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Monday,07-April-2025
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महाराष्ट्र

मुंबईकरों पर बढ़ सकता है प्रॉपर्टी टैक्स का भार

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कोरोना संकट का सामना कर रहे मुंबईकरों पर बीएमसी प्रॉपर्टी टैक्स का बोझ बढ़ाने की तैयारी की है। वर्ष 2021 की रेडी रेकनर दर के अनुसार, सुधारित टैक्स लागू करने का प्रस्ताव बीएमसी प्रशासन ने बुधवार को स्थायी समिति में पेश किया। यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो प्रॉपर्टी टैक्स में 14 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है। यह 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। बीएमसी में नेता विपक्ष रवि राजा एवं भाजपा के भालचंद्र शिरसाट ने मुंबई में एक साल और प्रॉपर्टी टैक्स न बढ़ाने की मांग की है। विपक्ष के विरोध को देखते हुए स्थायी समिति अध्यक्ष यशवंत जाधव ने प्रस्ताव पर रोक लगा दी।

बीएमसी कानून के अनुसार, हर पांच साल बाद प्रॉपर्टी टैक्स में बदलाव किया जाता है। इसके तहत वर्ष 2020 में बदलाव होना था। लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने टैक्स में किसी तरह के बदलाव पर रोक लगा दी थी। अब बीएमसी प्रशासन ने अप्रैल 2021 में राज्य सरकार द्वारा घोषित रेडी रेकनर दर के अनुसार मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए स्थायी समिति की बैठक में रखा गया है। बीएमसी के इस प्रस्ताव का कांग्रेस, भाजपा एवं सपा ने कड़ा विरोध किया। स्थायी समिति अध्यक्ष यशवंत जाधव ने कहा कि इस प्रस्ताव को सुरक्षित रखा गया है। उस पर चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि बीएमसी मुंबई में रेडी रेकनर के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स वसूलती है। इसमें बिल्डिंग कितनी पुरानी है, कितने फ्लोर की है व किस एरिया में है, इन सभी मुद्दों पर विचार कर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता है। इसीलिए जिन इलाकों की रेडी रेकनर दर ज्यादा होती है, वहां रहनेवालों को ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ता है।

बीएमसी में नेता विपक्ष रवि राजा ने कहा कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी। लोग कोरोना संकट से अभी उबरे भी नहीं हैं, तीसरी लहर आने की आशंका है। मुंबईकर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाना अनुचित है। मेरी मांग है कि इसमें एक साल तक कोई वृद्धि न की जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व बीएमसी कमिश्नर को पत्र लिखूंगा। वहीं भाजपा के भालचंद्र शिरसाट ने कहा कि कोरोना के दौरान बीएमसी ने बिल्डरों, ठेकेदारों को सहूलिय दी। राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय में रजिस्टर्ड होटलों को मुंबई में 1 अप्रैल 2021 से वाणिज्यिक की बजाय औद्योगिक वर्ग में शामिल किया जाएगा। इस प्रस्ताव के पास हो जाने पर होटल व्यवसायियों को काफी कम टैक्स देना पड़ेगा।

महाराष्ट्र

मुंबई पुलिस आधुनिक प्रयोगशालाओं और प्रौद्योगिकी से लैस है: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

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मुंबई: साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए मुंबई पुलिस ने खुद को आधुनिक तकनीक से लैस कर लिया है। तदनुसार, मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों एक फोरेंसिक लैब, एक विशेष वैन, एक इंटरसेप्ट वैन और अन्य आधुनिक उपकरणों सहित तीन साइबर लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को आधुनिक बनाया गया है और पुलिस साइबर धोखाधड़ी से लेकर अन्य अपराधों को सुलझाने के लिए इन आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगी।
फडणवीस ने कहा कि जिस तरह से आज लोगों को ऑनलाइन बेवकूफ बनाकर डिजिटल गिरफ्तारी जैसी घटनाएं हो रही हैं, उसी तरह पुलिस ने इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जांच के तरीकों से लेकर अन्य चीजों में महत्वपूर्ण क्रांति ला दी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सहायता के लिए पुलिस थानों में विशेष सहायता कक्ष भी स्थापित किए गए हैं, जिनमें महिलाओं को तत्काल सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए एक विशेष वैन भी तैयार की गई है ताकि उन्हें तुरंत मदद मिल सके। इस कार्यक्रम में मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर, विशेष पुलिस आयुक्त देविन भारती, संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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बॉलीवुड

कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट से एफआईआर रद्द करने की लगाई गुहार

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मुंबई, 7 अप्रैल। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने अदालत से मुंबई पुलिस के उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई है।

कुणाल कामरा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार के मौलिक अधिकार के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एसवी कोटवाल और जस्टिस एसएम मोदक की खंडपीठ करेगी।

बता दें, मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज हैं। इन तीनों मामलों में महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से जीरो एफआईआर के तहत शिकायतें मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर की गई हैं। यह एफआईआर बुलढाना, नासिक और ठाणे जिलों से दर्ज की गई थीं और अब इनकी जांच मुंबई के खार पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है।

मुंबई पुलिस के अनुसार कामरा पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। खार पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है। इस संबंध में कुणाल कामरा को तीन बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन वह पुलिस स्टेशन में उपस्थित नहीं हुए हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिकायत में दावा किया गया कि कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए एक पैरोडी गीत गाया था। युवा सेना के सदस्य रूपेश मिश्रा ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया। पुलिस ने पहले ही कामरा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर उन पर टिप्पणी करने वाले कामरा को तीन बार समन जारी हो चुका है। हालांकि, वह पेश नहीं हुए। मुंबई के खार थाने से मिली जानकारी के मुताबिक, दूसरा समन भेजे जाने के बाद से कामरा पुलिस के संपर्क में नहीं हैं। कुणाल को पहला समन 25 मार्च को जारी हुआ था, जिसे लेकर कुणाल ने 2 अप्रैल तक का समय मांगा था, लेकिन पुलिस ने मोहलत देने से इनकार करते हुए उन्हें 27 मार्च को दूसरा समन जारी किया और 31 मार्च को खार पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा।

खार पुलिस हैबिटेट स्टूडियो से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज कर चुकी है। मामले से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ जारी है।

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महाराष्ट्र

बीर मक्का मस्जिद बम विस्फोट यूएपीए का कार्यान्वयन

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मुंबई: पुलिस ने बीर अर्द मसला मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में यूएपीए एक्ट लागू कर दिया है। 30 मार्च की मध्य रात्रि को विजय अगोन और श्री राम अशोक ने मस्जिद में बम रखा और उसमें विस्फोट कर दिया। यह विस्फोट जेटलाइनर और डेटोनेटर की मदद से किया गया। इस मामले में पुलिस ने पहले आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन उसके बाद मुस्लिम संगठनों ने आरोपियों पर यूएपीए एक्ट और एनएसए के तहत मुकदमा चलाने की मांग की थी।

बीड विस्फोट की जांच स्थानीय अपराध शाखा द्वारा की गई थी, जिसमें अपराध शाखा ने पाया कि विस्फोट बहुत शक्तिशाली था और इसमें जेटलाइनर छड़ों के साथ डेटोनेटर का भी इस्तेमाल किया गया था। इसी आधार पर क्राइम ब्रांच की सिफारिश पर यूएपीए एक्ट लागू किया गया है। पुलिस ने दोनों आतंकवादियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है। बीड विस्फोट के बाद से महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) पुलिस के साथ मिलकर इसकी जांच कर रहा है। एटीएस इस मामले में आतंकवादियों से संबंध और वित्तपोषण की जांच कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि आरोपियों को जेटलाइनर की छड़ें कैसे उपलब्ध कराई गईं और बिना लाइसेंस या परमिट के उन्हें जेटलाइनर की छड़ें किसने उपलब्ध कराईं। इसके साथ ही यह भी पता लगाने के लिए जांच जारी है कि इस मामले में और कितने लोग और साजिशकर्ता शामिल हैं।

एटीएस ने कहा कि बीड बम विस्फोट के हर पहलू और बिंदु पर जांच जारी है, हालांकि, एटीएस ने अब तक इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की है, जिनमें आरोपियों के परिवार के सदस्य और शुभचिंतक के साथ-साथ उनके दोस्त और परिचित भी शामिल हैं। एटीएस बीड मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में विस्फोट से पहले की साजिश को उजागर करने की कोशिश कर रही है क्योंकि विस्फोट से पहले आरोपी विजय अगोन ने एक वीडियो जारी कर स्टेटस पर अपलोड कर मुसलमानों को मस्जिद हटाने की धमकी दी थी और उसके बाद ही यहां विस्फोट हुआ था। स्थानीय पुलिस ने एक दिन पहले ही आरोपियों के खिलाफ धार्मिक नफरत फैलाने का मामला भी दर्ज किया था और अगले दिन मस्जिद में विस्फोट कर दिया गया।

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