राजनीति
प्रज्वल रेवन्ना सेक्स विवाद: ‘रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करें…’ सिद्धारमैया ने पीएम से कहा
नई दिल्ली: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यौन उत्पीड़न के आरोप में एसआईटी जांच का सामना कर रहे जद (एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा के लिए त्वरित और ठोस कार्रवाई करने का अनुरोध किया। भारत लौट आओ।”
सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा कि यह शर्मनाक है कि प्रज्वल रेवन्ना 27 अप्रैल, 2024 को अपने जघन्य कृत्यों की खबर सामने आने के तुरंत बाद और पहली एफआईआर दर्ज होने से कुछ घंटे पहले अपने राजनयिक पासपोर्ट का उपयोग करके देश छोड़कर जर्मनी चले गए। उसके खिलाफ।
“मैं आपको एक बार फिर घटनाओं की गंभीर शृंखला की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूं, जिसे करने का आरोप प्रज्वल रेवन्ना पर लगा है। इन घटनाओं ने न केवल कर्नाटक राज्य के लोगों की अंतरात्मा को झकझोर दिया है, बल्कि देशव्यापी चिंता भी पैदा कर दी है।” उसने कहा।
“यह शर्मनाक है कि हासन निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य प्रज्वल रेवन्ना, जो वर्तमान आम चुनाव में फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, और जो पूर्व प्रधान मंत्री के पोते हैं, 27 अप्रैल 2024 को देश से भाग गए। अपने जघन्य कृत्यों की खबर सामने आने के तुरंत बाद और अपने खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज होने से कुछ घंटे पहले अपने राजनयिक पासपोर्ट संख्या 11135500 का उपयोग करके जर्मनी गए, उन्होंने देश से भागने और आपराधिक कार्यवाही से बचने के लिए अपने राजनयिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया है सीएम ने जोड़ा।
सिद्धारमैया ने चिंता व्यक्त की कि लुक आउट सर्कुलर, ब्लू कॉर्नर नोटिस और जांच अधिकारी द्वारा दो नोटिस जारी होने के बावजूद, प्रज्वल रेवन्ना आज तक छिपने में कामयाब रहे हैं।
“कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करके न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए त्वरित कार्रवाई की है। एसआईटी महिलाओं के खिलाफ प्रज्वल रेवन्ना के कथित अपराधों की जांच कर रही है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रयास कर रही है।” आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए अभियुक्तों की उपस्थिति, “उन्होंने कहा।
“यह गंभीर चिंता का विषय है कि आरोपी श्री प्रज्वल रेवन्ना लुक आउट सर्कुलर, ब्लू कॉर्नर नोटिस और धारा 41ए सीआरपीसी के तहत जांच अधिकारी द्वारा दो नोटिस जारी होने के बावजूद आज तक छिपने में कामयाब रहे हैं।” श्री प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर में बलात्कार, यौन उत्पीड़न, महिलाओं को निर्वस्त्र करने और पीड़ितों को धमकाने के लिए जबरन यौन कृत्यों की वीडियोग्राफी करने के आरोप शामिल हैं,” कर्नाटक के सीएम ने कहा।
उन्होंने पीएम मोदी से इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेने और त्वरित और आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया।
“इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि विशेषाधिकारों के इस तरह के दुरुपयोग और कानूनी कार्यवाही के साथ असहयोग के जानबूझकर किए गए कृत्यों के लिए केंद्र सरकार या उसके तंत्र द्वारा गंभीर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि जांच और मुकदमे का सामना करने के लिए आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। यह निराशाजनक है कि मेरा सिद्धारमैया ने अपने पत्र में कहा, मेरी जानकारी के अनुसार, इस मुद्दे पर इसी तरह की चिंताओं को उठाने वाले पिछले पत्र पर स्थिति की गंभीरता के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई है।
“इसलिए, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया इस मामले पर पूरी गंभीरता से विचार करें और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10 (3) (एच) या किसी अन्य प्रासंगिक कानून के तहत प्रज्वल रेवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने के लिए त्वरित और आवश्यक कार्रवाई करें। और जनता के हित में उनकी देश वापसी सुनिश्चित की जाए,” उन्होंने कहा।
इस बीच सूत्रों के मुताबिक, भारतीय विदेश मंत्रालय को कर्नाटक सरकार से सांसद प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का पत्र मिला है। इस पर कार्रवाई की जा रही है।
एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना को उनके घर में काम करने वाली एक महिला की शिकायत के बाद यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोपों पर कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एसआईटी द्वारा जांच का सामना करना पड़ रहा है।
अपराध
दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 5 साल से फरार रोहित बलारा को किया गिरफ्तार, पैरोल पर आने के बाद से था फरार

नई दिल्ली, 16 दिसंबर: दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पैरोल पर 5 साल से फरार रोहित बलारा को द्वारका से गिरफ्तार किया है। आरोपी को नेब सराय थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और वह 2021 से फरार था।
पुलिस के अनुसार, रोहित बलारा को कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2021 में 90 दिनों की इमरजेंसी पैरोल दी गई थी, लेकिन पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और फरार हो गया। जेल प्रशासन की तरफ से बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और लगातार फरार चल रहा था।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार इसके घर और अन्य स्थानों पर तलाशी ली, लेकिन वो वहां नहीं मिला। पुलिस के आने की सूचना उसे पहले ही मिल जाती थी और वो फरार हो जाता था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला क्राइम ब्रांच को दिया गया। इस टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर गौतम मलिक ने किया। टीम ने मुखबिर की सूचना और एडवांस्ड मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से फरार आरोपी बलारा को द्वारका से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। बलारा पुलिस से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने भी बदल रहा था। आखिरकार टीम को पुख्ता सूचना मिली कि रोहित बलारा द्वारका में छिपा हुआ है। सूचना मिलने पर टीम ने इलाके को घेरकर उसे गिरफ्तार कर लिया।
बता दें कि रोहित बलारा नेब सराय का ही निवासी है और उसने स्थानीय सरकारी स्कूल से सातवीं तक पढ़ाई की है। वर्ष 2019 में लंबी जांच और ट्रायल के बाद उसे दोषी ठहराते हुए साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी। गिरफ्तारी के साथ ही वर्षों से फरार आरोपी को भगाने में कई लोग शामिल थे।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, जल्द ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रोहित बलारा से पूछताछ भी की जा रही है, जिससे सभी लोगों का नाम जल्द से जल्द सामने आ सके।
राजनीति
नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल को राहत: कमलनाथ बोले- सत्य की जीत हुई

भोपाल, 16 दिसंबर: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमल नाथ ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चरित्र पर दाग लगाने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई।
कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “भारत के सार्वजनिक जीवन में देश के लिए जितना त्याग गांधी-नेहरू परिवार ने किया है, उतना शायद ही किसी परिवार ने किया हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही गांधी-नेहरू परिवार का चरित्र हनन करने की कोशिश करती रही है। ऐसा ही मामला नेशनल हेराल्ड को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बनाया गया था।”
उन्होंने कहा कि अब दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की शिकायत को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि ईडी की शिकायत स्वीकार योग्य नहीं है और पीएमएलए के तहत भी मामला बनाए रखने योग्य नहीं है। ऐसे में नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता, इसलिए केस खारिज किया गया।
कमलनाथ ने आगे कहा, “मोदी सरकार ने आधारहीन दावे पेश कर झूठे मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चरित्र पर दाग लगाने की नाकाम कोशिश की थी, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत हुई। सत्यमेव जयते।”
बता दें कि ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई अन्य नेताओं पर साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की लगभग 2 हजार करोड़ रुपए की संपत्तियों को अवैध रूप से हासिल किया गया था।
ईडी के अनुसार, गांधी परिवार के पास यंग इंडियन में 76 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जिसने कथित तौर पर 90 करोड़ रुपये के लोन के बदले एजेएल की संपत्तियों पर धोखाधड़ी से कब्जा कर लिया था।
राजनीति
बिहार को विकसित बनाने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में सात निश्चय-3 को मिली मंजूरी

पटना, 16 दिसंबर: बिहार मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में प्रदेश को विकसित बनाने के लिए सात निश्चय-3 के गठन को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सिर्फ एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद बताया गया कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव एवं सरकार के गठन के पश्चात “न्याय के साथ विकास” पर आधारित साझा कार्यक्रम के संकल्प को दोहराते हुए आगामी पांच वर्ष (2025-2030) में बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के निमित्त सरकार प्रतिबद्ध है।
इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025 से 2030 तक के लिए सात निश्चय-3 का गठन किया जा रहा है। बताया गया कि सात निश्चय-3 में दोगुना रोजगार – दोगुनी आय, समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति- प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा- उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य-सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार-आधुनिक विस्तार और सबका सम्मान-जीवन आसान जैसे सात योजनाओं के जरिए शिक्षा, उद्योग और कृषि पर विशेष जोर दिया गया है।
सरकार ने सात निश्चय-3 के तहत बिहार में दोगुना रोजगार, किसानों की दोगुनी आय, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए विकसित बिहार का लक्ष्य रखा है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले सात निश्चय के जरिए बिहार में विकास की योजनाओं को लागू किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 24 नवंबर 2005 से राज्य में कानून का राज कायम है और बीते 20 वर्षों में सभी वर्गों एवं क्षेत्रों के विकास के लिए निरंतर जुटी है।
इसके तहत सात निश्चय (2015-2020) और सात निश्चय-2 (2020-2025) के तहत तय लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद अब सात निश्चय-3 को लागू करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार को विकसित बिहार बनाने का वादा किया है। इसके तहत सरकार लगातार काम कर रही है।
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