राजनीति
कोरोना से ज्यादा लॉकडाउन की वजह से परेशानियां हुईं : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ‘अनलॉक 1’ के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि ‘लॉकडाउन कोविड-19 महामारी से ज्यादा तकलीफदेह रहा।’ याचिकाओं की सुनवाई कर रही एक पीठ ने कड़ा रुख दिखाते हुए इसे समय की बर्बादी बताया और याचिका को गलत और केवल प्रचार हासिल करने के लिए दायर किया गया बताया। साथ ही याचिकाकर्ता पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो कानून का छात्र है।
न्यायाधीश हिमा कोहली और न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद की एक पीठ ने कहा, “कई लोगों को आश्रयहीन छोड़ दिया गया था। कई लाख प्रवासी मजदूरों को पैदल चलना पड़ा और अपने गृहनगर वापस जाना पड़ा। देश की आर्थिक स्थिति लॉकडाउन के कारण भयानक रूप से प्रभावित हुई है। वास्तव में, कई विश्लेषकों की राय रही कि लॉकडाउन, कोविड-19 से अधिक मानवीय तकलीफों का कारण बना है।”
अदालत ने यह भी कहा कि लॉकडाउन के कारण कई लाख लोगों की नौकरियां चली गईं। लॉकडाउन के दौरान करोड़ों लोगों को पैदल ही काफी दूरी तय करना पड़ा और भोजन वितरण केंद्रों पर लंबी कतारों में खड़े रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई लोग भूखे ही रह गए और उन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हुआ।
लॉकडाउन में ढील के सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए कानून के छात्र अर्जुन अग्रवाल ने याचिका दायर की थी।
महाराष्ट्र
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध 34 मंजिला ताड़देव टावर को लेकर बीएमसी और डेवलपर को फटकार लगाई; कहा कि बिना ओसी के रहने वाले लोग अपने जोखिम पर रह रहे हैं

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की खिंचाई की और डेवलपर सैटेलाइट होल्डिंग्स की तीखी आलोचना की, जिसने ताड़देव में 34 मंजिला इमारत का निर्माण बिना किसी अनिवार्य अग्नि सुरक्षा मंजूरी के किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फ्लैट खरीदार बिना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) के 17वीं से 34वीं मंजिल पर कब्जा कर रहे हैं, जो अपने जोखिम पर ऐसा कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने ताड़देव आरटीओ के पास विलिंगडन व्यू को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य सुनील बी. झावेरी (एचयूएफ) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “बहुत सारी अवैधताएं हैं।”
अदालत ने कहा कि डेवलपर (प्रतिवादी संख्या 9) सैटेलाइट होल्डिंग्स ने 2020 से अनधिकृत निर्माण कार्य किया है और गंभीर उल्लंघनों के बावजूद इमारत को “दंड से मुक्ति” के साथ बनने दिया गया।
इस भवन का निर्माण वर्ष 1990 में शुरू हुआ और 2010 में पूरा हुआ, तथा सभी फ्लैटों पर कब्जा 2011 से है।
सबसे अधिक चिंताजनक अनियमितताओं में से एक यह थी कि 34 मंजिला इमारत के लिए मुंबई अग्निशमन विभाग के मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) का पूर्णतया अभाव था।
अदालत ने कहा, “34 मंजिलों वाली एक इमारत का निर्माण स्पष्ट रूप से अवैध है, जिसके लिए बीएमसी के मुख्य अग्निशमन अधिकारी से कोई मंजूरी नहीं ली गई है, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति इमारत में नहीं रह सकता है।”
पीठ ने कहा, “जो बात और भी चौंकाने वाली है और हमारी अंतरात्मा को झकझोरती है, वह यह है कि 17वीं से 34वीं मंजिलों के पास कोई ओसी नहीं है। फिर भी, इन मंजिलों के संबंध में भी, जहां अवैध निर्माण हुआ है, उन पर कब्जा किया जा रहा है।”
अदालत ने डेवलपर और नागरिक अधिकारियों दोनों की तीखी आलोचना की: “हम यह समझने में पूरी तरह असमर्थ हैं कि इस तरह की अवैधता, और वह भी दंड से मुक्त होकर, नगर निगम द्वारा कैसे बर्दाश्त की जा सकती है… भवन निर्माण कानूनों और नियोजन अनुमतियों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है।”
इसने निर्माण को नियमित करने के प्रयासों को भी नकारात्मक रूप से देखा। अदालत ने टिप्पणी की, “ये सभी लोग यह समझाने का इरादा रखते हैं कि इन उल्लंघनों को कानूनी आवश्यकताओं को पूरी तरह से दरकिनार करके माफ कर दिया जाए और नियमितीकरण का नियमित मंत्र गाया जाए।”
अग्नि सुरक्षा के मुद्दे पर न्यायालय ने स्पष्ट कहा: “34 मंजिली इमारत में अग्नि सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन, जिसमें 59 परिवार रहते हैं, गैर-समझौता योग्य है। किसी भी तरह से कोई छूट नहीं दी जा सकती।” कमला मिल्स अग्निकांड जैसी पिछली घटनाओं का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा, “ऐसे उदाहरण बहुत हैं… और यह सार्वजनिक चिंता का विषय है।”
बुनियादी सवाल उठाते हुए पीठ ने पूछा: “क्या दिनदहाड़े अधिभोग आवश्यकताओं के उल्लंघन को अनदेखा किया जा सकता है? क्या अग्नि सुरक्षा मानदंडों की अनुपस्थिति में किसी भी ऊंची इमारत में अधिभोग की अनुमति दी जा सकती है? किसी भी विवेकशील व्यक्ति के लिए, इसका उत्तर निश्चित रूप से नकारात्मक होगा।”
अदालत ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी को 3 जुलाई तक हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया कि इमारत में अग्नि सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन किया गया है या नहीं। बीएमसी के बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट को हलफनामे के जरिए यह भी स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया कि इमारत के किसी हिस्से के पास वैध ओसी है या नहीं।
अदालत ने अगले आदेश तक कहा, “सभी फ्लैट खरीदार, जो हमारी प्रथम दृष्टया राय में, 17वीं से 34वीं मंजिलों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, उन्हें आग सहित किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में अपने जोखिम और परिणामों पर ऐसा करना जारी रखना चाहिए।”
अदालत ने कहा, “इन लोगों को नगर निगम या किसी राज्य प्राधिकरण को किसी भी नागरिक या आपराधिक दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। वे नुकसान या चोट की स्थिति में गार्ड और घरेलू कर्मचारियों सहित तीसरे पक्ष के लिए भी उत्तरदायी होंगे।”
बीएमसी से यह भी पूछा गया कि अवैध मंजिलों की पानी और बिजली की आपूर्ति क्यों नहीं काटी गई है, और नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिया गया कि वे हलफनामे जमा करने से पहले सभी हलफनामों की जांच करें। अदालत ने लिफ्ट के निरीक्षक से यह भी स्पष्टीकरण मांगा कि संरचना के लिए लिफ्ट की अनुमति कैसे दी गई।
महाराष्ट्र
एसपी विधायक अबू आज़मी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की याचिका, सरकार द्वारा दर्ज FIR को रद्द करने की मांग, जिसमें उन्हें ‘औरंगजेब के कारण भारत को सोने का तोता’ कहने के लिए फंसाया गया है

मुंबई, 30 जून 2025 — पिछले दिनों विवादित टिप्पणी को लेकर चर्चा में आए समाजवादी पार्टी (एसपी) के विधायक अबू आज़मी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को खारिज करने के लिए याचिका दाखिल की है। इन एफआईआर में कहा गया है कि आज़मी ने भारत को ‘सुनहरे तोते’ के रूप में वर्णित किया था—एक वाक्यांश जिसे उन्होंने मुगल बादशाह औरंगज़ेब से जोड़ा है, जो व्यापक रूप से चर्चा का विषय बन गया है।
आज़मी का तर्क है कि उनके वक्तव्य को गलत अर्थ में लिया गया है और उन्हें धमकी या फिर माहौल बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके बयान का मकसद ऐतिहासिक संदर्भ में था, और उनका उद्देश्य किसी भी राष्ट्रीय भावना को आहत करना नहीं था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे निराधार हैं और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।
विरोधियों का कहना है कि इन टिप्पणियों से न केवल सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा है, बल्कि इससे सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है। समर्थक कहते हैं कि यह टिप्पणी ऐतिहासिक व्यक्तियों और उनके कार्यकाल से जुड़ी है, और इसकी व्याख्या बिना संदर्भ के नहीं की जानी चाहिए।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में राज्य और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है। कोर्ट का फैसला इन एफआईआर को खारिज करने या उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखने पर निर्भर करेगा, जिसका असर देश में स्वतंत्र अभिव्यक्ति और ऐतिहासिक विमर्श दोनों पर होगा।
वर्तमान में यह मामला न्यायालय में है, और यह सामाजिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है, जो भारत में ऐतिहासिक कथनों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दों को उजागर करता है।
महाराष्ट्र
पूर्व सेमी सदस्य साकिब नाचन को भिवंडी पडघा में सुपुर्द-ए-खाक किया गया

मुंबई: आईएसआईएस नेता और पूर्व सेमी सदस्य साकिब नाचन को भिवंडी पडघा में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। बीती रात साकिब नाचन का शव उसके घर लाया गया और मोटरसाइकिल रैली के साथ उसे घर लाया गया। उसके बाद सुबह 8:30 बजे शवयात्रा निकाली गई और कब्रिस्तान में जनाजे की नमाज अदा की गई और मातम मनाने वालों ने नम आंखों से साकिब नाचन को अलविदा कहा। ग्राम पंचायत के कब्रिस्तान में साकिब नाचन का अंतिम संस्कार करने से पहले पुलिस स्टेशन और भिवंडी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। साथ ही विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन की आशंका थी, इसलिए पुलिस ने शवयात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। एसपी जिला डॉ. एस स्वामी शवयात्रा की निगरानी कर रहे थे। साकिब नाचन की शवयात्रा में मुंब्रा, भिवंडी, कुर्ला, कल्याण और अन्य उपनगरीय इलाकों से भी शोक संतप्त लोग शामिल हुए। शोक संतप्त लोगों का तांता लगा रहा। पुलिस के अनुसार, शव यात्रा में 2,000 से 1,500 शोकसभा में शामिल हुए। पुलिस ने कहा कि शव यात्रा के लिए पडघा और भिवंडी के पुलिस स्टेशन में हाई अलर्ट था। पुलिस ने शव यात्रा की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। साकिब नाचन को ब्रेन हेमरेज की शिकायत पर दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नाचन चार दिनों तक अस्पताल के बिस्तर पर था। पडघा में साकिब नाचन को आतंकवादी नहीं बल्कि मसीहा माना जाता था, जबकि नाचन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। उसे 2023 में आईएसआईएस से संबंध रखने के आरोप में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही एनआईए ने दावा किया कि नाचन ने खुद को आईएसआईएस का अमीर बना लिया था और वह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने पडघा समेत मुंबई के पुलिस स्टेशन में 22 जगहों पर छापेमारी भी की और आईएसआईएस के कई विवादित दस्तावेज और साहित्य के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और उपकरण भी जब्त किए।
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