महाराष्ट्र
नवी मुंबई: घनसोली में एनएमएमटी डिपो में लगी आग, कई बसें जलकर खाक; देखें वीडियो

नवी मुंबई: बुधवार सुबह नवी मुंबई के घनसोली बस डिपो में आग लग गई। आग लगने से कम से कम पांच बसें जल गईं, जिनमें इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों बसें शामिल हैं। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं।
इलेक्ट्रिक बस में मरम्मत कार्य के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लगने का संदेह है, जिससे परिवहन विभाग को बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ है। सौभाग्य से, किसी के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं मिली, क्योंकि दमकलकर्मियों ने आग पर तुरंत काबू पा लिया, मिडिया ने बताया ।
इस घटना ने एक बार फिर बसों में अग्नि सुरक्षा मानकों पर प्रकाश डाला है। कुछ ही दिन पहले, बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) उपक्रम को दी गई 50 नई इलेक्ट्रिक बसों में महत्वपूर्ण अग्नि सुरक्षा प्रणालियों की कमी पाई गई थी। ओलेक्ट्रा की सहायक कंपनी ईवी ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की गई ये 12 मीटर लंबी बसें, मुंबई के सार्वजनिक परिवहन बेड़े को मजबूत करने के लिए 2,100 इलेक्ट्रिक बसों के बड़े ऑर्डर का हिस्सा हैं।
नई वितरित बसों को 18 मार्च से 16 मई के बीच ईडब्ल्यू श्रृंखला में पंजीकरण कोड एमएच-01 के तहत ताड़देव क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में पंजीकृत किया गया था। हालांकि, 16 मई के बाद माजस डिपो में पहुंची कुछ इकाइयां अपंजीकृत हैं। निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों ने पाया कि इन 50 बसों में से किसी में भी फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम (एफडीएसएस) नहीं लगा था, जो वाहन सुरक्षा मानदंडों के तहत एक प्रमुख आवश्यकता है।
एफडीएसएस की अनुपस्थिति के कारण, इन बसों को शिवाजी नगर डिपो में पार्क किया गया है और इन्हें यात्री सेवाएं शुरू करने की अनुमति नहीं है। नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया, “एफडीएसएस ऑनबोर्ड अग्नि सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इसके बिना, ये बसें संभावित खतरा पैदा करती हैं।”
सूत्रों ने बताया कि एफडीएसएस इकाइयां आमतौर पर विनिर्माण सुविधा में स्थापित की जाती हैं, लेकिन मौजूदा बाजार की कमी के कारण एवी ट्रांस ने पंजीकरण और डिपो प्रसंस्करण में तेजी लाने के लिए वाहनों को जल्दी भेज दिया। आपूर्तिकर्ता को जून के मध्य तक आवश्यक सिस्टम प्राप्त होने और स्थापित होने की उम्मीद है।
FDSS को आग का पता लगाने और उसे बुझाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, खास तौर पर इंजन कम्पार्टमेंट में, सेकंड के भीतर, और निकासी के लिए ऑडियो और विज़ुअल अलार्म दोनों जारी करता है। यह ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (AIS-135) को पूरा करता है, जो पता लगने के एक मिनट के भीतर आग को बुझाने को अनिवार्य बनाता है।
महाराष्ट्र
मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई: बैंकॉक से लाई जा रही 8 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद, 8 करोड़ का नशा जब्त

मुंबई एयर कस्टम्स (एयरपोर्ट कमिश्नरेट) ने 29 और 30 जुलाई की ड्यूटी के दौरान एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए करीब 8.012 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (Hydroponic Marijuana) जब्त की है, जिसकी अवैध बाजार कीमत लगभग ₹8 करोड़ बताई जा रही है। यह कार्रवाई कुल चार मामलों में की गई, जिसमें चार यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है।
मामला 1: तीन यात्री, दो करोड़ का नशा
प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMI), मुंबई पर कस्टम अधिकारियों ने विएटजेट फ्लाइट नंबर VZ760 से बैंकॉक से आए तीन यात्रियों को रोका।
जांच के दौरान उनके ट्रॉली बैग्स से कुल 1.990 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग ₹2 करोड़ आंकी गई है।
नशे की यह खेप काले और पारदर्शी प्लास्टिक पैकेट्स में वैक्यूम सील करके छुपाई गई थी।
तीनों यात्रियों को NDPS एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।
मामला 2: एक यात्री, छह करोड़ की बरामदगी
प्रोफाइलिंग के आधार पर एक अन्य कार्रवाई में, कस्टम अधिकारियों ने इंडिगो फ्लाइट नंबर 6E1060 से बैंकॉक से आए एक यात्री को रोका।
जांच में यात्री के चेक-इन ट्रॉली बैग से 6.022 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब ₹6 करोड़ बताई गई है।
इस खेप को भी बहुत ही चालाकी से बैग में छुपाया गया था।
यात्री को NDPS एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया।
महाराष्ट्र
मुंबई ट्रेन बम विस्फोट में 58 दिनों तक अवैध हिरासत में रखा गया: मुहम्मद अली का गंभीर आरोप

मुंबई: मुंबई 7/11 ट्रेन बम विस्फोटों के मामले में बरी हुए मुहम्मद अली शेख ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अन्याय और नशे के खिलाफ आंदोलन चला रहा था, इसीलिए पुलिस ने उस पर नज़र रखी और उसे बम विस्फोट मामले में फंसाकर 58 दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर ने परिवार को परेशान किया और परिवार को बार-बार कहा गया कि उसे रिहा कर दिया जाएगा। मुहम्मद अली ने कहा कि ट्रेन बम विस्फोट के आरोप में गिरफ्तारी से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उसे बिना किए पापों के लिए 19 साल जेल की यातनाएँ सहनी पड़ीं। उसने कहा कि एटीएस ने उस पर एक ही घर में 7 प्रेशर कुकर में बम रखने का आरोप लगाया था, इतना ही नहीं, उसे प्रताड़ित करके उसका कबूलनामा दर्ज किया गया।
उसने कहा कि 100 दिनों के बाद गवाह ने गवाही दी और जो पैनल शामिल था, वह पेशेवर था। हाईकोर्ट ने सही फैसला सुनाया है और हमें निर्दोष करार दिया है, जबकि हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि हम निर्दोष हैं। मुहम्मद अली ने कहा कि एटीएस अदालत में हमारे संपर्क और टेलीफोन रिकॉर्ड पेश करने में भी विफल रही। एटीएस ने आरोप लगाया था कि बम विस्फोटों के अपराधी एक-दूसरे के संपर्क में थे, जबकि हम एक-दूसरे को जानते तक नहीं थे और हमारी मुलाकात जेल में हुई थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने हमें निर्दोष मानते हुए आदेश जारी किया है, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखेगा। मुहम्मद अली ने कहा कि पुलिस ने मुझे इस बम विस्फोट में सुनियोजित तरीके से फंसाया था, यह अदालत में साबित हो चुका है।
महाराष्ट्र
मौलाना साजिद रशीदी बीजेपी के दलाल हैं, डिंपल यादव के खिलाफ टिप्पणी से आज़मी नाराज़

मुंबई: मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम ने सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की विवादित टिप्पणी की निंदा की और कहा कि मौलाना भाजपा के दलाल हैं और इसी तरह वह टेलीविजन चैनलों पर भी भाजपा का समर्थन करते हैं। वह अक्सर बहस में विवादित बयान देते हैं। मस्जिद में सभी को जाने की इजाजत है। उन्होंने कहा कि डिंपल यादव को संसद की मस्जिद में आमंत्रित किया गया था लेकिन मौलाना साजिद ने बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी की। मुसलमान कभी किसी महिला के खिलाफ ऐसी टिप्पणी नहीं करते। वे महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन मौलाना साजिद ने जो टिप्पणी की है वह इस्लामी शिक्षाओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मौलाना को मस्जिद में डिंपल यादव की मौजूदगी पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मौलाना को अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने एक सम्मानित महिला के लिए अपमानजनक बयान जारी किया है। आजमी ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है।
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