अपराध
मुंबई साइबर धोखाधड़ी: मुलुंड की 42 वर्षीय महिला ऑनलाइन वैवाहिक घोटाले में 17.73 लाख रुपये की ठगी का शिकार; मामला दर्ज
मुंबई: मुंबई में ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक 42 वर्षीय महिला को एक वैवाहिक वेबसाइट के माध्यम से मिले एक व्यक्ति ने शादी के झांसे में और सरकारी आवास योजना के झूठे वादों के तहत 17.73 लाख रुपये का चूना लगाया।
एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता मेघा आनंद उगले, 42 वर्ष, एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, जो न्यू पीएमजीपी सोसाइटी, एमएचएडीए कॉलोनी, मुलुंड (पूर्व) में रहती हैं। उन्होंने 2012 में अपने तलाक के बाद जीवनसाथी की तलाश में जीवनसाथी वैवाहिक वेबसाइट पर पंजीकरण कराया था।
29 सितंबर, 2025 को उन्हें आरोपी के नाम पर पंजीकृत एक आईडी से शादी का प्रस्ताव मिला। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन 18 अक्टूबर, 2025 को उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आरोपी, जिसकी पहचान पुणे के तलेगांव दाभाडे निवासी 45 वर्षीय विराज बालासाहेब भोसले के रूप में हुई है, ने अगले दिन फोन पर उनसे संपर्क किया।
भोसले ने कथित तौर पर दावा किया कि उनके पिता एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी थे, उनकी मां फिजियोथेरेपिस्ट थीं और उनकी बहन और मां ब्रिटेन में रहती थीं। उन्होंने आगे दावा किया कि उनके राजनेताओं से घनिष्ठ संबंध हैं और उन्होंने कहा कि वह पुणे स्थित एक गैर सरकारी संगठन के अध्यक्ष हैं।
जैसे-जैसे उनकी बातचीत आगे बढ़ी, भोसले ने शिकायतकर्ता को बताया कि वह सीएसआर फंड, निर्भया फंड और सरकारी योजनाओं के साथ काम करता है, जिसके माध्यम से वह तलाकशुदा महिलाओं, विधवाओं और एकल माताओं को मुंबई में सरकारी निधि और कम लागत वाले घर प्राप्त करने में मदद करता है।
20 अक्टूबर 2025 को, उसने कथित तौर पर इन योजनाओं के तहत मुंबई में रियायती दर पर घर दिलाने का वादा करके उसे फुसलाया। उसने उससे कहा कि योजना तभी स्वीकृत होगी जब वह अपने नाम पर तीन व्यक्तिगत ऋण लेगी और 7 लाख रुपये की अग्रिम राशि (टोकन राशि) जमा करेगी। उस पर भरोसा करके, शिकायतकर्ता ने शुरू में उसके बैंक खाते में 5.60 लाख रुपये स्थानांतरित कर दिए।
20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर, 2025 के बीच, महिला ने अपने एचडीएफसी बैंक के वेतन खाते से तीन व्यक्तिगत ऋण लिए – 1.63 लाख रुपये, 4 लाख रुपये और 6.50 लाख रुपये – और पूरी राशि भोसले के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी। कुल मिलाकर, उसने भोसले को 17.73 लाख रुपये हस्तांतरित किए।
पैसा मिलने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर उसके फोन का जवाब देना बंद कर दिया। जब उसने पैसे वापस मांगे, तो उसने कथित तौर पर उसे गाली दी, धमकाया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, यह दावा करते हुए कि उसके राजनीतिक और पुलिस संबंध हैं और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।
धोखाधड़ी का संदेह होने पर, शिकायतकर्ता ने विराज भोसले की फेसबुक प्रोफाइल देखी, जहां उनकी तस्वीरों पर टिप्पणियों से पता चला कि कई अन्य लोग भी उनके द्वारा ठगे जा चुके हैं। खुद के साथ धोखा होने का एहसास होने पर, उन्होंने नवघर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है
अपराध
मुंबई अपराध: दिंडोशी पुलिस ने फर्जी पुलिस प्रभाव के दावों का इस्तेमाल करके एसआरए एजेंट से 57 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में इतिहास-शीटर को गिरफ्तार किया।

मुंबई: दिंडोशी पुलिस ने गुरुवार को एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसने कथित तौर पर अगस्त 2025 से एसआरए के एक संपर्क एजेंट से 57 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी, 45 वर्षीय मुनाफ अब्दुल रहमान लांबे उर्फ बाबा खान, मुंबई भर में दर्ज 10 जबरन वसूली और धोखाधड़ी के मामलों में नामजद है।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि खान ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में संतोष के खिलाफ दर्ज एक मामले में मदद करने के बहाने उससे ठगी की। अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने अगस्त 2025 में संतोष से संपर्क किया, उसे गोरेगांव ईस्ट के एक होटल में बुलाया और पुलिस में अपने “संपर्कों” का बखान किया। तब से लेकर 9 फरवरी, 2026 तक, खान ने 2.4 लाख रुपये से अधिक की नकदी, महंगे फोन और घड़ियां लीं, जिनकी कुल राशि 57 लाख रुपये थी।
इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि जब संतोष से अपना वादा पूरा करने के लिए कहा गया, तो खान ने संतोष को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी और यहां तक कि जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके कारण संतोष को पुलिस के पास जाना पड़ा।
अंतरराष्ट्रीय
न्यूयॉर्क हत्या साजिश में निखिल गुप्ता ने कबूला जुर्म, जानिए कितने साल तक हो सकती है जेल

वॉशिंगटन, 14 फरवरी : साल 2023 में निखिल गुप्ता न्यूयॉर्क में एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या कराने के लिए 15,000 डॉलर देने पर राजी हो गए थे। मैनहैटन की एक संघीय अदालत में पेश होकर उन्होंने यह बात खुद स्वीकार की। इस मामले में अमेरिका की संघीय जेल में अधिकतम 40 साल तक की सजा का प्रावधान है।
54 वर्षीय भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में अमेरिकी मजिस्ट्रेट जज सारा नेटबर्न के सामने तीन आरोपों को स्वीकार किया। ये आरोप थे- भाड़े पर हत्या की साजिश, भाड़े पर हत्या, और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश।
अदालत में शपथ के तहत गुप्ता ने कहा, “2023 के वसंत में, मैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ यूनाइटेड स्टेट्स में एक व्यक्ति की हत्या करवाने के लिए राज़ी हुआ था।” उन्होंने यह भी माना कि उन्होंने 15,000 डॉलर नकद एक व्यक्ति को दिए थे, जो अमेरिका में मौजूद था। पूछताछ के दौरान गुप्ता ने माना कि उन्हें पता था कि जिस व्यक्ति को निशाना बनाया जाना था, वह न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके में रहता है, जबकि पैसा मैनहैटन में दिया गया।
जज सारा नेटबर्न ने सिफारिश की कि जिला जज विक्टर मरेरो इस दोष स्वीकार को मंजूर करें। बाद में अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया। सजा सुनाने की तारीख 29 मई 2026 तय की गई है।
फेडरल कानून के तहत, गुप्ता को भाड़े पर हत्या करने और भाड़े पर हत्या करने की साजिश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की सज़ा हो सकती है, और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के लिए 20 साल तक की सज़ा हो सकती है- कुल मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल की सज़ा। हालांकि, हर मामले में अधिकतम सजा ही दी जाए, यह जरूरी नहीं है। अदालत सजा तय करते समय अमेरिकी सेंटेंसिंग गाइडलाइंस का पालन करती है और अन्य कानूनी पहलुओं को भी देखती है। दोष स्वीकार करने के कारण गुप्ता को कुछ राहत भी मिल सकती है।
सजा तय करते समय अपराध की गंभीरता, भविष्य में ऐसे अपराध रोकने की जरूरत, जनता की सुरक्षा और अन्य कानूनी पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा। अभियोजन पक्ष ने कहा कि अगर मामला ट्रायल तक जाता तो वे एक गुप्त सूत्र, एक अंडरकवर अधिकारी (जो खुद को सुपारी किलर बता रहा था), व्हाट्सऐप मैसेज और कॉल रिकॉर्डिंग, मोबाइल फोन के सबूत और न्यूयॉर्क में 15,000 डॉलर दिए जाने का वीडियो अदालत में पेश करते।
चार्जशीट में कहा गया था कि गुप्ता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर, जिनमें भारत के कैबिनेट सचिवालय के एक कर्मचारी का नाम भी शामिल था, न्यूयॉर्क में रह रहे एक सिख राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या की योजना बनाई थी। यह कार्यकर्ता खालिस्तान की मांग का समर्थन करता था।
गुप्ता ने अदालत में यह भी स्वीकार किया कि वह भारत के नागरिक हैं और उनका दोष स्वीकार करना संभवतः उन्हें अमेरिका से निष्कासित किए जाने का कारण बनेगा। अमेरिकी आव्रजन कानून के तहत ऐसे मामलों में देश से हटाना लगभग अनिवार्य होता है।
दोष स्वीकार करके गुप्ता ने एक लंबे और डिप्लोमैटिक रूप से सेंसिटिव ट्रायल से बचाव कर लिया, जिसमें अमेरिकी जमीन पर विदेशी साजिश के आरोपों की सुनवाई होती। अब अदालत को यह तय करना है कि उन्हें कितने समय के लिए जेल भेजा जाएगा। इसका फैसला 29 मई 2026 को सुनाया जाएगा।
अपराध
रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी को भेजा गया धमकी भरा व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज वायरल हो गया; आवाज हैरी बॉक्सर से जुड़ी होने की पुष्टि की जा रही है।

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह और फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी को कथित तौर पर धमकी देने वाला एक व्हाट्सएप ऑडियो नोट सामने आया है। और अब सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो रहा है, जिससे सुरक्षा संबंधी नई चिंताएं पैदा हो गई हैं।
बताया जा रहा है कि हैरी बॉक्सर के नाम से जारी की गई इस ऑडियो क्लिप में अभिनेता और निर्देशक दोनों को धमकी भरा संदेश दिया गया है। सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह रिकॉर्डिंग इस प्रकाशन के पास आ चुकी है। जांचकर्ता फिलहाल इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि नोट में सुनाई देने वाली आवाज वास्तव में हैरी बॉक्सर की है या नहीं। क्लिप की प्रामाणिकता और उसके स्रोत का पता लगाने के लिए फोरेंसिक जांच और तकनीकी विश्लेषण जारी है।
अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या संदेश से दोनों फिल्मी हस्तियों को फिर से खतरा होने का संकेत मिलता है। पहले भी जबरन वसूली और धमकी के प्रयासों के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आगे की जांच जारी है।
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