महाराष्ट्र
अब इलेक्ट्रिक बग्गी में कर सकेंगे मरीन ड्राइव की सैर

पुरानी घोड़ा गाड़ी, जिसे मुंबई में विक्टोरिया कहा जाता था, अब नए रूप में लौट रही है। विक्टोरिया 2.0 इस बार इलेक्ट्रिक होगी। रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, परिवहन मंत्री अनिल परब और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे की उपस्थिति में घोड़ा गाड़ी चालकों को नई इलेक्ट्रिक बग्गी की चाबियां सौंपी गई। इस सप्ताह नरीमन पॉइंट से गेट वे ऑफ इंडिया और मंत्रालय तक इलेक्ट्रिक बग्गी दौड़ेंगी। घोड़ा गाड़ी की तरह इलेक्ट्रिक बग्गी भी जॉय राइड के तौर पर चलेंगी। इसके लिए शौकीन लोगों को थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। छोटी सैर के लिए (नरीमन पॉइंट से मंत्रालय और वापस नरीमन पॉइंट) के लिए ₹500 और बड़ी राइड (नरीमन पॉइंट-गेट वे ऑफ इंडिया-नरीमन पॉइंट) के लिए ₹750 रुपये खर्च करने होंगे। शुरुआत में 20 बग्गियां सड़कों पर दौड़ेंगी। कुछ समय बाद इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी।
इन बग्गियों को निजी कंपनी उबो राइड द्वारा चलाया जा रहा है। कंपनी के निदेशक शेखर खरोटे के अनुसार, इन इलेक्ट्रिक विक्टोरिया के लिए पूरे राज्य का जीआर निकाला गया है। इसका मतलब कि इन्हें राज्यभर में चलाने की अनुमति होगी। कंपनी का लक्ष्य है कि इन्हें माथेरान, महाबलेश्वर, लोनावाला और मुंबई में बैंड स्टैंड, जुहू और अन्य सैर-सपाटे वाली जगहों पर चलाया जाए। नई इलेक्ट्रिक बग्गी या विक्टोरिया बैट्री पर चलने वाली एक ओपन बग्गी है। 650 किलो वजन वाली इस बग्गी में 6 लोगों और ड्राइवर के बैठने की व्यवस्था है। इसकी अधिकतम रफ्तार 20 किमी प्रतिघंटा होगी। बग्गी में जीपीएस लगा हुआ है। इसकी सहायता से पर्यटकों को रास्तों की जानकारी मिलती रहेगी। ये बग्गी देखने में पूरी घोड़ा गाड़ी की तरह है। इसमें घोड़े के टप्पों का अहसास देने के लिए भी बग्गी में साउंड लगाया गया है।
रविवार को बग्गियों को झंडी दिखाते वक्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पुराने बग्गी चलाने वालों को इसकी चाबी सौंपी। 2015 में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद पारंपरिक घोड़ा गाड़ियों को बंद कर दिया गया था। इससे कई पुराने बग्गी वालों का रोजगार चला गया था। बग्गी कंपनी और ड्राइवर के बीच प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। ऐप बेस्ड टैक्सी जैसा कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन इस बार वीकल कंपनी का होगा। सन 1882 में लोगों के लिए पहली बार मुंबई के रास्तों पर घोड़ा गाड़ी दौड़ी थी। इससे पहले 1869 में इंग्लैंड ने फ्रांस से घोड़ा गाड़ी का कॉन्सेप्ट लिया था और अपने देश में घोड़ा गाड़ी चलाई थी। रानी विक्टोरिया के देश में ऐसा हो रहा था, तो फ्रांस के लोगों ने मजाक में कहना शुरू कर दिया कि आजकल इंग्लैंड की सड़कों पर विक्टोरिया दौड़ रही है। बस यही मजाक नाम में बदल गया और इसे मुंबई में भी विक्टोरिया कहा जाने लगा।
महाराष्ट्र
मुंबई पुलिस आधुनिक प्रयोगशालाओं और प्रौद्योगिकी से लैस है: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए मुंबई पुलिस ने खुद को आधुनिक तकनीक से लैस कर लिया है। तदनुसार, मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों एक फोरेंसिक लैब, एक विशेष वैन, एक इंटरसेप्ट वैन और अन्य आधुनिक उपकरणों सहित तीन साइबर लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को आधुनिक बनाया गया है और पुलिस साइबर धोखाधड़ी से लेकर अन्य अपराधों को सुलझाने के लिए इन आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगी।
फडणवीस ने कहा कि जिस तरह से आज लोगों को ऑनलाइन बेवकूफ बनाकर डिजिटल गिरफ्तारी जैसी घटनाएं हो रही हैं, उसी तरह पुलिस ने इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जांच के तरीकों से लेकर अन्य चीजों में महत्वपूर्ण क्रांति ला दी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सहायता के लिए पुलिस थानों में विशेष सहायता कक्ष भी स्थापित किए गए हैं, जिनमें महिलाओं को तत्काल सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए एक विशेष वैन भी तैयार की गई है ताकि उन्हें तुरंत मदद मिल सके। इस कार्यक्रम में मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर, विशेष पुलिस आयुक्त देविन भारती, संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बॉलीवुड
कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट से एफआईआर रद्द करने की लगाई गुहार

मुंबई, 7 अप्रैल। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने अदालत से मुंबई पुलिस के उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई है।
कुणाल कामरा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार के मौलिक अधिकार के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एसवी कोटवाल और जस्टिस एसएम मोदक की खंडपीठ करेगी।
बता दें, मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज हैं। इन तीनों मामलों में महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से जीरो एफआईआर के तहत शिकायतें मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर की गई हैं। यह एफआईआर बुलढाना, नासिक और ठाणे जिलों से दर्ज की गई थीं और अब इनकी जांच मुंबई के खार पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है।
मुंबई पुलिस के अनुसार कामरा पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। खार पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है। इस संबंध में कुणाल कामरा को तीन बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन वह पुलिस स्टेशन में उपस्थित नहीं हुए हैं।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिकायत में दावा किया गया कि कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए एक पैरोडी गीत गाया था। युवा सेना के सदस्य रूपेश मिश्रा ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया। पुलिस ने पहले ही कामरा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर उन पर टिप्पणी करने वाले कामरा को तीन बार समन जारी हो चुका है। हालांकि, वह पेश नहीं हुए। मुंबई के खार थाने से मिली जानकारी के मुताबिक, दूसरा समन भेजे जाने के बाद से कामरा पुलिस के संपर्क में नहीं हैं। कुणाल को पहला समन 25 मार्च को जारी हुआ था, जिसे लेकर कुणाल ने 2 अप्रैल तक का समय मांगा था, लेकिन पुलिस ने मोहलत देने से इनकार करते हुए उन्हें 27 मार्च को दूसरा समन जारी किया और 31 मार्च को खार पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा।
खार पुलिस हैबिटेट स्टूडियो से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज कर चुकी है। मामले से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ जारी है।
महाराष्ट्र
बीर मक्का मस्जिद बम विस्फोट यूएपीए का कार्यान्वयन

मुंबई: पुलिस ने बीर अर्द मसला मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में यूएपीए एक्ट लागू कर दिया है। 30 मार्च की मध्य रात्रि को विजय अगोन और श्री राम अशोक ने मस्जिद में बम रखा और उसमें विस्फोट कर दिया। यह विस्फोट जेटलाइनर और डेटोनेटर की मदद से किया गया। इस मामले में पुलिस ने पहले आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन उसके बाद मुस्लिम संगठनों ने आरोपियों पर यूएपीए एक्ट और एनएसए के तहत मुकदमा चलाने की मांग की थी।
बीड विस्फोट की जांच स्थानीय अपराध शाखा द्वारा की गई थी, जिसमें अपराध शाखा ने पाया कि विस्फोट बहुत शक्तिशाली था और इसमें जेटलाइनर छड़ों के साथ डेटोनेटर का भी इस्तेमाल किया गया था। इसी आधार पर क्राइम ब्रांच की सिफारिश पर यूएपीए एक्ट लागू किया गया है। पुलिस ने दोनों आतंकवादियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है। बीड विस्फोट के बाद से महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) पुलिस के साथ मिलकर इसकी जांच कर रहा है। एटीएस इस मामले में आतंकवादियों से संबंध और वित्तपोषण की जांच कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि आरोपियों को जेटलाइनर की छड़ें कैसे उपलब्ध कराई गईं और बिना लाइसेंस या परमिट के उन्हें जेटलाइनर की छड़ें किसने उपलब्ध कराईं। इसके साथ ही यह भी पता लगाने के लिए जांच जारी है कि इस मामले में और कितने लोग और साजिशकर्ता शामिल हैं।
एटीएस ने कहा कि बीड बम विस्फोट के हर पहलू और बिंदु पर जांच जारी है, हालांकि, एटीएस ने अब तक इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की है, जिनमें आरोपियों के परिवार के सदस्य और शुभचिंतक के साथ-साथ उनके दोस्त और परिचित भी शामिल हैं। एटीएस बीड मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में विस्फोट से पहले की साजिश को उजागर करने की कोशिश कर रही है क्योंकि विस्फोट से पहले आरोपी विजय अगोन ने एक वीडियो जारी कर स्टेटस पर अपलोड कर मुसलमानों को मस्जिद हटाने की धमकी दी थी और उसके बाद ही यहां विस्फोट हुआ था। स्थानीय पुलिस ने एक दिन पहले ही आरोपियों के खिलाफ धार्मिक नफरत फैलाने का मामला भी दर्ज किया था और अगले दिन मस्जिद में विस्फोट कर दिया गया।
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