अपराध
मुंबई : शिव संग्राम नेता विनायक मेटे का सड़क हादसे में निधन, सीएम शिंदे ने दिए जांच के आदेश
दिग्गज राजनेता और शिव संग्राम पार्टी के अध्यक्ष विनायक मेटे की रविवार सुबह मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। उन्होंने तीन दशकों से अधिक समय तक मराठा समुदाय के लिए लड़ाई लड़ी।
52 वर्षीय मेटे रविवावद दोपहर राज्य के शीर्ष नेताओं के साथ होने वाली मराठा पैनल की बैठक में भाग लेने के लिए अपनी एसयूवी से पुणे होते हुए मुंबई आ रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।
उन्हें नवी मुंबई के कामोठे में एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
एमजीएम अस्पताल के एक डॉक्टर ने बाद में मीडियाकर्मियों को बताया कि उनके सिर, गर्दन और शरीर के कई अंगों पर गंभीर चोटें थीं।
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना की जांच के आदेश दिए।
रायगढ़ पुलिस ने दुर्घटना की जांच के लिए आठ टीमों का गठन किया है। अधिकारी एसयूवी के ड्राइवर और पुलिस बॉडीगार्ड से पूछताछ करेंगे, जो वर्तमान में गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे है।
मेटे मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग करने के लिए अतीत में आंदोलन में सबसे आगे रहे थे। उन्होंने एक प्रमुख समिति का नेतृत्व किया, जो अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक भव्य स्मारक बनाने की परियोजना का कार्य कर रही है।
मेटे के शव को पोस्टमार्टम के लिए सर जे.जे. अस्पताल भेजा गया और फिर वडाला स्थित आवास पर उनके परिवार को सौंपा दिया गया।
पार्थिव शरीर को सार्वजनिक ‘दर्शन’ के लिए रखने के बाद उनके बीड जिले में स्थित उनके पैतृक गांव ले जाए जाने की संभावना है, जहां उनकी अंत्येष्टि होगी।
रायगढ़ पुलिस के अनुसार, सुबह करीब 5.05 बजे, मेटे की फोर्ड एंडेवर (एसयूवी) मुंबई की ओर जा रही थी। इस दौरान ड्राइवर ने वाहन से नियंत्रण खो दिया।
तेज रफ्तार एसयूवी आगे गली में एक अज्ञात वाहन से टकरा गई और सड़क के किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे मेटे, ड्राइवर और पुलिस बॉडीगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए।
सूचना मिलने पर कुछ देर बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तीनों पीड़ितों को एमजीएम अस्पताल ले गई।
शिंदे और फडणवीस के अलावा, विपक्ष के नेता अजीत पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, राज्य कैबिनेट मंत्री राकांपा सांसद सुप्रिया सुले, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, पंकजा मुंडे, दीपक केसरकर और राजनीतिक स्पेक्ट्रम के अन्य नेताओं ने मेटे के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया।
अपराध
बॉर्डर पार कर फिर भारत पहुंची बांग्लादेशी महिला, मुंबई एटीएस ने दबोचा

CRIME
मुंबई, 14 जनवरी: मुंबई एटीएस ने एक 30 साल की बांग्लादेशी महिला को बिना वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के मुंबई में अवैध रूप से रहते हुए पाए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। महिला की पहचान बिलकिस बेगम सिरमिया अख्तर के रूप में हुई है, जिसे एटीएस और कफ परेड पुलिस के अधिकारियों द्वारा की गई रेड के दौरान हिरासत में लिया गया था।
पुलिस अधिकारी के अनुसार, एटीएस अधिकारी और उनकी टीम को खुफिया जानकारी मिली थी कि एक विदेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में घुस आया है और कफ परेड इलाके में रह रहा है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया। एक मुखबिर से उसकी पहचान कन्फर्म करने के बाद टीम ने उसे पकड़ लिया।
पूछताछ के दौरान महिला ने शुरू में टालमटोल वाले जवाब दिए और बाद में पूछताछ करने पर उसने कबूल किया कि वह बांग्लादेशी नागरिक है और उसे पहले अगस्त 2025 में क्राइम ब्रांच द्वारा अवैध रूप से रहने के लिए डिपोर्ट किया गया था।
उसने कबूल किया कि डिपोर्ट किए जाने के बावजूद वह बॉर्डर पार कर फिर से भारत में घुस आई थी और बिना किसी वैलिड इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स के कफ परेड इलाके में एक किराए के कमरे में रह रही थी।
पुलिस ने महिला की तलाशी ली और इंफिनिक्स कंपनी का एक मोबाइल फोन जब्त किया, जिसमें उसका बांग्लादेशी नेशनल आईडी नंबर था। डिवाइस में सेव आईडी की तस्वीरें डिजिटल सबूत के तौर पर सुरक्षित कर ली गईं।
कफ परेड पुलिस स्टेशन में महिला के खिलाफ भारत में अवैध रूप से घुसने, बिना इजाजत रहने और वैध यात्रा दस्तावेज न होने के लिए बीएनएस और विदेशी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है।
अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि देश से निकाले जाने के बाद वह भारत में दोबारा कैसे घुसी और क्या वह किसी ऐसे अवैध नेटवर्क से जुड़ी है जो सीमा पार घुसपैठ में मदद करता है?
अपराध
मुंबई के कुर्ला में शराबी बेटे ने 79 वर्षीय पिता पर किया जानलेवा हमला, हालत गंभीर

FIR
मुंबई, 13 जनवरी: मुंबई के कुर्ला पश्चिम स्थित जरीमरी इलाके में शराब के नशे में धुत एक बेटे ने पैसों के विवाद में 79 वर्षीय बुजुर्ग पिता पर जानलेवा हमला कर दिया, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
साकीनाका पुलिस के अनुसार, जरीमरी इलाके की रोशन चॉल में रहने वाले मोहम्मद याकूब मोहम्मद सिद्दीकी चौधरी (79) खाना खाने के बाद नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जा रहे थे। जब वे कादरी लाइन गली के पास पहुंचे, तभी उनका बेटा मोहम्मद शाहिद याकूब चौधरी (42) वहां पहुंचा। आरोपी उस समय नशे में था और उसने अपने पिता से शराब पीने और खाने के लिए पैसे मांगे।
पिता द्वारा पैसे देने से इनकार करने पर आरोपी बेटे ने पहले गाली-गलौज शुरू की और फिर बुजुर्ग से मारपीट करने लगा। हमले के दौरान मोहम्मद याकूब जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद आरोपी ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाकर उनके बाएं कान पर मार दिया। इस हमले से बुजुर्ग के कान से खून बहने लगा और वे मौके पर ही बेसुध हो गए।
घटना को देखकर पास की एक दुकान में काम करने वाला आरिफ बीच-बचाव के लिए आगे आया, लेकिन आरोपी ने उसे भी धमकी दी और मौके से फरार हो गया। कुछ ही देर में आसपास के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल पीड़ित के दूसरे बेटे को फोन कर घटना की जानकारी दी।
सूचना मिलने पर दूसरा बेटा मौके पर पहुंचा और घायल पिता को इलाज के लिए घाटकोपर स्थित राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उनके बाएं कान पर दो टांके लगाए।
पीड़ित ने पुलिस को बताया कि बेटा लंबे समय से शराब का आदी है और अक्सर पैसों को लेकर झगड़ा करता रहता है। वह पिता के नाम पर मौजूद मकान और दुकान बेचने का दबाव भी बना रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।
अपराध
मुंबई: मंत्री पंकजा मुंडे के निजी सहायक अनंत गर्जे ने पत्नी की आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जमानत मांगी।

मुंबई: मंत्री पंकजा मुंडे के निजी सहायक अनंत गर्जे ने अपनी पत्नी की आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद जमानत के लिए सत्र न्यायालय से संपर्क किया है।
गार्जे का कहना है कि उकसावे का कोई सबूत नहीं है और उनका दावा है कि त्रासदी के बाद भावनात्मक पीड़ा के कारण उन्हें और उनके परिवार को झूठा फंसाया गया है।
मृतक के पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि गर्जे ने शादी के तुरंत बाद अपनी पत्नी को लगातार शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाया।
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