राजनीति
प्रवासी मजदूरों को मध्यप्रदेश में ही मिलेगा रोजगार : शिवराज
कोरोना महामारी के कारण काम-धंधा बंद होने पर अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों को मध्यप्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान बुधवार को किया। आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री चौहान ने प्रवासी श्रमिकों और नियोक्ताओं के साथ फेसबुक लाइव के माध्यम से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा, “कोविड संकट काल में लौटे हर प्रवासी श्रमिक को मध्यप्रदेश की धरती पर ही उनकी योग्यता अनुसार रोजगार मिलेगा।”
उन्होंने कहा कि रोजगार सेतु के माध्यम से जहां प्रवासी श्रमिकों को उनकी दक्षता अनुसार रोजगार प्राप्त हो रहा है, वहीं नियोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार कामगार मिल रहे हैं। नियोक्ता अधिक से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दें, सरकार उनके कार्य में सहयोग करेगी।
मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश के सात लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों एवं 19 हजार से अधिक नियोक्ताओं को फेसबुक लाइव के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में प्रत्येक प्रवासी श्रमिक को रोजगार दिया जा रहा है। अभी तक तीन लाख 37 हजार 857 प्रवासी श्रमिकों के जब कार्ड बनाए गए हैं तथा एक लाख 62 हजार 840 को रोजगार दिया गया है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 6004 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार सेतु के माध्यम से रोजगार दिया गया है, यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने बताया कि ‘रोजगार सेतु’ कौशल अनुसार रोजगार दिलाने का ‘ऑटोमेटिक मोड’ बन गया है।
बताया गया है कि रोजगार सेतु में 19641 नियोक्ताओं ने पंजीयन कराया है। मुख्यमंत्री चौहान से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि रोजगार सेतु के माध्यम से उन्हें जरूरत के अनुसार कामगार आसानी से मिल रहे हैं। कोरोना संकट के कारण उपजी ‘लेबर प्रोब्लम’ दूर हो गई है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सभी प्रवासी श्रमिकों को संबल योजना से जोड़ा गया है। अब उन्हें बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, दुर्घटना सहायता, मृत्यु पर सहायता, अंत्येष्टि सहायता, बिटिया की शादी, प्रसूति सहायता, बिजली बिलों मे छूट आदि सभी सुविधाएं मिलेंगी।
मनोरंजन
‘अंडरकवर कर्मियों के लिए एआई-आधारित फ़ायरवॉल’: मरून 5 मुंबई कॉन्सर्ट से पहले बुकमायशो को महाराष्ट्र साइबर पुलिस का आदेश
मुंबई: कमियों को दूर करने और टिकट की कालाबाज़ारी पर लगाम लगाने के लिए, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने बुकमायशो जैसे ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफ़ॉर्म में कई सुधारों का प्रस्ताव दिया है, जिसमें मानव और बॉट ट्रैफ़िक के बीच अंतर करने के लिए एआई-आधारित फ़ायरवॉल के प्रमुख निर्देश और अन्य के अलावा एक वेटलिस्ट सिस्टम लागू करना शामिल है। ई-टिकटिंग प्लेटफ़ॉर्म पर अनियमित प्रथाओं के बारे में बढ़ती शिकायतों के बाद, नागरिकों के डिजिटल अधिकारों की रक्षा और ऑनलाइन सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-टिकटिंग कंपनियों को ये सुझाव दिए गए हैं।
साइबर पुलिस ने दोहराव वाले पैटर्न और एक ही आईडी और नंबर से कई खरीददारी का विश्लेषण करने और आगे की जांच के लिए कानून और प्रवर्तन एजेंसियों को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने का भी निर्देश दिया है।
इसके अतिरिक्त, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 168 के तहत एक नोटिस बुकमायशो को जारी किया गया था, जिसमें इन निर्देशों के कार्यान्वयन का निर्देश दिया गया था। ये निर्देश बुकमायशो तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ज़ोमैटो लाइव और पेटीएम इनसाइडर जैसे सभी टिकटिंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी लागू हैं,” महाराष्ट्र राज्य साइबर विभाग के विशेष पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जारी प्रेस बयान में कहा गया है।
महाराष्ट्र साइबर सेल ने आगामी मरून 5 इंडिया कॉन्सर्ट के लिए टिकट जारी करने हेतु उक्त उपायों को लागू करने के लिए बुकमायशो को नोटिस भी जारी किया है।
महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने ऐसे आयोजनों और संगीत कार्यक्रमों के लिए नाम-आधारित टिकटिंग को भी अनिवार्य कर दिया है, जहाँ माँग आपूर्ति से कहीं ज़्यादा है। इस प्रणाली के तहत टिकट धारकों का नाम टिकट या बैंड पर या RFID के QR कोड में छपा होना चाहिए और आयोजन के दिन सरकारी जारी आईडी से सत्यापित किया जाना चाहिए।
महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने धोखाधड़ी की गतिविधियों को रोकते हुए वास्तविक टिकट खरीदारों को सुरक्षित अनुभव देने के लिए अंडरकवर कर्मियों को तैनात करने, उपस्थित लोगों का रैंडम आईडी सत्यापन करने, अनधिकृत पहुंच को रोकने और अन्य सुरक्षा उपायों जैसे जमीनी उपायों पर जोर दिया है।
कोल्डप्ले कॉन्सर्ट मामला
कोल्डप्ले कॉन्सर्ट को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें कालाबाजारी और टिकट स्कैलिंग को रोकने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश मांगे गए हैं। इसके अलावा, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) मामले की जांच कर रही है। कोल्डप्ले कॉन्सर्ट जनवरी 2025 में होने वाला है।
बुकमायशो के मुख्य परिचालन अधिकारी अनिल मखीजा ने आर्थिक अपराध शाखा से पूछताछ के दौरान खुलासा किया था कि प्लेटफॉर्म ने जनवरी के कॉन्सर्ट के लिए कोल्डप्ले बैंड से 1.2 लाख टिकट खरीदे थे।
ईओडब्ल्यू धोखाधड़ी और बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम के टिकटों को काला बाजार में बेचने के आरोपों की जांच कर रही है। अधिकारी ने आगे कहा कि ये टिकट बुक माय शो ऐप पर 2,500 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक की कीमतों पर सूचीबद्ध थे।
राष्ट्रीय समाचार
संभल जामा मस्जिद विवाद: ‘शरारती तत्वों ने दायर की याचिका’, भारी सुरक्षा के बीच नमाज अदा करने मस्जिद पहुंचे सपा सांसद
समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान ने शुक्रवार की नमाज से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संभल में शाही जामा मस्जिद सैकड़ों वर्षों से मुसलमानों की है और वह मंगलवार को मस्जिद में सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले अदालती आदेश को चुनौती देंगे।
“जामा मस्जिद पिछले सैकड़ों सालों से हमारी है… मैं यहाँ नमाज़ पढ़ने आया था और मैंने देखा कि पुलिस बल तैनात है… तीन दिन पहले जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि संभल में सभी समुदाय सद्भाव से रह रहे हैं। लेकिन याचिका दायर करने वाले कुछ शरारती तत्व पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं… अदालत के आदेशों को चुनौती देना मेरा अधिकार है… इतनी जल्दी में सर्वेक्षण करने की क्या जल्दी थी?” रहमान ने कहा।
एक स्थानीय अदालत के आदेश पर मंगलवार को शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया। एक याचिका में दावा किया गया था कि इस स्थल पर मूलतः हरिहर मंदिर था।
जुमे की नमाज के लिए संभल में कड़ी सुरक्षा
इस बीच, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी, निषेधाज्ञा लागू कर दी और जामा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज से पहले फ्लैग मार्च किया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि मुगलकालीन मस्जिद मूल रूप से हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण एक प्राचीन मंदिर का स्थल थी।
उच्चतम न्यायालय के वकील विष्णु शंकर जैन, जो याचिकाकर्ता भी हैं, ने मंगलवार को बताया कि याचिका में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मस्जिद समिति और संभल के जिला मजिस्ट्रेट को पक्ष बनाया गया है।
याचिका और उसके बाद हुए सर्वेक्षण के मद्देनजर पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च किया और लोगों को चेतावनी दी कि इस मुद्दे पर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेसिया ने कहा कि क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, जिससे पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लग गई है।
मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए अदालत में याचिका दायर करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने दावा किया है कि मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया था।
विष्णु शंकर जैन और उनके पिता हरि शंकर जैन ने ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ विवाद सहित पूजा स्थलों से संबंधित कई मामलों में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व किया है।
चुनाव
महाराष्ट्र चुनाव परिणाम 2024: शिवसेना यूबीटी के शरद कोली ने कांग्रेस सांसद प्रणति शिंदे के खिलाफ ‘जूते से मारो’ विरोध प्रदर्शन किया, सोलापुर में मामला दर्ज
सोलापुर: शिवसेना-उद्धव ठाकरे गुट के सोलापुर के उपनेता शरद कोली और पूर्व विधायक उत्तम प्रकाश खंडारे द्वारा सोलापुर से कांग्रेस सांसद प्रणति शिंदे के खिलाफ ‘जोड़े मारो’ (जूते से मारो) आंदोलन आयोजित करने के बाद, कोली के खिलाफ आवश्यक अनुमति लिए बिना विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का मामला दर्ज किया गया है। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच दरार शुरू हो गई।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रणति शिंदे के पिता सुशील कुमार शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सोलापुर दक्षिण सीट के लिए विधानसभा चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार धर्मराज कडाडी को समर्थन दिया है। यह निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे में यह निर्वाचन क्षेत्र शिवसेना यूबीटी के खाते में चला गया। सेना यूबीटी ने अमर पाटिल को मैदान में उतारा।
बुधवार को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के कुछ घंटों बाद खबर आई कि कांग्रेस ने सोलापुर दक्षिण से शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार, जो एमवीए का आधिकारिक उम्मीदवार था, के बजाय एक स्वतंत्र उम्मीदवार को समर्थन दिया है। इससे शिवसेना यूबीटी के नेता भड़क गए और शिवसेना यूबीटी के पूर्व विधायक उत्तम प्रकाश खंडारे और उपनेता शरद कोली ने सार्वजनिक रूप से तख्तियां दिखाकर शिंदे को ‘गद्दार’ कहा और सोलापुर में ‘जोड़ो मारो’ आंदोलन भी चलाया।
सोलापुर के शिवसेना यूबीटी नेताओं ने सांसद प्रणीति शिंदे के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सांसद तथा उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की तस्वीरें दिखाकर उन्हें ‘गद्दार’ कहा।
स्थानीय पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से बड़ी संख्या में एकत्र न होने की अपील भी की थी, क्योंकि भीड़-भाड़ पर प्रतिबंध था। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इसे नजरअंदाज करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और आदेश का उल्लंघन किया। बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में शरद कोली और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बीएनएस 223 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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