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राजनीति

राघव चड्ढा ने राज्यसभा में उठाया खाने में मिलावट का मुद्दा, बताया कैसे स्वास्थ्य के साथ हो रहा खिलवाड़

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नई दिल्ली, 4 फरवरी : आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बुधवार को सदन में देश में खाने में मिलावट जैसे गंभीर मुद्दे को उठाया। उन्होंने इसे एक बड़ा स्वास्थ्य संकट बताया जो खासकर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए गंभीर खतरा पैदा करता जा रहा है।

आप सांसद राघव चड्ढा ने संसद में बोलते हुए कंपनियों पर सेहतमंद और एनर्जी बढ़ाने वाले झूठे दावों के तहत हानिकारक उत्पाद बेचने का आरोप लगाया।

उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे रोजमर्रा की जरूरी चीजों में खतरनाक पदार्थ मिलाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि दूध खरीदिए, उसमें यूरिया मिलता है, सब्जियों में ऑक्सीटोसिन है, पनीर में स्टार्च और कास्टिक सोडा होता है, आइसक्रीम में डिटर्जेंट पाउडर मिलता है, फलों के जूस में सिंथेटिक फ्लेवर और आर्टिफिशियल रंग होते हैं, खाने के तेल में मशीन का तेल मिलाया जाता है, मसालों में ईंट का पाउडर और लकड़ी का बुरादा होता है, चाय में सिंथेटिक रंग मिलाए जाते हैं और पोल्ट्री उत्पादों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड मिलाए जाते हैं। यहां तक ​​कि देशी घी में जो मिठाइयां बनानी चाहिए, वो भी वनस्पति तेल और डालडा से बनाया जाता है।

आप सांसद राघव चड्ढा ने आगे बताया कि एक मां अपने बच्चे को दूध का गिलास देती है, ये सोचकर कि उसके सेहत के लिए कैल्शियम और प्रोटीन मिलेगा और मेरा बच्चा दुरुस्त बनेगा। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वह अपने बच्चे को यूरिया और डिटर्जेंट मिला हुआ दूध पिला रही है। उन्होंने एक रिसर्च स्टडी का हवाला दिया, जिसमें दिखाया गया कि दूध के सैंपल में 71 प्रतिशत यूरिया और 64 प्रतिशत में न्यूट्रलाइजर जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट पाए गए।

उन्होंने कहा कि देश में दूध का इतना उत्पादन नहीं है, जितना बेचा जा रहा है। सब्जियां जिन्हें हम सेहत का खजाना समझकर खरीदते हैं, उनमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाकर फ्रेश करके बेचा जाता है। ऑक्सीटोसिन वह खतरनाक केमिकल है, जिससे चक्कर आना, सिरदर्द, हार्ट फेलियर, बांझपन और कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। उन्होंने बताया कि 2014-15 और 2025-26 के बीच जितने भी सैंपल की जांच हुई, उनमें से 25 प्रतिशत सैंपल में मिलावट पाई गई, जिसका मतलब है कि हर चार में से एक सैंपल में मिलावट पाई गई।

उन्होंने आगे कहा कि जो प्रोडक्ट भारत में बनते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैन हो गए हैं, दो बड़ी भारतीय मसाला कंपनियों के उत्पादों पर कैंसर पैदा करने वाले कीटनाशकों के कारण यूके और पूरे यूरोप में बैन लगा दिया गया था, फिर भी वही उत्पाद भारत में खुलेआम बेचे जा रहे हैं।

उन्होंने दुख जताया कि जो चीजें विदेशों में पालतू जानवरों के लिए भी ठीक नहीं हैं, उनका यहां बिना सोचे-समझे सेवन किया जा रहा है।

उन्होंने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को पर्याप्त कर्मचारियों और प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ मजबूत करने, उल्लंघन करने वालों पर वित्तीय जुर्माना बढ़ाने, मिलावटी उत्पादों का नाम बताने और उन्हें शर्मिंदा करने के लिए एक सार्वजनिक रिकॉल सिस्टम शुरू करने और विज्ञापनों में गुमराह करने वाले स्वास्थ्य दावों पर बैन लगाने का प्रस्ताव दिया।

दुर्घटना

मुंबई: मुलुंड पश्चिम में निर्माणाधीन मेट्रो 4 का स्लैब वाहनों पर गिरने के बाद एमएमआरडीए का पहला बयान

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मुंबई: शनिवार को मुलुंड में हुई एक घटना के बाद, जिसमें निर्माणाधीन मुंबई मेट्रो लाइन 4 कॉरिडोर के कंक्रीट पैरापेट का एक हिस्सा नीचे वाहनों पर गिर गया। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) का सहारा लेकर विवरण प्रदान किया।

अपने पोस्ट में, एमएमआरडीए ने बताया कि यह घटना दोपहर करीब 12.15 बजे मेट्रो लाइन 4 परियोजना के राजीव (मिलन) खंड पर स्थित पियर पी196 के पास, मुलुंड फायर स्टेशन के नजदीक घटी। पैरापेट का एक हिस्सा ऊंचाई से गिर गया और वहां से गुजर रहे एक ऑटो-रिक्शा से टकरा गया।

एजेंसी ने आगे बताया कि इस घटना में दो लोग घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। एमएमआरडीए ने यह भी कहा कि मेट्रो परियोजना की टीम को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया और वह वर्तमान में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में राहत अभियान चला रही है और क्षेत्र को सुरक्षित कर रही है।

नवीनतम जानकारी के अनुसार, शनिवार, 14 फरवरी को जॉनसन एंड जॉनसन और ओबेरॉय परिसर के पास मुलुंड पश्चिम में एलबीएस मार्ग पर मुंबई मेट्रो लाइन 4 से एक बड़ा कंक्रीट का स्लैब वाहनों पर गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। खबरों के मुताबिक, मलबा सीधे नीचे से गुजर रही कारों और एक ऑटो रिक्शा पर गिरा। बताया जा रहा है कि एक ऑटो चालक और एक महिला मलबे के नीचे फंस गए, जिसके चलते तुरंत आपातकालीन बचाव अभियान चलाया गया।

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र: यवतमाल में गणतंत्र दिवस समारोह में छात्रों ने पाकिस्तानी सैन्य गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया; स्कूल स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई

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यवतमाल: महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में एक सरकारी उर्दू स्कूल के छात्रों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर पाकिस्तानी सैन्य थीम वाले गीत पर नृत्य करने के लिए मजबूर किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। जिसके चलते पुलिस ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उमरखेड़ स्थित अब्दुल गफूर शाह म्युनिसिपल उर्दू स्कूल नंबर 2 के प्रधानाध्यापक और एक शिक्षक के खिलाफ गणतंत्र दिवस से संबंधित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन से जुड़ी शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई है।

कार्यक्रम के वीडियो, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और व्यापक रूप से प्रसारित हुए, उनमें छात्र प्रतीकात्मक या नकली तलवारें पकड़े हुए एक कोरियोग्राफ किया हुआ नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान बजाया गया गीत “ऐ मर्द-ए-मुजाहिद तेरी यलगार कहां है” बताया जा रहा है, जिसे पाकिस्तानी देशभक्ति या सैन्य-प्रेरक राष्ट्रगान के रूप में वर्णित किया गया है।

वीडियो में मंच की वेशभूषा पहने बच्चे लाउडस्पीकर पर बज रहे गाने के साथ-साथ एक विशेष पंक्ति में नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर लगी स्क्रीन पर भी तस्वीरें प्रदर्शित की जा रही हैं। यह प्रस्तुति माता-पिता और स्थानीय निवासियों की उपस्थिति में आयोजित एक सुनियोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा प्रतीत होती है।

इन वीडियो ने ऑनलाइन तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा कर दीं, जिसमें उपयोगकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गाने का संबंध पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं से है और स्कूल समारोह में इसके इस्तेमाल पर सवाल उठाए। युवा छात्रों पर इस तरह की सामग्री के संभावित प्रभाव को लेकर चिंताएं जताई गईं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार , भाजपा पार्षद गोपाल कलाने ने शिकायत दर्ज कराई है कि कक्षा 6 के छात्रों को प्रतीकात्मक तलवारों के साथ गाने पर नृत्य करने के लिए मजबूर किया गया था, उनका दावा है कि इससे जनभावना को ठेस पहुंची है और बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

शिकायत के बाद, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196(1)(सी) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि बयान दर्ज किए जा रहे हैं और कार्यक्रम को मंजूरी देने में स्कूल अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है।

अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि गीत का चयन कैसे हुआ और क्या विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ है। विद्यालय प्रशासन ने इस मामले पर अभी तक कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है।

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राजनीति

निशिकांत दुबे ने 1978 में इंदिरा गांधी को निकाले जाने का किया जिक्र, मूल प्रस्ताव के जरिए राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की मांग

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नई दिल्ली, 14 फरवरी : भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव लाने के फैसले के साथ 1978 की ऐतिहासिक संसदीय कार्रवाई का हवाला देकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है।

निशिकांत दुबे ने दिसंबर 1978 की उस घटना से तुलना की, जब इसी तरह के प्रस्ताव के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी और उन्हें जेल भी भेजा गया था।

संसदीय प्रक्रिया में मूल प्रस्ताव एक स्वतंत्र और स्पष्ट प्रस्ताव होता है, जिसे सदन के सामने निर्णय या राय व्यक्त करने के लिए रखा जाता है। इसे स्वीकार कर सदन में पेश किए जाने के बाद इस पर बहस होती है और अंत में मतदान कराया जाता है।

निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए उनके लोकसभा सदस्य पद को रद्द करने और भविष्य के चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट में 1978 के संसदीय रिकॉर्ड के अंश भी दिखाए और लिखा कि इसी तरह के प्रस्ताव के आधार पर इंदिरा गांधी की सदस्यता समाप्त हुई थी और उन्हें जेल भेजा गया था।

1978 का मामला 22 नवंबर 1978 को लोकसभा में पेश किए गए मूल प्रस्ताव से जुड़ा था। यह प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर लाया गया था, जिसमें इंदिरा गांधी को सदन की अवमानना और विशेषाधिकार हनन का दोषी पाया गया था। आरोप 1975 के आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई से जुड़े थे, जिनमें उनके पुत्र संजय गांधी की मारुति परियोजना की जांच कर रहे चार सरकारी अधिकारियों को कथित रूप से बाधित करने, डराने-धमकाने और झूठे मामले दर्ज कराने का उल्लेख था।

लंबी बहस के बाद 19 दिसंबर 1978 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा लाया गया प्रस्ताव पारित हुआ। इसके परिणामस्वरूप इंदिरा गांधी को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया और उन्हें संसदीय सत्र की शेष अवधि के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। हालांकि, यह निष्कासन स्थायी नहीं रहा और 7 मई 1981 को सातवीं लोकसभा ने निर्णय वापस ले लिया, जब वे फिर सत्ता में लौटीं।

गुरुवार को निशिकांत दुबे ने कहा था कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव शुरू किया है और उन पर ‘राष्ट्र-विरोधी ताकतों’ के साथ होने का आरोप लगाया। यह कदम लोकसभा में एक दिन पहले हुई तीखी बहस के बाद सामने आया, जब राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया था कि इस समझौते में भारत और उसके नागरिकों के हितों से समझौता किया गया है और ‘भारत माता को बेच दिया गया’ है।

उनके बयान पर सत्तापक्ष के सांसदों ने जोरदार विरोध किया और इसे ‘असंसदीय’ बताते हुए रिकॉर्ड से हटाने की मांग की। इसके बाद भाजपा सांसदों ने विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की घोषणा की और राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता को सरकार और प्रधानमंत्री की आलोचना करने का पूरा अधिकार है, खासकर जब देश के ऊर्जा और किसान हितों से जुड़े मुद्दे हों।

बाद में गुरुवार शाम को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार ने फिलहाल अपना प्रस्ताव स्थगित कर दिया है, क्योंकि निजी सदस्य के रूप में निशिकांत दुबे का मूल प्रस्ताव पहले ही पेश किया जा चुका है।

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