अपराध
सहारनपुर दंगों को लेकर 2 आईएएएस अधिकारियों को नोटिस जारी
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2017 में सहारनपुर में हुए दंगों के पीड़ितों को आर्थिक मदद देने के दौरान एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों की कथित रूप से अनदेखी करने के लिए 2 आईएएएस अधिकारियों को नोटिस दिया है। 5 मई, 2017 को सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में दलित और राजपूत समुदाय के बीच भड़की हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। ये हिंसा महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर निकाले गए जुलूस में बजाए जा रहे तेज म्यूजिक को लेकर भड़की थी। इसे लेकर 56 दलित घरों में आग लगा दी गई थी।
दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील राज कुमार ने कहा कि अक्टूबर में वी.के. लाल की विशेष एससी/एसटी अदालत ने 2 अधिकारियों – सहारनपुर के पूर्व जिला मजिस्ट्रेट आलोक पांडे और समाज कल्याण विकास विभाग के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सिंह द्वारा कानून को लागू करने में विफलता को लेकर तीखी टिप्पणियां की थीं।
उन्होंने पाया था, “ऐसी अवमानना करना राजद्रोह का मामला है। एससी/एसटी अधिनियम में शिकायत के पंजीकरण का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन विशेष अदालत ने 2 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ राजद्रोह की प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय ऐसा किया। हमने इस आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उन्होंने हमारी याचिका स्वीकार कर ली और दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया।”
कुमार ने कहा कि दलित पीड़ितों को जिला समाज कल्याण विकास विभाग ने 3 लाख रुपये दिए थे। जबकि एससी/एसटी एक्ट के तहत, डकैती, हत्या, बलात्कार और अन्य गंभीर अपराधों के पीड़ितों को 8.20 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि संघर्ष के आरोपियों पर आईपीसी की धारा 395 (डकैती) और 307 (हत्या का प्रयास) के अलावा एससी/एसटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। लेकिन अधिकारियों ने इन प्रावधानों को नजरअंदाज कर दिया और 90 पीड़ितों को मुआवजे के रूप में सिर्फ 3 लाख रुपये मिले।
कुमार ने कहा, “इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट को 5,000 रुपये की मासिक पेंशन की व्यवस्था भी करनी थी, जो अब तक नहीं हुई।”
अपराध
पालघर अपराध: पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया; विदेशी नागरिकों को ठगने वाले गिरोह के सदस्य गिरफ्तार

CRIME
पालघर: पालघर पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) ने शहर में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। सुंदरम स्कूल के पास स्थित एक अवैध अड्डे पर आधी रात को छापेमारी करते हुए पुलिस ने विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले पांच सदस्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया।
यह अवैध धंधा सुंदरम इलाके में स्थित ‘फिया एकांत’ इमारत की तीसरी मंजिल से चलाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस इलाके में अवैध गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सूचना मिलने पर स्थानीय अपराध शाखा ने सोमवार रात करीब 12:00 बजे छापा मारा।
इस अभियान के दौरान पुलिस ने साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए, जिनमें 4 लैपटॉप, 12 मोबाइल फोन, 4 हेडफोन, 1 राउटर और 1 डोंगल शामिल हैं।
इस घोटाले के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान इस प्रकार है: भरत लालानी (35), रोहित निंबालकर (29), रोहित झोन (23), अमरदीप गिल (24), सागर पथड़िया (29) इस कार्रवाई से ऐसे गिरोहों को स्थानीय संरक्षण मिलने को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सितंबर 2025 में, सीबीआई ने इगतपुरी के रेन फॉरेस्ट होटल में इसी तरह के एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा, जहां मीरा-भयंदर के दो संदिग्धों ने कथित तौर पर रायगढ़ और पालघर जिलों में अपने संचालन को जारी रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को “किश्तें” (रिश्वत) देने की बात कबूल की।
इस बात की जांच की मांग और सार्वजनिक बहस तेज हो रही है कि क्या कोई वरिष्ठ अधिकारी पालघर स्थित इस कॉल सेंटर को “आशीर्वाद” या संरक्षण प्रदान कर रहे थे।
अपराध
महाराष्ट्र में 2024-25 में 1.17 लाख महिलाओं के लापता होने की सूचना मिली, जिनमें से 31,000 का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

मुंबई: राज्य विधानसभा को मंगलवार को बताया गया कि 2024 और 2025 में राज्य पुलिस ने 1,17,369 लापता महिलाओं के मामले दर्ज किए, जिनमें से 86,228 का पता लगा लिया गया। आंकड़ों से पता चलता है कि 31,141 महिलाएं अभी भी लापता हैं। गृह विभाग के प्रमुख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिखित जवाब में कहा कि लापता महिलाओं में से 23,429 नाबालिग थीं। इनमें से 18,770 का पता लगा लिया गया, जबकि 4,659 का अभी भी पता नहीं चल पाया है।
दो वर्षों के दौरान लापता हुई 93,940 वयस्क महिलाओं में से 67,458 का पता लगा लिया गया, जबकि 26,482 का पता नहीं चल पाया। यह सवाल मंगेश कुडालकर (शिव सेना), प्रशांत ठाकुर (भाजपा), विजय वडेट्टीवार (कांग्रेस), जितेंद्र आव्हाड (एनसीपी-एसपी) और 32 अन्य सदस्यों ने उठाया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2024 में 45,662 महिलाओं के लापता होने की सूचना मिली थी, जिनमें से 30,877 का पता लगा लिया गया। 2025 में 48,278 महिलाओं के लापता होने की सूचना मिली थी, जिनमें से अब तक 36,581 का पता लगाया जा चुका है।
नाबालिगों में, 2024 में 11,313 लड़कियां और 2025 में 12,113 लड़कियां लापता हुईं, जिनमें से क्रमशः 8,475 और 10,295 का पता लगाया गया। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि मुंबई, नवी मुंबई और रायगढ़, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर जिलों से पिछले दो वर्षों में 15 से 18 वर्ष की आयु के 4,989 किशोर लापता हुए। इनमें से 4,813, यानी 96 प्रतिशत का पता लगाया गया।
लापता और शोषित बच्चों को बचाने पर केंद्रित ‘ऑपरेशन मुस्कान’ पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई 2015 से दिसंबर 2024 के बीच 13 चरणों में यह अभियान चलाया गया, जिसमें 41,000 से अधिक बच्चों को बचाया गया।
20 जनवरी से 20 फरवरी 2026 तक चल रहे 14वें चरण में अब तक 1,401 बच्चों को बचाया जा चुका है। 2024 और 2025 के दौरान पुलिस ने 15-18 आयु वर्ग की 96 लड़कियों का पता लगाया। सरकार ने बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने में मदद के लिए स्कूलों की सुरक्षा जांच के आदेश दिए हैं। सदन को यह भी बताया गया कि रेलवे इकाइयों को छोड़कर पुलिस विभागों में मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।
बाल उत्पीड़न को रोकने और बाल सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस काका और पुलिस दीदी जैसे जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। राज्य भर में मानव तस्करी विरोधी 45 प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए पुलिस अंकल और पुलिस दीदी नाम से विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।
अपराध
मुंबई: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के नाम पर बोरीवली के 45 वर्षीय जौहरी को 30 लाख रुपये की फिरौती की धमकी मिली, एफआईआर दर्ज की गई।

मुंबई, 24 फरवरी: बोरीवली के 45 वर्षीय आभूषण व्यापारी को एक अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप के जरिए 30 लाख रुपये की फिरौती की धमकी मिली। संदेश में आरोपी ने दावा किया कि यह रकम लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को देनी है। बाद में एक और फोन कॉल में आरोपी ने धमकी दी कि अगर व्यापारी ने रकम नहीं दी तो वह बाबा सिद्दीकी की तरह उसकी जान से मार देगा।
एफआईआर के अनुसार, चाहत शाह द्वारा संचालित स्वरा ज्वैलर्स, बोरीवली पश्चिम के गुलमोहर शॉप में स्थित है। शिकायतकर्ता किरण सूर्यवंशी (45 वर्ष) वर्ष 2025 से दुकान प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं।
18 फरवरी को सुबह 7:21 बजे, दुकान के मोबाइल नंबर पर एक अंतरराष्ट्रीय नंबर (+447474789883) से व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ। हिंदी में लिखे इस संदेश में 30 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई थी और धमकी दी गई थी कि यदि 24 घंटे के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो दुकान मालिक को बाबा सिद्दीकी की तरह ही मार डाला जाएगा।
19 फरवरी को सुबह 11:18 बजे, दुकान के नंबर पर उसी अंतरराष्ट्रीय नंबर से एक व्हाट्सएप कॉल आया, जिसका जवाब मैनेजर उमा शंकर ने दिया। वही धमकी दोहराई गई, जिसके बाद हिंदी में एक संदेश आया जिसमें कहा गया था कि उन्हें जल्द ही मार दिया जाएगा। 21 फरवरी को सुबह 3:10 बजे, उसी नंबर से एक और संदेश प्राप्त हुआ जिसमें पैसे की मांग की गई और भुगतान न करने पर जान से मारने की धमकी दी गई।
इसके बाद दुकान के कर्मचारियों ने जवाब देने का फैसला किया और टेक्स्ट मैसेज के जरिए बातचीत शुरू कर दी। कर्मचारियों ने पहले 1 लाख रुपये देने की पेशकश की, लेकिन आरोपी ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और 10 लाख रुपये की मांग करते हुए धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो वह उन्हें जान से मार देगा।
बाद में कॉल करने वाले ने रकम को घटाकर 4 लाख रुपये कर दिया और एक भारतीय गूगल पे नंबर प्रदान किया, जिसमें कर्मचारियों को पहले 1 लाख रुपये और शेष राशि बाद में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया था। कर्मचारियों ने इस घटना की जानकारी दुकानदार शाह को दी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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