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Monday,25-August-2025
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नवी मुंबई: ₹80 लाख की धोखाधड़ी के आरोप में कोपरखैरणे में फर्जी सीबीआई अधिकारी गिरफ्तार

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नवी मुंबई: अनुबंध के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के लिए काम करने वाले एक ड्राइवर पर मामला दर्ज होने के लगभग 10 दिन बाद, सीबीडी बेलापुर पुलिस ने उसे कोपरखैरणे से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, 48 वर्षीय आरोपी सुनील धूमल ने शिकायतकर्ता प्रसाद घोरपड़े और उसके दोस्त को बदले में 500 एकड़ जमीन देने का वादा करके 80 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के बाद अपना नंबर बदल लिया था। जांच में, पुलिस को आरोपी का मौजूदा मोबाइल नंबर मिला और उसे कोपरखैरणे में ट्रेस किया गया, जहां से उसे पकड़ा गया।

पेशे से श्रमिक ठेकेदार और कोल्हापुर के निवासी घोरपड़े ने वर्ष 2019 में आरोपी धूमल से उनके गृहनगर में मुलाकात की थी, जिसमें धूमल ने खुद को सीबीआई में कांस्टेबल के रूप में पेश किया था। वह लाल बत्ती लगी कार में घूमता था और फर्जी पहचान पत्र भी रखता था। उन्होंने घोरपड़े को बताया था कि वन विभाग ने उन्हें सतारा में 500 एकड़ जमीन उपहार में दी है जिसे वह बेच सकते हैं। धूमल ने एक दस्तावेज पेश किया और इसे डिंडोशी अदालत का अदालती आदेश बताया, जिसमें कहा गया था कि जमीन धूमल की है। इसके साथ ही उन्होंने वन विभाग का एक फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र भी पेश किया, जिसमें कहा गया था कि उक्त भूखंड धूमल को दिया गया है और वह इसे बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। आरोपियों के दावों पर विश्वास करते हुए, घोरपड़े ने पैसे देने के लिए एक अन्य दोस्त, प्रसाद जैन से संपर्क किया। तीनों ने नवी मुंबई में कई बैठकें कीं और पहला नकद लेनदेन सीबीडी बेलापुर में हुआ। साल 2021 से दिसंबर 2023 तक घोरपड़े और जैन ने मिलकर धूमल को 80 लाख रुपये का भुगतान किया।भुगतान हो जाने के बाद, घोरपड़े ने धूमल से उनके नाम पर भूमि हस्तांतरण का अंतिम आदेश मांगना शुरू कर दिया। धूमल ने गोलमोल जवाब देना शुरू कर दिया और बाद में उनका फोन उठाना बंद कर दिया। इसके बाद घोरपड़े ने बेलापुर में सीबीआई कार्यालय से पूछताछ की और पाया कि धूमल सीबीआई में कांस्टेबल नहीं थे और केवल अनुबंध के आधार पर ड्राइवर थे। फिर उन्होंने अदालत और वन विभाग से ‘दस्तावेजों’ का सत्यापन किया और इसे नकली पाया। धोखाधड़ी का एहसास होने के बाद, उन्होंने सीबीडी बेलापुर पुलिस से संपर्क किया और धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए मामला दर्ज किया। “आरोपी शुक्रवार तक हमारी हिरासत में है और बाद में उसे फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। हम जांच कर रहे हैं कि क्या उसने और भी लोगों को इसी तरह से धोखा दिया है, ”वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गिरिधर गोरे ने कहा।

अपराध

घाटकोपर हादसा: नारायण नगर में तेज रफ्तार टेंपो की चपेट में आने से चार साल की बच्ची की मौत

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घाटकोपर पश्चिम में एक दिल दहला देने वाली घटना में, एनएस रोड स्थित नारायण नगर इलाके में अपने घर के बाहर खेल रही चार साल की बच्ची की तेज रफ्तार टेंपो की चपेट में आने से मौत हो गई। पीड़िता, जिसकी पहचान नूर फातिमा खान के रूप में हुई है, 23 अगस्त की शाम करीब 4 बजे अपने घर के पास खेल रही थी, तभी टेंपो (MH03 DV 9311) सड़क पर तेज़ी से आया और उसे टक्कर मार दी।

घाटकोपर पुलिस के अनुसार, दुर्घटना तब हुई जब टेंपो अचानक नियंत्रण खो बैठा और बच्ची को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि नूर गाड़ी के अगले बाएँ पहिये के नीचे आ गया और उसे गंभीर चोटें आईं।

अपनी बेटी की चीखें सुनकर नूर की माँ हसीना खातून (35) दौड़कर बाहर आईं और उसे टेंपो के नीचे पड़ा पाया। स्थानीय निवासियों की मदद से उन्होंने अपनी बेटी को बाहर निकाला और राजावाड़ी अस्पताल ले गईं, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

नूर की माँ की शिकायत के बाद, पुलिस ने ड्राइवर फहीमुल्लाह शेख (42) को गिरफ्तार कर लिया। उस पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106(1), 125(बी) और 281 तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने पुष्टि की कि ड्राइवर को बाद में नोटिस देकर रिहा कर दिया गया।

नूर के पिता, मोहम्मद मुस्तफा खान (36), जो पीओपी (प्लास्टर ऑफ पेरिस) के व्यापार में काम करते हैं, और स्थानीय समुदाय स्तब्ध हैं। नारायण नगर के निवासियों ने गहरा दुःख व्यक्त किया और ऐसी अपरिहार्य मौतों को रोकने के लिए आवासीय क्षेत्रों में सख्त यातायात नियमों की मांग की।

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अपराध

मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, 11 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद, दो यात्री गिरफ्तार

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मुंबई, 23 अगस्त। मुंबई कस्टम विभाग के एयरपोर्ट कमीश्नरेट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है। इन यात्रियों के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किया गया है।

कस्टम विभाग के मुताबिक, यह कार्रवाई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआई), मुंबई पर शुक्रवार को की गई। प्रोफाइलिंग के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आए फ्लाइट नंबर वीजेड-760 से उतरने वाले दो यात्रियों को रोका। जब उनके सामान की जांच की गई तो अधिकारियों को उनके ट्रॉली बैग से 11.78 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ।

जब्त किए गए नशीले पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 11.78 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि ड्रग्स को बड़े ही चालाकी से यात्रियों के चेक-इन किए गए ट्रॉली बैग के अंदर छिपाया गया था। दोनों यात्रियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इससे पहले, 11 अगस्त को खुफिया सूचना के आधार पर एक यात्री को रोका गया था, जो बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 के जरिए मुंबई पहुंचा था। जांच के दौरान उसके डार्क ग्रे रंग के ट्रॉली बैग से कई दुर्लभ और संरक्षित जंगली जीव बरामद हुए थे। यात्री को कस्टम एक्ट, 1962 और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत गिरफ्तार किया गया था।

वहीं, 10 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1060 से आए एक यात्री को जांच के दौरान रोका गया। इस यात्री के बैग से 2.339 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी कीमत लगभग 2.33 करोड़ रुपए आंकी गई। यहां भी मादक पदार्थ को बैग में सावधानी से छुपाया गया था। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, 9 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 से मुंबई पहुंचे एक यात्री को कस्टम अधिकारियों ने रोका था। यात्री के चेक-इन ट्रॉली बैग की जांच करने पर 2.873 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.87 करोड़ रुपए बताई गई। आरोपी यात्री को एनडीपीएस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।

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अपराध

ठाणे अपराध: रेलवे स्टेशन के पास जुर्माना वसूलने पर 30 वर्षीय ऑटो-रिक्शा चालक ने ट्रैफिक पुलिस सब-इंस्पेक्टर पर हमला किया; मामला दर्ज

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ठाणे: शुक्रवार दोपहर ठाणे में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के बाद 30 वर्षीय एक गुस्साए ऑटो रिक्शा चालक ने एक यातायात पुलिस उपनिरीक्षक पर कथित तौर पर हमला कर दिया।

आरोपी की पहचान ठाणे के राबोडी निवासी सदरुद्दीन काज़ी के रूप में हुई है। ठाणे यातायात पुलिस में तैनात पुलिस उप-निरीक्षक विजय बाबूराव कांबले (55) घटना के समय ठाणे रेलवे स्टेशन के पास यातायात प्रबंधन की ड्यूटी पर थे।

यह विवाद शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ, जब काज़ी को निर्धारित ऑटो-रिक्शा स्टैंड के बाहर एक यात्री को उठाते हुए देखा गया। यह उल्लंघन देखकर, पुलिस उपनिरीक्षक कांबले ने काज़ी से संपर्क किया और ऑनलाइन जुर्माना लगाया, जिसके बाद तीखी बहस हुई। बात जल्द ही मारपीट में बदल गई।

घटनास्थल पर मौजूद अन्य यातायात पुलिस कर्मी कांबले की मदद के लिए दौड़े और आरोपी को रोका। इसके बाद काजी को ठाणे नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इसके बाद काजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

ठाणे नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भरत चौधरी ने कहा, “हमने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। प्रारंभिक जाँच से पता चलता है कि आरोपी के ऑटो रिक्शा पर पहले भी कई बार जुर्माना लगाया जा चुका है। आगे की जाँच जारी है।”

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