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Friday,26-December-2025
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न्यायिक हिरासत में भेजा गया सिकंदराबाद हिंसा का मास्टरमाइंड

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 यहां की एक रेलवे अदालत ने शनिवार को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन हिंसा मामले के कथित मास्टरमाइंड अवुला सुब्बा राव को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में निजी डिफेंस कोचिंग सेंटरों की एक श्रृंखला के मालिक सुब्बा राव और उनके तीन सहयोगियों को भी रेलवे पुलिस ने अदालत में पेश किया।

बाद में उन्हें चंचलगुडा सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।

पुलिस के अनुसार, सेना की भर्ती के लिए केंद्र सरकार की हाल ही में घोषित योजना अग्निपथ के खिलाफ सिकंदराबाद स्टेशन पर 17 जून को हुई हिंसा के पीछे एक पूर्व सैनिक सुब्बा राव मास्टरमाइंड है।

सुब्बा राव, जो साईं रक्षा अकादमी के निदेशक हैं, ने कथित तौर पर सेना में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को हिंसा का सहारा लेने के लिए उकसाया।

पिछले कुछ दिनों से उनसे पूछताछ करने के बाद, पुलिस ने उन्हें शुक्रवार को हिरासत में ले लिया और उन्हें उनके सहयोगी मल्ला रेड्डी, शिवा और बी. सी. रेड्डी के साथ अदालत के समक्ष पेश किया।

एक अधिकारी ने कहा कि उन पर रेलवे अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, सेना में चिकित्सा सहायक के पद से सेवानिवृत्त हुए सुब्बा राव उस दिन हैदराबाद में व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे, जब स्टेशन पर हिंसा हुई थी।

पुलिस अधीक्षक अनुराधा ने कहा कि सुब्बा राव एक दिन पहले आंध्र प्रदेश के नरसरावपेट से हैदराबाद पहुंचे थे और बाहरी इलाके में बोडुप्पल में एक लॉज में रुके थे।

उन्होंने कथित तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप ‘हकीमपेट आर्मी सोल्जर्स’ पर पोस्ट किया था कि वह रेलवे स्टेशन पर हिंसा के लिए हर संभव मदद करेंगे।

एसपी ने कहा, “सुब्बा राव ने अपने सहयोगियों से युवाओं को सिकंदराबाद स्टेशन लाने के लिए कहा था।”

मास्टरमाइंड ने कथित तौर पर रेलवे स्टेशन पर गड़बड़ी पैदा करने के लिए साईं रक्षा अकादमी में प्रशिक्षित युवाओं को 35,000 रुपये का भुगतान भी किया।

पुलिस जांच से पता चला कि शिव और मल्ला रेड्डी ने हिंसा में भाग लिया और सुब्बा राव को मोबाइल फोन पर इसके बारे में सूचित किया। मास्टरमाइंड ने लॉज में टेलीविजन पर हिंसा के ²श्य भी देखे।

पुलिस ने कहा कि सुब्बा राव ने हिंसा की योजना इसलिए बनाई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अग्निपथ योजना से उनकी अकादमी को नुकसान होगा। उन्होंने सोचा कि हिंसा पैदा करके केंद्र सरकार को इस योजना को वापस लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि हिंसा के बाद सुब्बा राव ने व्हाट्सएप से अपना संदेश हटाकर सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की।

सुब्बा राव ने कथित तौर पर अपने कोचिंग संस्थान और अन्य निजी कोचिंग सेंटरों में प्रशिक्षित सेना की नौकरी के उम्मीदवारों को हिंसा का सहारा लेने के लिए उकसाया।

घटना के एक दिन बाद, उन्हें आंध्र प्रदेश में पुलिस ने हिरासत में लिया था और उन्हें चार दिन पहले हैदराबाद लाया गया।

आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के रहने वाले राव ने 2015 में साई रक्षा अकादमी की शुरूआत की थी। उन्होंने हाल ही में सिकंदराबाद में अपनी अकादमी की एक और शाखा खोली थी।

अग्निपथ का विरोध कर रहे सैकड़ों युवकों ने 17 जून को सिकंदराबाद स्टेशन पर हंगामा किया था। उन्होंने ट्रेन के डिब्बों और इंजनों में आग लगा दी, परिवहन का सामान जला दिया, स्टेशन में तोड़फोड़ की और रेलवे की अन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रेलवे पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए।

पुलिस पहले ही हिंसा के सिलसिले में 55 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें साईं रक्षा अकादमी में प्रशिक्षित सेना की नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार शामिल हैं।

अपराध

दिल्ली: ज्वेलरी चमकाने का झांसा देकर धोखाधड़ी में दो आरोपी गिरफ्तार

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नई दिल्ली, 26 दिसंबर: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन पुलिस ने ज्वेलरी चमकाने का झांसा देकर धोखाधड़ी के मामले में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उनके पास से 10,000 रुपए और अपराध में इस्तेमाल किया गया वाहन बरामद किया गया है।

दोनों बदमाश महिलाओं को निशाना बनाकर धोखाधड़ी करते थे। आरोपियों की पहचान हर्ष विहार दिल्ली निवासी विनोद प्रसाद साह और नंद नगरी निवासी मोहम्मद सत्तार के रूप में हुई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह मामला 17 दिसंबर 2025 को सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। महिला शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपियों ने उसे गहने पॉलिश करने का ऑफर दिया। उन्होंने महिला से एक सोने का पेंडेंट और एक अंगूठी ली और फिर उसे गर्म पानी लाने के लिए कहा। जैसे ही महिला ने पानी लाने के लिए रसोई में कदम रखा, आरोपी गहने लेकर भाग गए।

इंस्पेक्टर अतुल त्यागी और एसीपी मेल्विन वर्गीस की देखरेख में मुकेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जांच और फोटोग्राफिक रेकग्निशन सिस्टम का उपयोग करके लगातार जांच की। इसके बाद दोनों आरोपियों का पता लगाया गया और 21 दिसंबर 2025 को उन्हें गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अच्छे और सभ्य कपड़े पहनकर रिहायशी इलाकों में महिलाओं को गहने पॉलिश करने का झांसा देते थे। गहने लेने के बाद वे महिला से गर्म पानी लाने को कहते थे और फिर गहने लेकर फरार हो जाते थे। उन्होंने यह भी कबूल किया कि गहनों को बेच दिया गया था और कुछ पैसे जुए में खो दिए थे।

विनोद प्रसाद साह और मोहम्मद सत्तार पहले भी धोखाधड़ी के मामलों में शामिल थे।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि इनके गिरोह में और कितने लोग शामिल थे और कहां-कहां इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने लोगों की सलाह दी है कि इस तरह लोगों के बहकावे में आकर अपने गहने न दें।

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अपराध

मुंबई: फर्जी दस्तावेज के जरिए फ्लैट बेचने और बैंक धोखाधड़ी में आरोपी गिरफ्तार

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crime

मुंबई, 26 दिसंबर: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने हाई-वैल्यू प्रॉपर्टी धोखाधड़ी के मामले में आरोपी अख्तर शेख (60) को गिरफ्तार किया है। मामला बांद्रा स्थित एक महंगे फ्लैट से जुड़ा हुआ है, जहां फ्लैट मालिक की फर्जी पहचान से संपत्ति की अवैध बिक्री की गई। इस धोखाधड़ी के आधार पर 11.35 करोड़ रुपए का बैंक लोन भी प्राप्त किया गया था।

ईओडब्ल्यू ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को अंधेरी मेट्रो स्टेशन के नीचे से गिरफ्तार किया। जैन ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने मई 2023 में बांद्रा वेस्ट स्थित आइकोनिक टॉवर में 6.25 करोड़ रुपए में एक लग्जरी फ्लैट खरीदा था। जब हाउसिंग सोसायटी द्वारा दस्तावेज की जांच की गई तो पता चला कि फ्लैट की बिक्री फर्जी दस्तावेजों के जरिए की गई थी। इसके बाद मामले की सूचना ईओडब्ल्यू को दी गई।

ईओडब्ल्यू ने तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया।

ईओडब्ल्यू के अधिकारियों का कहना है कि जांच में कई खुलासे होने के बाद ही आरोपी अख्तर शेख को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इस धोखाधड़ी में और कौन-कौन लोग शामिल हैं, यह जांच की जा रही है। पुलिस को यह भी संदेह है कि यह एक संगठित गिरोह का काम हो सकता है, जिसमें दस्तावेज तैयार करने से लेकर बैंक लोन तक की साजिश रची गई थी।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता जैन से भी पूछताछ की जा रही है, जिससे मामले का जल्द से जल्द खुलासा किया जा सके।

फिलहाल, मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है। आरोपी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उसको रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी। मुंबई पुलिस का कहना है कि धोखाधड़ी मामले में शामिल सभी लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

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अपराध

मुंबई अपराध: मालवानी के एक डॉक्टर को क्लिनिक में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया; अनधिकृत प्रैक्टिस का संदेह

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मुंबई: मालवानी पुलिस ने साढ़े बारह साल की बच्ची के साथ यौन शोषण और छेड़छाड़ के आरोपों के बाद 44 वर्षीय डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि यह घटना डॉक्टर के क्लिनिक में एक मेडिकल जांच के दौरान घटी, जिससे मरीज की सुरक्षा और डॉक्टर की मेडिकल योग्यता की वैधता पर सवाल उठने लगे हैं।

पीड़िता, जो स्थानीय निवासी थी, होंठ में फ्रैक्चर के इलाज के लिए अकेले ही क्लिनिक गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें पुलिस रिकॉर्ड का हवाला दिया गया है, मालवानी स्थित क्लिनिक को कई वर्षों से चला रहे कांदिवली निवासी डॉक्टर ने कथित तौर पर पीड़िता का फायदा उठाया।

नाबालिग ने आरोप लगाया कि प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर ने उसे लेटने का निर्देश दिया और फिर उसे अनुचित तरीके से छुआ। पीड़िता ने बताया कि इस घटना के बाद उसे गंभीर मानसिक पीड़ा और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उसने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत मिलने पर पुलिस सब-इंस्पेक्टर शिवाजी मोहिते ने प्रारंभिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की। बाद में मामला सहायक पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत मुंधे को सौंप दिया गया, जिन्होंने जांच का नेतृत्व किया और आरोपी को हिरासत में लेने की कार्रवाई की। रिपोर्ट के अनुसार, 44 वर्षीय आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (POCSO) की धारा 10 और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मारपीट के आपराधिक आरोपों के अलावा, जांच डॉक्टर के पेशेवर पृष्ठभूमि तक भी पहुंच गई है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि आरोपी के पास एक्यूपंक्चर की डिग्री है, लेकिन वह कथित तौर पर कई तरह के चिकित्सा उपचार कर रहा था जिनके लिए शायद उसे अनुमति नहीं थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वे वर्तमान में क्लिनिक में प्रदर्शित सभी डिग्रियों और प्रमाणपत्रों की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या आरोपी अपने कानूनी दायरे से बाहर चिकित्सा का अभ्यास कर रहा था। आरोपी को 24 दिसंबर को सत्र न्यायालय में पेश किया गया।

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