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Saturday,19-April-2025
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राजनीति

देहरादून में पीएम की रैली में डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद

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उत्तराखंड में भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार को देहरादून में होने वाली रैली को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। रैली में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लगभग 1.5 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसी रैली से उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के अभियान की शुरुआत होगी। उत्तराखंड चुनाव अगले साल फरवरी-मार्च में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर और गोवा के साथ होंगे। पार्टी के एक नेता ने कहा कि राज्यभर से 1.5 लाख से अधिक लोगों के रैली में शामिल होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा, “वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की रैली के दौरान भारी भीड़ की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं। यह राज्य की सबसे बड़ी रैलियों में से एक होगी और यह आधिकारिक तौर पर भाजपा के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी।”

भाजपा ने अपने सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी रैली में शामिल होने को कहा है। नेता ने कहा, “प्रधानमंत्री की रैली में हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ लाखों आम लोग शामिल होंगे। 1.5 लाख से अधिक लोगों की मौजूदगी के साथ यह ऐतिहासिक होगा।”

पिछले हफ्ते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष और राज्य चुनाव प्रभारी प्रह्लाद जोशी से मुलाकात कर प्रधानमंत्री के दौरे और जनसभा पर चर्चा की थी।

देहरादून की अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी लगभग 18,000 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा का एक महत्वपूर्ण फोकस सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए परियोजनाओं पर होगा, जो यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाएगा और इस क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ाएगा। यह उन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिन्हें कभी दूर-दराज माना जाता था।

राजनीति

2,000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने का कोई विचार नहीं: केंद्र सरकार

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नई दिल्ली, 19 अप्रैल। वित्त मंत्रालय की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

वित्त मंत्रालय ने कहा, “यह दावा कि सरकार 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है, पूरी तरह से गलत, भ्रामक और निराधार है। फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।”

किसी खास इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर की जाने वाली पेमेंट से जुड़े मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) जैसे चार्जेस पर लगाया जाता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पर्सन-टू-मर्चेंट (पीटूएम) यूपीआई ट्रांजैक्शन से 30 दिसंबर, 2019 की गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए एमडीआर को हटा दिया है। सीबीडीटी का यह निर्णय जनवरी 2020 से प्रभावी है।

मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वर्तमान में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर नहीं लगाया जाता है इसलिए इन ट्रांजैक्शन पर किसी तरह जीएसटी लागू नहीं है।

सरकार यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यूपीआई के विकास को समर्थन देने और बनाए रखने के लिए, वित्त वर्ष 2021-22 से एक प्रोत्साहन योजना चालू की गई है।

आधिकारिक बयान में बताया गया है कि यह योजना विशेष रूप से कम मूल्य वाले यूपीआई (पीटूएम) ट्रांजैक्शन को टारगेट करती है। योजना के तहत ट्रांजैक्शन लागत को कम करने के साथ डिजिटल पेमेंट में भागीदारी और इनोवेशन को बढ़ावा देकर छोटे व्यापारियों को लाभ होता है।

पिछले कुछ वर्षों में इस योजना के तहत आवंटन में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1,389 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2,210 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3,631 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इन उपायों ने भारत के मजबूत डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

एसीआई वर्ल्डवाइड रिपोर्ट 2024 के अनुसार,2023 में ग्लोबल रियल-टाइम ट्रांजैक्शन में भारत की भागीदारी 49 प्रतिशत थी, जो डिजिटल पेमेंट इनोवेशन में ग्लोबल लीडर के रूप में देश की मजबूत स्थिति को दिखाता है।

यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्त वर्ष 2019-20 में 21.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2025 तक 260.56 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

बयान में कहा गया कि विशेष रूप से, पीटूएम लेनदेन 59.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो डिजिटल पेमेंट मेथड में बढ़ते ‘मर्चेंट अडॉप्शन’ और उपभोक्ता विश्वास को दर्शाता है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

गाजा सिविल डिफेंस का दावा, ‘ इजरायली हवाई हमलों में 45 फिलीस्तीनी मारे गए’

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गाजा, 19 अप्रैल। गाजा पट्टी में शुक्रवार को हुए इजरायली हवाई हमलों में करीब 45 फिलीस्तीनी मारे गए और दर्जनों अन्य घायल हो गए। यह जानकारी गाजा की सिविल डिफेंस ने दी।

सिविल डिफेंस प्रवक्ता महमूद बसल ने बताया कि दक्षिणी शहर खान यूनिस में बरका परिवार के घर पर हुए एक हवाई हमले में 10 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा एक बार्बर शॉप पर हुए हमले में छह लोग मारे गए, जिनमें दो बच्चे और एक महिला शामिल हैं।

खान यूनिस में अन्य स्थानों पर हुए हवाई हमलों में आठ और लोग मारे गए, जबकि दक्षिणी रफाह शहर में दो लोगों की जान चली गई। वहीं उत्तरी गाजा के तल अल-जातार इलाके में मकदाद परिवार के घर पर हुए हमले में 13 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। गाजा सिटी में दो बेघर कैंपों पर हुए हमलों में छह और लोगों की मौत हुई।

सिविल डिफेंस ने चेतावनी दी है कि ईंधन की कमी के कारण आने वाले दिनों में उनकी आपात सेवाएं बंद हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि इजरायल की ओर से मानवीय सहायता और ईंधन की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे राहत कार्यों में मुश्किलें आ रही हैं।

गाजा के अल-त्वाम इलाके में विस्थापित नागरिकों के टेंट पर हुए एक और हमले में दो फिलीस्तीनी मारे गए और छह घायल हो गए। वहीं जबालिया में नागरिकों के एक समूह को निशाना बनाकर किए गए हमले में एक युवक की मौत हो गई।

इजरायली सेना (आईडीएफ) ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि उन्हें खुफिया जानकारी के आधार पर गाजा में आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बयान में कहा गया कि इजरायली वायु सेना ने गाजा में लगभग 40 लक्ष्यों पर हमला किया, जिनमें आतंकियों के ठिकाने, सैन्य ढांचे और हथियारों के गोदाम शामिल थे।

पूर्वी गाजा सिटी के शुजैया और जैतून इलाकों में भी भारी बमबारी और हवाई हमले हुए, जिसमें कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं।

पिछले गुरुवार को भी इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में ड्रोन, हवाई और तोपों से हमले किए थे, जिसमें 45 फिलीस्तीनी मारे गए थे। यह जानकारी वहां के मेडिकल स्टाफ, सिविल डिफेंस और प्रत्यक्षदर्शियों ने दी थी।

अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक 51,000 से अधिक फिलीस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।

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महाराष्ट्र

वक्फ एक्ट भेदभावपूर्ण कानून है, लोकतंत्र पर हमला है…अदालत में लड़ाई के साथ-साथ लोकतांत्रिक विरोध भी तब तक जारी रहेगा जब तक कानून वापस नहीं हो जाता: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लेबर बोर्ड

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मुंबई: मुंबई वक्फ अधिनियम अल्पसंख्यकों के प्रति अनुचित है और इसमें कई खामियां हैं। वक्फ अधिनियम मुसलमानों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए पूर्वाग्रह के आधार पर लाया गया है और यह लोकतंत्र को नष्ट करने वाला कानून है। इस कानून के खिलाफ विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता। इस कानून से कानून और व्यवस्था की समस्या भी पैदा हो गई है। इस कानून के तहत राज्य सरकारों की शक्तियां भी छीन ली गई हैं। ये विचार आज यहां जमात-ए-इस्लामी प्रमुख सआदतुल्लाह हुसैनी ने व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम मुसलमानों के लिए अनुचित है और यह अस्वीकार्य है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा कि वक्फ एक्ट में लागू कानून पर जेपीसी में आपत्ति जताई गई। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के अधीन है। अदालत ने अस्थायी राहत जरूर दी है, लेकिन जब तक यह वापस नहीं हो जाती, हम इसके खिलाफ अपनी कानूनी और लोकतांत्रिक लड़ाई जारी रखेंगे। यह एक भेदभावपूर्ण कानून है। अन्य धर्मों के लिए अलग कानून है और संविधान हमें धार्मिक संस्थान स्थापित करने तथा अपने रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार पूजा करने की अनुमति देता है। इस अधिनियम के तहत हमें इस अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया गया है। गरीबों और अन्य पिछड़े वर्गों की आड़ में वक्फ अधिनियम का प्रयोग धोखाधड़ी और छलावा है। सरकार ने वक्फ के संबंध में जो संदेह पैदा किया है वह पूरी तरह झूठ पर आधारित है। अगर सरकार वक्फ एक्ट के जरिए गरीबों व अन्य वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए काम करना चाहती है तो वक्फ विकास निगम को क्यों छीन लिया गया?

वक्फ एक्ट की आड़ में सरकार ने भारतीय लोकतंत्र और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान पर हमला किया है और उसे धमकाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस कानून को स्वीकार करना ही होगा। यह कानून न केवल मुसलमानों को प्रभावित करेगा बल्कि संविधान की भावना पर हमला है। अगर प्रधानमंत्री गरीब विधवाओं के प्रति इतने हमदर्द हैं तो उन्होंने बिलकिस बानो को न्याय क्यों नहीं दिलाया? गुजरात दंगों में एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी न्याय की मांग कर रही एक पीड़ित हैं। पीड़िता कब्र तक पहुंच चुकी है। गुजरात में 11 वर्षों में मुसलमानों पर क्या अत्याचार हुए हैं? सभी जानते हैं कि यह सरकार मुसलमानों का पोषण नहीं, बल्कि विनाश चाहती है। विपक्ष ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद इसे पारित कर दिया गया। वक्फ अधिनियम 2013 में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। उस समय इस कानून को लाने की क्या जरूरत थी? जब यह कानून पारित हुआ तो भाजपा भी इसके पक्ष में थी। इसका कोई विरोध नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह कानून हमारे अधिकारों की रक्षा करने वाले अनुच्छेद 24, 25, 11 का स्पष्ट उल्लंघन है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव फजलुर रहमान मुजद्दिदी ने कहा कि अब वक्फ एक्ट के तहत वक्फ को यह साबित करना होगा कि वह मुसलमान है। इसमें जेपीसी ने प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना शर्त रखी है। यह कानून के खिलाफ है। पहले कहा जाता था कि पांच साल तक मुसलमान बने रहना शर्त है, लेकिन अब यह साबित करना होगा कि आप मुसलमान हैं और इस्लाम का पालन करते हैं। इसके साथ ही विवाद की स्थिति में इस भूमि को सरकारी भूमि घोषित कर दिया जाएगा। वक्फ अधिनियम और वक्फ के संबंध में गलतफहमियां पैदा की गई हैं और सोशल मीडिया पर इन गलतफहमियों को हवा दी गई है। मीडिया में यह भी फैलाया गया कि वक्फ का मालिकाना हक इतना अधिक है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मामले में कहा गया कि अब वक्फ के मामले में न्याय के लिए उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ेगा। यह पूरी तरह ग़लत है। यह विवाद हाईकोर्ट के बाहर सड़क पर स्थित एक मस्जिद को लेकर था जिसे काज़मी साहब ने नमाजियों के लिए बनवाया था। इस तरह से संदेह फैलाया जा रहा है।

मुन्सा बुशरा आबिदी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा घोषित किसी भी विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम महिलाएं सबसे आगे होंगी। सरकार मुस्लिम महिलाओं को लॉलीपॉप नहीं दे सकती, क्योंकि वे सरकार की मंशा और दवाइयों को जानती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं बती गुल से लेकर सलाम तक हर तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं और हम इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना महमूद दरियाबादी, शांति समिति के प्रमुख फ़रीद शेख और अन्य धर्मों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया:

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