राजनीति
BPSC की प्रारंभिक परीक्षा रद्द होने पर राजनीति गरमाई

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा रद्द होने के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। वहीं पूरे मामले की जांच का जिम्मा आर्थिक अपराध इकाई को सौंपा गया है। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को दोपहर 12 बजे से होनी थी। आरोप लगाया गया कि इससे पहले ही प्रश्न पत्र वायरल हो गया। इस मामले के प्रकाश में आने के बाद आयोग ने तीन सदस्यीय एक टीम का गठन कर जांच रिपोर्ट तीन घंटे के अंदर देने का निर्देश दिया। आयोग द्वारा गठित समिति के रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी।
इसके बाद, अब विपक्ष इसे लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर एकाउंट से ट्वीट कर लिखा, “बिहार के करोड़ों युवाओं और अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद करने वाले बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर अब कुछ और कर देना चाहिए।”
इधर, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने परीक्षा में पेपर लीक होने पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है।
उन्होंने कहा कि रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी (एनटीपीसी) की परीक्षा को लेकर हुई गड़बड़ी से छात्र उबर भी नहीं पाए थे कि आज सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग की 67 वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक हो गया जो छात्रों के भविष्य के लिए नीम पर करैला साबित हुआ।
उन्होंने कहा कि भले ही इस पेपर लीक के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया, लेकिन उन छात्रों का इस प्रकरण में क्या दोष, जो परीक्षा की तैयारी कर परीक्षा केंद्र पहुंचे थे।
पूर्व मंत्री ने कहा कि लाखों बच्चों की सालों की जी तोड़ मेहनत, त्याग, कष्ट, उम्मीदें, सपने, सैंकड़ों किलोमीटर दूर केंद्र तक की यात्रा, कोचिंग-किताबों का खर्च पर आज बीपीएससी के अध्यक्ष के गैर जिम्मेदार रवैया ने पानी फेर दिया।
वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने भी कहा कि छात्र जब अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो सरकार लाठी चार्ज करवाती है, आज तो लाखों बच्चों का भविष्य सरकार ने दांव पर लगा दिया, सरकार अब क्या करेगी? उन्होंने मांग किया कि इस मामले में जो भी दोषी हों उस पर कड़ी कार्रवाई हो।
इधर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सोमवार को राजद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिनके शासनकाल में बीपीएससी सीएम हाउस की कठपुतली बन गई थी, रिजल्ट सेटिंग के कारण बीपीएससी अध्यक्ष तक को जेल जाना पड़ा आज वही लोग सरकार के काम-काज पर सवाल उठा रहे हैं!
उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले पर सरकार कारवाई कर रही है, युवाओं के भविष्य से खेलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई हो।
महाराष्ट्र
मुंबई में 300 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के शिकार सुरक्षित, ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की अपील, डिजिटल गिरफ्तारी जैसी कोई चीज नहीं

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच मुंबई साइबर सेल ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के पीड़ितों से 300 करोड़ रुपये सुरक्षित किए हैं। इन पीड़ितों ने धोखाधड़ी की 1930 शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिस पर पुलिस ने एनसीआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर फंड ट्रांसफर पर रोक लगा दी है और बैंक खाते से धनराशि का हस्तांतरण रोक दिया है। साइबर सेल हेल्पलाइन को 13,19,403 कॉल प्राप्त हुए जिनमें शेयर ट्रेडिंग, नौकरी धोखाधड़ी और अन्य योजनाओं का लालच देकर धोखाधड़ी की शिकायतें मिलीं। साइबर सेल ने जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक साइबर अपराधों में शामिल 11,063 मोबाइल फोन नंबरों को बंद और ब्लॉक कर दिया है। मुंबई पुलिस आयुक्त देविन भारती के निर्देश पर संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम, डीसीपी पुरुषोत्तम कराड ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। साइबर सेल ने नागरिकों से अपील की है कि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हुई है अगर कोई सीबीआई पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर डिजिटल और साइबर गिरफ्तारी की धमकी देता है, तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें। फर्जी वेबसाइटों के जरिए शेयर ट्रेडिंग का लालच भी लाखों रुपये का दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे लुभावने विज्ञापन देकर धोखाधड़ी की जाती है, इसलिए नागरिकों को इससे सतर्क रहने की जरूरत है।
महाराष्ट्र
मुंबई: ड्रग्स मामले में समीर शब्बीर शेख को 15 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना

drugs
मुंबई: मुंबई शहर में ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) को बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई में ड्रग तस्कर समीर शब्बीर शेख (32) को मुंबई बांद्रा यूनिट ने 12 मई 2022 को 110 ग्राम एमडी मेफेडोन के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की और अब अदालत ने इस मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 15 साल की जेल और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, मारपीट और अन्य अपराधों सहित कुल 9 मामले दर्ज हैं।
अपराध
मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, 11 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद, दो यात्री गिरफ्तार

मुंबई, 23 अगस्त। मुंबई कस्टम विभाग के एयरपोर्ट कमीश्नरेट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है। इन यात्रियों के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किया गया है।
कस्टम विभाग के मुताबिक, यह कार्रवाई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआई), मुंबई पर शुक्रवार को की गई। प्रोफाइलिंग के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आए फ्लाइट नंबर वीजेड-760 से उतरने वाले दो यात्रियों को रोका। जब उनके सामान की जांच की गई तो अधिकारियों को उनके ट्रॉली बैग से 11.78 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ।
जब्त किए गए नशीले पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 11.78 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि ड्रग्स को बड़े ही चालाकी से यात्रियों के चेक-इन किए गए ट्रॉली बैग के अंदर छिपाया गया था। दोनों यात्रियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इससे पहले, 11 अगस्त को खुफिया सूचना के आधार पर एक यात्री को रोका गया था, जो बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 के जरिए मुंबई पहुंचा था। जांच के दौरान उसके डार्क ग्रे रंग के ट्रॉली बैग से कई दुर्लभ और संरक्षित जंगली जीव बरामद हुए थे। यात्री को कस्टम एक्ट, 1962 और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
वहीं, 10 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1060 से आए एक यात्री को जांच के दौरान रोका गया। इस यात्री के बैग से 2.339 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी कीमत लगभग 2.33 करोड़ रुपए आंकी गई। यहां भी मादक पदार्थ को बैग में सावधानी से छुपाया गया था। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, 9 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 से मुंबई पहुंचे एक यात्री को कस्टम अधिकारियों ने रोका था। यात्री के चेक-इन ट्रॉली बैग की जांच करने पर 2.873 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.87 करोड़ रुपए बताई गई। आरोपी यात्री को एनडीपीएस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।
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