जिला नागपुर के महासचिव), शरीफ अंसारी (जमीयत उलेमा जिला नागपुर के कोषाध्यक्ष), बारी पटेल, माजिद भाई, हाजी सफीउर रहमान, मुहम्मद अशफाक बाबा, सलमान तजामुल हुसैन खान, अतहर परवेज, जावेद अकील, मुफ्ती फादिल, मुहम्मद आबिद, इस मौके पर शोएब मुहम्मद, अरशद कमाल, डॉ. शकील रहमानी, हाजी इम्तियाज अहमद, फैयाज अख्तर समेत जमीयत उलेमा के अन्य सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

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महाराष्ट्र

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देशानुसार वक्फ सुरक्षा सप्ताह शुरू – मस्जिदों में बयान और काली पट्टी बांधी गई

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मुंबई, 11 अप्रैल: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देशानुसार आज शुक्रवार 11 अप्रैल से औकाफ सुरक्षा सप्ताह शुरू हुआ। इसके तहत शहर की अधिकांश मस्जिदों में औकाफ के महत्व, आवश्यकता और प्रभावशीलता पर विद्वानों और इमामों द्वारा बयान दिए गए। वर्तमान वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कमियों पर प्रकाश डाला गया। कहा गया कि औकाफ के संबंध में सरकार के इस नए कानून से भारत में हमारे बुजुर्गों द्वारा समर्पित हजारों एकड़ जमीन खतरे में पड़ सकती है। इस कानून के बाद औकाफ पर अवैध कब्जा करने वालों को बारह साल बाद वैध माना जाएगा। इसी प्रकार, इस कृत्य के अन्य खतरनाक पहलुओं की ओर भी ध्यान दिलाया गया।

विद्वानों ने लोगों से कहा कि हमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देशों की रोशनी में संविधान और कानून में दिए गए मौलिक अधिकारों के अनुसार यह संघर्ष लड़ना है। हमारी लड़ाई किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम अपने छीने गए अधिकारों को वापस पाने के लिए लड़ रहे हैं और हम किसी भी उकसावे को स्वीकार किए बिना अंत तक इस संघर्ष को जारी रखेंगे।

देर से सूचना मिलने के कारण कई मस्जिदों में ब्लैक बेल्ट कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सका। हालाँकि, कई मस्जिदों में नमाजियों ने काली बेल्ट पहनकर इस क्रूर कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारियों ने कहा है कि ईश्वर की इच्छा से अगले शुक्रवार को ब्लैक बेल्ट कार्यक्रम पूरी तैयारी के साथ आयोजित किया जाएगा।

बोर्ड के वक्फ सुरक्षा अभियान के महाराष्ट्र संयोजक मौलाना महमूद अहमद खान दरियाबादी ने कहा है कि वक्फ सुरक्षा अभियान का पहला चरण हालांकि 7 जुलाई तक जारी रहेगा, लेकिन इस वक्फ सुरक्षा सप्ताह के दौरान एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और गैर-मुस्लिम भाइयों के साथ कई बैठकें आयोजित की जाएंगी। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। पुलिस व प्रशासन को विश्वास में लेकर मानव श्रृंखला आदि का भी आयोजन किया जा रहा है। आवश्यकतानुसार गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। मौलाना दरियाबादी ने आगे कहा कि शहर के एक बड़े चौराहे पर मौजूदा वक्फ कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध कार्यक्रम के लिए प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी चर्चा चल रही है।

मुंबई के आसपास के इलाकों जैसे मुंब्रा, भिवंडी और मीरा रोड के अलावा महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में मस्जिदों में काली पट्टियां देखी गईं और मस्जिदों के इमामों द्वारा बयान भी दिए गए।

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महाराष्ट्र

पूर्व विधायक और एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने वक्फ एक्ट के खिलाफ किया प्रदर्शन

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मुंबई: मुंबई की मस्जिदों में मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया था और किसी को भी विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए मुसलमानों ने शुक्रवार की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक वारिस पठान ने अपने समर्थकों के साथ हिंदुस्तानी मस्जिद पर वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने वारिस पठान और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया।

वारिस पठान ने वक्फ एक्ट को वापस लेने की मांग की है और कहा है कि विरोध प्रदर्शन हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हमें विरोध प्रदर्शन करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम अस्वीकार्य है, इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। मुंबई समेत उपनगरीय इलाकों में वक्फ एक्ट के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, वहीं पुलिस ने इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, जिसके चलते शुक्रवार का दिन शांतिपूर्ण रहा। विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही संवेदनशील इलाकों और महत्वपूर्ण मस्जिदों में रैपिड एक्शन फोर्स और दंगा निरोधक दस्ते को भी तैनात किया गया था।

मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर ने वक्फ अधिनियम के संबंध में सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने वक्फ एक्ट के खिलाफ वक्फ बचाओ सप्ताह मनाने का ऐलान किया था। इस अवसर पर तौहीद के बच्चों ने विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर मुंबई में जुमे की नमाज भी अदा की, लेकिन इस दौरान किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। मुंबई में वक्फ अधिनियम के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की अपील का भी असर हुआ और मुसलमानों ने हर जगह इसका विरोध किया। इसके साथ ही मस्जिदों में वक्फ एक्ट के नुकसान भी बताए गए और वक्फ एक्ट को मुसलमानों की संपत्ति छीनने का हथकंडा बताया गया और मुसलमानों ने भी वक्फ एक्ट को वापस लेने की मांग शुरू कर दी है।

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